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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 422]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 28 जुलाई 2018- श्रावण 6 , शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018
क्र. 12531-253 - इक्कीस -अ(प्रा. ) अधि.-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2018
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २७ सन् २०१८
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अधिनियम , २०१८ [ दिनांक २५ जुलाई , २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २८ जुलाई , २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ है.
संक्षिप्त नाम.
भाग एक
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन.
मध्यप्रदेश अधिनियम २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, धारा १३३ - क में, उपधारा क्रमांक २३ सन् ( १ ) में, -
१९५६ का संशोधन.
एक) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(
(दो) शब्द " नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. " , के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा . इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा . " स्थापित किए जाएं.
भाग दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन.
३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, - मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.
एक ) शब्द " दो प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(
( दो) शब्द " नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा. " , के स्थान पर, शब्द " इस प्रकार प्राप्त होने 844( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2018
वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास , किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा . इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा. " स्थापित किए जाएं.
निरसन तथा
व्यावृत्ति.
४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश २०१८ ( क्रमांक ६ सन् २०१८ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
( २ ) उक्त अध्यादेश का निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018
क्र. 12531-253- इक्कीस अ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अधिनियम , २०१८ (क्रमांक २७ सन् २०१८ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 27 OF 2018
THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018
[Received the assent of the Governor on the 25th July, 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 28th July , 2018. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty - ninth year of the Republic of India as follows : -
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 . Short title .
PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 ( No. 23 OF 1956)
2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) , in section 133 - A , in sub - section ( 1 ) , -
Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.
(i) for the words " two per centum " , the words " three per centum " shall be substituted;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2018
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(ii) for the words "The amount of duty so received to the Municipal Corporation shall be used for implementation of infrastructure developments projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Corporation . " , the words " The amount of duty so received may be used for urban infrastructure development , affordable housing projects , urban transport in- cluding metro rail or such other projects in urban areas . This amount so received may also be used for repayment of loans taken for implementation of aforementioned projects . " shall be substituted .
PART II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)
3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) , in section 161 , in sub- section ( 1 ) ,—
Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.
for the words " two per centum " , the words " three per centum " shall be substituted;
(i)
(ii) for the words " The amount of duty so received to the Municipal Council or Nagar Parishad shall be used for implementation of infrastructure developments projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or behalf of the concernedMunicipal Council or Nagar Parishad : " , the words " The amount of duty so received may be used for urban infrastructure development , affordable housing projects , urban transport including metro rail or such other projects in urban areas . This amount so received may also be used for repayment of loans taken for implementation of aforementioned projects . " shall be substituted .
Repeal and saving.
4. (1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (No. 6 of 2018 ) is hereby repealed.
(2)Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of thisAct.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.