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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 437]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2018- श्रावण 13, शक 1940
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2018
क्र. एफ- 1-10-2018- छब्बीस- 1.- राज्य शासन एतद्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 ( क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2017 के नियम 44, 45,46, 47, 48, 49, 50 ( 1 ) के अंतर्गत आयुक्त, निःशक्तजन के चयन हेतु सर्च कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2018 में की गई अनुशंसा अनुसार श्री संदीप रजक, हीराकुंज 109-सी, विजय नगर , जबलपुर, मध्यप्रदेश को 03 वर्ष ( तीन वर्ष ) के लिये आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में नियुक्त करता है.
2. आयुक्त, निःशक्तजन का दर्जा राज्य शासन के सचिव के समकक्ष रहेगा .
3. आयुक्त, निःशक्तजन को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें उक्त अधिनियम के नियम 49 अनुसार देय होंगे.
4. राज्य सरकार आयुक्त , निःशक्तजन पद की पदावधि समाप्ति होने के पूर्व पद से हटाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्ताव, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--- 2018.