मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 441 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018- श्रावण 17 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 अंगस्त 2018
अधि. 26- एफ-1-20-2018- अठारह - 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 292- क, 292- ख और 292 -ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 339- क, 339 -ख एवं 339 - ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण , निबन्धन तथा शर्तें) नियम , 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तनियमों में, नियम 8 में, उप - नियम ( 2 ) में, खण्ड ( चार ) में, पूर्ण विराम , इन्वर्टेड तथा पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परंतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त कलेक्टर गाइड लाइन ( दिशानिर्देश ) के अनुसार देय विकास फीस के समतुल्य मूल्य के प्लाट बंधक रखकर विकास अनुमति दे सकेगा. ".
Noti . 26-F -1-20-2018 - XVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292- A, 292- B and 292 -E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956 ) and Section 355 read with Sections 339 - A, 339 - B and 339 -E of the Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizers , terms and conditions ) Rules , 1998 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 8 , in sub - rule (2) , in clause ( four ) , for the full stop , inverted and full stop , the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted , namely:-
"Provided that in relation of any development authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , the competent authority may grant development permission by mortgaging plots equal to the value of development fee payable according to the Collector guideline for the time being in force . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.