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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 413]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018- श्रावण 5, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ-ए-3-36-2017-1- पांच ( 66 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 54 की उपधारा (3 ) के परंतुक के उपवाक्य ( ii ) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-36-2017-1- पांच ( 78 ) , दिनांक 26 जुलाई 2017 , में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
" बशर्ते कि,-
(i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 6 क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और
(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई , 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात 31 जुलाई , 2018 तक अंतःवर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रैडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी . " 2. यह अधिसूचना 26 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.
825 826
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2018
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ- ए- 3-36-2017-1- पांच ( 66 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच ( 66 ) , दिनांक 27 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 27th July 2018
No. F A-3-36-2017-1 - V- (66) . In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of the proviso to sub - section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA-3-36-2017-1 -V ( 66) , dated 30th June , 2017 , namely:-
In the said notification , in the opening paragraph the following proviso shall be inserted , namely: ---
"Provided that ,-
(i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August , 2018 , in respect of goods mentioned at serial numbers 1, 2, 3 , 4,5,6 , 6A, 6B , 6C and 7 of the Table below ; and
(ii ) in respect of said goods , the accumulated input tax credit lying unutilised in balance , after payment of tax for and upto the month of July , 2018 , on the inward supplies received up to the 31st day of July 2018 , shall lapse . "
2. This notification shall deemed to have come into effect from the 26th July, 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .