इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासक
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2018- श्रावण 22 , शक 1940
क्रमांक 449]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2018
क्र. डी- 15-24-2018- चौदह- 3.- केन्द्र शासन की " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की गई है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने का विनिश्चय राज्य शासन के द्वारा किया गया है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा , प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा , केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की प्रदेश के किसानों से क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है.
मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उपार्जन प्रारंभ होने के दिनांक 10 अप्रैल , 2018 से 09 जून , 2018 तक की अवधि के लिए ही मान्य होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2018
क्र. डी- 15-24-2018 - चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा , उपसचिव
897 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2018
898
Bhopal , the 13th August 2018
No. D - 15-24-2018 - XIV- 3.-The State Government. have resolved to maximize the benefit to the farmers of the state , under the Government of India's " Price Support Scheme " , notified agriculture produce Chana , Masur and Sarso is being procured by the agencies appointed by Government of India/ State Government.
In exercise of the powers conferred sub- section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempt the agencies appointed by GOI/ State Government , for procurement of notified agriculture produce Chana Masur and Sarso under the "Price Support Scheme" from the farmers state , from payment of market fee .
The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement that ie from 10th April 2018 till 09 June 2018.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UPENDRA NATH SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .