मध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018- श्रावण 5 , शक 1940
क्रमांक 414]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ- ए- 3-28-2017-1- पांच ( 67 ) .-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-28-2017-1- पांच (48 ) , दिनांक 30 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में, -
(i ) " राज्य सरकार " शब्दों के पश्चात् " या संघ राज्य क्षेत्र " शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा;
(ii ) " पंचायत को " शब्दों के पश्चात् " या संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को " अंतःस्थापित किया जाएगा.
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई 2018 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018
क्र. एफ-ए- 3-28-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-28-2017-1- पांच ( 67 ) , दिनांक 27 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार , उपसचिव .
827 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2018
828
Bhopal , the 27th July 2018
No. F. A- 3-28-2017-1 - V-( 67) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA-3-28-2017-1 - V (48 ) , dated 30th June 2017 , namely:-
In the said notification , in the first paragraph ,
(i ) after the words " State Government " , the words " or Union territory " shall be inserted;
(ii) after the word " Constitution " the words " or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.
2. This notification shall come into force on the 27th of July 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.