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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्‍बर 2015

Published 13 August 2018

Department
वन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
447
Identifier
in.gazette.madhya.2018-08-13.447.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2018- श्रावण 22 , शक 1940

क्रमांक 447]

वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ- 30-08-2002- दस- 3.- मध्यप्रदेश अभिवहन ( वनोपज ) नियम , 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदान प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 30-08-2002 - दस- 3, दिनांक 24 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के अनुक्रमांक ( इक्यावन ) के कॉलम ( 3 ) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए, अर्थात्ः- " खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल , हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी , शहडोल, उमरिया, जबलपुर , कटनी और मण्डला जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में" .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ- 30-08-2002 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002- दस3, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

893 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2018

894

Bhopal , the 10th August 2018

No. F- 30-08-2002- X - 3.-In Exercise of the power conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules , 2000 , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification No. F- 30-08-2002 -X - 3 , dated 24th September 2015 namely:-

AMENDMENT

Inthe said Notification, at Serial number ( li ) of the Table , in column (3) , the following words shall be omitted, namely:-

" inall districts exept in districts of Khandwa, Burhanpur , Betul , Harda, Chhindwara , Balaghat, Seoni , Shahdol , Umaria , Jabalpur , Katni and Mandla ." .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CAPT . ANIL KUMAR KHARE, Secy .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-08-13.447.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-08-13.447.Extraordinary.