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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 411 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018 - श्रावण 5, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ-ए- 3-32-2017-1- पांच ( 64 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार , जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-32-2017-1- पांच ( 72 ) , दिनांक 21 जुलाई 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम ( 3 ) में मद 6 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथाः- " स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ' कारोबार ' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो "
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ ए- 3-32-2017-1-पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-32-2017-1- पांच ( 64 ) , दिनांक 27 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
821 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2018
822
Bhopal , the 27th July 2018
No. F. A- 3-32-2017-1 - V- ( 64) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of this department's notification No. FA-3-32-2017-1 - V ( 41 ), dated 29th June , 2017 , hereby inserts following explanation in the said notification , in the Table , against serial number 3 , in column (3), in item ( vi ) , namely:-
"Explanation . For the purposes of this item the term'business'shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government , a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities "
2. This notification shall come into force on the 27th of July. 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .