इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 462]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018 - श्रावण 29, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2018
क्र. एफ. ए- 3-89-2017-1- पांच ( 72 ) .- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89-2017-1- पांच ( 164 ) , दिनांक 12 जनवरी 2018 की निरंतरता में राज्य सरकार, एतद्वारा , अग्रिम विनिर्णयों के लिए मध्यप्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए, अग्रिम विनिर्णयों के लिए मध्यप्रदेश अपीलीय प्राधिकारी में निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करती है, अर्थात्:-
1. बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त; और
2. राज्य कर , आयुक्त.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018
क्र. एफ-ए- 3-89-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-89-2017-1- पांच ( 72 ) , दिनांक 20 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
923 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2018
924
Bhopal , the 20th August 2018
No. F. A- 3-89-2017-1 - V- (72) . In continuation of this department's Notification No. F -A- 3-89-2017-1 - V ( 164) , dated 12th January 2018 , the State Government , hereby, includes the following persons in the Madhya Pradesh Appellate Authority for advance ruling to hear the appeals against the advance ruling pronounced by the Madhya Pradesh Authority for Advance Ruling , namely:-
1. The Chief Commissioner , Central tax as designated by the Board.
2. The Commissioner, State Tax .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .