मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2018- श्रावण 19 , शक 1940
क्रमांक 446]
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018
क्र. -एफ- 1-11-2018-1 -उनसठ- पीजी ( एच ) .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 16 जुलाई 2018 में अधिसूचित " एम . डी. ( होम. ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 " के नियम 24 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है , अर्थात्ः-
संशोधन
1. नियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाता है :-
2.18 " ग्रामीण क्षेत्र " से अभिप्रेत है नगर निगम क्षेत्र तथा नगरपालिका/नगर परिषद् से भिन्न कोई क्षेत्र.
2. नियम 4 के उपनियम 4.1 के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-
" वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2018 को होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत नियमित सेवा में कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो. नियमित सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को नियमानुसार उच्च अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा . अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु पात्रता म. प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अनुसार होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.