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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018- श्रावण 10, शक 1940
क्रमांक 432]
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018
एफ 73-01-2012 - अड़तीस- 3.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 15 -ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 5 में, उप - नियम ( 1 ) में, खण्ड ( ग) में, शब्द " अथवा पदोन्नति " का लोप किया जाए. 1.
2. नियम 29 में, उप- नियम ( 1 ) में, अंक एवं शब्द " 60 वर्ष ", के स्थान पर अंक एवं शब्द " 62 वर्ष " स्थापित किया जाए.
3. अनुसूची- एक में, नोट-2 में, शब्द " अथवा पदोन्नति " का लोप किया जाए .
4. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2018 से लागू होगी.
F. 73-01-2012- XXXVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 15 - C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules , 1983 , namely:-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
1. In rule 5 , in sub - rule ( 1 ) , in clause (c) , the words "of by promotion " shall be omitted.
2. In rule 29 , in sub - rule ( 1 ) , for the figure and word " 60 years " , the figure and word " 62 years " shall be substituted .
3. In Schedule - I , in Note - 2 , the words "or by promotion " shall be omitted .
4. This notification shall come into force from 31st July 2018 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .