ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 468]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2018- भाद्र 2, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018
क्र. एफ-बी-1-30-2018-2- पांच, (40) .-मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2, सन् 1915 ) की धारा 62 की उप- धारा (3 ) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) , ( घ) , (ङ) , (च ) , ( छ ) एवं ( ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , विप्रकृति स्प्रिट नियम, 1960 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:
संशोधन
उक्त नियमों में, -
(1) नियम 7-ख का लोप किया जाए.
नियम 8 में,-
(2)
(एक) उपनियम ( 2 ) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.
(दो) उपनियम ( 3 ) के परन्तुक का लोप किया जाए.
(3) नियम 9 में , उपनियम ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.
2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
935 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अगस्त 2018
936
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018
क्र. बी- 1-30-2018-2- पांच, (40 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-30-2018-2- पांच, ( 40 ) , दिनांक 24 अगस्त, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव .
Bhopal , the 24 August 2018
No. F-B - 1-30-2018-2 - V (40) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and clause (a) , (d) , (e) , (f) , (g ) and (h ) of sub - section (2) read with proviso to sub - section (3 ) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 (No. II of 1915) , the State Government , hereby, makes the following further amendments in the Denatured Spirit Rules , 1960, namely :-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
(1) rule 7 - B shall be omitted.
(2) inrule 8 ,-
(i) second proviso to sub - rule (2 ) shall be omitted.
(ii) Proviso to sub- rule (3 ) shall be omitted.
(3) in rule 9, second proviso to sub- rule ( 1) shall be omitted.
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .