मध्य प्र द श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 433]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018- श्रावण 10, शक 1940
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2018
क्र. डी- 15-11-2005- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) , की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11- 2005 -चौदह -3, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 , जिसका कि प्रकाशन दिनांक 20 सितम्बर 2013 को " राजपत्र " में हुआ है , की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज उड़द उरदा, मूंग , तुअर/ अरहर, मसूर एवं मटर/बटरा /बटरी , जो कि विदेशों या राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण के उपयोग के लिये मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों के द्वारा लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.
मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के " राजपत्र " में प्रकाशन की दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018
क्र. डी- 15-11-2005- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा , उपसचिव.
865 866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त 2018
Bhopal, the 1st August 2018
No. D - 15-11-2005 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby , subject to the conditions specified in this department's notification No. D- 15-11-2005 - XIV- 3 , dated 10th September 2013 published in the "Gazette " on 20th September 2013 , State Government hereby , exempt payment of whole market fee payable under the said Act , on the notified agricultural produce , Urad/Urda , Mung , Tuar/Arhar , Masoor and Mattar/Batra/Batri , brought from foreign and or out of the State for processing in the Dal Mills established in the market area .
This notification for exemption from payment of market fee shall come into force for a period of only one year from the date of publication in the "Gazette "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UPENDRA NATH SHARMA , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .