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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 481 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2018 - भाद्र 14, शक 1940
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल-462011
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2018
अधिसूचना
क्र. एफ- 65- एनएन- 03-2018 - पांच-606.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना एफ. 65-02-2015-तीन- नपा-280, दिनांक 7 फरवरी , 2015 द्वारा भोपाल जिले के अंतर्गत नगरपालिक निगम, भोपाल के वार्ड क्रमांक -41 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी, फैहमिदा अकबर खान का नाम " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " क्रमांक 65 , दिनांक 7 फरवरी 2015 में अधिसूचित किया गया था.
2. उक्त निर्वाचन के विरूद्ध माननीय न्यायालय तेरहवें अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक/एम.जे.सी. /140/2015 में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30-8-2018 द्वारा अभ्यर्थी, फैहमिदा अकबर खान का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है एवं पार्षद पद के लिये दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली श्रीमति समीना रेहान को वार्ड क्रमांक -41 , नगरपालिक निगम, भोपाल में पार्षद पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है.
3. अतः माननीय न्यायालय तेरहवें अपर जिला न्यायालय, भोपाल के आदेश दिनांक 30-8-2018 के पालन में वार्ड क्रमांक -41 , नगरपालिक निगम, भोपाल के पार्षद, फैहमिदा अकबर खान के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 22 के उपबंध के अंतर्गत समीना रेहान को नगरपालिक निगम , भोपाल के वार्ड क्रमांक -41 के पार्षद के रूप में एतद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है .
*पैरा 03 में नगरपालिक निगम, भोपाल के वार्ड क्रमांक-41 ( पार्षद ) के उपरोक्त घोषित निर्वाचित परिणाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक WP- 15797/2018 एवं WP- 5263/ 2018 में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .