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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 36, Part Part 1, 07 September 2018

Published 07 September 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-09-07.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018- भाद्र 16 , शक 1940

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम ,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे , प्रमुख सचि व, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई-5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 20 से 23 अगस्त 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5775

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

5776

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 (5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018

( 3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 1-216-2018-5- एक.- श्री अभिषेक सिंह , भाप्रसे (2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-972- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री आशीष भार्गव,

क्र. ई- 5-724- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को दिनांक 22 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2018 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 सितम्बर एवं 13, 14 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 अगस्त एवं 08 , 09 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव,

अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्र. ई -5-829- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2018 तक, चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई-1-217-2018-5- एक. श्रीमती सरिताबाला ओम प्रजापति, भाप्रसे ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-481- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस . , विकअ- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5777 क्र. ई - 5-896- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह , (3 ) अवकाशकाल में श्री बी.एस. कुलेश , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

आयएएस. , सचिव, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एस . कुलेश , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2018 (2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-949- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार

क्र. ई- 5-984- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री शीतला पटले , भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डबरा जिला ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2018 द्वारा पूर्व में स्वीकृत दिनांक 26 फरवरी से 24 अगस्त 2018 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 अगस्त से 29 दिसम्बर 2018 तक एक सौ सत्ताईस दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

वर्मा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे , अपर कलेक्टर , जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 5-1048 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-996 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी.एस. कुलेश, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 17 से 21 अगस्त 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. कुलेश, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, केवल कलेक्टर , जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

5778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. ई . - 5-630- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री नीरज मंडलोई , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को ओपीएम विश्वविद्यालय , वांशिगटन, अमेरिका में दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18 सितम्बर 2018 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-437-2017-5- एक. श्री शिवपाल , भाप्रसे ( 2009 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2017 - AIS (I)-B , दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा भाप्रसे में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई है. भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014/03/2007 -AIS (I ) दिनांक 19 फरवरी 2018 से उन्हें भाप्रसे संवर्ग में आवंटन वर्ष 2009 प्रदान किया गया है . आवंटन वर्ष 2009 के आधार पर श्री शिवपाल द्वारा भाप्रसे में 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2018 को पूर्ण कर ली जाने के फलस्वरूप उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( JAG ) की पात्रता उद्भूत हो गई है. तथापि चूंकि भाप्रसे में श्री शिवपाल की वास्तविक रूप से नियुक्ति दिनाकं 18 जनवरी 2018 को हुई है , अतः श्री शिवपाल को दिनांक 1 जनवरी 2018 से काल्पनिक रूप से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियम-3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade ) रुपये 78800-209200 (पे मेट्रिक्स-12 ) स्वीकृत किया जाता है. श्री शिवपाल को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का वास्तविक लाभ भाप्रसे में नियुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2018 से प्राप्त होगा.

क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 28 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-594- आयएएस लीव 5- एक.- ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एस्टोनिया में आयोजित सी आई ओ , ई- गर्वनेंस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि दिनांक 26 अगस्त से 2 सितम्बर 2018 तक, आठ दिन तक आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 3 से 6 सितम्बर 2018 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 5-1070 - आयएएस-लीव -5- एक. ( 1 ) श्री सुरेश कुमार, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अशोकनगर को दिनांक 4 से 14 सितम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 , 03 एवं 15 , 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5779 ( 2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018 (3) अवकाशकाल में श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 154-93- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे , अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 अगस्त व 02-03 सितम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. - 5-1085 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे , आयुक्त नगरपालिक निगम , जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2018 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018 (3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

क्र. एफ-1 ( ए) 107-08- ब-2-दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम कोदिनांक 30 जुलाई से 10 अगस्त 2018 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 जुलाई 2018 व 11-12 अगस्त 2018के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2018

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-888- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर , जिला राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2018 द्वारा 8 से 10 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2018

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. ई- 5-1091- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मुजीबुर्रहमान खान, आयएएस. , मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ-1 ( ए) 148-95-ब-2-दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 30-31 जुलाई 2018, दो दिवस एवं दिनांक 13-14 अगस्त 2018 दो दिवस कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

5780

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. एफ-1 ( ए) 199-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2018 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018

फा. क्र. 3534- इक्कीस- ब-(दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियोंको प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय की सहमति अनुसार श्री रोहित मिश्रा , विशेष शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर को आदेश जारी होने के दिनांक से लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है .

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2018

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस ब ( एक) -3844-2018.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) -2051- 2016, दिनांक 6 जून 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशित अतिष्ठित करते हुए तथा फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस ब( एक) -3633-2018 , दिनांक 8 अगस्त 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अगस्त, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को सारणी के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपधारों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो , विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(1) " 1

मुख्यालय का नाम (3) भोपाल

(2) श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार

(4) भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , दतिया, टीकमगढ़, विदिशा , छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद , गुना , राजगढ़ , हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर ." .

5781 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

F. No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) -3844-2018 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , and in partial supersession of this departmemt notification F. No. 1-5-96 - XXI - B ( one ) -2051-2016, dated 6th June 2016 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette part- 1 dated the 17th June , 2016 and in supersession of this departmemts notification F. No. 1-5-96 -XXI - B ( one) - 3633-2018 , dated 8th August 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated the 17th August the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof in place of Shri Ravindra Kumar Bhadrasen , IInd Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 ( No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur of by the District and Sessions Judge of the Concerned District , as the case may be:-

TABLE

Name of Judge (2)

Jurisdiction of Special Court (4)

S. No. (1)

Headquarter

(3)

"1

Bhopal

Shri Alok Awasthi , XXth Additional Sessions Judge , Bhopal.

Bhopal , Sehore , Raisen , Gwalior , Bhind , Morena, Shivpuri , Datia , Tikamgarh , Vidisha , Chhatarpur, Betul , Hoshangabad , Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur and Ashoknagar ." .

फा. क्र. 3 (ए) 19-2003-इक्कीस- ब- ( एक) 3748.- यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल) क्रमांक 1022- 89 अखिल भारीय जजेस एसोसिशन एवं अन्य विरुद्ध भार संघ एवं अन्य में पारित , आदेश दिनांक 21 फरवरी , 2006 और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

और यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8 ( 2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;

अतएव, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी, समसंख्यक अधिसूचा दिनांक 30 अगस्त 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 10 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2012 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 7 दिसम्बर 2012 में प्रकाशित की गई थी, अधिसूचना क्र. 3 (ए) 19-2003-21 - ब, दिनांक 8 अगस्त 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 अगस्त 2014 में प्रकाशित की गई थी एवं अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2017 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 14 अप्रैल 2017 में प्रकाशित की गई थी, के क्रम में, राज्य शासन , संचालक, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायकि अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है:-

सारणी

चिकित्सालय का नाम (3)

स. क्र. (1)

जिला (2)

1

भोपाल

एएसजी हॉस्पिटल, अरेरा कॉलोनी , भोपाल

2

भोपाल

3

भोपाल

4

भोपाल

दिव्या एडवांस ई.एन.टी. क्लीनिक, ई-7 , अरेरा कॉलोनी , भोपाल स्माइल केयर डेन्टल क्लीनिक, शॉप नं . 52 , पिक टावर, रायसेन रोड, भोपाल सेन्टर फॉर स्किन डिजीज, ई -2 /38 , अरेरा कॉलोनी , भोपाल [ भाग 1 5782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

F. No. 3 (A) -19-2003 - ΧΧΙ - Β 3748-18 (One) . WHEREAS in compliance of the order dated 21st Febuary , 2006 passed by the Supreme Court of India- in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union on India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the State Council , the Law and Legistative Affairs Department vide its order dated 15th June , 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;

AND WHEREAS Para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provide that the State Government shall notifiy private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of this departmnest's notification F. No. 3 (A) -19-2003 - XXI - B ( One ) , dated 30 October , 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 13th November , 2009, Notification of even number dated 30th August 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 10th September 2010 Notification of even number 27th November , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 7 December , 2012 Notification of even number dated 8-8-2014 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 22 August , 2014 , and Notification of even number dated 4 April 2017 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 14 April 2017 the State Government , in consultation with the Director , Health Service , Madhya Pradesh hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members : -

TABLE

Distirct (2)

Name of Hospitals (3)

S. No. (1)

1

ASG Hospital , E- 3 , Arera Colony , Bhopal

Bhopal

2

Divya Advance E. N. T. Clinic , E -7 , Arera Colony, Bhopal Bhopal

3

Smile Care Dental Clinic , Shop No. 52 , Pink Towar Raisen Road, Bhopal Bhopal

4

Bhopal

Centre for Skin Disease , E - 2/ 38 , Arera Colony , Bhopal

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -3983, 3999-018 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 26 एवं 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

स. क्र.

(4) विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम

(3)

(1)

सिविल जिले का नाम (2)

"2.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट

श्री सुखराम सेनम , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट अलीराजपुर

देवास

26.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास श्री गंगाचरण दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.

99 .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा

शिवपुरी

श्री संजीव जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा.

5783 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI -B ( one ) -3983-3999-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial numbers 2, 26 and 99 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

(1)

Name of the Civil District (2)

Name of the Judge of the Special Court (4)

" 2.

Alirajzpur

(3)

Additional Sessions Judge, Jobat

Shri Sukhram Senam , Additional Sessions Judge , Jobat .

26.

Dewas

IInd Additional Sessions Judge , Dewas .

Shri Gangacharan Dubey , IInd Additional Sessions Judge , Dewas .

99.

Shivpuri

IInd Additional Sessions Judge , Karera .

Shri Sanjeev Jain , IInd Additional Sessions Judge , Karera . " फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक) -3983, 3999-018.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-2003- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 26 एवं 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

(1)

सिविल जिले का नाम (2)

(3)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)

"2.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट

अलीराजपुर

जोबट का विद्युत् क्षेत्र

26.

देवास

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास

सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 -ए 27, 28 एवं 28 -ए ) के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर.

"99.

शिवपुरी

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा

करेरा का विद्युत् क्षेत्र. "

F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B( one) -3983-3999-2018 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Courtof Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83- 5784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 03 -XXI - B( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September , 2010 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial numbers 2, 26 and 99 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of the CivilDistrict

Territorial jurisdiction of Special Court ( Acording to the electricity Area) (1)

(2)

(4)

"2.

Alirajzpur

Electricity area of Jobat

(3)

Additional Sessions Judge , Jobat

26.

Dewas

IInd Additional Sessions Judge , Dewas .

All Electricity Area of Civil District Dewas ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 26 -A 27 , 28 & 28 -A) .

"99 .

Shivpuri

Electricity area of Karera . "

IInd Additional Sessions Judge , Karera.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2018

फा. क्र. 4019-2018 - इक्कीस- ब ( एक ).- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री महेश कुमार सैनी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनके द्वारा आवेदन - पत्र दिनांक 4 अगस्त 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ - कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) नियम, 1964 के नियम 2 एवं 3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेज ( डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1958 के नियम 16( 2 - ए ) , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम 1976 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें दिनांक 4 सितम्बर 2018के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .

फा. क्र. 17( ई ) 44-2013- इक्कीस- ब ( एक ) -3992-18.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) का धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 22, 34 , 38, 39, 42 तथा 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

क्रमांक (1)

जिले का नाम (2)

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

"22.

मंदसौर

श्री अनिश कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, मंदसौर

34.

सिवनी

38.

शिवपुरी

39.

सीधी

श्रीमती आतिशा श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, सिवनी श्री डी. एल . सोनिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी श्रीमती ममता जैन , विशेष न्यायाधीश , सीधी

42.

उज्जैन

श्री राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

46.

अनूपपुर

श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि- II ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर" यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

5785 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

F. No. 17 (E) 44-2013 -XXI -B (one) -3992-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. Β ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 20th September , 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial numbers 22 , 34, 38, 39, 42 and 46 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No. (1)

Name and Designation of the Judge (3)

Name of Distirct (2)

"22 . Mandsaur

Shri Anish Kumar Mishra , Special Judge , Mandsaur

Seoni

34.

Smt. Ashita Shrivastava , Special Judge , Seoni

38. Shivpuri

Shri D. L. Sonia , Ist Additional Sessions Judge , Shivpuri

Sidhi

39.

Smt. Mamta Jain , Special Judge , Sidhi

42.

Ujjain

Shri Rajendra Deoda , IVth Additional Sessions Judge , Ujjain 46. Anuppur

Shri Ashok Kumar Sharma , ( Jr. II) Additional Sessions Judge , Anuppur . " This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

फा. क्र. 4060-2018-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री गोपाल सिंह नेताम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन- पत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम - रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1964 के नियम 2 एवं 3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेज ( डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1958 के नियम 16 ( 2 -ए) , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस - ब ( एक ) 3633-2018 .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 8-2012-इक्कीस- ब( एक ) 1878-2018 , दिनांक 8 मई 2018 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18 मई, 2018 प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अप्रभावी बनी रहेंगी.

F. No. - 17- (E ) -8-2012 -XXI - B ( 1 ) 3633-2018 .- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nayayalya Niyam , 2012 , the State Government , hereby , makes the following amendment in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) 1878-2018 , dated 8th May 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) dated 18th May, 2018 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , serial number 1 and entries relating thereto shall remain uneffected .

5786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस-ब-( एक ) 3904-2018 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2 , 7, 7 - ग, 40, 41 , 42 तथा 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्-

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड

विशेष न्यायालय

अनुक्रमांक न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(1)

(2)

"2. श्री राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.

7. श्री अनिश कुमार मिश्रा , विशेष न्यायाधीश, मंदसौर.

7-ग

(3)

(4)

उज्जैन

उज्जैन

मंदसौर

मंदसौर

मंदसौर (भानपुरा )

श्री केशव सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर ( भानपुरा) .

40. श्रीमती आतिशा श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश , सिवनी.

41. श्री डी. एल. सोनिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.

42. श्रीमती ममता जैन, विशेष न्यायाधीश , सीधी.

50. श्री अशोक कुमार शर्मा , ( जूनि. II ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर.

मंदसौर (भानपुरा )

सिवनी

सिवनी

शिवपुरी

शिवपुरी

सीधी

सीधी

अनूपपुर"

अनूपपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा- विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F -No . 1-6-89 - XXI - B ( one) 3904-2018 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence ofthe Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B (one ) , dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated the 17th April , 1998 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the schedule , for serial numbers 2 , 7 , 7 - C, 40, 41 , 42 and 50 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :---

S.No.

(1)

Name and Designation ofthe Judge (2)

"2 .

Shri Rajendra Deoda, IVth Additional Sessions Judge , Ujjain .

Special Court

Local area Session Divisions

(4)

(3)

Ujjain

Ujjain भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(1)

(2)

7. Shri Anish Kumar Mishra , Special Judge, Mandsaur.

7-C Shri Keshav Singh , Additional Sessions Judge , Mandsaur (Bhanpura) .

40. Smt. Ashita Shrivastava , Special Judge , Seoni .

41. Shri D. L. Sonia , Ist Additional Sessions Judge, Shivpuri .

42. Smt. Mamta Jain , Special Judge , Sidhi 50. Shri Ashok Kumar Sharma (Jr. II ) Additional Sessions Judge , Anuppur .

5787 (3)

(4)

Mandsaur

Mandsaur

Mandsaur (Bhanpura) Madnsaur (Bhanpura)

Seoni

Seoni

Shivpuri

Shivpuri Sidhi

Sidhi

Anuppur

Anuppur" This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस-ब-( एक ) 3864-2018 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 फरवरी, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक12 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में,

संशोधन

( 1 ) अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

विशेष न्यायालय

अनुक्रमांक

(1)

(2) "8 -ए.

स्थानीय क्षेत्र

(3) भोपाल

विशेष न्यायालय, भोपाल

8-बी.

भोपाल."

विशेष न्यायालय , भोपाल

(2) अनुक्रमांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(1)

(2) " 19-ए.

स्थानीय क्षेत्र

(3)

ग्वालियर

विशेष न्यायालय , ग्वालियर

19-बी.

ग्वालियर. "

विशेष न्यायालय , ग्वालियर

(3) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

(1)

(2) "22-ए.

22-बी.

स्थानीय क्षेत्र

(3)

इन्दौर

विशेष न्यायालय , इन्दौर

विशेष न्यायालय , इन्दौर

इन्दौर. "

(4) अनुक्रमांक 23 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक

स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

(1)

(2) "23-ए.

23-बी.

(3)

विशेष न्यायालय , जबलपुर

विशेष न्यायालय , जबलपुर

जबलपुर जबलपुर ." 5788

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

(5) अनुक्रमांक 25 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(1)

(2) " 25-ए.

(3)

कटनी

विशेष न्यायालय , कटनी

25-बी.

कटनी."

विशेष न्यायालय, कटनी

(6 ) अनुक्रमांक 27 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(2) (1)

"27-ए.

(3)

मंदसौर

विशेष न्यायालय, मंदसौर

27-बी.

मंदसौर ."

विशेष न्यायालय, मंदसौर

(7 ) अनुक्रमांक 29 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(1)

(2) "29-ए.

(3)

मंदसौर

विशेष न्यायालय, ( गरोठ ) मंदसौर

29-बी.

भानपुरा , मंदसौर ."

विशेष न्यायालय, ( भानपुरा ) मंदसौर

(8) अनुक्रमांक 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(2) (1)

" 31-ए.

(3)

नरसिंहपुर

विशेष न्यायालय , नरसिंहपुर

31-बी.

नरसिंहपुर. "

विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर

(9) अनुक्रमांक 32 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(2) (1)

(3)

नीमच

विशेष न्यायालय , नीमच

"32- ए.

32-बी.

नीमच

विशेष न्यायालय, नीमच

32-सी.

मनासा, नीमच

विशेष न्यायालय, ( मनासा ) नीमच

32-डी.

जावद, नीमच. '

विशेष न्यायालय , (जावद) नीमच

(10) अनुक्रमांक 36 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(1)

(2) "36-ए.

(3)

रतलाम

विशेष न्यायालय , रतलाम

"36-बी.

रतलाम. "

विशेष न्यायालय , रतलाम

( 11 ) अनुक्रमांक 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् : - स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक

(2) (1)

"37-ए.

(3)

जावरा, रतलाम . "

विशेष न्यायालय , ( जावरा ) रतलाम

भाग 1 ]

5789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(12) अनुक्रमांक 38 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्: -

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश अनुक्रमांक

(1)

(2) "38-ए.

विशेष न्यायालय, रीवा 38-बी.

विशेष न्यायालय , रीवा स्थानीय क्षेत्र

(3)

रीवा

रीवा. "

(13) अनुक्रमांक 48 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश अनुक्रमांक

(2) (1)

"48-ए.

विशेष न्यायालय , सिंगरौली 48-बी.

विशेष न्यायालय , सिंगरौली स्थानीय क्षेत्र

(3) सिंगरौली

सिंगरौली."

(15) अनुक्रमांक 52 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश अनुक्रमांक

(1)

(2) "52-ए.

विशेष न्यायालय , विदिशा 52-बी.

विशेष न्यायालय , विदिशा स्थानीय क्षेत्र

(3)

विदिशा विदिशा. "

F-No . 1-6-89 - XXI - B ( 1 )3864-2018 . In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI- B ( 1 ) , dated 24th February , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 dated the 12th March, 2010 , namely : -

AMENDMENT In the said notification , in the schedule.- (1) after serial number 8 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely : - S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) (1)

"8-A.

Special Court , Bhopal " 8 -B .

Special Court , Bhopal Local area

(3)

Bhopal

Bhopal .''

(2) after serial number 19, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge (1)

(2) "19 -A.

Special Court , Gwalior "19 -B .

Special Court, Gwalior Local area

(3)

Gwalior

Gwalior ."

(3) after serial number 22, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) (1)

"22- A .

Special Court , Indore "22-B .

Special Court , Indore Local area

(3)

Indore

Indorel ."

(4) after serial number 23 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) (1)

"23 - A .

Special Court , Jabalpur "23 -B .

Special Court , Jabalpur Local area

(3)

Jabalpur

Jabalpur ." 5790

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

(5) after serial number 25 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(1)

(2) "25 -A.

Special Court, Katni "25 -B .

Special Court, Katni Local area

(3)

Katni

Katni ."

(6) after serial number 27 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely:-

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) S.No. (1)

"27 -A.

Special Court , Mandsaur "27-B .

Special Court , Mandsaur Local area (3)

Mandsaur

Mandsaur. "

(7) after serial number 29 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(1)

(2) "29-A.

Special Court , ( Garoth ) Mandsaur "29 -B .

Special Court , ( Bhanpura) Mandsaur Local area (3)

Garoth, Mandsaur

Bhanpura , Mandsaur. "

(8) after serial number 31 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No. (1)

Sessions Judge/Additional Sessions Judge (2) "31 -A .

Special Court , Narsinghpur 31-B .

Special Court , Narsinghpur Local area (3)

Narsinghpur

Narsinghpur."

(9) after serial number 32, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) S.No. (1)

"32-A.

Special Court, Neemuch 32-B .

Special Court , Neemuch "32- C .

Special Court , (Manasa) Neemuch 32-D.

Special Court , (Jawad) Neemuch Local area (3)

Neemuch

Neemuch

Manasa , Neemuch

Jawad, Neemuch

(10) after serial number 36, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

S.No. (1)

(2) "36-A .

Special Court, Ratlam 36-B .

Special Court , Ratlam Local area (3)

Ratlam

Ratlma."

(11) after serial number 37 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) (1)

"37 -A.

Special Court , (Jaora) Ratlam Local area

(3)

Jaora , Ratlam

(12) after serial number 38 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(1)

(2) "38 -A.

Special Court , Rewa 38-B .

Special Court , Rewa Local area (3)

Rewa

Rewa ."

(13) after serial number 48, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted , namely :-

S.No.

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(2) (1)

"48- A .

Special Court , Singroli 48 -B.

Special Court, Singroli Local area

(3)

Singroli

Singroli."

(14) after serial number 52 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S.No.

Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(2) (1)

"52- A .

Special Court , Vidisha 52-B .

Special Court , Vidisha Local area

(3)

Vidisha

Vidisha ." 5791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018 फा. क्रमांक 3 ( बी ) 3-2015- इक्कीस ब (एक) 4088, (मेरिट क्र. 88 ) , राज्य शासन, कुँवर युवराज सिंह पिता श्री लाखन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1982 है.

फा. क्रमांक 2966- इक्कीस ब (दो) 2018.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ( 1994 का समसंख्यक 10 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में प्रकरणों का संचालन करने के लिये, ऐसे जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन तथा जहां ऐसे उपसंचालक, अभियोजन पदस्थ नहीं हैं वहां जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. बी-4-12-2016- चौदह - 2.- राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7, दिनांक 30 जुलाई 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अन्तर्गत रहली , जिला- सागर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है. नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु 40 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जाये.

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रस्तावित अधोसंरचना विकास के लिए अनावर्ती मद में राशि रुपये 8292.03 लाख तथा संचालन के लिए आवर्ती व्यय हेतु राशि रुपये 3163.30 लाख तीन वर्ष में राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि- परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

उद्यानिकी महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2354 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल 2018 के परिशिष्ट-2 ( अ ) एवं 2 ( ब ) अनुसार अधिष्ठाता का 01 - पद, प्रध्यापक के 08 - पद, सह प्रध्यापक के 11 पद, सहायक प्रध्यापक के 31 पद तथा गैर शैक्षणिक के 41 पद, इस तरह कुल 92- पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है. शेष कार्य आउटसोर्स किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव .

5792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

परिशिष्ट-1 नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय रहली , जिला सागर की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

अ-अनावर्ती

क्र.

मद

कुल राशि (1)

(2)

(3) 1

8163.53 भवनों का निर्माण कार्य ( मुख्य भवन छात्रावास , आवासीय भवन , आदि ) विकास कार्य जैसे विद्युत् केन्द्र की स्थापना , अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास , यांत्रिकी वर्कशाप.

2 उपकरण

100.00 3

8.50 वाहन ( बस एवं जीप)

4 ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग

20.00

8292.03

कुल अनावर्ती व्यय

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब-आवर्ती

क्र.

मद

कुल राशि (1)

(2)

(3)

(राशि रुपये लाख में ) प्रथम वर्ष के लिये राशि

द्वितीय वर्ष के लिये राशि

(4)

तृतीय वर्ष के लिए राशि (6)

(5)

1500.00

2000.00

3163.53 1500.00 *

50.00

50.00

8.50

10.00

10.00 3058.50

2060.00

3173.53 प्रथम वर्ष के लिये राशि (4)

1

2651.70 वेतन एवं भत्ते ( शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग) .

2 आवर्ती आकस्मिकता व्यय

146.00 3

65.60 यात्रा भत्ता एवं पीओएल

4 ब्लाक ग्रांट

300.00

3163.30 कुल आवर्ती व्यय

11455.33

योग-(अ एवं ब)

द्वितीय वर्ष के लिये राशि (5)

तृतीय वर्ष के लिए राशि (6) 818.01

874.20

959.49 41.00

47.00

58.00 18.00

21.60

26.00

100.00

100.00

100.00 977.01

1042.80

1143.49 4035.51

3102.80

4317.02 5793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

परिशिष्ट-2 ( अ ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली , जिला सागर के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

प्रशासकीय पद :

अधिष्ठाता ( एक ) वेतनमान रुपये 37,400-67,000 + 10,000/- एजीपी

शैक्षणिक पद:

विभाग

सह प्राध्यापक वेतनमान

प्रध्यापक वेतनमान रु. 37,400-

67,000+ 10,000/- एजीपी

(2)

01 (1) फल विज्ञान (Breeding +Production)

01 सब्जी विज्ञान (Breeding+Production + seed Production/seed Technalogy )

01 फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production) .

01 पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding + Production) .

01 पादप संरक्षण (Entomalogy+Plant Pathalogy)

01 आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry , crop physiology , Biotechnology and genetics and plant Breeding , statistics and computer scieneces).

01 प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry , microbiology , water Technology , Environmental Science , Agricultural Engineering , Agroforestry)

01 सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension , Agriculturul Economics , Agri/Horti , Business Managemenet , English , Physical Education & Library Science) .

08

कुल पद पद

01 अधिष्ठाता

08 प्राध्यापक

11 सह प्राध्यापक

31 सहायक प्राध्यापक

51 योग कुल पद ..

रु. 37400-67000 + 9000/- एजीपी (3)

सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100 + 6000/- एजीपी (4)

03

02

04

01

01

02

02

01

02

03

02

06

06

01

05

01

11

31 5794

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

परिशिष्ट-2 ( ब ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली जिला सागर के शैक्षणिक लिए गैर पद

( स ) गैर शैक्षणिक पद :

क्र. (1)

पदनाम (2)

संख्या (3)

1

1

सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी

1

2

अधीक्षक (प्रशासन )

1

3

सहायक लेखा नियंत्रक

1

4

प्रयोगशाला सहायक

2

5

पुस्तकालय सहायक

8

6

प्रयोगशाला तकनीशियन

8

7

प्रक्षेत्र सहायक

2

8

सेल्फ असिस्टेंट

6

9

कम्प्यूटर सहायक

3

10

केअरटेकर

11

2

वाहन चालक ( जीप)

2

12

वाहन चालक ( ट्रेक्टर )

4

13

कार्यालय सहायक

41

*मंत्रि- परिषद् स्वीकृति अनुसार गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा.

क्र. बी-4-14-2016- चौदह-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा , मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 8, दिनांक 30 जुलाई 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत खुरई, जिला- सागर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सुनेटी पटवारी हल्का नं. 27 में 33.75 हेक्टर एवं ग्राम घोरट पटवारी हल्का नं. 27 में 16.28 हेक्टर चिन्हित की गई भूमि 50.03 हेक्टर में से 30 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जावे.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए अनावर्ती मद में राशि रुपये 9821.46 लाख तथा महाविद्यालय के संचालन हेतु आवर्ती व्यय के लिए राशि रुपये 3299.31 लाख की वित्तीय सीमा में तीन वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि - परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

कृषि महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2353 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संलग्न परिशिष्ट-2( अ) एवं 2( ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01 - पद, सह प्रध्यापक के 08 पद, सहायक प्रध्यापक के 23 पद तथा गैर शैक्षणिक के 54 - पद, इस तरह कुल 86 - पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है. शेष कार्य आउटसोर्स किये जाने की विधिवत कार्यवाही की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जितेन्द्र सिंह परिहार , अवर सचिव.

भाग 1 ]

5795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

परिशिष्ट-1 नवीन कृषि महाविद्यालय, खुरई ( सागर ) की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(अ) अनावर्ती ।

क्र.

मद

कुल राशि (1)

(2)

(3) 1

(राशि रुपये लाख में) प्रथम वर्ष के लिये राशि

तृतीय वर्ष के लिए राशि द्वितीय वर्ष के लिये राशि (5)

(4)

(6)

2500.00

1437-55 *

9039.48 भवनों का निर्माण कार्य ( मुख्य)

भवन छात्रावास, आवासीय भवन, कृषक प्रशिक्षण भवन, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य विकास कार्य जैसे -विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास , यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण आदि.

2 उपकरण

300.00 3

30.00 वाहन ( बस एवं जीप )

4 ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग व्यय ( 5 प्रतिशत ) 451.98

9821.46

कुल अनावर्ती व्यय

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब- आवर्ती

मद

क्र.

कुल राशि (1)

(2)

(3) 1

2449.31 वेतन एवं भत्ते ( शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग ) .

2 आवर्ती आकस्मिकता व्यय

195.00 3

55.00 यात्रा भत्ता एवं पीओएल

4

600.00 ब्लाक ग्रांट

3299.31 कुल आवर्ती व्यय

योग-(अ एवं ब ) 13120.77

3039.43 2062.50

100.00

200.00

30.00

201.98

250.00

3832.03

2950.00

3039.43 प्रथम वर्ष के लिये राशि

(4)

द्वितीय वर्ष के लिये राशि (5)

तृतीय वर्ष के लिए राशि (6) 733.19

805.94

910.18

70.00 60.00

65.00

20.00 16.67

18.33

200.00

200.00

200.00

1200.00 1009.86

1089.27

4039.27

4841.89

4239.61 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5796

परिशिष्ट-2 ( अ ) कृषि महाविद्यालय खुरई जिला ( सागर ) के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ ) प्रशासकीय पद 01 , अधिष्ठाता ( एक ) वेतनमान रुपये 37,400-67,000 + 10,000/- ( ए.जी.पी. )

(

(ब) शैक्षणिक पद:

कुल पद विभाग

क्र.

सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400- सहा-प्राध्यापक वेतनमान रु.

67,000+

9,000/ - ए.जी.पी.

(5)

15,600-39,100+ 6,000/- ए.जी.पी. (4)

(3)

(1)

(2)

5

4

1

1 सस्यविज्ञान

3

2

1

2 कृषि अर्थशास्त्र

2

1

1

3 कृषि प्रसार एवं प्रचार विभाग

3

2

1

4 कीटशास्त्र विभाग

3 5

1

2

जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग

3

2

1

6 हार्टीकल्चर

3

2

1

7 मृदा विज्ञान

3

1

2

प्लांट पैथोलाजी

8

1

1

0

9 पशु विज्ञान

1

1

0

10 कृषि अभियांत्रिकी

1

1

0

11 बायोकैमेस्ट्री

1

0

1

12 क्रीड़ा अधिकारी

1

1

0

13 सहायक ग्रंथपाल

1

1

0

प्रक्षेत्र प्रबंधक

14

31

23

8

कुल पद

*शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं .

परिशिष्ट-2 ( ब ) (स ) गैर शैक्षणिक पद:

संख्या

(3)

पदनाम (2)

क्र. (1)

1

1

पी.ए. टू डीन ( अधिष्ठाता)

1

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

2

1

3

सहायक शैक्षणिक अधिकारी

1

4

सहायक लेखाधिकारी

3

सहायक

5

1

6

स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर

1

स्टोर कीपर

7

1

8

पुस्तकालय सहायक

1

सैल्फ असिस्टेंट

9

11

10

सहायक ( प्रशासनिक भवन)

19

प्रयोगशाला सहायक

11

13

फील्ड असिस्टेंट

12

54

कुल पद .

*मंत्रि- परिषद् स्वीकृति उपरांत गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा तथा शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5797

भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2018

अधिसूचना क्रमांक डी- 5-10-101-09-चौदह- 3.- दिनांक 1 फरवरी 2018 से राज्य शासन द्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमां 24 सन् 1973 ) की धारा 41 ( ख ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है.

(1)

(2)

(3)

01.

सदस्य

श्री आशाराम यादव, सेमरी, तह. बुधनी, जिला सीहोर.

उक्त समसंख्यक अधिसूचना एतद्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. -डी- 5-10-101-09-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal , the 30th August 2018

Vide Notification No. D- 5-10-101-09 -XIV - 3 -dated 1-2-18 .- In exercise of the powers conferred by Section 41 (B) ( 1 ) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government had nominated the following mamber to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board in additoin to the ex- officio members under Clause 41 ( 1 ) (B) :-

S. No.

(1)

Name (2)

Post (3)

1

Member

Shri Asharam Yadav, Semri Teh . Budni , Distt. - Sehore.

Said order is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

UPENDRA NATH SHARMA , Dy . Secy.

5798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

आवासीय,वाणिज्यिकसहआवासीय,वाणिज्यिक, सार्वजनिकएवंअद्धसार्वजनिक,आमोद-प्रमोद,हरित संरक्षितक्षेत्र,सार्वजनिकसेवासुविधाऐं,ऐतिहासिक धरोहरक्षेत्र,जलक्षेत्रएवंयातायात

प्रस्तावितभूमिउपयोगएवंविकासयोजनाए.बी.डी.

एरियामेंनिर्दिष्टप्रावधानधारा23-क(1)(क)केअंतर्गत

अनुसूची

आवासीय,वाणिज्यिक, सार्वजनिकएवंअद्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद,सार्वजनिकसेवा सुविधाऐं,यातायातएवंजल क्षेत्र

इन्दौरविकासयोजना2021में

निर्धारितभूमिउपयोगएवंमध्य

क्षेत्रहेतुविकासनियम

नगरीयविकासएवंआवासविभाग मंत्रालय,वल्लभभवन,भोपाल भोपाल,दिनांक29अगस्त2018

घटक

भूमिउपयोग

28 हेक्टेयर

क्षेत्रफल

(हैक्टयर

मीटर)

731.128 हेक्टेयर मेंसे300.

योजनाईकाईक्र.1

(मध्यक्षेत्र)

उत्तर वी.आई.पी. रोड़ दक्षिण-कलेक्टोरेट

रोड पश्चिम-एम.ओ.जी. पूर्व-रेल्वेलाईन लाईनएवंगणेशगंज रोड़

कस्बा इन्दौर

1

क्र.ग्रामका नाम

क्रमांकएफ3-90/2018/18-5:-मध्यप्रदेशनगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम,(संशोधित)1973(क्रमांक-1सन्2012),कीधारा23-"क" कीउपधारा(2)द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए,राज्यसरकारएतद्द्वारासंचालनालय,नगरतथाग्रामनिवेशकीसूचनाक्रमांक 3966/टी.सी./02/2018भोपालदिनांक12.07.2018द्वाराप्रकाशितइन्दौरविकासयोजना2021मेंउपातंरणहेतुसूचनाद्वाराअपेक्षितकिये गयेअनुसारएवंसंचालकनगरतथाग्रामनिवेशकेप्रतिवेदनकेआधारपरउक्तधाराकीउपधारा(2)प्रवर्तितइन्दौरविकासयोजना2021 मेंउपातंरणकीपुष्टिकरतीहै।उपातंरणब्यौरेएवंशर्तेनिम्नानुसारहै:-

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 7 सितम्बर 2018

5799 इन्दौरए.बी.डीएरियाप्लानमेंनिर्धारितअध्याय8 अनुसार

अतिरिक्तएफ.ए.आरपरप्रीमियम

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

पार्किंगफीस

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

भूखण्डक्षेत्रफल,भूखण्डकीचौड़ाईएवंसड़कचौड़ाई ए.बी.डीविकासयोजनामेंनिर्धारित

भूखण्डक्षेत्रफल,भूखण्डकीचौड़ाईएवंसड़कचौड़ाई ए.बी.डीविकासयोजनामेंनिर्धारित सारणी28केअनुसार

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8सारणीक्र.30अनुसार

सारणी28केअनुसार

भूखण्डसंयुक्तीकरण

1000वर्गमी.सेअधिकः50प्रतिशत

सड़कचौड़ाईअनुसार

500वर्गमी.तक70प्रतिशत

12मी.ओर15मी18मी.

500वर्गमीटरसे1000वर्गमीटरतक60%

30मी.45मी.

500वर्गमीटरतक70%

500वर्गमी.सेअधिकएवं1000वर्गमी.तक60प्रतिशत

बिन्दुक्र.8.6.8.1.3

18मी.:24मी.

24मी.:30मी.

9मीटरसेकम9मीटर

9मीटर12मीटर

दो-पहियावाहनपार्किंगहेतुमानकअध्याय8के

इन्दौरविकासयोजना2021 मेनिर्धारितअध्याय6के अनुसार

4.5,3,3,3मी.

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

नियमोमेप्रावधाननहीहै

अग्रभागमेंन्यूनतमं20प्रतिशत अतिरिक्तभूखण्डीयक्षेत्रपार्किंग सीमांतखुलाक्षेत्रनहीं 400वर्गमी.सेअधिक

400वर्गमी.तकन्यूनतम

400वर्गमीटरतक:60% 400वर्गमी.तक60प्रतिशत 400वर्गमी.सेअधिक40 प्रतिशत

400वर्गमी.तक:6,3,3,3मी.

हेतुखुलारखाजाना

सड़ककीचौड़ाईका1.5गुनाया 15मी.जोभीकमहो।

1ई.सी.एस.प्रति100वर्गमी.

आवासीय

वाणिज्यिकमार्ग

विकास नियमन

न्यूनतम सीमांतखुला क्षेत्र

पार्किंग

भवनऊँचाई

न्यूनतम सीमांतखुला क्षेत्र

आयके स्त्रोत

भू-आच्छादन क्षेत्र भू-आच्छादन क्षेत्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5800

वाणिज्यिकउपयोगपरप्रीमियम

अतिरिक्तएफ.ए.आरपरप्रीमियम

24मी.:30मी.

भूखण्डक्षेत्रफलअनुसार

12मी.ओर15मी18मी.

30मी.:45मी.

18मी.:24मी.

सड़कचौड़ाईअनुसार

1000वर्गमीटरसेअधिक:50%

भूखण्डक्षेत्रफल,भूखण्डकीचौड़ाईएवंसड़कचौड़ाई ए.बी.डीविकासयोजनामेंनिर्धारित सारणी28केअनुसार

पार्किंगफीस

500वर्गमीटरसे1000वर्गमीटरतक60%

500वर्गमीटरतक70%

भूखण्डसंयुक्तीकरण

9मी.:12मी.

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8सारणीक्र.30अनुसार

9मीटरसेकम9मीटर

30मी.45मी.

बिन्दुक्र.8.6.8.1.3

सड़कचौड़ाईअनुसार

1000वर्गमीटरसेअधिक50%

18मी.:24मी.

24मी.30मी.

12मी.ओर15मी18मी.

दो-पहियावाहनपार्किंगहेतुमानकअध्याय8के

9मी.:12मी.

9मीटरसेकम9मीटर

अधिकतम60प्रतिशत

एफ.ए.आरपरप्रीमियमवाणिज्यिक

उपयोगहेतु

सड़कचौड़ाईका1.5गुनाया15 मी.जोभीकमहो।

भवनकेसाईडएवंपृष्ठभागमें न्यूनतमसीमांतखुलेक्षेत्रकाकोई प्रावधाननही

अग्रभागमेंन्यूनतम20प्रतिशत अतिरिक्तभूखण्डीयक्षेत्रपार्किंग हेतुखुलारखाजाना

अग्रभागमेन्यूनतम20प्रतिशत भूखण्डीयक्षेत्रखुलारखाजाना तथाअतिरिक्तपार्किंगभूमि विकासनियमअनुसार

सड़कचौड़ाईका1.5गुनाया15 मी.जोभीकमहो।

वाणिज्यिकसहआवासीयमार्ग

भवनऊँचाई पार्किंग

न्यूनतम सीमांतखुला क्षेत्र

आयके स्त्रोत

भू-आच्छादन क्षेत्र

भवनऊँचाई भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5801 वााणिज्यिकउपयोगहेतुपार्किंगमानकअध्याय8सारणीक्र.30अनुसार

वाणिज्यिकउपयोगपरप्रीमियम

वाणिज्यिकउपयोगपरप्रीमियम

अतिरिक्तएफ.ए.आरपरप्रीमियम

1000वर्गमीटरसेअधिक 50%

आवासीयउपयोगहेतुपार्किंगहेतुमानकअध्याय8सारणीक्र.30 अनुसारएबीडीविकासयोजना

पार्किंगफीस

500वर्गमीटरतक70%

500वर्गमीटरसे1000वर्गमीटरतक60%

एबीडीविकासयोजना

भूखण्डसंयुक्तीकरण

सारणी28केअनुसार

भूखण्डक्षेत्रफल,भूखण्डकीचौड़ाईएवंसड़कचौड़ाई ए.बी.डीविकासयोजनामेंनिर्धारित

भूखण्डसंयुक्तीकरण

भूखण्डक्षेत्रफल,भूखण्डकीचौड़ाईएवंसड़कचौड़ाई ए.बी.डीएरियाविकासयोजनामेंनिर्धारित सारणी28केअनुसार

पार्किंगफीस अतिरिक्तएफ.ए.आरपरप्रीमियम

30मी.45मी.

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8सारणीक्र.30अनुसार

24मी.:30मी.

सड़कचौड़ाईअनुसार

12मी.ओर15मी18मी.

18मी.:24मी.

दोपहियापार्किंगहेतुमानक8.6.8.1.3

9मी.:12मी.

9मीटरसेकम9मीटर

एफ.ए.आरपरप्रीमियम वाणिज्यिकउपयोगहेतु

वाणिज्यिकनिर्मितक्षेत्रमें50 वर्गमीटरक्षेत्रफलपर1ई.सी.एस.

तथाभवनकेअग्रभागमें20 प्रतिशतपार्किंगहेतुखुलाक्षेत्र

6,3,3,3मीटर

नियमोमेस्पष्टप्रावधाननहीहै

वाणिज्यिकउपयोगहेतुएफ.ए. आरपरप्रीमियम

एवं50प्रतिशतअतिरिक्तक्षेत्रएवं रहवासीनिर्मितक्षेत्रहेतु100 वर्गमीटरक्षेत्रफलपर1ई.सी.एस.

वाणिज्यिकनिर्मितक्षेत्रमें50 वर्गमीटरक्षेत्रफलपर1ई.सी.एस. एवं50प्रतिशतअतिरिक्तक्षेत्र

सड़कचौड़ाईका1.5गुनाया15 मी.जोभीकमहो।

50%

पार्किंग

सार्वजनिकतथाअर्द्धसार्वजनिकउपयोग संगठितबाजारकेन्द्र

पार्किंग

आयके स्त्रोत

भवनऊँचाई

आयके स्त्रोत

न्यूनतम सीमांतखुला क्षेत्र

न्यूनतम सीमांतखुला क्षेत्र

भू-आच्छादन क्षेत्र 5802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

अतिरिक्तएफ.ए.आरपरप्रीमियम

पार्किंगफीस सड़कचौड़ाईअनुसार

भूखण्डसंयुक्तीकरण

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8सारणीक्र.30अनुसारएबीडीविकास योजना

30मी.45मी.

50%

12मी.ओर15मी18मी.

18मी.:24मी.

24मी.:30मी.

9मीटरसेकम9मीटर

9मी.:12मी.

[ भाग 1 आर.सी.सीभवनमेंरेम्पद्वारातथामेकेनाईज्डपार्किंगप्रावधान

अध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8.2.2अनुसार

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8.2.1अनुसार

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8.2.2अनुसार

पार्किंगहेतुमानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8.1.3अनुसार

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8अनुसार पार्किंगहेतुमानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.6.8.2.2अनुसार

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.12अनुसार

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.12.5अनुसार

400वर्गमीटर

12,7.5,7.5,7.5मीटर

40-50%

1000वर्गमीटर

नियमोमेस्पष्टप्रावधाननहीहै

क्षेत्रफलपर1ई.सी.एस.(भूमि निर्मितक्षेत्रमे75वर्गमीटर विकासनियमअनुसार)

नियमोमेप्रावधाननहीहै

सार्वजनिकपार्किंगसुविधा

पार्किंग

भवनऊँचाई

आयके स्त्रोत

भूखण्ड क्षेत्रफल

भू-आच्छादन क्षेत्र

आर.सी.सीभवनमेंरेम्पद्वारा

नियमोमेस्पष्टप्रावधाननहीहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै नियमोमेप्रावधाननहीहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै तकनीक

फसाड

अरबन डिजाईनहेतु

वाहन निर्माण

डिजाईनहेतु नियम

नियम वाहनोंहेतु हरितएवं

अन्यनियम

मार्गोपर पार्किंग

क्षेत्र दोपहिया

खुलेक्षेत्र केतलघरमे पार्किग

भू-आच्छादन भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5803

शुभाशीषबैनर्जी,उपसचिव.

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.13अनुसार

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.10अनुसार

मानकअध्याय8बिन्दुक्र.8.7अनुसार

नियमोमेप्रावधाननहींहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै

नियमोमेप्रावधाननहीहै

प्रावधान

आयके

ऊर्जा संरक्षितएवं हरितभवनों हेतुनियम स्त्रोतोहेतु

प्रतिबधित क्षेत्रहेतु नियम

पुनर्विकास क्षेत्रहेतु नियम

शर्तेः-उपरोक्तउपांतरणइन्दौरविकासयोजना2021काएकीकृतभागहोगा। 5804

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 16 अगस्त 2018

आदेश

क्रमांक कले. -वाचक- एनएसए- 2018-4812.- चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन , उम्र 45 वर्ष निवासी, बुधवारा , थाना कोतवाली , जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 3 उपधारा ( 2 ) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 ( 2 ) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया.

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन निवासी बुधवारा के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक 20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे , उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है . अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन , उम्र 45 वर्ष , निवासी बुधवारा , थाना कोतवाली , जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

क्रमांक कले.-वाचक- एनएसए- 2018-4815.- चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह , जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर , थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा ( 2 ) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 ( 2 ) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया.

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, निवासी आजाद नगर के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे , उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है. अनावेदक की गिरफ्तारी हेतु अन्य सम्भावित स्थानों पर कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की गई किन्तु अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन , उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

सतेन्द्र सिंह , जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक- 11051 - न.क्र. 125-व.लि.- 2-18 .- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्र. 256-446- अड़तीस- 2-2018 , दिनांक 21 फरवरी 2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जून 2004 के बिन्दु-03 मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार शासकीय पीजी महाविद्यालय , पिपरिया का नामकरण शहीद भगतसिंह शासकीय पीजी महाविद्यालय किया जाता है .

प्रियंका दास, कलेक्टर.

भाग 1 ]

5805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्र. 5828-नोअविप- विपप्र-2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. राजस्वविधिएवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक 9061 - एस.सी.-2-2017-18.- शासकीय स्नातक महाविद्यालय , टिमरनी की जनभागीदारी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति हरदा की बैठक दिनांक 10 मई 2018 के निर्णय अनुसार शासकीय महाविद्यालय , टिमरनी का नाम भाऊ साहेब भुस्कुटे, शासकीय महाविद्यालय , टिमरनी किया जाता है

एस. विश्वनाथन , कलेक्टर.

क्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

1 प्रीति यादव

सहायक कलेक्टर

2 अंकिताजैन

उप जिलाध्यक्ष

3 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष

4 अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष

5 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

6

उप जिलाध्यक्ष

कामनी ठाकुर

7

उप जिलाध्यक्ष

जीतेन्द्र कुमार पटेल

8 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष

9

उप जिलाध्यक्ष

पूजा तिवारी

10 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष

11 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष

12 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

13 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष क्र. 5828-नोअविप-विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्थाअनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1 . प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

14

उप जिलाध्यक्ष

राहुल गुप्ता

15 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष

16 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष क्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

17

उप जिलाध्यक्ष

संघमित्रा बौद्ध

1 प्रीति यादव

सहायक कलेक्टर

18 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 2 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष

19 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष 3 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष

20 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 4 अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष

21

उप जिलाध्यक्ष

संजीव कुमार पांडेय

5 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष

22

उप जिलाध्यक्ष

संस्कृति शर्मा

6

उप जिलाध्यक्ष

कामनी ठाकुर

7

उप जिलाध्यक्ष

जीतेन्द्र कुमार पटेल

नेहा सोनी

8

उप जिलाध्यक्ष

9

उप जिलाध्यक्ष

पूजा तिवारी

10 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष

11 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष

12 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

13 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप- विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशीलविभागीय परीक्षा की नई व्यवस्थाअनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

14

उप जिलाध्यक्ष

राहुल गुप्ता

15 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष

क्रमांक

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम 16 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष

(1)

(2)

(3) 17 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष

1 प्रीति यादव

सहायक कलेक्टर 18 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

2 स्वप्रिल वानखडे

सहायक कलेक्टर 5806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) 3 हरेन्द्र नारायण

सहायक कलेक्टर

12 कल्याण पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष 4 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष

13 कामनी ठाकुर

उप जिलाध्यक्ष 5 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष

14

उप जिलाध्यक्ष

जीतेन्द्र कुमार पटेल

6 अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष

15 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 7 कामनी ठाकुर

उप जिलाध्यक्ष

16 दीपक चौहान

उप जिलाध्यक्ष 8 जीतेन्द्र कुमार पटेल

उप जिलाध्यक्ष

17 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष 9 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष

18 पराग जैन

उप जिलाध्यक्ष 10 पूजा तिवारी

उप जिलाध्यक्ष

19 पवन बारिया

उप जिलाध्यक्ष 11 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष

20 पूजा तिवारी

उप जिलाध्यक्ष 12 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

21 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 13 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष

22 प्रियांशी भंवर

उप जिलाध्यक्ष 14 राहुल गुप्ता

उप जिलाध्यक्ष

23 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष 15 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष

24 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 16 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष

25 भूपेन्द्र रावत

उप जिलाध्यक्ष 17 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष

18 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

19 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष

20 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

(विधि पत्रोपाधि के कारण नियमानुसार दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न 21 संजीव कुमार पांडेय

उप जिलाध्यक्ष

पत्र में छूट).

22 संस्कृति शर्मा

उप जिलाध्यक्ष

26 मनोज कुमार प्रजापति

उप जिलाध्यक्ष

27 मनोज गरवाल

उप जिलाध्यक्ष

28 रवि मालवीय

उप जिलाध्यक्ष

29 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष

30 राहुल गुप्ता

उप जिलाध्यक्ष

31 रोशनी पाटीदार

उप जिलाध्यक्ष

32 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष

33 विकास कुमार आनन्द

उप जिलाध्यक्ष

34 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष क्र. 5828 -नोअविप- विपप्र-2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

35 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष

36 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष

पदनाम

37 शिवानी तरेटिया

क्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

उप जिलाध्यक्ष

(3)

38

1

शुभम शर्मा

किरोडीलाल मीणा

उप जिलाध्यक्ष

सहायक कलेक्टर

39

2

संघमित्रा बौद्ध

गौरव बेनल

उप जिलाध्यक्ष

सहायक कलेक्टर

40

3 प्रीति यादव

संजीव कुमार पांडेय

उप जिलाध्यक्ष

सहायक कलेक्टर

41

4

संदीप सिंह

अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष

उप जिलाध्यक्ष

42

5

संस्कृति शर्मा

अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष

उप जिलाध्यक्ष

43

6

सिद्धार्थ पटेल

अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष उप जिलाध्यक्ष

44

7

सौरभ मिश्रा

अनुभा जैन

उप जिलाध्यक्ष उप जिलाध्यक्ष

8 अभिषेक चौरसिया

उप जिलाध्यक्ष

9 अरविन्द सिंह माहौर

उप जिलाध्यक्ष

10 आरती यादव

उप जिलाध्यक्ष

11 ऋषि कुमार सिंघई

उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828- नोअविप-विपप्र- 2018-2019 . आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के-1 . दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम क्रमांक (1)

(2)

(3) 1 किरोडीलाल मीणा

सहायक कलेक्टर 2 गौरव बेनल

सहायक कलेक्टर 3 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष 4 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष 5

उप जिलाध्यक्ष अदिति यादव ( श्रीमती)

6 अनुभा जैन

उप जिलाध्यक्ष 7 अभिषेक चौरसिया

उप जिलाध्यक्ष 8 अरविन्द सिंह माहौर

उप जिलाध्यक्ष 9 आरती यादव

उप जिलाध्यक्ष 10

उप जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंघई

11 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष 12

उप जिलाध्यक्ष कामनी ठाकुर

13

उप जिलाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार पटेल

14 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 15 दीपक चौहान

उप जिलाध्यक्ष 16 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष 17 पराग जैन

उप जिलाध्यक्ष 18 पवन बारिया

उप जिलाध्यक्ष 19 पूजा तिवारी

उप जिलाध्यक्ष 20 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 21 प्रियांशी भंवर

उप जिलाध्यक्ष 22 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष 23 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 24 भूपेन्द्र रावत

उप जिलाध्यक्ष 25 मनोज कुमार प्रजापति

उप जिलाध्यक्ष 26 मनोज गरबाल

उप जिलाध्यक्ष 27 रवि मालवीय

उप जिलाध्यक्ष 28 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष 29

उप जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता

30 रोशनी पाटीदार

उप जिलाध्यक्ष 31 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष 32

उप जिलाध्यक्ष विकास कुमार आनन्द

33 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष 34 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष 35 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 36 शिवानी तरेटिया

उप जिलाध्यक्ष 37 शुभम शर्मा

उप जिलाध्यक्ष 38 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष

5807 (1)

(2)

(3) 39

उप जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय

40 संदीप सिंह

उप जिलाध्यक्ष 41

उप जिलाध्यक्ष संस्कृति शर्मा

42 सिद्धार्थ पटेल

उप जिलाध्यक्ष 43 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष क्र. 5828-नोअविप-विपप्र- 2018-2019 .-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशीलविभागीय परीक्षा की नई व्यवस्थाअनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई , 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्रमांक

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (1)

(3)

(2)

1 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष 2 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष 3 अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष 4

उप जिलाध्यक्ष अनुभा जैन

5 अभिषेक चौरसिया

उप जिलाध्यक्ष 6 आरती यादव

उप जिलाध्यक्ष 7

उप जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंघई

8 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष 9

उप जिलाध्यक्ष कामनी ठाकुर

10

उप जिलाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार पटेल

11

उप जिलाध्यक्ष त्रिलोचन गौड़

12 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 13 दीपक चौहान

उप जिलाध्यक्ष 14 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष 15 पराग जैन

उप जिलाध्यक्ष 16

उप जिलाध्यक्ष पूजा तिवारी

17 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 18 प्रियंका वर्मा

उप जिलाध्यक्ष 19 प्रियांशी भंवर

उप जिलाध्यक्ष 20 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष 21 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 22 भूपेन्द्र रावत

उप जिलाध्यक्ष 23

उप जिलाध्यक्ष मनोज कुमार प्रजापति

24 मनोज गरवाल

उप जिलाध्यक्ष 25 रवि मालवीय

उप जिलाध्यक्ष 26 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष 5808

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(1)

(3)

(2)

27

उप जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता

28

उप जिलाध्यक्ष रोशनी पाटीदार

29 रोशनी वर्धमान

उप जिलाध्यक्ष 30 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष 31

उप जिलाध्यक्ष विकास कुमार आनन्द

32 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष 33 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष 34 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 35 शिवानी तरेटिया

उप जिलाध्यक्ष

उप जिलाध्यक्ष 36 शुभम शर्मा

37 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष 38

उप जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय

39 संदीप सिंह

उप जिलाध्यक्ष 40

उप जिलाध्यक्ष संस्कृति शर्मा

41

उप जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल

42 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष क्र. 5828- नोअविप- विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्रमांक

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

(1)

(2)

(3) 1 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष 2 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष 3

उप जिलाध्यक्ष अदिति यादव ( श्रीमती )

4

उप जिलाध्यक्ष अनुभा जैन

5 अभिषेक चौरसिया

उप जिलाध्यक्ष 6 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष 7

उप जिलाध्यक्ष कामनी ठाकुर

8

उप जिलाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार पटेल

9

उप जिलाध्यक्ष त्रिलोचन गौड़

10 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 11 दीपक चौहान

उप जिलाध्यक्ष 12 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष 13 पराग जैन

उप जिलाध्यक्ष 14

उप जिलाध्यक्ष पूजा तिवारी

15 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 16 प्रियंका वर्मा

उप जिलाध्यक्ष 17 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष (1)

(2)

(3) 18

उप जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र रावत

उप जिलाध्यक्ष 19 मनोज कुमार प्रजापति

20

उप जिलाध्यक्ष मनोज गरवाल

21 रवि मालवीय

उप जिलाध्यक्ष 22

उप जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता

23

उप जिलाध्यक्ष रोशनी पाटीदार

24 रोशनी वर्धमान

उप जिलाध्यक्ष 25

उप जिलाध्यक्ष विकास कुमार आनन्द

26

उप जिलाध्यक्ष विशा माधवानी

शिवानी तरेटिया

27

उप जिलाध्यक्ष 28 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष 29

उप जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय

30

उप जिलाध्यक्ष संस्कृति शर्मा

31 सिद्धार्थ पटेल

उप जिलाध्यक्ष

उप जिलाध्यक्ष 32 सौरभ मिश्रा

क्र. -नोअविप-विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. म. प्र. स्थानीय शासन में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष 2 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष 3 अदिति यादव

उप जिलाध्यक्ष 4

उप जिलाध्यक्ष अनुभा जैन

5 अभिषेक चौरसिया

उप जिलाध्यक्ष 6 आरती यादव

उप जिलाध्यक्ष 7

उप जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंघई

उप जिलाध्यक्ष कल्याणी पाण्डेय

8

9

उप जिलाध्यक्ष कामनी ठाकुर

10

उप जिलाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार पटेल

11

उप जिलाध्यक्ष त्रिलोचन गौड़

उप जिलाध्यक्ष 12 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 13 दीपक चौहान

14

उप जिलाध्यक्ष नेहा सोनी

15

उप जिलाध्यक्ष पराग जैन

16

उप जिलाध्यक्ष पूजा तिवारी

17 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 18

उप जिलाध्यक्ष प्रियंका वर्मा भाग 1 ]

5809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(1)

(2)

(3) 19 प्रियांशी भंवर

उप जिलाध्यक्ष 20 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष 21 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 22

उप जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र रावत

23

उप जिलाध्यक्ष मनोज कुमार प्रजापति

24 मनोज गरवाल

उप जिलाध्यक्ष रवि मालवीय

25

उप जिलाध्यक्ष 26

उप जिलाध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव

27

उप जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता

28 रोशनी पाटीदार

उप जिलाध्यक्ष 29 रोशनी वर्धमान

उप जिलाध्यक्ष 30 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष 31

उप जिलाध्यक्ष विकास कुमार आनन्द

32 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष 33 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष 34 शशिमिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 35 शिवानी तरेटिया

उप जिलाध्यक्ष 36

उप जिलाध्यक्ष शुभम शर्मा

37 संघमित्रा बौध्द

उप जिलाध्यक्ष 38

उप जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय

39 संदीप सिंह

उप जिलाध्यक्ष 40

उप जिलाध्यक्ष संस्कृति शर्मा

41 सिद्धार्थ पटेल

उप जिलाध्यक्ष 42 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 43 दीपशिखा भगत

उप जिलाध्यक्ष क्र. 5828-नोअविप- विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशीलविभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई , 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के- 1. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्रमांक

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (1)

(2)

(3) 1 अंकिता जैन

उप जिलाध्यक्ष 2 अंकिता त्रिपाठी

उप जिलाध्यक्ष 3

उप जिलाध्यक्ष अदिति यादव ( श्रीमती )

4

उप जिलाध्यक्ष अनुभा जैन

अभिषेक चौरसिया

5

उप जिलाध्यक्ष (1)

(2)

(3) 6 आरती यादव

उप जिलाध्यक्ष 7

उप जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंघई

8 कल्याणी पाण्डेय

उप जिलाध्यक्ष 9

उप जिलाध्यक्ष कामनी ठाकुर

10

उप जिलाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार पटेल

11

उप जिलाध्यक्ष त्रिलोचन गौड़

12 दिव्या पटेल

उप जिलाध्यक्ष 13 दीपक चौहान

उप जिलाध्यक्ष 14 नेहा सोनी

उप जिलाध्यक्ष 15 पराग जैन

उप जिलाध्यक्ष 16

उप जिलाध्यक्ष पूजा तिवारी

17 प्रियंका मिमरोट

उप जिलाध्यक्ष 18 प्रियंका वर्मा

उप जिलाध्यक्ष 19 प्रियांशी भंवर

उप जिलाध्यक्ष 20 फरहीन खॉन

उप जिलाध्यक्ष 21 भारती देवी मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष 22

उप जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र रावत

23

उप जिलाध्यक्ष मनोज कुमार प्रजापति

24 मनोज गरवाल

उप जिलाध्यक्ष 25 रवि मालवीय

उप जिलाध्यक्ष 26 रवीश श्रीवास्तव

उप जिलाध्यक्ष 27

उप जिलाध्यक्ष राहुत गुप्ता

28 रोशनी पाटीदार

उप जिलाध्यक्ष 29 रोशनी वर्धमान

उप जिलाध्यक्ष 30 वंदना जैन

उप जिलाध्यक्ष 31

उप जिलाध्यक्ष विकास कुमार आनन्द

32 विशा माधवानी

उप जिलाध्यक्ष 33 वीरेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष शशिमिश्रा

34

उप जिलाध्यक्ष 35 शिवानी तरेटिया

उप जिलाध्यक्ष 36

उप जिलाध्यक्ष शुभम शर्मा

37 संघमित्रा बौद्ध

उप जिलाध्यक्ष 38

उप जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय

39 संदीप सिंह

उप जिलाध्यक्ष 40

उप जिलाध्यक्ष संस्कृति शर्मा

41

उप जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल

42 सौरभ मिश्रा

उप जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5810

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 1 सितम्बर, 2018

क्र.6687- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित शेष भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक 6.1.87

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पिपल्याकुमार तालाब निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौसला एवं टोड़ी के लिए आवश्यक वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि इस लघु सिंचाई योजना में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिर्पोट की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि

विवरण

स.क.

(1)

(2)

पीपल्या

1

2

चौसला

3

टोड़री

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :-

तहसील :-राजगढ़ अर्जित की जाने वाली शेष भूमि का रकबा हेक्टेयर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

कुल सर्वे नं.

(4)

( 5) (3 )

22.039

27.458

45

1.965

2.875

10

0.150

0.500

1

24.154 56

30.833

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम पीपल्या

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

1 रामा पिता भेरू अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

2 बीरमसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

3 भेरूसिंह पिता रोड जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

4 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

5 मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

4

5 3

2.656

2.656

1/5/1

2.656 1

2.656

1.012

1.012 3/4

1.012 1

1.012

0.338

0.338

320/1

0.338

0.338

1

0.231

0.231

320/2

0.231

0.231 1

0.200

0.579

316/1/1

0.200 1

0.579 भाग 1 ]

5811

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

6 कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

7 मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल, सरदारबाई, दरियावबाई पिता दोला मु. भूलाबाई बेवा दोला जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

8 बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

9 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

10 बालू पिता प्रभू अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

11 बंशी पिता पन्ना अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

12 घनश्याम पिता प्रभू, सोरमबाई पति घनश्याम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

13 भंवरलाल पिता गोपी, सोरम पति भंवरलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

14 अमृतीबाई पति मांगीलाल भगवती मनीषा, भैयालाल ना.बा. पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

15 बीरम पिता बापू रेखाबाई पति बीरम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

16 प्यारजी पिता गुलाबजी, सरदार बाई बेवा गुलाबजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

17 शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

4

5

3

0.200

0.579

316/1/2

0.200

0.579

1

1.303

0.316 313

0.316

1.303

1

0.359

0.359

316/1/3

0.359

0.359 1

0.092

0.092

319/1

0.092

0.092

1

0.500

0.500

321/1/2

0.500

0.500

1

0.500

0.500

321/2

0.500

0.500 1

0.250

0.500

321/3

0.250

0.500

1

0.250

0.500

321/4

1

0.500

0.250

0.500

0.100 321/5

0.100 1

0.500

0.500

0.500 321/11

0.500 1

0.500

0.350

0.060 332/1/1

1

0.350

0.060

0.212

1.012

335/8

0.212 1

1.012 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5812

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

18 कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

19 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

20 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

21 बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

22 हजारी पिता गोपी अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

23 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

24 धूलजी पिता हीरालाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

25 प्रभू पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

26 रतन पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी

योगः-

27 पूरा पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमिस्वामी

योगः--

28 प्रेम पिता पन्ना अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमिस्वामी

योगः-

29 मांगीलाल, कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

5

4

3

0.775

0.775

3/11

0.775

0.775

1

0.775

0.775

3/12

0.775

0.775

1

0.775

0.775

3/13

0.775

0.775

1

0.775

0.775

3/14

0.775

0.775

1

0.522

0.522

3/15/1

0.522

0.522

1

0.253

0.253

3/15/2

0.253

0.253

1

0.684

0.684

3/16

0.684

0.684

1

0.700

0.700

3/17

0.114

0.337

3/5/1/1

0.814

1.037

2

0.700

0.700

3/18

0.700

0.700

1

0.600

0.600

3/19

0.600

0.600

1

0.785

0.785

3/20

0.785

0.785

1

0.400

0.400

3/21

0.400

0.400

1 5813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

30 प्रेमसिंह पिता पन्नालाल, पारीबाई, बेवा पन्नालाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

31 भंवरीया पिता देवा अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

32

भंवरीया, कमलाबाई, रेशमबाई, सोरमबाई पिता देवीलाल, गुलाब बाई बेवा देवीलाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

33 बापूलाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

34 कालू पिता गंगाराम, घीसाबाई, अनोखबाई होकमबाई पिता गंगाराम गंगाबाई बेवा गंगाराम

योगः-

35 कंवरलाल, अमरसिंह पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

36 गोपी पिता हीरा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

37 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

38 मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया नि.ग्राम भमि स्वगी

योगः-

39 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

40 बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

41 बीरमसिंह पिता नाथू जाति सोंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

5

4

3

0.385

0.385

3/22

0.385

0.385

1

0.775

0.775

3/23

0.775

0.775

1

0.775

0.775

3/24

0.775

0.775

1

0.775

0.775

3/25

0.775

0.775

1

0.759

0.759

1/6/2

0.759

0.759

1

0.253

0.253

1/1/2

0.253

0.253

1

0.506

0.506

1/1/3

0.506

0.506 1

0.152

0.380

315/1

0.152

0.380

1

0.530

0.530

0.530

0.530

1

0.310

0.310

314/1

0.310

0.310

1

0.310

0.310

314/2

0.310

0.310

1

0.394

0.146 3/2/1

0.146

0.394 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5814

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

42 बीरमसिंह , करणसिंह, सुल्तानसिंह पिता नाथूलाल गंगाबाई, रतनबाई, छीताबाई पिता नाथूलाल जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

43 रामलाल पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

44 प्रभूलाल पिता देबीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योगः-

महायोग:-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

4

5 3

0.329

0.365

3/2/2

0.329

0.365

1

0.337

0.337

3/5/1/2

0.337

0.337

1.

0.063

1.012

3/8

0.063

1.012

1

22.039

27.458

45

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम चौंसला

1 जगन्नाथ पिता मदन अनुसूचित जाति नि. गाम भूमिस्वामी

योगः-

2 जसवनतसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

3 रतनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

पिला

4 कृष्णपालसिंह पति जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमिस्वामी

योगः-

5 कन्हैयालाल पिता मदन अनुसूचित जाति पता नि ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

6 प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

7 महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

योगः-

8 प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी

योगः-

0.050

0.050

85/4/1/1

0.050

0.050

1

0.228

1.138

85/1/1

0.228

1.138

1

0.189

0.189

85/1/2

0.189

0.189

1

0.190

0.190

85/1/3

0.190

0.190 1

0.064

0.064

85/4/2/1

0.064

0.064 1

0.159

0.159

88/1/1

0.159 1

0.159

0.132

0.132

88/2/1

0.132

0.132

1

0.232

0.232

90/1/2/1

0.232

0.232

1 5815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भू-स्वामित्वधारी का नाम * स.क.

2

1

9 विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भुमि स्वामी

योगः-

10 कृष्णाकुंवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी

योगः-

महायोग:-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

5

4

3

0.380

0.380

90/1/3/1

0.380

0.380

1

0.341

0.341

90/2/1

0.341

0.341

1

1.965

2.875

10

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम टोडरी

1 मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

महायोग:-

योजना का महायोग :-

0.150

0.500

131/2

0.500

0.150 1

0.150

0.500

1

24.154 30.833

56

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर, 2018

क्र. 6736 - भू- अर्जन-2018. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/ 2018 / एमपीएस / 31 / 859 / भोपाल दिनांक 14.05. 2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम बरोडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची( 2 ) में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2. की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील:- नरसिंहगढ

जिला-राजगढ पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित ग्राम बरोडी की डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम बरोडी

विवरण

स.

क.

(2)

(1

बरोडी

1

कुलयोग:-

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

प्रभावित रकबा कुल रकबा

(4)

( 3)

24.720

34.070

24.720

34.070 5816

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

अनुसूची कमांक (2)

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र मे प्रभावित ग्राम बरोडी तहसील:- नरसिंहगढ

जिला:- राजगढ स.क.

सर्वे नंबर

प्रभादित रकबः नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा

1

2

3

4

5

0.506

0.100

11/1/4

1

ललताप्रसाद पिता मदनलाल, सुगनबाई , पति लालताप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

योग

0.506

1

0.100

0.180

0.506

11/1/6

भारतसिंह पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

2

योग

1

0.506

0.180

0.241

0.100 3

जमनाप्रसाद पिता मांगीलाल , प्रेमबाई पति जमनाप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भ स्वामी

योग

1

0.241

0.100

33/2

0.020

1.366

4

श्री मति गायत्री बाई पत्नि बृजराज सिंह जाति राजपूत श्रीमति रेखाबाई पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार पता नि. नरसिंहगढ भूमि स्वामी

योग

1

1.366

0.020

55

1.075

1.075

107/3

0.033

0.033 5

कोशल्या बाई वेवा शिवप्रसाद देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद जाति देसवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

0.051

137

0.051

0.038

0.038

105/4

योग

4

1.197

1.197

57

2.112

0.260 6

मांगीलाल पिता गंगाराम , ज्वालाप्रसाद पिता लक्ष्मण जाति धाकड नि. ग्राम भू स्वामी

योग

0.260

1

2.112

0.042

0.042

58/1/1

हीरालाल पिता बापूलाल जाति धाकड नि. ग्राम भू स्वामी

7

योग

1

0.042

0.042

70

0.240

0.100 बृजराजसिंह पिता समन्दर सिंह जाति राजपूत राजेन्द्र 8 कुमार पिता गोकलप्रसाद जाति कुम्हार पता नि नरसिंहगढ भूस्वामी

योग

1

0.100

0.240

0.305

1.018

90/1

9

सोरमबाई पति शिवनाराण जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामि

योग

1

1.018

0.305

133/1

0.093

0.093 10

अमृतलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

0.073

0.073

112/1

0.045

0.045

योग

3

0.211

0.211

0.093

0.093

133/2

11

मोतीलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

योग

1

0.093

0.093

114/4/1

0.119

0.119 12

हीरालाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि ग्राम भू स्वामी

0.130

0.130

167/2

योग

2

0.249

0.249

0.070

0.070

176/1

जगदीश पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

174

0.025

0.025 13

0.101

0.101

110/1

0.084

134/3

0.084

योग

4

0.280

0.280

0.094

0.094

176/2

बापूलाल आ. हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

110/2

0.101

0.101 5817 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

114/2

0.165

0.165 14

112/2

0.073

0.073

163

0.126

0.126

164

0.101

0.101

योग

6

0.660

0.660

134/1

0.085

0.085 15

बापूलाल आ. हजारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी

योग

1

0.085

0.085

170

0.051

0.051 बालकिशन पिता हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू

स्वामी

168

0.025

0.025

169

0.126

0.126 16

144

0.291

0.291

114/3

0.164

0.164

112/3

0.072

0.072

110/3

0.102

0.102

योग

7

0.831

0.831

112/4

0.073

0.073 17

167/1

0.131

0.131 अशोक पिता नारायणसिंह रीना चिंतामणि द्रोपती पुत्री नारायणसिंह जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी

0.046

114/4/2

0.046

योग

3

0.250

0.250

110/4

0.101

0.101 18

विश्राम सिंह पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूस्वामी

167/3

0.030

0.030

योग

2

0.131

0.131 19

246

0.120 रमेश पिता पन्नालाल जाति धांकड निवासी ग्राम भू स्वामी

0.240

योग

1

0.240

0.120 20

0.253

0.016

213/1/1

मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड निवासी ग्राम भू

योग

1

0.253

0.016

124

0.772

0.350

141

0.013

0.013

मांगीलाल पिता गंगाराम ज्वालाप्रसाद पिता लछमन जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

179

0.202

0.202 21

101

0.291

0.291

142

0.190

0.190

140

0.013

0.013

139

0.025

0.025

योग

7

1.506

1.084

0.048

149/3/1/2

0.048 22

मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

157/1/2

0.114

0.114

0.172

103/1/1/2

0.172

योग

3

0.334

0.334

0.316

106/1

0.316 23

मथरालाल बंशीलाल पिता खानाराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमीस्वामि

162/2

0.101

0.101

योग

2

0.417

0.417

106/2

0.316

0.316 24

लक्ष्मीनारायणायण धुरीलाल बद्रीलाल रमेशचन्द पिता मांगीलाल शेतान बाई कलाबाई लालताबाई पिता मांगीलाल जाति धाकड़ जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.101

162/1

0.101

योग

2

0.417

0.417

0.031

107/1

0.031 नन्नूलाल पुत्र भंवरलाल जाति देसवालीजाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.643

0.643

115/3/1

145

0.190

0.190 25

0.067

0.067

104/4/1

0.038

0.038

105/3

0.025

0.025

117/1

योग

6

0.994

0.994

115/1/2

0.089

0.089 26

नन्नूलाल पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

1

योग

0.089

0.089 5818

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

0.031

107/2

0.031

105/1

0.038

0.038 रामकलीबाई, बेबा नवलसिंह ,गोपास पिता छोटेलाल लीलाबाई 27 गीताबाई पुत्री छोटेलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.066

104/2

0.066

योग

3

0.135

0.135

0.289

0.289

115/2/1/1

28

मु.रामकलीब विधवा नवलसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि

योग

1

0.289

0.289

107/4

0.031

0.031 कशतूरीबाई बेबा उमेदराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी

29

स्वामि

104/3

0.067

0.067

105/2

0.038

0.038

3

0.136

0.136

159/3

30

0.156

0.156

योग मदनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

योग

1

0.156

0.156

159/2

0.156

31

0.156 पूममचंद पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

योग

1

0.156

0.156

150

0.278

32

0.240 जगदीश पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामिवगैरह

0.156

159/1

0.156

2

योग

0.434

0.396

171

मुन्नालाल पिता देवचन्द जाति धाकड़

0.253

0.253

173

33

0.114

0.114

103/2

1.034

1.034

104/1

0.319

0.319

योग

4

1.720

1.720

121/2/1

0.174

0.110. बालाप्रसाद पिता रामचन्द्र मेहताब बाई वेवा रामचंन्दर अती धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

34

0.013

149/1/5

0.013

157/2/4

0.013

0.013

103/4/4

0.129

0.129

योग

4

0.265

0.329

0.316

121/2/5

बन्देव पिता हरलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.116

0.290

123/1/4

0.290

0.055

0.055

149/1/1

35

0.050

0.050

157/2/1

161/4

0.089

0.089

99/2

0.069

0.069

0.260

103/4/6

0.260

योग

7

1.129

0.929

0.122

177/1

0.122 कमलसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

36

0.200

121/1/3/3

0.100

0.047

149/2/3

0.047

0.082

183/2

0.082

4

0.451

0.351

177/2

0.042

0.042

योग ललताप्रसाद पिता हीरालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

178/2

0.080

0.080

37

0.044

182/1

0.044

0.200

103/3/1

0.344

0.025

0.046

-149/2/1

0.422

0.032

योग

6

0.978

0.423

178/1

0.122

0.122 अनोखसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.200

38

121/1/2/3

0.100

0.046

0.046

149/2/2

182/2

0.095

0.095

योग

4

0.463

0.363

0.759

0.759 बद्रीलाल पिता मुन्नालाल जाति धाकड पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

39

1.152

1.152

115/2/1/2

132

0.177

0.177

180

0.101

0.101

योग

4

2.189

2.189 5819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

0.329

0.329

115/2/2

40

रामचरण कालूराम जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.084

0.084

134/2

0.202

0.202

143

योग

3

0.615

0.615

0.369

115/3/2

0.369

41

गणेशराम जगदीश बद्रीलाल शेतानबाई पिता मुन्नालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

1.000

1.427

योग

2

1.796

1.369

115/4

0.506

0.506 42

138

घीसीबाई पत्नि घुड्या जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

0.025

0.025

योग

2

0.531

0.531

119

0.518

0.238 घुड़िया पुत्र गोपीलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामि

129

0.278

0.078

130

0.101

0.050

135

0.013

0.013 43

136

0.051

0.051

146

0.269

0.269

147

0.013

0.013

148

0.190

0.190

160

0.164

0.164

योग

9

1.066

1.597

0.110

0.032

121/1/2/1

44

गिरवरसिंह पिता अनोखसिंह जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी

0.173

0.173

103/3/2/1

योग

2

0.283

0.205

0.208

0.118

102/1/1

45

गीरवरसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

0.052

0.114

95/2/3

योग

0.322

2

0.170

0.172

0.172

103/3/2/2

किशोर पिता अनोखसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

46

योग

1

0.172

0.172

0.111

0.031

121/1/3/1

47

विष्णु प्रसाद पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

0.172

0.172

103/3/3/1

योग

2

0.283

0.203

0.111

0.030

121/1/3/2

मनीष पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

48

0.173

0.173

103/3/3/2

योग

2

0.284

0.203

0.048

0.048

121/2/2

49

माहेश पिता शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

0.146

0.146

123/1/2

योग

2

0.194

0.194

0.061

98/1

0.061 केशर सिंहपिता रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

0.064

0.034

99/1

50

0.129

0.129

103/4/2

0.013

0.013

149/1/4

योग

4

0.267

0.237 51

0.146

0.146

123/1/3

पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

योग

1

0.146

0.146

0.014

0.014

149/1/2

0.013

0.013

157/2/3

नवलसिंह पिता रामचन्दर जाति धाकड पता नि. ग्राम भू स्वामी

52

0.044

0.044

161/3

0.128

103/4/1

0.128

योग

4

0.199

0.199

0.082

122/1

0.082

53

लालजीराम पुत्र मोहनलाल जाति देशवाली पता नि. मंगलपुर भूमी स्वामी

0.082

0.082

122/2

योग

2

0.164

0.164

0.177

0.177

161/1

सिदृबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामी

54

0.260

0.260

103/4/5

योग

2

0.437

0.437 5820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

0.544

123/2

0.180

0.097

0.097

149/3/1/1

55

0.145

0.145

165/1

0.013

166/1

0.013 भावसिंह पिता उम्मेदराम हि 1/2 केलाश सूरजसिंह रमाबाई पिता जगन्नाथ सोरमबाई बेवा जगन्नाथन देवकरण अल्का शकुनाबाई राधा पूजा टीना पिता दिलीप रामकुंवेरबाई बेवा दिलीप जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामौ

0.345

0.045

103/1/1/1

0.082

183/1

0.082

योग

6

1.226

0.562

133/3

0.092

56

0.092 राकेश पिता कमलसिंह भगवतीबाई बेवा कमलसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामी

योग

1

0.092

0.092 57

0.055

0.055

149/1/6

भावनाबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी

99/3

0.069

0.069

योग

2

0.124

0.124

0.146

149/3/2

0.100

156/2

0.146

0.100 मांगीलाल हेमराज रमेश राधेश्याम पिता पन्नालाल गीताबाई प्रेमबाई कलाबाई पुत्री पन्नालाल जाति धाकड़ नि. ग्राम

58

0.114

157/1/1

0.114 भूमिस्वामी

0.146

165/2

0.146

166/2

0.012

0.012

0.517

0.517

103/1/2

योग

6

1.081

0.989

158/1

0.069

59

0.069 धापूबाई बेवा रामसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1

0.069

0.069

0.070

158/2

0.070 रघुवीर गोविन्द भूरीबाई पिता हरिसिंह समन्त्राबाई बेवा 60 हरिसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व

योग

1

0.070

0.070 61

95/2/2

0.114

0.052 फूलसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.209

102/1/4

0.119 /

योग

2

0.323

0.171

0.113

95/2/4

0.052 62

अलकेश पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.209

102/1/2

0.119 /

योग

2

0.322

0.171 63

0.052

0.114

95/2/1

हरिसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.209

102/1/3

0.119 /

योग

2

0.323

0.171 64

0.119

114/1/2

0.119 बनवारीलाल पिता मोतीलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

1

0.119

0.119

0.014

0.014

149/1/3

शिवनारायण पिता रामचंदर जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी

65

0.012

157/2/2

0.012

161/2

0.044

0.044

0.128

103/4/3

0.128

योग

4

0.198

0.198 महायोग

176

34.070

24.720 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 6737 - भू- अर्जन -2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 22ए /359 / 2018 / एमपीएस / 31 / 859 / भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

ว

-: अनुसूची ( 1 ):-

जिला-राजगढ तहसील:- नरसिंहगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ,

ग्राम फतेहपुर

विवरण

स.क.

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

( 2)

(1)

68.580

78.773

1

फतेहपुर

कुलयोग :-

68.580

78.773 5822

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र मे प्रभावित ग्राम फतेहपुर की भूमि अर्जन का विवरण

अनुसूची- 2

जिला:- राजगढ तहसील:- नरसिंहगढ

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

4

5

3

2

1

1.012

1.012 /

4/4/1

1 लक्ष्मणसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

1.012

1.012

1

योग

1.265

1.265

4/4/2

2 इन्द्रसिंह लक्ष्मीचंद लक्ष्मीबाई पिता घिसलाल , निकिल ना.बा. निधि ना. बा. पिता सुरेश सर. माता सुनीताबाई बेवा सुरेश भवरिबाई बेवा घिसालाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी

1.265

1.265

योग

1

1.265

1.265

4/4/3

पेपकुवर पति पूरनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

3

1

1.265

योग

1.265 /

1.607

1.607

5

4 हरीसिंह पिता तुलाराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी

1.000

1.000 /

10/2

0.843 /

0.843

13/3

0.146

0.146

16/2

2.529

2.529

18/6/4

2.034

2.034

19/2

8.159

6

8.159

योग

2.530

2.530

9/1/1

5 मांगीलाल पिता आसाराम जाति गूजर निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी

2.530-

1

2.530

योग

2.529

2.529

9/1/2

6 बनेसिंह पिता शंकरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी

2.529 /

2.529

1

योग

0.659

0.659

9/2/1

7

रतनलाल कैलाशचद अजुन सिंह भंवरी बाई ललता बाई लाड सिंह मायाबाई पिता बालकिशन जाति बलाई निवासी ग्राम कोटडा भूस्वामी

0.659

0.659

योग

1

0.582

0.582

11

8

0.306 कैलाशबाई धापूबाई रुपाबाई पिता तुलाराम निवासी ग्राम भू स्वामी

0.306

10/3

0.888 /

2

0.888

योग

0.286

0.286

10/4

9

हनुमतसिंह पिता तुलाराम निवासी ग्राम भू स्वामी

4.313 /

7

4.313

1.031

1.031

13/1

5.630

5.630

3

योग

0.885

0.885

18/6/3

10 गीताबाई पत्नी घासीराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी

0.885

0.885

1

योग 5823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

स.क.

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

4

5

3

2

1

2.023

2.023

31/1

11 रामरतन पिता जगन्नाथ जाति गाडरी निवासी ग्राम सांका भू स्वामी

2.023

2.023

1

योग

0.569

0.569

31/2

12 रामचरण पिता मोहनलाल जाति चमार निवासी ग्राम सांका भू स्वामी

0.569/

1

0.569

योग

1.000

1.000

10/1

13 घासीराम पिता तुलाराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी

1.082

1.082

13/2

0.145

0.145

16/1

0.759

0.759

18/6/1

0.885

0.885

18/6/2

3.403

3.403

19/1

7.274

7.274

6

योग

0.063

0.063 /

12

14

0.063

0.063

14

मोतीलाल , मांगीलाल पिता जगन्नाथ जालमसिंह रामसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू स्वामी

15

10.610 .

10.610

1.252

1.252.

18/2

0.101

0.101

18/3

0.051

0.051-

18/4

0.519 .

0.519

18/5

0.342.

0.342

20

0.936

0.616

21

0.625 .

1.622

22

2.935

25

11.811

4.376

28

4.376

0.326

29

0.326

0.291

30

0.291

7.551

7.551

31/3/1

0.379

0.379

32

0.025

0.025

34

0.075

0.075

35

0.051

36

0.051

0.101 、

0.101

37

30.352

40.545

योग

20

1.770

1.770

4/3

15 मोतीलाल, मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम

1.770

1.770

9/3

भूस्वामी

3.540

योग

2

3.540

48

68.580

78.773

महायोग

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 क्र. 6738 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .

प्रकरण क्रमांक 220 / 359 / 2018 / एमपीएस / 31 / 859 / भोपाल दिनांक14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

जिला-राजगढ तहसील:- नरसिंहगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम भेरुपुरा

स.क.

विवरण

भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4

( 2 )

( 3 )

(1)

1

22.705

28.626

भेरुपुरा

कुलयोग:-

22.705

28.626 5825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

अनुसूची कमांक 2

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र मे प्रभावित ग्राम भेरूपुरा

जिला:- राजगढ तहसील:- नरसिंहगढ

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

स.क.

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

5 2

3

4

1

0.096

2.845

3/1/1

1 तखतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.096 योग

2.845

1

2

0.824

0.949

3/1/2

राजकुंवर बाई बेवा रघुविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.949

0.949

3/2/1

0.948

0.948

6/1/2

2.721

2.846

योग

3

3

2.845

2.845

3/2/2

हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.265

1.265

3/3/2

योग

4.110

4.110

2

4

2.529

2.429

3/3/1

कमलसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

2.429

2.529

योग

1

G

1.619

1.619

4/1

5 लखनलाल, राधेश्याम, महेशकुमार पिता नारायणप्रसाद भागीरथ पिता छीतू जाति नाई पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी

1.619

1.619

योग

1

1.619 / 6

1.619

4/2

गेन्दा पिता राजाराम जाति गूजर पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी

1.619

1.619

योग

1

7

0.278

0.278

5

भेरुसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.644

1.644

6/4

0.520 ,

0.670

7/2

0.225

12

0.378

2.970

2.667 /

4

0.711

0.711

8 धनसिंह पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.661 /

0.711

6/1/1/3

योग

1.372

1.422

2

9

1.350

1.424

6/1/1/2

भगवानसिंह पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.350

1.424

1

0.671 /

0.671

7/1

0.125 / 10 गोपालसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.290

26/14

0.796

1.961

योग

2 5826

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

11 कृष्णाकुंवर बाई पति भेरुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

12 नेकसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 रघुराजसिंह दत्तक पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

14 भंवरलाल, सुमेरसिंह, तखतसिंह, हेमसिंह , रघुवीरसिंह , पिता तेजसिंह शांताकुंवर बाई, रामकुंवरबाई, गेन्दकुंवरबाई, पुत्रिया तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूस्वामी

योग

महायोग

1.632/

1.632

8

0.291

0.291

9

0.228

0.228

10

0.875

0.923

13

3.026/

3.074

4

0.100 /

0.379

14/1/2

0.100

0.379

1

0.700 /

1.069

14/2

0.700

1.069

1

0.759

0.100 ,

19/1/1

0.100

0.759

1

22.705

28.626

25

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 6739 - भू- अर्जन -2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक 22ए/ 359 / 2018 / एमपीएस / 31 / 859/ भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

तहसील:- नरसिंहगढ

जिला-राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम प्रतापपुरा

स.क.

विवरण

( 1 )

(2)

1

प्रतापपुरा

कुलयोग:-

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4

(3)

11.807

13.426

11.807

13.426 भाग 1 ]

5827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

अनुसूची कमांक 2

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपूरा

तहसील:- नरसिंहगढ

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम 1

2 1 विकमसिंह पिता जगन्नाथ गीताबाई पति विक्रमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 जगन्नाथ पिता शंकरलाल ग्यारसीबाई लटटूबाई पुत्री शंकरलाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

3 नारायणीबाई बेवा प्रेमनारायण जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 लखनलाल , राधेश्याम, महेशकुमार पिता नारायणप्रसाद भागीरथ पिता छीतू जाति नाई पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी

योग

5 गेन्दकुंवर बाई पति सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भेरुपुरा भूमि स्वामी

योग

6 मोहनसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7 जगदीशसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

8 मोहनसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

9 चेनसिंह , लाखनसिंह पिता माधोसिंह मोरबाई विधवा माधोसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10 भेरुसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

11 भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

12

सुरेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

महायोग

जिला:- राजगढ

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

3

4

0.842

0.842

1/1

1

0.842

0.842

1.158

1.158 ,

1/2

1

1.158

1.158

0.075-

0.500

1/4

0.500

0.075 /

1

2

0.367

0.271

2.010

3

1.900 /

2

2.171 /

2.377

4

1.644

1.644

1

1.644/

1.644

0.152

0.152

14/1

0.317

0.317

16/1

0.417

20/2

0.417

3

0.886

0.886

0.152

0.152

14/2

0.315

0.315

16/2

0.418

0.418

20/1

3

0.885

0.885

0.949

0.949 /

17

0.949 /

1

0.949

0.873

18

0.873

0.228

0.182

41

0.914 /

42/1

1.200

3

2.301

1.969

1.088

19

1.088 /

2

1.088 /

1.088

0.070 -

0.398

42/2/1

0.070/

1

0.398

0.398

0.070 /

42/2/2

0.070 /

0.398

1

19

13.426

11.807

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं उपसचिव.

5828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्रमांक-४१३८- भू-अर्जन्-2018

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर (1 )

(2)

1

2/1-2,3/1-2

2

2/5,3/5

3

2/3-4,3/3-4

योग:-

-:अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

चांद

ग्राम-हिवरा जयसिंग, प०ह०न-41 , ब.न. -314, तहसील-चॉद,

0.098 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.010

0.082

0.006

0.098 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि' के बारे में हितबंद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 5829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित्त की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक -01 , चौरई, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्रमांक-8138 - भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

-:अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाडा

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

1

361/4

2

375/1

3

388/1/ 4

361/2/ 5

375/2 6

363-

7

373/ 8

384/1 9

386/2/ 10

387

11

391/3

ग्राम- कुहिया,

प०ह०न-67 ,

ब.न.- 70,

रा.नि.मं.-छिन्दवाडा

01.084 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.022-

0.020

0.030-

0.085

0.030-

0.135

0.065

0.145/

0.062/

0.034-

0.034 5830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 12

0.131

391/2

13

0.210

391/1

14

0.065-

393/2

15

0.016

393/1/

योग :--

01.084 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 4 एंल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई , जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षणण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । कमांक-01 ,चौरई.

د

د क्रमांक- 8139 - भू-अर्जन -2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी । अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । 5831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

1. भूमि का वर्णन

-अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

क.

जिला

तहसील

ख.

.ग.

नगर/ग्राम

चांद

ग्राम-दिलावर मोहगांव

प०ह०न0-34

ब.न.-129

रा.नि.मं.-चांद

घः

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर

(2)

कमांक (1)

1

85/3 2

169/1-2-3- 3

169/8-9/ 4

169/6,7,10 / 5

169/13-14 6

169/11,12/ 7

168/2 8

163,164 9

193/1

योग:-

01.539 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.140

0.128.-

0.128

i

0.060

0.064-

0.064/

0.160

0.320

0.475

01: 539 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भू मे की आवश्यकता हैः- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूच प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपाल न यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6: अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 5832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक- 8140- भू-अर्जन-2018

[ भाग 1 चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयो अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

-:अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

(2)

1

68/2

2

52/7

3

123/3 / 4

52/19

5

123/6/ 6

85/11

7

52/20

8

123/5

9

52/21/ 10

52/18/ 11

78

छिन्दवाडा.

ग्राम सोनापिपरी,.

प०ह०न-38 , ब.न.-552, रा.नि.मं. -छिन्दवाडा

0.748 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.078

0.055

0.055

0.058-

0.055-

0.020

0.060

0.006 ′

0.050

0.050 '

0.065/ 5833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

2-

12

0.045

158

13

0.066-

157

14

0.020-

153/1-

15

0.020,

153/2

16.

0.035

174/3/

17

0.010 /

147 /

योग :-

0.748 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमे की आवश्यकता हैः- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली 2 एंल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में । 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तादित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरोक्षन अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 ,चौरई, जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 5834

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक-8141- भू-अर्जन-2018

[ भाग 1 चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गो अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 "की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

-:अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

छिन्दवाडा

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर (1 )

(2)

1

602/1

2

602/2 3

603- 4

604/1 5

606 / 6

619

योग:-

2

ग्राम- उमरहर प०ह०न-70 ब.न.-23 रा.नि.मं.-छिन्दवाडा

0.456 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.016

0.116-

0.096

0.020

0.192

0.016

0.456 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल प आने वाली संपत्तियां

: 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखितं भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भू मे की आवश्यकता हैः -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक मुख्यं नहर से निकलने वाली 8 एल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5835 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूच ।॥ प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लानं) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाडा कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्ष अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 ,चौरई, जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्रमांक-8142- भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

छिन्दवाडा

ग.

ग्राम-सांख

नगर/ ग्राम

प० ह ०न -42 ब.न.-544 रा.नि.मं.-छिन्दवाडा

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

0.397 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

1

313/28

0.050-

2

313/22

0.040

3

313/16

0.042

4

313/2/

0.050

5

313/15-

0.071

6

314

0.144

योग :-

0.397 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर / सबमाइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में । 5836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाडा जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्रमांक-8144- भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

छिन्दवाडा

ग.

नगर/ग्राम

ग्राम-जटामा,

प०ह०न- 42,

ब.न.-184,

रा.नि.मं. -छिन्दवाडा,

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

01.564 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

1

12/1

*0.092-

2

12/2

0.035-

3

18-

0.030

4

20/

0.032 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

(1)

(2) 5

19/1.

6

19/2- 7

15/1 8

14/2-3-5- 9

14/1 10

52 11

47/1 12

47/2 13

147 14

148/3-4-5- 15

154/3-5-6 16

153 .

17

156′ 18

160/1 - 19

8/1/ 20

8/2 21

7 22

8/3 23

6/1 24

21/1/ 25

21/2 26

30/2/ 27

34/1

योग:-

5837

(3)

0.026-

0.026

0.084

0.144-

0.112

0.094

0.048

0.032/

0.032/

0.035-

0.058 /

0.020 /

0.115 -

0.030-

0.021

0.025/

0.040-

0.023-

0.040

0.096-

0.082-

0.064

0.128/

01.564 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 5838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक नहर से निकलने वाली 9 एल एवं 10 एल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में । 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि, के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रत्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रक्रण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 ,चौरई, जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्रमांक-8145- भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोज के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूची:-'

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

छिन्दवाडा

ग.

नगर/ ग्राम

ग्राम- भाजीपानीकला

प०ह०न-68,

ब.न.-427

रा.नि.मं. -छिन्दवाडा

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

क्षेत्रफल

02.595 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां भाग 1 ]

5839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(2)

(1)

1

41 2

105/1 3

105/2 4

106/3 / 5

106/1 6

328/1 7

327/1 8

243,244 9

245/ 10

246/ 11

247- 12

248/ 13

262/1 14

264/1 15

426/1 16

426/2 17

425

18

420/1-2,452/1 / 19

452/2 20

450/1/ 21

22

443/3/ 23

449/1 24

447/2 25

446/1 26

446/2 27

448/2/ 28

441/ 29

92/3/ 30

92/4 प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.082.

0.060

0.060

0.090

0.022/

0.042

0.030-

0.096

0.172

0.048

0.080/

0.032/

0.096/

0.064

0.096-

0.096-

0.088 -

0.128

0.048 /

0.072-

0.052-

0.015

+

0.076/

0.096

0.020/

0.020-

0.020/

0.030-

0.080/

0.084 5840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1 31

0.048/

345/1

32

0.088-

93/1

33

0.060

93/2

34

0.070-

348/1

35

0.070-

348/2/

36

0.097-

349/1

37

0.052

351-

38

0.042

350/4

39

0.020

350/3/

40

0.053

372/4/

योग:-

कुल-02.595 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 6 एल एवं 7 एल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचन प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभा भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्ज अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाड़ा के' न्यायालय में कांर्यालयीन समय परं किर जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्ष अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । कमांक -01 ,चौरई ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5841 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. 673-82-17-18-4352.-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- :

(1) परियोजना का नाम

चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

मालथौन

3. ग्राम

मिरगावली

4. पट.ह.नं.-

27

: 42.17 है .

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स. क्र

खसरा नंबर

कुल रकवा

अर्जित रकवा सिंचित असिंचित

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण

2

3

4

1

5

6

7 1

565 1.16 0.18 0.00

धनीराम पिता मुल्ले पता सा. ढड़ली

पक्का कुआ 2

0.00

566 0.26

0.26

निरंक प्रतिपालसिंह पिता बुद्धसिंह शिवकुँवर हल्कीबेन सुनीता पुत्री कल्यानसिंह पता सा. देह

567

3 गोरेलाल पिता बख्ते पता सा. बरोदिया कलां

1.12 0.64 0.00 पक्काकुआ आनंदी पिता देवी पता सा. देह

4

568 0.16

571

0.64

0.16 0.00

पक्काकुआ निरंक

0.00 0.05

5 वाबूलाल पिता बहोरे पता सा. देह

569 0.36 0.00 0.36

निरंक

0.63 0.00 0.63

निरंक

570/1

6 लक्ष्मी बेवा रूपचंद रमाकान्त ना.बा. पुत्र रूपचंद योग्यता ना.बा. पुत्री रूपंचंद वली आजा भगोने पता सा. देह

7 लालचंद पिता किशोरीलाल पता सा. देह

570/2 0.64 0.48 0.00 पक्काकुआ

622 1.38 0.50 0.00

8 पुष्पेन्द्र पिता हिम्मतसींग सा. देह पता निवासी ग्राम

पक्काकुआ 9 नन्नूराजा पिता कल्यानसिंह पता सा. देह

627 0.71 0.59 0.00 पक्काकुआ

636/1

10 सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम

1.37

1.59

0.00 पक्काकुआ 11 देवीसींग पिता इमरतसींग पता सा. देह

637 0.36 0.00 0.36

638 2.81 0.00 2.81

निरंक निरंक 12 देवेन्द्र कुमार, कृष्णकांत दिनेश कुमार पिता जयराम गंगादेवी बेवा जयराम पता सा. इन्दौर लोकेश कुमार ना.बा. पालक पिता हरीराम पता सा. देह

13

639 0.38 0.00 0.38

निरंक

0.71 0.00 0.04

निरंक 14

640/2

उमेद पिता परमू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

1.00

0.53

15

640/3

0.00

निरंक खिलान पिता अधरा पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

0.80

16

640/4

0.00

0.63

पक्काकुआ परमानंद पिता परसादी पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

641

17

5.37 0.00 0.33

निरंक लोकसेवा सामूहिक कृषि संस्था मर्यादित समिति पता सा. देह शासकीय पट्टेदार 5842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

18 फुलू पिता मरदन पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

19 दुर्जन पिता पुनु पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

20 प्रभू पिता उद्देत पता सा ढडली शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

21 हरीराम पिता बिरजू पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

22 जगन मलखान पिता किशोरा पता सा. देह 23 गिरधारी पिता बिहारी पता सा. देह

24 लीलाधर, नंदराम, धनप्रसाद रामस्वरूप वा. रामाधर ना. वा. पिता प्रेमनारायण पालक मां पानबाई बेवा प्रेमनारायण भूमि स्वामी गोदावरी , शुक्लाबाई सावित्री, मोनाबाई पुत्री प्रेमनारायण पता सा. देह

25 सुखदयाल आशुतोष पिता पन्नालाल विमलाबाई सुनीताबाई पुत्री पन्नालाल पता सा. देह

26 गिरधारी पिता भुज्जी पता सा. देह

27 रामचरन पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 28 प्रभूपिता उद्देत पता निवासी ग्राम

29 भगोने पिता हल्कू पता सा डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

30 वल्दू कपूरे कलू माखन पिता हल्कू सगुनबाई बेटीबाई मुलाबाई पुत्रिया हल्कू कलाबाई बेवा हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

31 कल्ला पिता मिन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

32 रमदीना पिता रमचन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

33 हजारी पिता हल्कू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

34 कुसुमबाई बेवा मुल्ला आरती बा. शारदा ना.बा. पुत्री मुल्ला मनोज ना.बा. धमेन्द्र ना.बा. कमलेश ना.बा. गनेश ना.बा. आनंद ना.बा. पिस. मुल्ला पालक मॉ कुसुमबाई बेवा मुल्ला पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

35 गुलाबरानी पति भगुन्ता पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

36 परमानन्द पिता पुन्ना पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

37 गोविन्दा पिता परमू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

38 कमलाबाई पति चतरे पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी

39 विदेश, कुन्जनसिंह वल्द दमरू पता सा. चुरारी 40 दमरू पिता फूलसिंह पता सा. चुरारी

41 खुमान, लालसींग , बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसींग पता सा. चुरारी

42 धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. चुरारी 43 रघुराजसिंह पिता रामप्रसाद पता सा ढडली 44 गजराजसींग पिता मूरतसींग पता सा. देह 45 हनुमतसींग बहादुरसींग पिता मानसींग पता सा. चुरारी 46 मलखानसींग पिता रतनसींग पुष्पेन्द्रसिंह ना.बा. बल्द वली नंदसिंह पता सा डबडेरा

47 दयालसिंह पिता नंदूसिंह पता सा डबडेरा

48 इमरतसिंह बल्द रतनसिंह पता सा डबडेरा

[भाग 1 0.46 0.00 0.46

684/2

निरंक 0.20 0.00 0.20

684/3

निरंक 0.14

690/1

0.00 0.07

निरंक 690/2 0.14 0.00 0.22

निरंक 691 0.11 0.00 0.11

निरंक 692 0.65 0.00 0.65

निरंक 694 0.54 0.00 0.54

निरंक 695 0.71 0.00 0.60

निरंक 700 0.61 0.00 0.06

निरंक 704/2 0.12

0.01

0.00

निरंक 704/3 0.12 0.00 0.02

निरंक 706 0.45 0.00 0.45

निरंक 707 0.45 0.00 0.45

निरंक 0.40 0.00 0.40

निरंक 708/2

0.74 0.00 0.74

निरंक 708/3

0.97 0.00 0.97

निरंक 708/4

0.40 0.00

708/5

0.40

निरंक 0.43 0.00

708/6

0.43

निरंक 0.80 0.00 0.80

निरंक 708/7

0.80 0.60

709/2

0.00 पक्काकुआ

0.00

1.00 0.50

709/3

पक्काकुआ 0.60 0.60 0.00

709/5

पक्काकुआ 0.40 0.00 0.40

709/6

पक्काकुआ 710 2.34 2.34 0.00 पक्काकुआ 711 0.47 0.00 0.47 निरंक 712 1.45 1.45 0.00

पक्काकुआ 714

0.10 0.00

निरंक

0.10

715

0.63 0.00 0.63

निरंक 716 0.39 0.00

निरंक

0.39

717

4.72 0.00

निरंक

4.49

0.66

718

0.00 0.66

निरंक

719

0.22 0.00 0.22

निरंक

720 0.21

निरंक

0.00 0.21 भाग 1 ]

5843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

49 प्रानसिंह पिता अमानसिंह पता सा डबडेरा 50 खुमान, लालसींग, बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसींग पता सा. चुरारी भमि स्वामी

51 गजराजसींग मूरतसींग पिता लक्ष्मनसींग पता सा चुरारी 52 गजराज सींग पिता मूरतसींग पता सा देह 53 अमानसिंह सुरजनसिंह सुखसिंह पिता हरप्रसाद पता सा डबडेरा

54 दुरगसींग पिता मंगलसींग पता सा रामछायरी 55 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा देह

56 गजराजसींग पिता मूरतसींग पता सा. देह 57 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा देह

58 प्रभानसींग पिता पूरनसींग हरीसींग ना.बा. पिता पूरनसींग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसींग पता सा चुरारी धीरे पिता बख्ते पता निवासी

59

60 लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा देह 61 हनुमतसींग बहादुरसींग पिता मानसींग पता सा. चुरारी काशीराम पिता रामलाल पता सा. देह सेवा खातेदार 62

योग

721

0.20

0.20 0.00

निरंक 722

0.00

0.25 0.25

निरंक 0.45 0.00

726 0.45

पक्काकुआ 728

0.85 0.85 0.00

निरंक 0.38 0.00 0.38

723

निरंक 724

0.75 0.75 0.00 पक्काकुआ 725

0.21 0.00 0.21

निरंक 729 0.35 0.00 0.35

निरंक 730 0.25 0.00 0.25

निरंक 733 0.10 0.00 0.10

निरंक

निरंक 0.99 0.00 0.99

734

0.00 0.45

735 0.45

निरंक 736

0.00 0.45

निरंक 0.45

0.10 0.00

निरंक 740

0.10

निरंक 741

1.25 0.00 1.25

0.00

निरंक 0.37

0.37

737/1

निरंक 737/2 0.38 0.00 0.38

738 0.58 0.00 0.58

निरंक 0.58

निरंक 739

0.00 0.58

742

निरंक 2.10 0.00 2.10

0.19

0.00

683

0.19

स्वयं का पक्काकुआ 53.74 12.53 29.64

72

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/9/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 683-82-17-18-4347.-

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर 1.जिला

: मालथौन

2. तहसील

चुरारी

3. ग्राम

27 4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम स. क्र.

2

1 रघुवीर पिता रंखा पता सा देह

2 श्रीबाई बेवा साधू दुरजुवा मकुदा बेनीबाई पार्वतीबाई पिता दौलत पिता कलू मनोहर गनेशवाई मुन्नीबाई गीताबाई पिता खिलान भूमि स्वामी बती बेवा खिलान बाबू घासीराम सोमती रानी पि० गजू हरीसींग बालचंद मीना कल्लो सखी हल्कीबेन पिता साधू

3 गजराजसींग मूरतसींग पिस लक्ष्मन सींग पता सा देह 4 राजाराम पिता भोपत सींग पता सा देह

5 माधव प्रसाद पिता किशोरी लाल पता निवासी ग्राम मिरगावली

6 अनंदी प्राणसिंह पिस परतापसिंह पता सा देह 7 हनुमतसिंह पिता मानसिंह पता सा देह

8 छोटेलाल पिता ठाकुरदास पता सा देह

9 बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा देह

10 किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह

11 मरदना निरभा नंदुवा पिस जबरा बृजरानी बेवा जबरा सुन्दरिया गुड्डी व जबरा पता सा देह 12 कमलिया पुत्री खन्जू जालम पिता गुवन्दा सा देह 13 राजरानी पत्नि रघुनाथ पता सा देह

चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु

57.730 है.

खसरा नंबर

प्रभावित परिसंपत्तियों का विवरण अर्जित भूमि का विवरण सिंचित असिंचित

कुल रकवा हे. में

7

6

5

4

3

पक्काकुआं

0.000

0.210

1.20

9

पक्काकुआं

0.000

0.560

1.62

11

पक्काकुआं

0.000

0.150

1.11

12./1

पक्काकुआं

0.000

1.200

1.20

14./1

0.000 पक्काकुआं

0.540

0.54

14./2

निरंक

1.240

0.000

1.24

15

पक्काकुआं.

0.000

1.260

2.09

16

निरंक

2.080

0.000

2.08

16/284

निरंक

2.090

0.000

2.09

16/285

निरंक

0.050

0.000

0.31

29/.1

निरंक

0.030

0.000

0.70

45

0.020

0.000

0.45

48

निरंक निरंक

0.010

0.000

0.28

49 5845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

14 घूमनसींग हरीसींग पिता मिरचू पता सा इमलिया पूरन पिता शंकरसिंह पता सा देह

15

अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह 16

हनुमतसिंह पिता मानसिंह पता सा देह 17

18 निर्मल निहाल संतोष सुनील पिता दलीचंद मुन्नीबाइ गुड्डीबाई दुलीचंद लालचंद भागचंद कोमल उत्तम पिता पन्नालाल पता सा बरोदिया

19 अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह

20

21 गुलाबरानी पत्नी किशोरी रामसेवक, गजपाल पिता किशोरी पता सा देह

मोतीलाल वल्द छचे पता सा देह

22

23 बहादुरसींग वल्द मानसींग जाहरसींग वल्द हनुमतसींग पता सा देह

24 दमरू पिता फूलसींग पता सा देह

धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा देह 25

26 धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा देह 27 बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा देह 28 दामोदर तुलसीराम पिता पल्टू सुखरानी बेवा पल्टू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.बा. पास परम पा मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेवा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा देह

29 कसुमरानी पति हनुमतसींग सा देह

30 बहोरे पिता धोकल पता सा देह

31 जालम पिता हल्के पता सा देह

32 अजय अभिषेक अभिलासा पिता संतोषकुमार राजकुमारी बेवा संतोष कुमार

33 लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा मिरगावली

34 रघुवीर पिता रंखा पता सा देह

35 रघुवीर पिता रंखा पता सा देह

धीरे पिता बख्ते पता सा मिरगावली 36

37 लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा मिरगावली

38 राहुल पिता ताराचंद पता सा देह मिरगावली 39 रघुवीर पिता रंखा पता सा देह

रघुवीर पिता रंखा पता सा देह

टुन्डा पिता खन्जू पता सा देह

40 41

42 निर्मल वल्द दलीचंद रामकुमार ना.बा. पिता वली उत्तमचंद पता सा नागालैंड

जालम पिता हल्के पता सा देह

43

भगवानसींग पिता लालसींग मूरतसींग ताहरसींग पिस

44

धीरजसींग पता सा बरोदिया कलां

45 देशराज रमेश गन्धर्व लाखन पिस खिलानसींग

निरंक

0.120

0.14 0.000

51

निरंक

0.010

52 0.07 0.000

निरंक

0.010

0.000

58 0.05

निरंक 0.25 0.000 0.250

59

निरंक

0.040

0.28 0.000

60

निरंक

0.280

1.80 0.000

61

पक्काकुआ 0.410 0.000

0.41

75/1

निरंक

0.400

0.000

0.66

75/2

निरंक

0.250

0.000

0.25

75/3

निरंक

1.600

1.84 0.000

76

0.75 0.7500.000 पक्काकुआं 77

निरंक

0.200

0.000

0.20

78

0.000

0.400

पक्काकुआं 0.40

79

पक्काकुआं

0.000

2.190

2.19

80

निरंक

0.330

0.000

0.33

81

निरंक

1.100

0.000

83

1.10

निरंक 0.000 0.860

0.86

84

निरंक

0.160

0.000

0.16

86

निरंक

1.210

0.000

1.21

87

निरंक

0.380

0.000

0.38

88

निरंक

0.050

0:000

0.05

89

निरंक 0.30

90

निरंक

1.220

0.000

1.22

91

निरंक 0.000 0.840

0.84

92

1.200 0.000 पक्काकुआं 1.20

93

निरंक

0.320

0.000

0.32

94

निरंक 0.000 1.010

1.01

95

निरंक

0.380

0.000

0.38

96

निरंक 0.000 1.990

1.99

97

निरंक

0.320

0.000

0.32

98

0.000

3.940

पक्काकुआं 3.94

99

0.000

2.160

पक्काकुआं 2.16

100 5846

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

खितई पिता परसू पता सा देह

46

हरीराम पिता भोपत सींग पता सा देह

47

48 रमेश प्रकाश नेताराम ममता माया हल्ली कला पिता आलम लाडली बेवा आलम पता सा देह

टुन्डा पिता खन्जू पता सा देह

49

50 हरनामसिंह ना.बा. पिता हरीरामसिंह पिता भोपतसिंह पता सा देह

51 हाकमसिंह ना.बा. वल्द व वली हरीरामसिंह पिता भूपतसिंह पता सा देह

आदेश कुमार पिता उत्तमचंद पता सा बरोदिया कलां 52

53 दामोदर तुलसीराम पिता पल्टू सुखरानी बेवा पल्टू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.बा. पास परम पा मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेवा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा देह

जालम पिता हल्के पता सा देह

54

रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू पता सा देह 55

56 रगनाथ पिता परसू नरेन्द्र संजय पिस. शिखरचंद विन्नी पिता शिखरचंद पता सा देह

हरीराम पिता भोपत सींग पता सा देह

57

58 भगवानसींग पिता बाबूसींग सियारानी बेवा भगवानसींग पता निवासी ग्राम

59 वृन्दावन रतिराम पिता कुन्दन सुहागरानी बेवा कुंदन अरविन्द पिता जगत आशारानी बेवा जगत पता निवासी 60 हरगोविन्द देवेन्द्र हल्ली पिस माखन समुतरानी बेवा माखन पता निवासी

61 आनंदी पिता परतापसींग पता निवासी

62 पानसींग पिता परताप सींग पता निवासी रामरती पिता परताप

63

64 हरीराम देवी वल्द परम फूलन बेवा परम पता सा देह रघुनाथ पिता परसू पता सा देह

65

66 अनंदी प्राणसिंह पिस परतापसिंह पता सा देह 67 किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह

68 रावरानी बेवा फूलसींग नंदराम वल्द फूलसींग शंकर पिता प्यारेलाल पता सा देह

69

70 महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी

71 महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी

72 महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी

73 नरेन्द्रसींग अरजन सींग देवेन्द्रसींग ना.बा. पिता पा जुझारसींग पता सा देह

निरंक

1.260

0.000

1.26

101

0.000

0.650

0.65

102

आम-1 बिही-1 पक्काकुआं

निरंक

0.160

0.000

0.16

103

0.000

0.650

0.65

104

0.000

आम-1 बिही-2 जामुन -1 पक्काकुआं पक्काकुआं

0.580

0.58

105

0.000

0.350

0.35

106

बिही-1 पक्काकुआं

पक्काकुआ

0.000

0.57 0.570

107

निरंक

0.000

112 0.62 0.620

निरंक

0.570

0.000

0.57

108

निरंक

0.430

0.000

0.43

109

निरंक

0.360

0.000

0.36

110

निरंक

0.260

0.000

0.26

111/1

0.000

0.260

पक्काकुआं/ 0.26

111/2

0.000 पक्काकुआं

1.160

1.16

113/1

0.000

1.150

1.15

113/2

आम-1 बिही-1

पक्काकुआं निरंक

0.770

0.000

0.77

113/3

पक्काकुआं

0.000

0.710

0.71

113/4

0.000 पक्काकुआं

0.780

0.78

113/5

निरंक

0.010

0.000

0.01

113/6

0.000 पक्काकुआं

0.590

0.59

114

निरंक

0.110

0.000

0.11

132

निरंक

0.070

0.000

0.07

133

निरंक

0.070

0.000

0.07

134

निरंक

0.030

0.000

0.04

135

0.000

1.200.

1.53

243

आम-2 नीबू-1 बेरी-1

पक्काकुआं

पक्काकुआं

0.000

0.750

0.75

245

निरंक

0.000 0.500

0.50

246

निरंक

0.220

0.000

0.22

247

पक्काकुआ

0.000

1.460

248 1.46 5847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

विजयसिंह ना.बा. पिता बली जुझारसिंह पता सा देह 74

साहबसींग ना.वा. वल्द वली दमरू पा सा देह 75

76 जालम मकुन्दी पिस हल्का, ननीबाई प्रेमबाई पुत्री हल्का चमार पता सा देह

77 तिलक ना.बा. रामाधार ना.बा. पा पिता जगभाई पिता शंकरलाल पता निवासी

78 बालचंद पिता हरी सुरशचंद रमेशचंद निर्मलचंद पिस. हल्के कमलाबाई पुत्री हल्के सुमतरानी बेवा हल्के पता सा बरोदिया कला

79 तरवरसींग ऊदलसींग हीरा पिस. सूरज सींग अशोकरानी बेवा सूरतसींग पता सा बरोदिया कलां

80 नंदराम पिता फूलसींग बालचंद हल्के पिस हरी गुलाबसींग पिता सूरतसींग सिरदार बहू बेवा रंधीरसिंह भूमि स्वामी सिया दुलारी बेवा उमेदसिंह पालक मां व खुद सियादुलारी बेवा उमेदसिंह पता सा देह खरगा पिता पिरुवा पता सा देह

81

अनंदी पिता परताप पता सा देह

82

अनंदी पिता परताप पता सा देह

83

शोभारन सींग ना.बा. पिता बली नंदराम पता सा देह 84

कनई पिता नंदलाल पता सा देह

85

रजुवा मजूवा पिता कुदऊवा पता सा देह 86

87 रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू छलोनी बेवा सेतू पता सा देह

योगः-

निरंक

0.530

0.53 0.000

249/1

निरंक

0.530

0.000

0.53

249/2

निरंक

1.130

0.000

250/1 1.13

निरंक

0.380

0.000

0.38

250/2

निरंक

0.490

0.000

250/286 0.49

0.000

1.780

1.78

251

बिही-1 पक्काकुआं निरंक

0.000 0.620

0.62

252

0.30

256

पक्काकुआं

निरंक

0.020

0.000

0.27

262/1

निरंक

0.100

0.000

0.67

262/2

पक्काकुआं

0.000

0.240

0.78

263

निरंक

0.480

0.000

0.59

264

0.000 पक्काकुआ

0.310

0.80

269

निरंक

0.680

0.000

2.56

270

28.930

28.800

70.04

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/9/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई . जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 69अ-82-17-18-4353.-

:

प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- परियोजना का नाम

चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक (1)

(2) भूमि का विवरण

: सागर

1.जिला

:

2. तहसील

मालथौन

बरोदिया कलां

3. ग्राम

:

26 4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम क्र

1 जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह

2 नंदलाल पिता जानकी पता सा. देह

3 दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी 4

जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह अमोल मोहनसींग पिता पूरनसींग पता सा चुरारी 5 6

लालसींग पिता रखुनाथ पता सा. देह 7

8 भगवानसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई शीलाबाई मालतीबाई पुत्री बाबूसींग पता सा० चुरारी

12.410 है.

अर्जित रकवा

कुल रकवा

खसरा नंबर

असिंचित

सिंचित

अर्जित भूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

6

45

कच्चा कुआं

0.00

0.42

0.42

152/1

निरंक

1.21

0.00

1.21

152/3

निरंक

0.13

0.00

0.13

155

निरंक

0.28

0.00

0.28

159

निरंक

0.10

0.00

0.70

205

निरंक

0.78

0.00

0.78

158

निरंक

0.55

0.00

0.55

162

कच्चा कुआं

0.00

0.55

0.55

160

0.00

0.74

163 0.74

बिही -5 संतरा -1 आंवला-3 अनार-2

0.00

पक्काकुआं पक्काकुआं 166 2.02

000 पक्काकुआं

0.07 1.00 100

167/3 भाग 1 ]

5849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

निरंक

0.25

0.00

1.00

167/4

9

बाबू पता सा. चुरारी

कच्चाकुआं

0.80 0.00

0.80

177/3

सुरेन्द्र पिता डालचंद पता सा. देह

10

कच्चा कुआं

0.00

1.06

1.06

सन्नो बी पति मुंह. हुसेन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार 209/2

11

निरंक

0.00 0.25

0.80

209/3

स्वरूप खॉ पिता झब्बू खॉ पता सा.देह

12

निरंक

0.00

0.80

0.80

212/2

कल्ला पिता कन्चा पता सा. देह भूमि स्वामी

13

कुआ-1

0.00

0.28

0.28

269

निरंक

0.40

0.00

0.52

272/2

निरंक

0.40

0.00

0.80

212/5

14

जगरानी बेवा मंजुवा रगवीर बसन्ते पिस. मन्जुवा मूलचंद वा माखन ललताबाई ना.वा. पिस. भोले पा. मां खुद वतीबाई बेवा भोले पता सा. देह

निरंक

0.00 0.10

0.10

212/6

चेना पिता हजारी पता सा. देह

15

निरंक

0.80

0.80 0.00

212/7

16 बर्कत बानो पति काले खां पता सा. देह

निरंक

0.08

0.44 0.00

265/1

17 तुलसीराम दुली पिता हरिया बेनीबाई पिता हरिया पता निवासी ग्राम

निरंक

0.06

0.00

265/2 0.40

18 कृष्णकुमार पिता तुलसीराम पता सा. देह

निरंक

0.60

0.00

266 1.03

निरंक

0.08

0.00

19 चिखे चेना रामवती पिता हजारी अलछारी बेवा हजारी पता सा. देह

0.08

268

निरंक

0.00 0.12

0.80

272/3

20 चिंखा पिता हजारी पता सा. देह

6.22 6.19

26 18.09

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/9/2018 . को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 703-82-17-18-4351.-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

:

2. तहसील

मालथौन

:

3. ग्राम

डबडेरा

: 27

4. पट.ह.नं.-

18.09 है .

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

अर्जित रकवा

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स. क्र

खसरा नंबर

कुल रकवा

अर्जित भूमि पर स्थित रथावर परिसंपत्तियों का विवरण

सिंचित असिंचित

5

6

4

2

3

1

7

निरंक

580

1 राजू उर्फ राम पिता नंदलाल पती सा. देह

0.23

1.60 0

582 0.03 0

0.03 निरंक 2 धनिया शीलाबाई पिस. रनजोरा जाहर सल्लू पिस.

निरंक रती पता सा. देह 3 हरिया पिता हल्काई पता सा. देह

583

0.32

0

0.82

584/1

4 लम्पूपिता नवला पता सा. देह

0.10 निरंक

0.25 0

584/2

5 सुमत्राबाई पिता नवला पता सा. देह

0.05 निरंक

0.05 0

निरंक

0.20

584/3 0.50 0

6 पिरुवा पिता नवला प्यारीबहू बेवा परमा गनेश अजुद्वी राकेश ना. बा. वल्द परमा वली माँ प्यारी बहू जानकीबाई पुत्री परमा पता सा. देह

निरंक

585

7 सुतिया पिता भरोसा पता सा. देह

0.67

0.81 0

निरंक

586

8 मुन्ना पिता हल्का पता सा. देह

0.80 0 0.80

निरंक 9 मढोला पिता हल्का पता सा. देह

587 0.80 0 0.80

निरंक

588 0.75 0 0.75

10 प्यारीबहू बेवा परम गनेश अजुदिया राकेश पिस. परमा पिता परमा वली मां व खुदप्यारी बहू बेवा परमा पता सा. देह

निरंक 11 कामता पिता हल्काई पता सा. देह

589

0

0.72

0.72

निरंक 12 गनेश अजुद्वी राकेश पिता पिरूवा पता सा. देह

590

0.54

0.54 0 5851

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

निरंक

591

0.18

0.18 0

13 गनेश अजुद्वी राकेश पिता पिरुवा पता सा. देह

निरंक

723

0.30

1.30 0

14 पर्वत खज्जू पिता मोना भाग्यबती मुलाबाई पिता मोना पता सा. देह

कुआं पक्का-1

741

0.00

मरदन पिता घसीटा पता सा. देह

0.76 0.10

15

निरंक

742/2

0.13

खिलान पिता भुज्जी सा. मिरगावली

0.49 0

16

निरंक

745

0.50

झिरूवा पिता हजरिया पता सा. देह

17

0.80 0

निरंक

746

3.83

4.71 0

18 पार्वती बेवा कम्मोद मुन्नासींग पि. कम्मोदसींग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसींग भुजबल सुखसींग पिता भीकमसींग जानकी बेवा भीकमसींग अनूपसींग पिता भीकमसींग सन्तोषसींग पिता गिरवरसींग लड्डूसींग भूरेसींग ललनसींग जगराज पिता जनकसींग पता सा पारेल

कुआं कच्चा-1

747

0.00

कीरतसिंह पंचमसिंह पिस, चालीराजा पता सा.

1.42

19

1.42

पलेथनी

निरंक

748

0.03 0.00

0.03

निरंक

749

0.04

0.04 0

गुवन्दा पिता पुनुवा पता सा. देह

20

कुआ कच्चा-1

750/1

0.00

0.24

ऊदल पिता गोकल सा. मिरगावली

0.24

21

कुआं कच्चा-1

0

750/2

0.40

0.40

कुसुमबाई पति दशरथ पता सा . मिरगावली

22

निरंक

0.06

752/3 0.06 0

कुसुमबाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली

23

निरंक

0.11

751/4 0.11 0

भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां

24

निरंक

0.100

0.10

752/5

25 राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना. बा. पिता वीरे वली मां व खुद जयंती बेवा वीरे पत्ता निवासी ग्राम

निरंक

0.40

751/6

0

ऊदल पिता गोकल सा. मिरगावली

0.40

26

निरंक

0.24

751/1 0.24 0

27 सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम

निरंक

0.18

751/2

0

0.18

कुसुमबाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली

28

निरंक

752

0.39

0.39 0

बब्बू पिता कन्छेदी पता सा. देह

29

निरंक

753

0.49

0.49 0

30 फदाली पुनु पिस. बुद्धा पुष्पाबाई पुत्री बुद्धा पता सा. देह

निरंक

754

0.17

0.17 0

31 पार्वती बेवा कम्मोद मुन्नासींग पि. कम्मोदसींग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसींग भुजबल सुखसींग पिता भीकमसींग जानकी बेवा भीकमसींग अनूपसींग पिता भीकमसींग सन्तोषसींग पिता गिरवरसींग लड्डूसींग मूरेसींग ललनसींग जगराज पिता जनकसींग पता सा पारेल

निरंक

755

0.68

0

0.68

घोकल पिता दुर्जन पता सा. देह

32

निरंक

756

0.45

33

0.45 0

रमिया बेवा पंचा भगोने हजारी तखत जमना हन्जू कुसुम गुड्डी संतोषबाई पिस हल्कू चन्द्रानी बेवा भूमि स्वामी हल्क पता सा. देह

निरंक

758/1

0.70

0

0.70

भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां

34

निरंक

0 0.35

758/2 0.35

35 राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना. बा. पिता वीरे वली मां व खुद जयंती बेवा वीरे पता निवासी ग्राम

निरंक

759/1

0.05

0.05 0

भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां

36

निरंक

759/2

0.05

37

0.05 0

गोकल दशरथ बलराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम मिरगावली

निरंक

0.35

0.35 0

758/2

निरंक

760

0.15

प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह

38

0.15 0

762

प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह

0

39

0.79

0.79

2.98 15.11

23.75

योगः- 5852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक...7/9/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने- अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

5853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

सागर, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्र. 343-82-16-17-8593.-

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

1. जिला

2. तहसील

:

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

भूमिस्वामी

चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली

1

भूमिस्वामी

2 निखिल नाबालिग पिता व वली श्रीपाल पिता विजय सींग विक्रांत सींग नाबालिग पिता व वली गजपालसींग पिता विजयसींग तेजिन्दर सींग नाबालिग पिता व वली श्रीपाल सींग पिता विजयसींग हंसवराज नाबालिग पिता व वली पुष्पेन्द्र सींग पिता विजयसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह 3

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

सागर

सागर

आपचंद

109

6.360 है.

अर्जित भूमि का विवरण

कुल रकवा

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण

सिंचित असिंचित

निरंक

0.000 .

0.100

3.250

27

निरंक

0.040

0.000

0.860

30/1

निरंक

0.030

0.000

1.250

30/2

निरंक

0.220

0.000

1.600

भूमिस्वामी 41

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

4 पुष्पेन्द्र सिह पिता विजय सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

5 छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह

भूमिस्वामी

6 लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

7 राजेन्द्र सींग , देवेन्द्र सींग , वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता महराजसींग साकिन देह 8 जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

9 वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

10 श्रीपाल पिता विजयसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

11 राजाराम, शिवराज, नारान, रामचरण, शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह भूमिस्वामी

12 दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह

निरंक

0.200

0.000

1.220

269/2

निरंक

0.030

0.000

0.450

30/3

बहेरा-3

0.000

0.100

0.410

34/1

निरंक

0.040

0.000

0.400

34/2

निरंक

0.010

0.000

0.280

35

निरंक

0.000

0.070

0.700

37

निरंक

0.140

0.000

1.210

38/1

निरंक

0.190

0.000

0.810

40

निरंक

0.050

42

निरंक

0.010

0.000

0.0.10

54/1

भूमिस्वामी [भाग 1 5854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

निरंक

0.010

0.000

0.440

54/2

भूमिस्वामी

संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह

13

निरंक

0.050

269/1

भूमिस्वामी

14

निरंक

0.010

0.000

0.480

507

भूमिस्वामी

निरंक

0.120

0.000

0.950

मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर भूमिस्वामी

508

भूमिस्वामी

निरंक

0.100

0.000

1.000

270/3

भूमिस्वामी

15 पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह अहस्तांतरणीय

निरंक

0.010

0.000

0.750

270/6

16 इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा, प्रभा, रतीबाई भूमिस्वामी पुत्री चौदे, कुअरबाई पत्नि चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय

निरंक

0.120

0.000

0.750

270/7

भूमिस्वामी

17 गोठल पिता बब्बू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय

निरंक

0.060

0.000

0.750

भूमिस्वामी 270/3

18 कमलेश पिता आलम, बैजन्ति पति कमलेश साकिंन देह अहस्तांतरणीय

निरंक

0.100

0.000

0.750

270/11

भूमिस्वामी

19 कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय

निरंक

0.000

0.100

1.380

398

भूमिस्वामी

20 जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह

निरंक

0.100

0.000

0.900

400

भूमिस्वामी

निरंक

0.120

0.000

0.900

401

21 लक्ष्मीदेवी पत्नि लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.050

0.400

504

भूमिस्वामी

कलू पिता ठलू साकिन देह

22

निरंक

0.000

0.010

0.860

505

भूमिस्वामी

23 बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फुलाबाई वेवा लक्ष्मन सा. देह

निरंक

0.000

0.110

0.540

506

भूमिस्वामी

रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह

24.

निरंक

0.000

0.010

1.140

522

भूमिस्वामी

25 उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.050

1.000

523

भूमिस्वामी

26 कल्यान, रामचरन पिता झल्ला साकिन रंगोली

निरंक

0.000

0.110

1.010

524

भूमिस्वामी

कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली

27

निरंक

0.000

0.120

0.410

531/1

भूमिस्वामी

लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली

28

निरंक

0.040

531/2

भूमिस्वामी

लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली

29

निरंक

0.100

0.000

1.030

532

भूमिस्वामी

30 सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली भूमिस्वमग्री

निरंक

0.010

0.000

0.610

533

भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.170

1.110

538

भूमिस्वामी

31 अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार सा . देह फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह भूमिस्वामी

32

निरंक

0.000

0.080

0.590

539/1

भूमिस्वामी

33 दामोदर, बद्री पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली

निरंक

0.070

0.000

0.440

568

भूमिस्वामी

पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली

34

निरंक

0.130

0.000

0.640

571

भूमिस्वामी

35 महेश, चंदू, उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक

0.070

0.000

0.640

580

भूमिस्वामी

36 मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक

0.040

0.000

0.520

581

भूमिस्वामी

37

निरंक

0.080

0.000

0.840

582

भूमिस्वामी

भगवानसींग , मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक

0.030

0.000

0.590

619

भूमिस्वामी

प्रेमसींग पिता बल्ली साकिन सुआतला

38

निरंक

0.120

0.000

1.100

620

भूमिस्वामी

39

निरंक

0.040

623/1

भूमिस्वामी

अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवरधन, संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक

0.030

0.000

0.260

621

भूमिस्वामी

40 बखत, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.010

0.170

623/2

भूमिस्वामी

41

0.000

0.010

0.320

630

भूमिस्वामी

भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक

0.090

0.000

0.980

625

भूमिस्वामी

42

निरंक

0.030

0.000

626/1 0.780

भूमिस्वामी

बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन भूमिस्वामी गिरवर 5855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

निरंक

0.030

0.000

0.600

626/2

भूमिस्वामी

नारायण वल्द गोकलप्रसाद सकिन गिरवर

43

निरंक

0.150

0.000

1.340

627

भूमिस्वामी

धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर भूमिस्वामी

44

निरंक

0.080

0.000

1.550

649

भूमिस्वामी

45 हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.050

1.440

659

भूमिस्वामी

कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर

46

निरंक

0.000

0.100

0.430

660

भूमिस्वामी

कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक 47

0.070

0.000

0.720

661

भूमिस्वामी

डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी

48

0.120

0.000

1.440

664

भूमिस्वामी

बेरी-2 बहेरा-3 49 दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी

निरंक

0.080

0.000

1.440

665

भूमिस्वामी

जीवन पिता कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी

50

निरंक

0.090

0.000

0.830

673/1

भूमिस्वामी

पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह भूमिस्वामी

51

साज-1

0.030

0.000

0.630

673/2

भूमिस्वामी

कलू पिता रतन साकिन देह भूमिस्वामी

बेरी-1 52

0.000

0.030

0.300

674

भूमिस्वामी

मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी

53

निरंक

0.050

0.000

0.370

675

भूमिस्वामी

संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर

54

निरंक

0.010

0.000

0.730

677

भूमिस्वामी

मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह

निरंक 55

0.050

0.000

0.880

682/1

भूमिस्वामी

कोमलसींग पिता राधे साकिन देह भूमिस्वामी

56

0.010

0.000

0.870

682/2

भूमिस्वामी

साज-4 कोहा-1 57 सूरतसींग पिता राधे साकिन देह भूमिस्वामी

आंवला-2

0

0.160

2.860

683

भूमिस्वामी

58

निरंक

0.000

1.520 0.050688

भूमिस्वामी

मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू, साकिन देह

0.080

0.000

2.420

684/1

भूमिस्वामी

रूसल्ला-1 सा ज-5 59

निरंक रामसजीवन विनोद, आशाराम , राजेश, अजय पिता सुदामा , अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह भूमिस्वामी

0.030

0.000

0.600

684/2

भूमिस्वामी

60

निरंक

0.020

0.000

0.600

684/3

भूमिस्वामी

रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी भूमिस्वामी

निरंक

0.160

0.000

0.850

745

भूमिस्वामी

61

निरंक महेश मुकेश पप्पू पिता हूले उर्फ हलू हीराबाई ज्योतिबाई पुत्री हूले उर्फ हलू साकिन देह

0.040

0.000

0.850

746

भूमिस्वामी

रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह भूमिस्वनी

निरंक 62

0.010

0.000

0.380

747/2

भूमिस्वामी

लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

63

निरंक

0.080

0.000

0.380

774/1

भूमिस्वामी

निरंक

0.070

0.000

0.760

774/2

भूमिस्वामी

दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक 64

0.000

0.020

0.710

776

भूमिस्वामी

65

निरंक लखन, तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा , ममता , भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद माँ लीलाबाई साकिन बहेरिया भूमिस्वामी मनोज पिता दौलतराम प्रजापति साकिन काकागंज सागर भूमिस्वामी

0.000

0.210

1.470

796

भूमिस्वामी

66 राजू भूपेन्द्र राजाराम पिता हल्काई उर्मिला पुत्री हल्काई हल्लीबाई वेवा हल्काई साकिन देह

निरंक

0.120

0.000

1.090

798

भूमिस्वामी

67 मिठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना, चिठकीबाई , चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली,

निरंक

0.080

0.000

0.640

799

भूमिस्वामी

68

जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह भूमिस्वाी

निरंक

0.000

0.050

0.670

801

भूमिस्वामी

निरंक

0.090

862

भूमिस्वामी

69

निरंक गिरजेश वल्द खूबसींग, सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.000

0.030

0.740

864/4

भूमिस्वामी

70

निरंक

0.120

तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी

0.000

0.740

864/5

भूमिस्वामी

71

निरंक भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी

0.130

0.000

0.740

864/6

भूमिस्वामी

72

A

मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय 5856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1

निरंक

0.000 0.050

0.870

867

भूमिस्वामी

रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह भूमिस्वामी

-88 72.240 1.810 4.550

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/09/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5857

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय एवं नहर

निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.-

:

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम स. क्र.

1

2

भूमिस्वामी

1 सुनीता पति सुरेन्द्र सिंह कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

2 अर्जुनसींग पिता भगतसींग साकिन निवारीकलां

भूमिस्वामी

3 अभिषेक वल्द नन्हेमाई लीलावती उर्फ ज्योति वेवा नन्हेभाई साकिन अमोदा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

4 गोतम गोविन्द पिता राधेश्याम साकिन अमोदा भूमिस्वामी

5 धरमाबाई पति रामप्रसाद साकिन बिलहरी भूमिस्वामी

6 नत्थू वल्द साहब सींग साकिन सुना भूमिस्वामी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

7 मोहन वल्द रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

8 सिलारीवारी पति गनेश साकिन बिलहरी

भूमिस्वामी

9 मूरतसींग वल्द रघुवीर सींग साकिन निबारी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

10 भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम, बल्ले, लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे साकिन देह 11

भूमिस्वामी

राजेन्द्र अनंदीसींग वल्द रामकिशुन गौड़ साकिन सुना तहसील देवरी

12

भूमिस्वामी

जिनेन्द्र कुमार पिता कमलचंद जैन साकिन सहजपुर भूमिस्वामी

13

भूमिस्वामी

महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार साकिन गंजबसौदा भूमिस्वामी

14

भूमिस्वामी

भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम , बल्ले. लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे साकिन देह 15 धनसींग वल्द मूरतसींग, साकिन सुना तह. देवरी भूमिस्वामी

16 मूरतसींग वल्द गुबंदी गौड़ साकिन सुना देवरी भूमिस्वामी

सागर

केसली

मुहली

53

17.740है.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल रकवा

अर्जित भूमि का विवरण

सिंवित असिंचित

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

3

4

5

6

7

0.350 0.000

306/1

8 निरक

0.350

306/2 0.340 0.340 0.000 कुआ 1 307 5.120 0.000 5.120 निरंक 316 1.630 1.020 0.000 निरंक 315

2.690 निरंक 2.950 0.000

314/1

निरंक

0.200

0.000

1.690

314/2

0.200 निरंक 313/3 0.180 0.000 0.180 निरंक 1.200 0.000 1.000 निरंक 314/3

314/4

0.080 निरंक 320 1.640 0.000 0.050 निरंक 0.590 0.000

313/1

0.510 निरंक

निरंक 313/2

0.40

312 2.160 0.000 0.030 निरंक

0.110 निरंक 309/2 6.420 0.000

0.000

1.130

1.130 निरंक 305/1

0.800 निरंक 305/2 0.800 0.000

निरंक 0.000

0.330

0.330

305/3 5858

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

17

भूमिस्वामी

विजय सिंह वल्द भोलानाथ साकिन झिरिया सेमरा भूमिस्वामी

18 सीताराम पिता वालाप्रसाद साकनि अमोदा भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

सोमतीबाई पुत्री हल्कू साकिन निवारी 20 जीवन सिंह पिता बाबूसिंह साकिन निवारी कलां भूमिस्वामी

21 छदामी वल्द तुलसीराम साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

22 माखन उर्फ मोहन पिता छिदामी साकिन देह भूमिस्वामी

23

भूनिस्वामी

माधुरी पति राजराम साकिन देह भूमिस्वामी 24

भूमिस्वामी

प्रवेशरानी पति सत्यनाराण, मुकेश कुमार वल्द प्रहलाद साकिन कौडिया तहसील गाडरवाड़ा

भूनिस्वामी

25 छबरानी उर्फ शांतिबाई जोजे रगवर साकिन देह

26 कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

27 प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

28 प्रेमरानी पति शोभाराम साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

29 औंकार पिता राजाराम साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

30 दशरथ पिता राजाराम साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

31 नरेन्द्र पिता बुधु साकिन देह भूमिस्वामी 32 उमाबाई पति वृन्दावन साकिन मुहली भूमिस्वामी भूमिस्वामी

33

भूमिस्वामी

जितेन्द्र पिता देवेन्द्र साकिन देह भूमिस्त्वामी 34 भगवानदास पिता बारे साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

35

भूमिस्वामी

सुरेन्दर सिंह पिता दीपकचंद कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा

योगः

निरंक 308/1 0.680 0.000 0.260

निरंक 0.280 0.000 0.030

317/1

0.320 निरंक 326/4 3.770 0.000

0.000

निरंक 0.110

0.050

328/1

निरंक

0.000

1.620

0.150

424/1

0.200 निरंक 2.840 0.000

424/2

निरंक

0.000

424/3 1.420

0.150

निरंक

0.250

425/2 1.100 0.000

426

निरंक

0.000

2.430

0.150

0.000

निरंक 0.500

451

0.160

निरंक

0.000 0.080

452/3 1.440

0.000

450/1 1.400

0.200 निरंक

निरक 0.000

0.800

0.130

450/3

0.000

निरंक 1.060

0.110

450/4

1.050 0.110 0.000 कुआ 1 450/5

निरंक

0.020

450/6

निरंक 0.000

460 1.920

0.160

461

0.220 निरंक 1.9200.000

निरंक 0.000

0.870

0.270

314/5

0.000

निरंक 459 1.930

0.180

1.470 16.270

38 55.550

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक०५५/09/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है । भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

5859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

सागर, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. 130ए- 82-17-18-8762.-

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31 /2014-1A- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियन के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 236 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूनि लिवंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सनी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

परियोजना का नाम :-

(1)

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण:-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ

3. ग्राम

बेहटाअलीनगर

4. पटवारी हल्का नं.

18

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

28.840 हे०

::अनुसूची -01::

स.क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.)

भूमिस्वामी

0.400

1

130/1

जगन्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 130/2 1.440

0.560

वीरसीग भवानीसीग पिता भूरे उर्फ लक्ष्मनगीताबाई पि भूरे पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1.050

130/3

शेवप्रसाद पिता नन्दलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.070

2

184/1

जगज्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.200

भूमिस्वामी

0.340

184/2

वीरसीग भवानीसीग पि. लछमन पता सा.देह भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.050

3

188/1

गोलू ना वा पि व वली रूपसिह पि सुकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.750

188/2

लक्ष्मीबाई पत्नि मदनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

1.300

भूमि स्वामी

0.690

188/3

दलसीग वल्द दरयावसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 5860

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

[ भाग 1

भूमिस्वामी

0.690

188/4

सुमित्रा बाई पत्नि रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

4

0.330

206/1

भावसींग बल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.600

206/2

निर्भयसिह पिता रूपसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

भूमि स्वामी 206/3

मानसींग पि दलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.160

1.120

भूमि स्वामी 206/4

कुन्दन सींग बल्द बैजनाथ सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1.130

206/5

गजराजसींग बल्द बैजनाथ निवासो ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.800

5/6

हरीश पिता दलीप सा राहतगड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

अजीत पिता सिरदार पता सा. देह भूमि स्वामी

102

5

0.100

0.100

भूमिस्वामी

103

0.110

0.110

भूमिस्वामी 105/2 0.050

0.050

भूमिस्वामी 106

0.180 0.180

भूमिस्वामी

0.050 0.050

6

104/1

भैयालाल पिता भुजबल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.040

0.040

104/2

भूमि स्वामी

0.190 0.190

105/1

भूमि स्वामी

हरीशंकर पिता पन्नालाल हरदयाल

7

107

0.210

0.260

मुन्नालाल हल्के पिता हरीशंकर पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

8

0.300

0.280

108

राधेलाल वल्द निर्भयसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

9

109/1 0.470 0.470

शेवप्रसाद पिता नन्दलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.480

109/2

0.480

10 हरनाम पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

11

0.720

0.720

218/1

राकेश वल्दमोहनसिंह पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 219

0.810 0.810

भूमि स्वामी 221

1.210

1.210

भूमिस्वामी 222

0.080

0.080

भूमिस्वामी 228

0.280

0.280

भूमिस्वामी

118

12

0.160 0.160

भूमिस्वामी 179

0.230

0.230

महराजसींग चन्द्रभानसींग धनसींग पिस. बल्देव मन्नू श्यामलाल पिस.कामता गनेशीबाई बेवा कामता पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

13

1.150

218/2

1.150

राजेश उर्फ राजेन्द्र सिह बल्द मोहनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 234

0.340 0.340

भूमि स्वामी

0.370

0.370

236/1

भूमि स्वामी 237

0.550 0.550 5861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

0.250 0.250

118/240

14 गुलाब करोडी पिस नन्नाई रगवीर धनराज परषोत्तम रेवाराम शिवराज संदीप पिता

हरकिशन शीला पुत्री हरकिशन गोमती बेवा हरकिशन रामवती पुत्री तुलसीबब्बू पिता आलम प्यारीबाई पुत्री ऑलम सरस्वती बेबा आलम पता निवासौ ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1.100

1.270

173/1

15

ललित अकित पिता बृजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.400 0.400

173/2

16

वीरसीग भवानीसीग पि. लछमन पता सा.देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.200

0.370

173/3

17 ललित नारायण वल्दब्रजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

173/5 1.570 0.200

18

कन्छेदी वल्द बुद्दा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 177

0.100 0.100

भूमि स्वामी

0.230

0.230

178/1

19

गनपतसिह वल्द दरयाव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.010

0.010

178/2

20

भूमिस्वामी 194

0.420

0.420

गोलू ना वा पि व वली रूपसिह पि सुकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 181 0.310 0.310

21

भूमिस्वामी 216

0.190

सीताराम पिता शंकरलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.190

भूमिस्वामी

223

0.370 0.370

भूमिस्वामी

0.110 0.110

238/3

0.200

0.200

182/2

22

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.270

गोटीराम पिता शंकरलाल पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

198 1.890

भूमि स्वामी

0.100 0.100

238/2

भूमिस्वामी

0.210 0.210

182/1

23

भूमिस्वामी

राजाबाई बेबा मोहनसीग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

0.150

0.150

भूमिस्वामी

0.210 0.210

238/1

भूमि स्वामी

0.040

183

0.040

24

जगन्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 189

0.110 0.110

25 सुमित्रा बाई पत्नि रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 191 0.110 0.110

भूमिस्वामी 190 0.040 0.040

बैजनाथपि. दरयाव पता सा.देह भूमि स्वामी

26

0.220 0.220

192

भूमि स्वामी

27 रुपसीग वल्द सुकई पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.140

0.900

196/245

दरयाव पिता काशीराम निवासी सा देह

भूमि स्वामी

0.020

0.020

193/1

28

भूमिस्वामी

0.760

0.760

193/2

29

जितेन्द्रकुमार पिता रूपसींग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 195

0.080

0.080

30

रामकिशन बल्द सुखई पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.060 0.060

207/1

31

भूमिस्वामी 211 0.130 0.130

शेवप्रसाद हरज्ञान पिस.हल्के पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 212/1

0.150

0.150

भूमिस्वामी

0.070

0.070

207/2

32

0.260

वैजन्तीबाई पत्नि सूरजसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 212/2 0160

भूमि स्वामी

0.070

07070

208

33

कमलेश पिता रामसाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.360

0.360

209/1

भूमि स्वामी

34 कुन्दन सींग बल्द बैजनाथ सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1

भूमि स्वामी

35

209/2 0.04 0.04

दलसीग वल्द दरयावसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 210

0.110

36

0.110

गोपाल छोटेलाल पिता रामसीग पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 214/1 0.800

37

0.800

हरीराम वल्द मोहनसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

217

0.750 0.750

भूमिस्वामी 224/1 0.530 0.530

भूमिस्वामी

225 0.560 0.560

भूमिस्वामी

226

0.360

0.360

भूमि स्वामी

38

0.780

0.780

214/2

शिवराजसीग वल्द परषोतम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.400

214/4

0.400

भूमि स्वामी

1.180 1.180

39

214/3

अशोक वल्द नदकिशोर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.400

227/1

0.400

40

भागचंद पिता ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.380

227/2

0.380

230

0.780

0.780

41

भूमि स्वामी

जमुनाबाई कृष्णाबाई कुसुमबाई प्रीतमबाई पिता रामचरन दलीप पिता रामचरन पता सा देह भूमिस्वामी

भूमि स्वामी 233

0.040

0.040

भूमिस्वामी

229

0.720

0.720

42 प्रेमसीगपिता शिवलाल पता सा .देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

231

43

0.490 0.490

बलबंत पिता मुन्ना सुषमा वा बर्षा वा संध्या नाबा पिता मुन्ना बली व खुद मा राजबाई बेबा मुन्ना पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

44

0.230

0.230

231/244

वब्लू उर्फ बलवंत पिता मुन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.190 0.190

236/2

90

कुल योग

28.840

39.700 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.

10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले * के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम . यू जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.

10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं, रेगा।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ मे) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगें । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5863 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र.0173-82-2017-18- परसठानी-10208.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ' आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जम, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ग्रान

सावजानेक प्रयोजन का वर्णन

आजत

लगभग) क्षेत्रफल

1

2

3 बैतूल (म०प्र०) मुलताई परसठानी (है० में रकबा

4

5

7.411

महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

रकबा हे० में

खसरा नम्बर

धारक का नाम

अर्जन की भूमि का

रकबा हे ० में

1.

2

3

344/1

0.809 1

344/4

0.065 2

344/5

0.329 3

498/6

1.901

344/3

0.607 4

513/2

0.809 5

520/2

0.279 4

5

0.081

0.065

पिरथीलाल वल्द तुलसीराम, कमलाबाई, लीलाबाइ पिता तुलसीराम, आंनदी बाई बेवा तुलसीराम सा. देह

0.329

बन्टी ना.बा. वल्द पिरथीलाल वली मां खुद सा. देह

0.041

अमरसिंग वल्द छननूलाल पंवार सा. देह 0.202

अनिता पिता श्यामराव पंवार सा. देह

0.164

0.021

श्यामू वल्द मंगरया सा.देह 5864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

522/2

0.081

6

522/3

0.114

7

523

0.639

8

524

0.465

9

528/1

0.100 10

528/2

0.709 11

534/2

4.695 12

535/1

1.821 13

536

0.587 14

537/1

0.267 15

537/2

0.215 16

537/3

0.080 17

537/4

0.267

कुलयोग:-

[भाग 1

0.081

सुनिता पति मनोहर सा. देह

0.114

0.364

चुन्नीलाल वल्द जगन महेरा सा. देह

0.365

चैत्या अमरसिंह जग्गू वल्द शिवपाल रूखमी बेवा शिवपाल दुपदी पिता शिवपाल सा. देह भूमि

0.052.

दिनू व्रल्द जेठू सा. देह भूमि

0.474

माखन, सुरेश वल्द जेठू ज्योती बेवा जेठू टूकारी बेवा खुसया सो.देह भूमि

1.821

पैकी जौजे नान्हा स्त . देह भूमि

1.821

देवकी पिता साहेबलाल, देवेन्द्र जितेन्द्र वल्द साहेबलाल , पंवार सा. देह टाटरू वल्द मौजी घुड़ी रोड़की वल्द मौजी, भागवत वल्व सावजी नखेली पिता सावजी, लोटन राजु, श्रीराम वल्द ढेपल्या, भैया, मेका, सुनिता, ललीता पिता ढेपल्या फुस्या बेवा ढेपल्या नक्षोली पिता सावजी, मनीराम वल्द टाटरू

0.587

बल्लू, श्यामलाल वल्द गोरेलाल सा. देह

0.267

टाटरू वल्द मौजी धुरी, रोड़की पिता मौजी सा. देह भूमि

0.215

भागवत वल्द सावजी नखोली पिता सावजी पंवार सा. देह

0.080

लोटन, राजू, श्रीराम वल्द ढेपल्या, मैग्या, मेका सुनिता, ललीता पिता ढेपल्या, फुस्या बेवा ढेपल्या वक्षोली पिता सावाजी भूमि स्वामी

0.267

मनीराम वल्द टाटरू पंवा सा. देह

7.411

(2)- चूंकि महिलावाडी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । (3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5865 क्र. 213-82-17-18-10059.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

2

4

5

36.107

मुलताई

3 नांदकुड़ी

1 बैतूल (म०प्र०)

पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

( प्रभावित धारको की सूची )

अनुसूची - 2

अ०क्र ०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रंकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

1

2

3

4

5

1

37/2

1.092

1.092

37/4

0.121

0.121

सुकचंद तिलक व दमडू सुगंती, धुरवंती, शांता पिता दमडू पता सा. देह भूमि स्वामी

38/1

0.202

0.202

0.447

38/3

0.447

51

0.275

0.275

54/1

0.632

0.632

54/3

0.291

0.291

39

1.501

1.501

47/2

2.033

1.060

48/2

3.101

3.101

2

सूदन अभिराम व ० प्यारेलाल ईमला लीला उर्मिला रमल शुशीकला पिता प्यारेलाल भूमिस्वामी मंगली पिता अंछाराम सावजी व० परसराम सुनीता बेवा गुलाबराव शांता बेवा विजय शंकर झनकलाल व० विजय शंकर मीना उमा पिता विजयशंकर सुखदेव हेमराज धनराज उर्फ सिटटी विशनु किशनलाल व० तुलसीराम मीरा सुगंती रामरती फुलवंती कलावंती निर्मला पिता तुलसीराम जाति किराड सा०देह 5866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 40

3

0.267

0.267

44

1.594

1.594

47/1

2.034

1.160

48/1

4.347

4.347

63

4.117

3.817

रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल , चन्द्रभान व० फत्या रामप्यारी, अनुसया, निर्मला पिता फत्या , श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नत्थू, अंजीरा , प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू जाति किराड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,

176/1 2.852

0.100

264

0.162

0.162

4

266

1.668

1.378°

रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल, चन्द्रभान व० फत्या रामप्यारी , अनुसुईया , निर्मला पिता फत्या, श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नत्थू, अंजीरा , प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू सूदन अभिराम व ० प्यारेलाल ईमला, लीला, उर्मिला रमल, शुशीकला पिता प्यारेलाल मंगली पिता अंछाराम सादजी व० परसराम, सुनिता बेदा गुलाबराव, शाता बेवा विजय शंकर , झनकलाल व० विजयशंकर, मीना उमा पिता विजयशंकर, सुखदेव हेमराज, धनराज उर्फ सिट्टी, विशनु किसनलाल व० तुलसीराम मीरा, सुगनती रामरती फुलवंती कलावन्ती निर्मला पिता तुलसीराम जाति किराड भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता

5

262

0.146

0.146

263

0.202

0.202

265

0.162

0.162

267

0.129

0.129

रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल चन्द्रभान व० फत्या रामप्यारी , अनुसया, निर्मला पिता फत्या श्रीराम किशोरी हरीराम , दीनू व. नत्थू अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू पता सा देह भूमि स्वामी

6

281/1 0.399

0.399

परसराम व गोन्दाजी जाति किराड सा०देह

280

0.287

0.287

7

0.204

281/5

0.204

291/3 0.189

0.189

भिल्लू तुलाराम व रतन मुनीराज गुड्डू व लखन रीता पिता लखन किराड सा० देह भूमिस्वामी

288

8

0.162

0.162

लक्ष्मण, घनश्याम व. भैया, केवल , अनोपी मंगली पिता भैया सेंगो बे ० चेपा , चन्द्रभान दिलिप व० चेपा घुडो पिता चेपा जाति मेहरा पता सा. देह भूमि स्वामी

9

296/1 0.122

0.122

1.525

308/1

1.525

0.104

312/1

0.104

0.040

313/1

0.040

बटन बेवा डोमा, रामकिशन मनोहर जवाहर चन्द्रभान व ० फत्या रामप्यारी अनुसुया निर्मला पिता फत्या श्रीराम, किशोरी हरिराम , दीनू व. नत्थू अंजीरा , प्रमिला, पूरभ पिता नत्थू सा. देह भूमि स्वामी माखन मधुसूदन केदार व० मल्या सोमती शांता प्रमिला पिता मल्या अरविंद व० भद्या पुष्पा लल्ली पिता भद्या मालती बेवा भद्या

10 296/3 0.122

0.122

सूरतलाल पिता बलीराम जाति किराड़ सा० देह

308/3 0.079

0.079

11

0.433

329/2

0.303

शोभाराम कलीराम व. अमरलाल किराड़ सा. देह भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

12

37/1

0.607

37/3

1.531

38/2

0.299

49

0.571

54/2

0.291 13

15

0.417

22

0.943

35

0.336 14

268

1.267 15

300

0.065

302

0.126

310/2

0.405

311

0.923 16 281/8 0.271 17

0.540

61/1

18 270/1 0.073

310/1 0.701 19

290

0.546

293

0.449 20

314

0.664 21

0.601

53/1

5867 0.607

1.531

तुलसिया बेवा चैत्या भीमराव आनंदराव व० चैत्या जाति किराड़ सा० देह भूमिस्वामी

0.299

0.571

0.291

0.417

0.943

सूखचन्द उर्फ सूरपचंद व० तुरसी जाति किराड़ पता सा०देह भूमिरवामी

0.336

1.217

चंद्रकिशोर व० रामदयाल किराड सा० मांडवी 0.065 सदाराम व० रामलाल किराड सा० देह

0.126

0.405

0.923

0.271

परसराम बकाराम व० गोंदाजी तानी पिता गोंदाजी सोमती बेवा फुलचंद रेखा, लली, बाली पिता फुलचंद ममता बेवा सुरेश राहुल चिंटू व० सुरेश रानू पिता सूरेश जाति किराड़ सा०देह

0.540 खुशरंग मदन कृष्णा जितेन्द्र व ० भद्या उर्फ नान्हूलाल सोमती बेवा किसनू ग्यारसी बेवा भद्या उर्फ ना न्हूलाल जाति किराड पता नि० 'देवडोगरी 0.073

0.260

माखन मधुसदन ओमकार केदार व० मल्या सोमती शांता प्रमिला पिता मल्या मालती बेवा भद्या अरविंद व ० भद्या पुष्पा लल्ली पिता भद्या सा० देह 0.546

0.449

गन्नू धनराज वसंत व० चैतराम सकुन द्वारका पिता चैतराम जाति मेहरा सा०देह

0.070 बटन बेवा डोमा भजनलाल नामदेव बलदेव व ० साहेबलाल विमला उर्फ शिवरती पिता साहेबलाल तुलसु उर्फ तुलसी बेवा रामरतन नंदकिशोर सुदामा सेवाराम व ० रामरतन लीला सुशिला उर्फ ध्रुववती पिता रामरतन हेमू हेमचंद व० पुरूषोत्तम कमल , रमल उर्फ भागरती सुशीला पिता पुरूषोत्तम सा० देह

0.040 फत्या व० शिवजी सा० देह भूमिस्वामी 5868

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 22

297

0.324

0.324

सदाराम व० रामलाल सरोपी बेवा बलीराम संतोष बिनवंतराव सुरतलाल व० बलीराम चैती पिता बलीराम घनश्याम व. मलूकचंद बटन बेवा डोमा सोमदेव व० कली सुनिता राधिका फुलवंती पिता कली माखन मधुसूदन ओमकार केदार व० मल्या सोमती शाता प्रमिला पिता मल्या मालती बेवा भद्या अरविंद व ० भद्या पुष्पा लल्ली पिता भद्या, भद्या हेमराज भारत व० अंछाराम अनिता रामप्यारी पिता अंछाराम , रैना पिता दसरू जाति किराड सा०देह भूमिस्वामी

23

0.081

275/2

0.081 जीवनदास धर्मराज व ० भूता उर्फ आशारान शोभा रेखा प्रेमा पिता भूता उर्फ, आशाराम प्रफुल्ल व० मुकेश आरती पिता मुकेश सा ०देह योग 57

43.072

36.107

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है,जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5869

बैतूल, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. 163-82-17-18- महिलावाडी-10218.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ग्राम

रकबा

सावजानक प्रयोजन का वर्णन

आजत

लगभग) क्षेत्रफल(है में

1

2

3

5

6

5.279

बैतूल (म०प्र०) मुलताई महिलावाडी

महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

रकबा हे ० में

धारक का नाम

खसरा नम्बर

अर्जन की भूमि का

रकबा हे० में

1

2

3

4

5

307

1.761

0.364

1

311/6 3.029

1.648

कचरया वल्द हरबू पंवार सा.देह भूमि स्वामी

313

1.619

1.619

2 345/1 0.759

0.759

शंकरलाल, मनीराम, वल्द आशाराम, सरावन रामकुंवर वल्द शोभाराम बुलका मरनू, मेनू पिता शोभाराम पंवार सा. डहुआ भूमिस्वामी 5870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

3

345/2 1.224

347/4 0.104 4

5

347/5 0.104

351/2 0.498 6

351/3 0.384 7

8 366/40 0.317

354/3

0.120 9

10 356/8 0.092 11

356/9 0.080

366/36 0.656 12 356/10 0.050

366/39 0.219 13 356/11 0.050

0.021

366/38 0.215

0.021

[भाग 1

0.224

दयाराम पिता मौजीलाल पंवार सा.दहे

0.012

चन्द्रभान वल्द बाजीलाल जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी

0.008

लवकुश वल्द बाजीलाल सा. देह भूमि स्वामी

0.105

बीरबल वल्द कालू जाति पंवार साकिन डहुआ

0.040

राखी जौ. रमेश, जाति अग्रवाल साकिन मुलताई भूमि स्वामी

0.004

कैलाश , मुन्ना, लहेराम वल्द गिरधारी निर्मलाबाई पिता गिरधारी गिरजा बेवा गिरधारी मनीराम, तेजीलाल वल्द नसरू देवला, सुगना पिता नसरू जाति पंवार साकिन देह

0.008

विनोदी वल्द हीरालाल जाति पंवार साकिनडहुआ

0.004

विनोदी वल्द ढोडिया जाति पंवार ताकिन देह भूमि स्वामी

0.020

झूम्मक, किसन वल्द मेजर , मीरा, भागरती पिता मेजर जाति पंवार

0.021

0.020

0.008

बिरबल वल्द काल्या, धनराज, गनराज योगेश पिता सालकराम, कुसुमबाई पिता सालकराम, बायाबाई बेवा सालकराम मथरा पिता काल्या जाति पंवार साकिन चौथिया

गोडन जौ. मन्ना पाण्डू बग्गू वल्द नान्हू दसिया गोंडन पितामोहपत जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5871 366/22 0.162

0.008

14

तुलसीराम वल्द दल्लू काशी बेवा दयाराम मिसटिक, माधोरी ना.बा.पिता दयाराम वली मा काशी बेवा दयाराम जाति पंवार साकिन देह

15 366/30 0.182

0.012

बोंदर वल्द नान्हु फुलमत जौ. कारू जाति पंवार साकिन देह

366/31 0.182

0.008

366/32

0.012

0.182

16

बोदर, कारू वल्द नान्हु सुकी पिता नान्हु जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी 366/35 0.183

0.012

17

ओझा वल्द गोपाल रमुनी पिता गोपाल साकिन देह

18

0.218

366/37

0.021

कलावती जौ: प्यारेलाल साकिन देह भूनि स्वामी

19

0.333

336/1

0.150

मैना सुहागा पिता मानिकराव कपूरा बेवा मारोती रामदास नेहरू मदन वल्द मारोती कमला इन्दू पिता मारोती विनोदी मोहन व० हरबा नान्हा पिता हरबा मारोती कन्हैया वल्द गोपाल कुशना राधेलाल गेन्दलाल वल्द शिवजी द्वारका दुर्गा पिता शिवजी जाति पवांर सुरजू पिता डोमा गुलस बेवा सोनबा पूनी यमुना वल्द केशो संगीता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश व० पिरथी पवांर सा० देह

20

0.571

336/2

0.150

कन्हैया व० केशो बटनी बेवा केशो संगीत्ता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश ना. बा.व. पिरथी पवांर सा० देह

12.723

5.279

कुलयोग:-

(2)- चूंकि महिलावाडी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 323-82-17-18-लिहदा- 10216-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः- 1

अनुसूची-1

जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग)

क्षेत्रफल(है०में

1

2

3

5

6

113.728

लिहदा जलाशय बैतूल (म० प्र ० )

लिहदा

मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

धारक का नाम

खसरा नम्बर रकबा हे० में

अर्जन की भूमि का

रकबा हे० में

2

1

3

4

5

1

0.267

0.167

54/8

गुलाबराव व भीमराव जाति कुन्बी सा देह भूमि

0.060

0.445

89/4

2

87

0.546

0.546

रामकृष्णा व रावजी सा. देह भूमि स्वामी 3

0.276

0.276

90/8

आनंदराव उर्फ सुरेश वल्द चिन्धु जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.224

0.224

90/1

0.154

0.154

442/2

0.304

0.304

443/2

0.086

0.086

443/5

0.580

0.580

455/1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

4

0.297

90/2

0.453

90/7

0.155

442/1

0.305

443/2

0.085

443/4

0.541

455/2

5

90/3 0.269 6

90/4 0.335

90/6 0.178 7

90/5 0.380

0.360

91/8

456/1 0.575 8

2.175

92/1

2.797

143

0.324

145

9

92/2 0.081

0.486

146

10

1.134

94/1

5873

0.297

रमेश वल्द चिन्धु जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.453

0.155

0.305

0.085

0.541

0.200 भागरती बेवा काशीराम, प्रकाश सुभात्र, कैलाश वल्द काशीराम इन्दिरा, सुनिता बाली काशी पुन्जी गुन्ता मालता ललीता पिता काशीराम जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.150

उत्तमराव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्धी सा. देह भूमि स्वामी

0.178

0.380

हेमराज वल्द किसना जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.060

0.575

1.000

नत्थू वल्द हिरू सा. देह भूमि स्वामी

2.797

0.324

शान्ता जौ सदाराम सा. देह भूमि स्वामी

0.041

0.243

1.134

सुभाष वल्द गोन्दया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी 5874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

11

94/2 4.767

4.160

12

94/3

1.011

1.011

13

96

0.077

0.039

99

2.205

0.445

:

14 108/2

0.372

0.186 15

108/3 0.971

0.081 108/4 0.790

0.141 16

110/2 0.345

0.345 116/6 0.109

0.109 17 116/2

0.214

0.214 110/4 0.247

0.247 114/2 0.053

0.053 116/5 0.121

0.121 18 149/1 0.089

0.041 19

406

0.971

0.141 20

144

0.713

0.713 21

41

0.109

0.109

[भाग 1 सहादेव वल्द राधो सा.देह भूमि स्वामी अजाबराव वल्द संतोषराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

राजेश वल्द महादेव कोल्ही मकू पिता...

महादेव तानी बेवा महादेव पता सा० देह भूमि स्वामी लहेजा बेवा सहादेव बाबूराव व ० सहादेव बकु सकू काला सिन्धू पिता सहादेव पता सा. देह भूमि स्वामी इन्दू नाबापिता सहादेव वलीमां पता सा० देह विश्वनाथ वल्द श्वानराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

परसराम वल्द बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

गंगाराम वल्द मारोती सा.देह भूमि स्वामी

सहादेव, सदाराम वल्द गामा सा. देह भूमि स्वामी

मन्या व० शिवराम सा. देह भूमि स्वामी

मानिकराव वल्द बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

मिठू व० मारोती सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

22

147

0.906

0.800 23

162。 1.870

0.101 24

163

1.012

0.303

417

0.041 25

0.202

0.202 164/2

0.315

0.315

415

26

0.923

112

0.923

0.538

0.538

113

0.202

1.724

115

1.085

1.085

117

27

0.316 116/8 0.316

0.316

0.316

116/1

28

1.085

1.085

135/2

1.412 29

1.412

135/1

30

1.922

1.922

131

1.841

1.841

132

0.081

0.081

133/2

5875 हरिशंकर , सुखदेव वल्द महादेव, सिन्धु उर्फ इन्दु बाला पिता महादेव संतोष वल्द नत्थूकाशी ललीता पिता नत्थू सा. देह भूमि स्वामी

विजय व गुलाब सा.देह भूमि स्वामी

भगवन्तराव वल्द अनन्दा ईठा बेवा आनन्दा दुर्गा पिता अनन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

रामकृष्ण वल्द माधोराव सा. देह भूमि स्वामी

गुलाबराव , गेंदराव वण् गना सा. देह भूमि स्वामी

तानी बेवा गनपति जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

संतोष वल्द वारल्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

कोडया व बारल्या जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

भूरा वल्द शिवराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी 5876

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

31

130

2.493

133/1 1.574 32

0.950

129/1

33

0.204

129/2

0.211

116/3

0.280

111/2

34

129/3 0.398 35

0.297

129/4

0.109

116/7

0.210

116/4

0.053

129/6

36

2.008

128/5

37

0.434 128/7

38

0.271 128/11

39

0.263 128/10

40

0.271 128/9

0.135

41

136

3.472

[भाग 1

2.493

1.574

ज्ञानराव, बाबूराव वल्द नत्थ्या सुशीला चंद्रकला पिता नत्थ्या जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.950

तानी बेवा गनपति जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.204

पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.211

0.280

0.398

गंगाधर वल्द नासती जाति कुन्दी सा. देह भूमि स्वामी

0.297

लिलाझर वल्द नाराती

0.109

0.210

0.053

0.081

अजाबराव वल्द सीताराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

0.041

दयाराम वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

0.271

यादोराव वल्द गेन्दु कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.240

माधोराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

भीमराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

3.270

जगन्नाथ व ० लुंगा सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

6

2.237

2.237 42

140

1.097

1.461

139

43

0.270

141/4

44

0.405

141/3

45

0.134

141/2

1.700 46 141/1

47

0.089

149/2

48

0.174

150

49

0.445

407/1

50

0.474

407/2

1.616

494/1

0.599

463/2

0.623

408

0.202

433

0.822

436

51

1.182

438

0.809

520

0.336

451

5877 प्रकाश, सुभाष कैलाश वल्द काशीराम भागरती बवा काशीराम पुंजी, गुन्ता मालता ललीता इन्दिरा सुनिता बाली पिता काशीराम जाति कुन्बी देह भूमिस्वामी

0.270

कमला जौ रघुनाथ सा.देह भूमि स्वामी

0.405 सिन्धु जौ काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0.134

सुरेश व गेन्दा अंजीरा , हिरा पिता गेन्दा सा. देह भूमि स्वामी

1.700

रघुनाथ, काशीनाथ व गना सा.देह भूमि स्वामी

0.061

तुरसी देवा गंगारान, बनराज वल्द गंगाराम जाति कुन्बी सा.देह भूनि स्वामी

0.008

देवन्द्र कुमार व भूरा सा. देह भूमि स्वामी

0.445

गना वल्द पुन्ज्या जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.303

कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल व. भूरा कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

0.546

0.599

0.623

0.202

कमरजा बेवा विटठलराव किसना, दशरथ वल्द विट्ठलराव मीना, शीला पिता विठ्ठलराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.822

1.182

0.647

0.336 5878

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

518

0.376

409/1

0.296

409/2 0.149

409/3

0.150 52

434/1

0.022

434/2

0.023

435/1 0.497

435/2 0.450 53

410

0.113

414

0.097

416

0.316 54

412

0.093 55

413

0.093 56

411

0.097 57

431

1.158 58

481/2 0.648

487

0.732 489/2

1.060 491/2 0.478 514/2

0.768

[ भाग 1 0.202

0.296

दिनेश, रामनाथ वल्द दयाराम सा. देह भूमि स्वामी

0.149

0.150

0.022

0.023

0.497

0.450

0.113

शांताबाई बेवा सेवाराम सीना पारान मनीषा बेवा शैलेष यश जयमाया 0.097

शैलेष वलीनां मनीषा सा.देह भूनि स्वाना 0.162

0.093

सिन्धू बेवा यादोराव सुनील, सतीश वल्द यादोराव सुनिता सुरेखा पिता यादोराव इठाबाई बेवा अनिल अंकुर व ० अनिल रूचि प्राची ना० बा० पि० अनिल वलीमां ईठाबाई शैलेन्द्र व० पंडरी शोभिका पिता पंढरी जाति कुंबी सा. देह भूमि स्वामी 0.093

रामराव वल्द श्यामराव

0.097

चन्द्रभाग बेवा गंगाराम चन्द्रकिशोर, हरिशंकर कान्तेश्वर, सुरेश कुमार वल्द गंगाराम प्रमीला पिता गंगाराम सा. देह भूमि स्वामी

1.000

नागोराव वल्द मल्लूजाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.648

0.732

दिनेश, प्रदीप वल्द सोनबा कौसु, सुमित्रा पिता सोनबा सोनवा वल्द बकाराम जाति कुन्बी सा .देह भूमि स्वामी

1.060

0.478

0.768 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

0.526

514/3

59

484

0.130

486

1.562

492

1.077 60

0.176

481/1

0.623

488/2

0.790

489/1

0.048

491/1

0.486

493/3

0.526

514/1

61

0.849

457/2

62

482

0.158

483

0.113

0.765

488/1

0.818

489/4

490

1.481 63

0.224

481/4

1.040

489/3

64 481/3 0.555 65

0.581 480/2

5879

0.526

0.130

1.562

रघुनाथ वल्द माध्या कोसू जैवंती पिता माध्या भूरा व० लक्ष्मण सहादेव महादेव व ० गजमल सा.देह भूमि स्वामी

1.077

0.176

तानबा वल्द भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.623

0.790

0.048

0.202

0.526

0.849

चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिंधू पिता बेनी सा. देह भूमि स्वामी

0.158

0.113

गोमा वल्द तुकाराम किसनी सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी

0.765

0.818

1.481

0.224

1.040

अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपतराव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी

0.555

चन्द्रभानसिंह , गम्भीरसिंह गवनसिंह वल्द भैया जाति राजपूत पता निवासी

0.581

महादेव, सहादेव व० गजमल , शंकरराव , गेंदराव व. महादेव पता साण्देह भूमि स्वामी भागरती जौजे महोदव पता सा. देह भूमि स्वामी 5880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

66 480/1 0.162

476/1 0.991

502/1 0.567

0.550

502/2

67

478

0.364

479

0.526

2

429

1.416 68 476/2 0.429

477

0.546 69 475/1 0.716 70

474

0.567 71

473

0.567 72

472

0.850 73 462/4 0.400

0.400

74 469/2 0.150

0.150

[भाग 1

0.162

कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल वल्द भूरा कुन्बी

0.991

0.567

0.265

0.364

0.526

कमला बेवा गेंदलाल, हरिशंकर अशोक वल्द गेंदलाल निर्मला, चिन्धी सुनीता अनीता पिता गेंदलाल पता साण्देह

1.113

0.429

तहादव वल्द नजनल जाति कुम्वा

0.546

0.716

संतोष वल्द वारल्या जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.567

नथु वल्द लख्या सा. देह भूमि स्वामी

0.567

सोनी बेवा चिन्धा उर्मिला बेवा भीमराव पूर्वेश , राजु नीतश, भीमराव सा. देह भूमि स्वामी

0.450. दुकाराम परसराम सुखदेव व ० बाबूराव द्वारिका वच्छला लीलावती पिता बाबूराव सुरेश कमलेश व० लूंगा गुडडी पिता लूंगा कमला बेवा लूंगा दशरथ व ० माधो जया झिटो पि० माधों बनी पुनी पिता लाहनू कुडलीक रमेश नथ्या व ० झागो गया पिता झागो सा० देह

तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्बी

मिठू वल्द सखाराम कौसू पिता सखाराम जाति कुन्बी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

75

0.105

441/1

0.105

441/2

76

0.571

440

77

439

0.761

452

0.214

0.850

432

78

443/1 0.550

0.310

442/3

79

0.155

442/1

0.305

443/3

0.085

443/4

80

0.405

445/2

81

0.999

445/1

82

0.243

444/3

83

0.171

443/6

84

0.157

444/1

5881

0.105

गोविन्दराव यादोराव वल्द दौलत, यशोदाबाईवंदनाबाई पिता दौलत जाति कुन्बी

0.105

0.479

यादोराव गोविन्दराव व ० दौलत सा० देह

0.761 पारवती बेवा लक्ष्मण , सिंधू कमला पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी

0.214

0.850

0.550

C.220

0.155

रनश वल्द चिन्टू जात कुन्डा

0.305

0.085

0.405

तृप्ति पति किशोर कुमार जाति बढ़ई पता निवासी

0.999

नागोराव वल्द मल्लू मीरू चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्बी

0.243

तानी बेवा महोदेव सन्तोषी, मरदरिया पिता महादेव पता साण्देह भूमि स्वामी राजेश नाण्बाण महादेव वली मां तानी अजा बेवा महादेव, बांबूराव वल्द सहादेव पता सा.देह

0.171

वासुदेव वल्द गोविन्द्रराव जाति कुन्बी पता निवासी

0.157

मीरा, चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्बी 5882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

85 447/1 0.031

0.031 453/1 0.099

0.099 453/2 0.099

0.099 447/2 0.030

0.030 450/2 0.185

0.185 450/3 0.184

0.184 86 450/1 0.072

0.072 87 463/1 0.432

[भाग 1 गोविन्दराव, यादोराव वल्द दौलत यशादाबाई वन्दनाबाई पिता दौलत जाति कुंबी सा० देह

दौलत वल्द मारोती पता साण्देह

450/3

88

458

1.299

1.299 89 459/1 0.691

0.691 90 459/2 0.345

0.345 91 459/3 0.344

0.344 92 435/3 0.081

0.081 93 456/2 0.550

0.550 94 457/1 1.304

1.304 95 457/2 0.849

0.849 96 457/3 0.809

0.809 97 462/3 0.401

0.401 98 460/1 0.353

0.353 कृष्णराव वल्द बान्दरयाजाति कुत

यादाराव, गोविन्दराव वल्द दोलत

दौलत वल्द माराती , महादेव, सहादव वल्द गजमल जाति कुन्बी

महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी

तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्बी

बेनी वल्द भड़ाजी पता सा.देह

वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी

सरस्वती व ० अर्जुन नत्थ्या वासूदेव गणपति व ० अर्जुन देवकू पिता अर्जुन जाति कुंबी सा०देह

चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिन्धूपिता बेनी पता निवासी

सरस्वती जौजे अर्जुन पता सा. देह

महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी

मिट्ठू वल्द सखाराम कौसू पिता सखाराम जाति कुंबी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

99

0.375

460/2

0.158

469/1

0.368

461/2

100

0.599

463/4

101

0.405

463/5

102

0.834

464

103

465

0.559 104

466

0.773 105

467

0.531

1.538

468

106

1.218

430

107

0.607

493/2

108

0.808

494/2

0.862 109 514/4

110

0.259

493/1

0.446

514/5

5883

0.375

0.158

यूनू बेवा गेन्दू राम किसना वल्द गेंन्दू प्रवीण धन्नू वल्द गेन्दू निर्मला फित्ता गेन्दू जाति कुन्बी

0.368

0.599

महादेव व.गजमल सा. देह भूमि स्वामी

0.405

उमेश वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी

0.834

तुकाराम परसराम सुखदेव व० बाबूराव द्वारका वच्छला लीलावती पि० बाबूराव सूरेश कमलेश व ० लूंगा गुडडी पिता लूंगा कमला बेवा लूंगा दशरथ व० माधों जया झिटो पिता माधो बनी पूनी पिता लाहनू कुंडलिक रमेश नथ्या व० झांगो गया पिता झांगो सा० देह

0.559

सोनी बवा चिन्धा उर्मिला बेवा भीमराव पूर्वेश, राजू नीतेश व० भीमराव सा०देह

0.773

प्रमिला जौजे आनंदराव जाति कुन्बी

0.531

1.538

कमरजी बेवा विटठल किसना दशरथ व० विटठल मीना शीला पिता विटठल जाति कुंबी

0.283

साहेबराव वल्द मारोती सिया पिता मारोती सा.देह भूमि स्वामी

0.405

विमा देवी बेवा बाबूराव विजय प्रवीण अजय पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता निवासी

0.041

सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी

0.862 गोमा वल्द तुकाराम किसना सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्बी

0.259

0.446

अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपतराव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी 5884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

111

515

0.575 112

516

0.579 113

509

0.563 114 511/1 0.093 115 511/2 0.040 116

513

1.060

510

0.158 117

512

0.162 118

503

0.554 119

0.047

511/3

0.047

120

504

0.643

0.121

[भाग 1

0.575

भूरा वल्द दाजिबा पता सा०देह

0.579

कमरजा बेवा ईठोल किसना दशरथ व० ईठोल मीना संतरी पि० ईठोल हेमराज फत्तूमंजीत गणेश मनोहर व० गेन्दू रेखा पिता आनन्दराव मैना बे० गेन्दू जाति कुन्बी

0.462

भूरा व बाजीराव पता सा. दह

0.093

यूनू बेवा लक्ष्मण सरू गया शकुन्तला पिता लक्ष्मण जाति कुन्त्री

0.040

गुलाबराव वल्द भानराव जाति कुन्बी पता निवासी

1.000

भगवान वल्द माता पता साण्दह

0.158

0.162

शंकराव वल्द मोतीराम नीलकंठराव, गुलाबराव वल्द जैराम भमसेन व ० शेषराव सा० देह भगवतराव व० मल्लू परसराम बकाराम व० तूकाराम रामराव व० बैनी सा० देह

0.554

संहादेव सदाराम वल्द गामाजी पिखी काशी पिता गामाजी गग्या व० पून्ज्या धनराज व० गंगाराम हेमलता पूष्पलता पि० गंगाराम स० देह

मधुकर वल्द भीमराव सा० देह

माध्या वल्द सरावन महादेव सहादेव व० गजमल पता सा० देह भूमिस्वामी सहादेव, सदाराम व ० गामाजी पिरवी काशी पिता गामाजी जैनू नावोलीपिता गजमल पता सा. देह भूमिस्वामी इठोल गोदरया व० आत्माराम रामजी बाया पिता आत्माराम गिरजा बेवा दादू सुमन कुसुम कला पिता दादू पता० देह सुरेखा नाबा. पिता दादू वली मां गिरजा तुरमी बेवा गंगाराम हसी उर्फ काशी पिता गंगाराम सा० दह भूमिस्वामी धनराज पिता गंगाराम वलीमां तूरमी सा० देह भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5885

0.303

0.714

121 508/3

सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी 122

521

0.445

रघुनाथ व ० माध्या कौसू जेवती पिता 0.943

माध्या कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव 0.599

0.599

463/3

अनिल व० भूरा सा० देह भूमिस्वामी 123

0.528

0.528

चैतराम वल्द बाजीराव जाति कुंबी 148/1

124

0.524

0.524

कमलेश नुकेश बल्द चैतराम जाति कुंबी 148/2

125

0.830

0.830

152/1

नत्थू उर्फ नत्थ्या व ० लख्या सा० देह 126

0.831

0.546

152/2

भूरा व० लख्या जाति कुश

127

0.368

0.368

461/1

निट्टू दत्य सडा দান কাজু মিয়া দ

जाति कुंबी

128

0.279

0.279

111/1

अशोक, भूरा वल्द गणपती

0.608

110/1 0.608

0.370

110/3 0.370

0.052

0.052

114/1

113.728

133.666

कुल योग:-

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5886

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 33 अ-82-17-18- जामगांव- 10203.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग) क्षेत्रफल (है ०में

5

2

3

1

68.609

जामगांव

मुलताई

बैतूल (म०प्र ०)

6

लिहदा जलाशय

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

रकबा हे० में

धारक का नाम

अर्जन की भूमि का

रकबा हे० में

खसरा नम्बर

4

2

3

1

0.161

1.254

5

1

0.081

6

2

0.182

0.136

0.136

3

27/3

5

कान्ताबाई जौजे बाबूराव कुन्बी पता सा. देह

गया पिता केशो संतोषराव व. भूरा , सुमन बेवा अजाबराव सया शोभा गया पिता भूरा सा० देह

गया पिता केशो गेंदराव प्रयागराव कृष्णराव व० रघ्घू बल्लो मालता पिता रघ्घु संतोष व ० भूरा सया पिता भूरा तापी बेवा डोमा कान्ता बेवा बाबूराव, राजा, अखिलेश व. गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी मीरा , बेवा गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी सहादेव बलदेव व अजाब सूमन बेवा अजाब दौलत तुलसीराम पिता मुगस्या गनी तानी, सया पिता मुगस्या, सुरेश रमेश वल्द बाबूराव, शीला , रेखा लीला पिता बाबूराव पता सा.देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

0.012

0.110

4

8/1

1.514

1.514

36/1

0:101

1.279

8/4

5

0.283

0.283

36/3

0.364

0.640

6

9/1

0.091

0.091

25/1

0.365

0.365

33/2

0.556

0.556

33/4

0.041

0.656

9/2

7

0.584

0.584

33/7

0.051

0.051

40/2

0.012

0.325

9/4

8

0.331

0.331

33/3

0.557

0.557

33/5

0.234

0.234

33/12

5887 तुलसीराम वल्द मूगस्या, मनी, तानी, सया, पिता मुगस्या, मीरा बेवा गुलाबराव, राजा, अखिलेख पिता गुलाबराव पता सा. देह भूमि स्वामी सुरेश , रमेश वल्द बाबूराव, शीला, लीला, रेखा पिता बाबूराव कांता बेवा बाबूराव, द्वारका पिता

दौलतराव, लाहनी बेवा दौलतराव सा. देह मनोज, आशीष व. बलवंत , पूनम पिता बलवंत कुन्बी सा. मलाजपुर पिता मुगस्या मीरा बेवा गुलाबराव राजा अखिलेख पिता गुलाबराव जाति कुन्बी पता निवासी

दोलत वल्द सुंग्या पता निवासी प्रान भूमिस्वामी

दादू, आकोशराव वल्द मारोती बयना पिता मारोती, मीरू बेवा लाहन्या, दिनेश कमलेश वल्द लाहन्या नाबा वली मां मीरू पता सा. देह भूमि स्वामी

नागोराव वल्द जैराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सित्तु वल्द झिपरया कुन्बी पता सा. देह भूमि 5888

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

9

0.722

9/7

25/4 0.091

0.422

33/1

33/8 0.655

0.080

33/9

10- 10

2.044

32

1.793

44

0.214 11

15

1.202

16

2.295

30

1.085

43

0.231 12

17

0.781

19

0.388

27/2 0.045

1.000

95/2

1.000

13

0.809

18/1

0.809

0.060

20/1

0.060

31

2.023

[भाग 1

0.081

0.091

गोविन्दराव, देवराव व. किसना सया बेवा गणेश , चन्द्रकांत वल्द गणेश संगीता पुष्पा, शशीकला, प्रमिला पिता गणेश शांता पिता किसना पता सा. देह भूमि स्वामी

0.422

0.655

0.080

0.162

1.793

0.214

किसना, मधु गोन्दा सया पिता गन्दा, कृष्णा चिन्ध्या पिता सोना, गुनी बनी जनी पिता चेन्टा पटा सा २८ स्वामी नारायण, व्यंकटी वल्द भूरा अनू पिता भूरा पारबती बे ० श्यामू अतराव गेंदराव निलकंठ व ० श्यामूनंदा संगीता पिता श्यामू गुनी बनी, जनी पिता चेपटया जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.919

आकोशराव वल्द जागो नेना, अजू पिता जागो कुन्बी पता सा. दह भूमि स्वामी

0.567

1.085

0.231

0.781

ठगु बेवा आनंदराव वासुदेव व० आनंदराव संगीता ललीता सुनिता अनिता पिता आनंदराव पता सा.देह

0.388

0.045

यादोराव व. सीताराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

2.023- भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

14

18/2 0.567

0.040

28/1

15

0.539

20/2

0.041

28/2

45/1 0.081 16

45/2 0.081 17

23

0.251

35

1.311 18

24

0.138

0.332

34/1

46/2 0.498 19 25/2 0.091

0.557

33/6

0.081

33/11

20

0.091

25/3

21

26

0.316 22

27/1 0.045

46/1 0.498

5889

0.567

बाया बेवा भाउराव संगीता पिता भाउराव पता निवासी भूमि स्वामी

0.040

0.539

रामू पिता शेषराव सूपा बेवा शेषराव सुधा अनिता कल्पना पिता शेषराव

0.041

ललीता बेवा बाबूराव कोमल पिता बाबूराव कृष्णकांत व० बाबूराव सा०देह

0.081

0.081

रामेश्वर व ० भाऊराव जाति कुंबी

0.251

गनपती वल्द सम्पति, जनी पिता सम्पती

1.311

0.138

0.332

नत्थू नारायण व. गज्या, कमला बाया पिता गज्या जाति कुन्दी पता सा.देह भूमि स्वामी

0.498

0.091

नथू फथू सितु वल्द झिपरया चिन्धी पिता झिपरया, पता सा.दह भूमि स्वामी

0.557

0.081

0.091

कौसु पिता जैराम चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, रमा, उमा, मीरा पिता मानिकराव, नागोराव व. जैराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.316

गन्नू वल्द गनेश कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी

0.045

0.498

रैना बेवा इठोल, धनराज, बुधराव , हेमराज , साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी 5890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

23

27/4 0.045

0.045 37/3 0.150

0.150

1.023

95/1

1.023 24

0.081

33/10

0.081

0.050

40/1

0.050 25

34/2 0.465

0.465 26

36/2 0.242

C.242 27

36/4 0.581

0.581 28

0.602

36/5

0.602 29

0.676

37/1

0.676

0.054

41/2

0.054 30

37/2 0.150

0.150 31

37/4 0.667

0.667 41/1 0.055

0.055 32

38

2.540

2.135 33

39

2.539

1.300

[ भाग 1 भीमराव वल्द केशो पता सा. देह भूमि स्वामी

बन्डू उर्फ यशवन्तराव सुरेश बल्द मानिकराव, जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूनि स्वानी

बलवन्त वल्द सिरपत कन्बो पता सा.देह भूमि स्वामी

बल्लो, मालता पिता रधू पता सा. दे भूमि स्वामी

ललाता बंदा नह दट, तुलस मूंगस्या, जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

ग्राम भूमि स्वामी सुरेश, रमेश वल्द बाबुराव, पता निवासी साहेबराव वल्द भूरा जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रैना बेवा इठोल , धनराज, बुधराव, हेमराज, साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी

सहादेव वल्द अजाबराव, बलदेव नाबा व अजाबराव, वली भाई सहादव जाति कुन्बी पता निवासी ग्रा भूमि स्वामी

संतोषराव, गुनवतराव , रमेश व. गनेश, सरस्वती बेवा पंजाबराव व. पंढरी, मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन, हर्षित व. बलवन्तराव, कोमल पिता बलवन्तराव नाबाव०मां मोलाबाई बेवा बलवंतराव जाति कुन्बी पता सा.देह

आनन्दराव वल्द शंकरराव जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

0.506

0.506

42

34

0.162

0.162

35 45/1

0.202

1.005

36

50/2

1.334

1.334

37 50/4

0.364

1.874

55

38

0.263

2.181

56

39

0.061

1.943

92

40

0.143

0.243

93

5891 नागोराव वल्द जैराम कौसू पिता जैराम, चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, बंडू सूरेश व० माणिकराव लता गुन्ता पिता मानिकराव, गिरजा बेवा किसना, गोंविंदराव गणेश पिता किसना शांता पिता किसना, कमल बेवा देवराव, सहादेव बंडू मुन्नी पिता देवराव गुलाबराव तुलसीराम वल्द मूगस्या भनी, तनी सया पिता मूगस्या राजा अभिलेख वल्द गुलाबराव सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव लीला, शीला रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव गेंदराव प्रयागराव कृष्ण व रघ्घू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बल्लो मालता पिता रघ्घु लाहनी बेवा दौलत द्वारका पिता दौलत मनोज आशीष पूनम पिता बलवंत कुन्बी सा. मलाजपुर मुन्नी पिता देवराव गुरगुलान्दार, तुलसीराम व मूगस्या मनी तनी सया पिता मूगस्या राजा, अभिलेख व. गुलाबराव सूरेश, रमेश व. बाबूराव लीला, शीला, रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव , गेंदराव प्रयागराव कष्ण व रघ्धू जाति कुन्त्री पता निवासी भूमि स्वामी

