मध्यप्र
श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2018 - श्रावण 30, शक 1940
क्रमांक 465]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018
क्र. एफ. ए- 3-89-2017-1- पांच ( 73 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-41-2017-1- पांच (47 ) , दिनांक 30 जून 2017 और अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-41-2017-1-पांच ( 56 ) , दिनांक 29 जून 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में , " 30 सितम्बर, 2018 अंकों और शब्द के स्थान पर अंक और शब्द " 30 सितम्बर , 2019 " रखा जाएगा.
2. यह अधिसूचना 6 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018
क्र. एफ-ए-3-41-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-41-2017-1- पांच ( 73 ) , दिनांक 21 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
929 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2018
930
Bhopal , the 21st August 2018
No. F. A- 3-41-2017-1 - V- (73 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017 ) , the State Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA- 3-41-2017-1 - V(47 ) -2017 , dated 30th June , 2017 and No. F A-3-41-2017-1 - V( 56 ) , dated 29th June 2018 , namely:-
In the said notification , for the figures , letters and words " 30th day of September , 2018 " , the figures , letters and words " 30th day of September , 2019 " shall be substituted .
2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 6th of August, 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.