भाउराव वल्द जन्यरामू व. शेषराव, सुधा अनिता कल्पना पिता शेषराव कृष्णकांत व. बाबूराव, कोमल पिता बाबूराव , ललीता बेवा बाबूराव, यादोराव व. सीताराम, जाति कुन्बी पता सा. देहु भूमिस्वामी

कुनाल व बाबाराव अनिता बेवा बाबाराव दादाराव गुलाबराव व मारोती अनुसया बेवा मारोती जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी

सहादेव , बंडू वल्द देवराव निर्मला पिता देवराव कमल बेवा देवराव जाति मराठा पता सा.देह भूमि स्वामी

लक्ष्मण , कुण्डलिक वल्द पंजाबराव विश्वकला, उर्मिला, बीना पिता पंजाबराव, जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

गोविन्दराव वल्द किसना, शकुन्तला, विश्वकला पिता किसना पता सा. देह भूमि स्वामी

संतोषराव, गुनवतराव, रमेश सुरेश व. गनेश, सरस्वती बेवा गनेश, मीरा, रेखा पिता गनेश अंजीबाई बेवा पंढरी , पंजाबराव , अनिल वल्द पढरी मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन , हर्षित ना बा कोमल नाबा वली मां मोलाबाई बेवा बलवन्तराव , जाति कुन्बी पता सा. देह 5892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

0.141 41

0.688

94

123

0.607

1.412

42

1.415

1.415 96/1

0.423

0.423 111/4

43

2.023

2.023 96/2

44

0.605

0.605 96/3

45

0.606

0.606 96/4

46

0.607

0.507 96/5

47

1.417

1.417 96/7

0.421

0.421

111/3

48

1.42

1.420

96/8

0.419

0.318 111/2

49

0.154

0.154 97/1

0.202

0.141 111/1

50

0.809

0.809 97/2

0.652

0.652 98/3

51

97/3 0.809

0.809 52

0.648

0.648 98/1

[भाग 1 सुखदेव वल्द पुन्या ललिता पिता पुन्या, जैना बेवा ठुन्या, रमेश सुरेश वल्द ठुन्या, काशी, सुमन, बेबी निर्मला, पिता ठुन्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

किशोर उर्फ कृष्णा वल्द सहादेव पता निवासी ग्राभ सा. देह भूमि स्वामी

प्रमिलाबाई जौज बाबूराव जयवत कुनार वल्द बाबूराव , पता सा. देह भूमि स्वामी

प्रतापराव वल्ट महादेव पता निवासी ग्राम भूमि खानी

प्रयागराव वल्द नादव पता यतः प्रान भूमि स्वामी

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

मनोज वल्द हरि, सरिता पिता हरि पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

राजु वल्द सहादेव, जाति कुन्बो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

लीला, माला पिता महादेव , द्वारका बेवा महादेव जया सया पिता भादू इन्दिरा बेवा हरी बाया, प्रभा, शोभा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव, रेणुका बेवा सहादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अन्जुबाई जौजे भीमराव, पता सा. देह भूमि स्वामी

राधिका जाजे भीमराव पता सा. देह भूमि स्वामी

डोमा वल्द नारायण पता सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5893 53

98/2 0.405

0.405

सया पिता कुशना पता सा .देह भूनि स्वामी

113

2.048

1.048

54

98/4 0.646

0.646

बुधराव वल्द नागोराव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

55 99/1 1.220

1.220

गया बेवा गोविन्दराव जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी

100/1 1.193

1.193

102/1 0.437

0.437

104/1 0.603

110/1 1.242

1.242

112/1 1.165

0.202

56

99/2 0.610

0.610

चन्द्रश वल्द गाविन्दराव कुन्बो पता सा. दह भूमि स्वामी

100/2 0.596

0.596

102/2 0.218

0.218

104/2 0.301

0.301

0.622

110/2

0.622

57

96/6 0.608

0.608

कृष्णराव वल्द महादेव कुनबी पता सा.देह भूमि स्वामी

99/3 0.610

0.610

100/3 0.597

0.597

102/3 0.219

0.219

0.302

104/3

0.302

0.621

110/3

0.321 5894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

58

103 0.753 59

105

0.498

106

0.749 60

107

0.939

108

0.571 61

109 1.951 62

0.451

114/1

0.455

114/3

63

0.453

114/2

0.202

122/2

0.101

122/3

[भाग 1 0.753

बलवन्त, उत्तम , कृष्णा प्रयाण, प्रताप वल्द महादेव लीला माला पिता महादेव द्वारका बेवा महादेव राजु कृष्णा वल्द महादेव मनोज वल्द हरि पता सा. देह भूमि स्वामी, सरिता पिता हरि इंदिरा बेवा हरि बाया, प्रभा योगा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव रेणुका बेवा सहादेव शरद छुटट्न वल्द पंजाब कंचना रंजना पिता पंजाब लीला, माला पिला महादेव द्वारका बेवा महादेव राजू कृष्णा वल्द महादेव मनोज वल्द हरि जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वानी

0.749

0.929

0.571

साहेब्राद, पंजाबराव सुभाष वल्ड रामचन्द्र, सुशीला पिता रामचन्द्र पता सा. देह भूमिस्वामी

1.951

भालता जौ संतोष कुन्बी पता सा. लिहदा भूमि स्वामी

C

0.451

0.455

पार्वती बेवा गणपति, आकोशराव, बाबूराव गेंदराव, कृष्णराव पिता गणपती शांता, रेखा पिता गणपती जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वामी

0.453

संतोष वल्द रामजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.202

0.101 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5895 64

121

1.655

1.331

रामराव वल्द गनपतराव बेबी पिता पता सा. देह भूमि स्वामी

65 122/1 0.948

0.948

आकोशराव वल्द बाबूराव गेंदराव कष्णा वल्द गणपती शांता, रेखा पिता गणपती पार्वती बेवा गणपती जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 66

0.202

0.202

122/4

डामा वल्द नागावर जात नसा नसा सा. देह भूमि स्वामी

0.202

122/5 0.202

88.775

68.609

कुल योग

(2)- चूंलि लिहाजा व्यक्ति का विस्थापन नही पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गण है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5896

क्र. 343-82-2017-18-सेमला-10209.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ ग्राम अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(है०में

1

2

3

5

6

सेमला

0.834

लिहदा लघु जलाशय मुलताई

बैतूल (म०प्र० )

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में

अर्जन की भूमि का

रकबा हे० में

1

2

3

4

5

1

287

0.364

0.041

आनंदराव, भीमराव वल्द केशो सा.देह

2

288

0.348

0.101

भीमराव वल्द केशो कुन्बी भूमिस्वामी सा जामगांव

291

0.287

0.287

289

1.036

3

0.405

शेषराव , भाउराव व. जन्या कुन्बी सा. जामगांव भूमिस्वामी

2.035

कुलयोग

0.834

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 35अ-82-2017-18- तावला- 10214.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

जिला

तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित लगभग)

रकबा क्षेत्रफल (है०में

1

2

3

5

6

तावला

19.987

बैतूल (म ०प्र ० ) मुलताई

लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

धारक का नाम खसरा नम्बर रकबा हे० में अर्जन की भूमि का रकबा हे ० में

1

2

3

4

5

1

1

3.089

1.456

3

0.328

0.328

पून्ज्या पंजाबराव संजय वल्द डोमा जाति कुन्बी बिहरगांव भूमि स्वामी

4

0.162

0.162

5

0.275

0.275

6

0.575

0.287

7

0.142

0.142

8

0.182

0.182

13

1.813

1.368 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5898

0.449

2

2

0.186

9/1

3

0.518

0.647

12/2

0.077

11/3

0.227

9/2

4

0.591

11/2

0.526

12/1

0.065

10

5

0.039

81/1

0.619

86/1

0.704

86/4

1.012

16

6

1.081

17

7

1.277

76/1

8

0.449

चन्द्रकला बेवा कचरया, घनश्याम विजय वल्द कचर्या इमला गीता पिता कचर्या, पता निवासी ग्राम बिहरगांव भुमि स्वामी

0.186

0.518

ईठोबा वल्द झांगो जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी

0.547

0.077

0.227

0.591

आनंदराव वल्द शिवराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी 0.526

0.065

गवनसिंह वल्द भैया पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी 0.039

0.619

0.303

0.540

पंजाबराव वल्द डोमा पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी

0.566

खुट्टू वल्द श्यामराव, कला पिता श्यामराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.405

राजाराम वल्द जगन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

81/2

9

0.039

82/1

1.214

0.470

86/2

10

1.235

-86/3

0.866

80/6

11

0.446

82/2

83

0.709

103

0.214 12

100

0.918

84

13

0.714

101

0.725

0.445

85/1

14

0.142

85/3

1.96

85/4

1.294

98/1

15

85/2

1.194 16

1.356

98/2

0.039

गंभीरसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.214

0.470

0.617

चन्द्रभानसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.202 विजय वल्द गुरूदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.446

0.709

0.052

0.918

अमरसिंह , सुमरसिंह, सुन्दरसिंह वल्द झामसिंह घुड़ी पिता झामसिंह जाति राजपूत पता सा.बिहरगांव भूमिस्वामी

0.714

0.405

सेवासिह, जगदीश वल्द ओमकारसिंह जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी

0.445

0.142

जगदीश वल्द ओमकार जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी

0.343

0.607

ओमकार व ० बुधसिंह जाति राजपूत पता सा० बिहरगांव

0.891

नरेन्द्र व० देवसिंग जाति राजपूत पता सा० बिहरगांव

0.992 5900

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1

0.923

1.024

99

17

प्रितमसिंह अजूरसिंह बाबूसिंह सरवनसिंह नजरसिंह पारबती सया पिता नजरसिंह पता निव ग्राम भूमिस्वामी

19.987

29.549

योग

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- है। समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया 5901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 90अ - 82-2018-19- मौजा छिंदी- 10205.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

रकबाधारा

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

12 प्राधिकृत प्रयोजन

केोसार्वजनिक वर्णन का

अन्तर्गत ) अधिकारी

अर्जित लगभग क्षेत्रफल(है० में

6

5

4

23

1

छिंदी

17.096

मुलताई

छिंदी लघु जलाशय बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन जल यंत्री संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुलअर्जित

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

1

2

0.270

0.270

164/2.

सुभाष वल्द हरिकष्णा वल्द डबल सा देह

1

0.128

0.128

164/3

0.198

0.420

171/2

0.239

1.153

529/2

2

नान्हु बे. जियालाल पंखुडीया मुंननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे. बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गांम भूमि स्वामी

0.199

0.421

171/1

0.239

1.153

529/1

0.191

0.322

172/1

मुन्नी बाई अंजनसिंह रघुवंशी

3

0.191

0.322

172/2

बत्ता बाई पिता अजनसिंह रघुवंशी सा. देह

4

0.543

0.543

165

रामकिशोर हरिकष्णा पिता झब्बल सा . देह

0.283

0.283

167 .

0.425

0.806

174

5

0.178

0.178

531

0.275

0.275

534

1.578

2.185

161 '

6

सिटी रघु गुरूदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरूपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5902

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

गुलजार व. ज्ञानी सा० देह

7

8

लालसिंह उर्फ उपेनद्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा० देह.

गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा० देह 9

राजेन्द्रसिंह बिन्द्रसिंह व. गलजारसिंह सा० देह.

10

11

धनपाल मनु व.सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा०देह रामदयाल धनपाल मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे० सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह

चरणलाल वल्द धनलाल सा.देह 12

सुखनन्दन व. उमकी सा ०देह

13

14

सिटटीसिंह रग्धुसिंह गुरूदयाल व. प्रेमसिंह इम्रत बेवा प्रेमसिह अनिता अनरूपा पिता प्रेमसिह सा० देह.

कल्लूव. झब्बलसा ०देह.

15

रामसिंग व. माखनसिंह सा० देह 16

17

रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा०देह

18

रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुबीर कल्लू रामकिशोर हरि कष्णा व. झब्बलसिह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल रघुवंशी सा०देह.

19

हरिकष्णा व. झब्बल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल सा०देह सिटटी रग्धु गुरूदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा०देह अनित अनरूपा पि. प्रेम

रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा०देह 20

21

देविकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा०देह

मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा० देह.

22

प्रेम व. छोटे सा०देह.

23

24

नानहु व. जियालाल पखुडिया मुननी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकटलाल सा० देह खसरा नं.

कुल स

कुल रकबा

5

4

3

0.555

0.555

160/1

0.069

0.069

160/2

0.243

0.243

159

0.397

.397

158

0.453

1.007

155

0.130

156/1

0.603

0.154

0.461

156/2

0.514

0.514

162-

0.405

0.405

166

0.178

0.178

170

0.372

0.372

532

1.214

1.214

168-

0.405

0.405

169

1.255

1.344

538

2.073

4.917

539

0.024

0.263

540.

0.570

0.570

530/2

0.902

0.902

535-

0.417

536 ,

0.417

0.023

0.297

542/1

0.364

0.364

163

0.389

0.611

173

0.128

0.128

164/1 5903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

खसरा नं.

कुल अर्जित

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

1

2

0.022

0.298

542/2

महादेव व. लखन रघुवंशी सा. देह

25

0.571

0.571

530/1

0.142

0.142

156/3

फुलवन्ती जौ. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा०देह

26

0.142

0.142

156/4

अबला पिता हिकमत सा. देह

0.024

0.636

522

27

0.024

0.607

527 /

17.096

27.091

महायोग

43

1- चूंकि छिंदी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5904

क्र. 913-82-2018-19- मौजा हिरवा- 10211.-

: चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

नगर /ग्राम

जिला तहसील

अनुसूची-1

प्रयोजन रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

14

23

1

हिवरा

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1

धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल, राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा. वली मां राधेश्याम तन्ली बेवा रामदयाल रघुवंशी सा

बोन्द्रया वल्द किसन पता सा. देह

2

3

मदन उर्फ फकीर गन्नू व किसन सा देह

4

रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा. देह

तुलसी जौ. कृष्णा पंवार सा.देह

5

6

चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा. देह

7

लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी

8

गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी

6

5

छिंदी लघु जलाशय यंत्री जल

12:33:5

संभाग

कार्यपालन संसाधन मुलताई

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

कुल अर्जित रकबा हे.

खसरा नं.

कुल रकबा

5

4

3

0.300

10.469

1

1,473

1.473

294

1.926

2.351

296

0,223

1.214

292/1

0.130

1.068

292/2

0.032

0.524

3/1

0.089

1.214

291/1

0.202

4.046

291/3

1.280

1.280

297/1

1.213

1.213

297/2 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5905 क्र.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.

1

3

2

4

5 9

299

2.549

1.028 ढोडी बेवा अल्पू भोजू, अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पू रेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा. देह

10

300/3

0.700

0.350 नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्टू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा. देह

300/5

0.780

0.780

307/2

11

2.262

2.062 शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार

300/4

12

0.406

0.406

300/6

0.780

0.780 किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्ठन जौ. रतन महेरा सा. देह

2

13

0.061

0.061 रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा, रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल सा. देह

महायोग

17

32.390

12.335 1- चूंकि छिंदी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5906

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र. 273- भू-अर्जन- 2018.-

कार्यपालन यंत्री ,जल संसाधनं संभाग, खरगोन के व्दारा उनके पत्र क्रमांक 2512/ भू.अ. / सतसोई तालाब शीर्ष कार्य / 2018 , दिनांक 11.06.2018 से " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013 ) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं शशि भूषण सिंह, कलेक्टर, जिला- खरगोन एवं समुचित. सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 (अ) की धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

सार्वजनिक प्रयोजन

प०ह०नं०

कं. तहसील ग्राम का नाम

प्रस्तावित अर्जनीय

भूमि का रकबा

(हे० में)

6

4

5

1

2

3

1

6.951

खेरदा

भीकनगांव

14

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु"

6.414

2

36

जेनूद

12.220

3

12

बोरगांव

44.546

4

मेहत्याखेडी 15

5

12

57.153

पछाया

127.284

योगः-

नोट:-

1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । 5907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 278 - भू-अर्जन- 2018.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची (1) :-

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा--4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है । -:

तहसील

जिला

ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

6

5

4

3

2

1

मेहत्याखेड़ी 44.546

भीकनगांव

खरगोन.

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन

-:अनुसूची (2):--

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम मेहत्याखेड़ी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंदर

अर्जितकी जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

2

1

44.546

166/3 ,

127, 163/1 , 163/2 , 165/1 , 165/2 , 166/1 , 166/2 ,

176/1 ,

167, 169/1 , 169/2 , 171 , 173, 175/1 , 175/2,

176/2, 178/1 , 178/2, 179 , 181 , 182, 184 , 186, 193/1 ,

194/1, 193/2/1 , 194/2/1 , 193/2/2 , 194/2/2 ,

196/1/1 , 196/1/2 , 196/2/1 , 200, 196/2/2, 200,

196/2/3, 200, 202/1/1 , 202/1/2, 202/2 , 202/3 ,

202/4, 204/1/1 , 204/1/2, 204/2 , 204/3, 204/4 ,

204/5, 204/6 , 204/7 , 208 , 209, 209/2 , 210/2, 213/1 ,

227/2 , 228/1/1 , 228 / 1 / 2,228/ 2 , 228/3 , 261 , 269/1 ,

269/2, 271/2/1/1 , 271/2/2, 276/2 , 280 , 281/2, 282,

284, 285, 286/1 , 286/ 2,292 /1 /3 , 292/2 , 293, 297/3 ,

296/1 , 305/5 , 305/6/1305/6/2 , 305/6/3 , 305/7 ,

306/2, 307 /1 / 2 /1,307/1 / 2/ 2

44.546

योगः-

' नोटः भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । [भाग 1 5908

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 279- भू-अर्जन-2018.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 (अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची (1):-

जिला तहसील ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

6

5

1

2

3

4

भीकनगांव

12.220

खरगोन.

बोरगांव

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन

-: अनुसूची (2) :-

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्यः निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम बोरगांव की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जितकी जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे .में)

2

1

12.220 387, 414/1/1 , 414/1/2 , 414/ 3 /1,414 / 2,414 / 3 / 2 ,

415/1, 417/1/1 , 417/1/2, 417/1/3 , 417/1/4,

417/1/5 , 417/3 , 417/4 , 417/5/1 , 417/5/2 ,

417/5/3 , 417/5/4, 417/5/5 , 417/5/6 , 417/5/7,

417/ 5/ 8,417/6 , 417/7 , 418/1,

12.220

योंगः-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । 5909

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 280- भू-अर्जन- 2018.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची (1 ):-

तहसील

जिला

ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

6

4

2

3

1

6.951

खेरदा

भीकनगांव

खरगोन.

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन

-:अनुसूची (2) :-

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत . ग्राम खेरदा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

2

1

6.951

15/1 , 15/2/1 , 15/2/2 , 15/2/3 , 17 , 20/1 , 20/2 , 20/4 , 21/1/1 , 22

6.951

योगः-

नोटः-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । 5910

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 281 - भू-अर्जन-2018.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

जिला तहसील ग्राम/ नगर

-: अनुसूची (1) :-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

3

4 1

2

भीकनगांव

6.414 खरगोन.

जेनूद

5

6

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन

-: अनुसूची (2):-

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम जेंनूद की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

1

अर्जितकी जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)

2

6.414

25/1 , 27/2 , 25/2/2/1 , 28 , 29, 31/1 , 32, 33 , 34/1 ,

31/119/1 , 25/2/3 , 28, 29,31 /1 , 32 , 33 , 34/1 ,

34/1,

31/191/1 , 25/2/5 , 28 , 29, 31/1 , 32, 33,

28 , 29,31 /1 , 32, 33,

31/119/1 , 25/2/6,

34/1 ,

31/119/1 , 26/1/2 , 27, 36/1 , 36/2, 36/3 , 38/1 ,

39/1 , 39/2/1 , 39/2/2 , 39/3 , 39/4 , 39/5, 40/1 ,

40/2, 42 /1 / ख /1 , 42/2 , 42/1 , 42/3 , 43/1 ,

43/3/9502/1 , 42/ 1 / ख / 2, 42/ 2 / ख/ 2,

43/ 3 / ख / 2, 42/ 1 / ग,

43/1 , 43/2,

43/1 , 43/2 , 43 /3,45/ 1 43/2,

42/3,

42/2, 42/3 ,

6.414

योंगः-

नोटः-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । 5911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 282- भू- अर्जन- 2018.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची (1 ) :-

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है । -:

तहसील

जिला

ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

6

5

3

4

2

1

पछाया

भीकनगांव

खरगोन.

57.153

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन

-: अनुसूची (2) :-

सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम पछाया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

2

1

57.153 2/1/1 , 2/1/2/1 , 2/1/2/2, 2/1/3 , 2/1/4,

2/2/1 , 2/2/2 , 2/3/1 , 2/3/2 , 2/4/1 , 2/4/2 ,

2/5 , 2/8 , 2/16 , 2/17, 2/18 , 159/3 , 160/3 , 159/4 ,

164/1, 164/2/1 , 164/2/2 , 164/3/1 , 164/3/2, 165,

160/4, 159/5 , 160, 161/1/1 , 162/1/1 , 161/1/2 , 162, 161/1/3,162/1 /3 , 161/2/1 , 162/2, 161/2/2/1 , 162/2/2/1 , 161/2/2/2 , 162/2/2/2 , 161/2/2/3 , 162, 161/3/1 , 162 , 161/3/2 , 162 , 161/4 , 162, 161/5 , 162, 161/6, 162 , 163/1 , 163/2 , 163/3 , 163/4, 163/5, 166 167/1 , 167/2 , 167/3 , 167/4, 167/5 , 167/6,

167/7, 167/8 , 167/9 , 167/10, 167/11 , 167/12,

167/13 , 172/1 , 172/2 , 172/3 , 172/4 , 172/5, 173,

195/2, 195/3 , 195/4 , 195/5 , 196, 197, 198 , 199, 201/2,

200, 202, 204 , 205 , 206, 207 , 214 , 217

57.158

योगः-

नोटः भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि भूषण सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5912

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्र.क्र. अ- 82-01 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-19 / 10371

{मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जैतपुर नूराबाद तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल किता 21 रकवा 1.930 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम जैतपुर नूराबाद प०ह०नं०- 89, रा०नि०वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 1.930 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

क्र. स

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जनका क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

1

2

3

4

5

6

1

273

0.015

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामविलास गब्बर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअखत्यार मु० विच्चो वेबा रामअखत्यार सुनीता पुत्री रामअखत्यार हि० बरावर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

2

कृषि भूमि

274/1 भूमिस्वामी

प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

274/2

0.058

रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्त्यार २० मु० विच्चो वेबा रामअख्त्यार सुनीता पुत्री रामअख्त्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी

4 274/3 भूमिस्वामी कृषि भूमि

नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू० ठा ० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

5 275/2

0.012

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

कन्हईया दशरथ साहवसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह मु० आनन्दी वेबा होतमसिंह 1/2 समान भाग कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि0 1/2 जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

6

279

0.018

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

:नारायण सिंह पिता हीरासिंह कलावती,वैकुण्ठी पुत्रियाँ हीरा सिंह हि० 3/4 राकेश बलवीर सिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/4 दर रकवा 0.763 लक्ष्मण, रघुवर, मानसिंह पिता नबाव सिंह 0.376 जाति गुजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7

280

कृषि भूमि

0.039

भूमिस्वामी

कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स० भा० जाति गड़रिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी 8

281

कृषि भूमि

0.046

भूमिस्वामी

282

9

0.153

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कमला देवी पत्नि प्रीतम सिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स ०भा० जाति गड़रिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला देवी पत्नि प्रीतम सिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

10

284

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11

285

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

286/1/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 12

13 286/1/2 भूमिस्वामी

कृषि भूमि 14

कृषि भूमि 286/2 भूमिस्वामी

15 287/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 16

भूमिस्वामी

287/2

कृषि भूमि 17

291 भूमिस्वामी कृषि भूमि 18

292

0.101

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

19

293

0.133

भूमिस्वामी कृषि भूमि 20

295

0.522

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

21

0.428

कृषि भूमि 296/1 भूमिस्वामी

1.930

21

कुल

5913 सिंह स०भा० जाति गड़रिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.136

मु धन्नो वेवा गोपाल 1/2 बहादुर सिंह मानसिंह पुत्रगण गौरीशंकर गुड्डी कल्लो पुत्रियां गौरीशंकर मु० जावित्री वेबा गौरीशंकर समान भांग 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.031

रामहेत पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरन जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

प्रीतम विशाल ऊंकार पि० गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.082

मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्त्यार मु० विच्चो वेवा रामअख्त्यार सुनीता पुत्री रामअख्त्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी

रामहेत पुत्र रामचरन नारायणी पुत्री रामचरन जाति बघेल पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

प्रीतम विशाल ऊंकार पि० गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.043 मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्त्यार मु० विच्चो वेवा रामअख्त्यार सुनीता पुत्री रामअख्त्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी

0.113

नारायण सिंह पिता हीरासिंह कलावती बैकुन्ठी पुत्रिया हीरासिंह 3/4 राकेश बलवीर सिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/4 जाति गू० ठा ० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू० ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

मु धन्नो वेबा गोपाल 1/4 बहादुर मानसिंह पुत्रगण गौरीशंकर गुड्डी कल्लो पुत्रियां गौरीशंकर मु० जावित्री वेबा गौरीशंकर 1/4 हरज्ञान पुत्र जगराम 1/4 रामवरन पुत्र हाकिम मु० रामदेई वेबा हाकिम मीरा पुत्री हाकिम समान भाग 1/4 जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5914

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के. अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । विशेष:- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे भाग 1 ]

5915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्र. क्र. अ-82-03- भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-19/10370

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत }

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- वामौरकलां, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल किता 21 रकवा 1.505 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- वामौरकलां, प ०ह०नं०- 89, रा० नि० वृत -08 में उक्त परियोजना के लिये 1.505 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

क्र. सं

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जनका क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

1

157

0.003

भूमिस्वामी कृषि भूमि

अनूपसिंह जयसिंह पुत्रगण पन्नालाल रूमाली वेवा पन्नालाल समान भाग 1/6 मुन्नालाल पुत्र हजारी रामश्री वेवा हजारी कौशल्या सुमित्रा सुखनिया पुत्री हजारीलाल समान भाग 5/6 दर भाग हि० 0.080 है०, शशि पत्नी रूपसिंह किरार वर्षा पत्नि मुरारीलाल राजपूत रकवा 1500 वर्गफुट पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

2

159

0.175

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

भागीरथ पुत्र छीद्वाराम जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी

3

260

0.004

भूमिस्वामी कृषि भूमि

राकेश सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह श्याम सुन्दर पुत्र रामकिशोर जयपाल पुत्र सामन्त सिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

4 621/1

0.117

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

प्रकाश करनसिंह पुत्रगण मवसिया जाति जाटव नि० थाना का पुरा समान भाग भूमिस्वामी

5 621/2

0.129

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

दयाल सेवा एवं शिक्षा समिति रजि. नं. 5338 द्वारा अध्यक्ष आर.एस.शर्मा पुत्र आर.सी. शर्मा सचिव हरेन्द्र शर्मा पुत्र आर.एस. शर्मा जाति ब्रा० पता नि० ग्वालियर समान भाग भूमिस्वामी

6

622

0.214

भूमिस्वामी कृषि भूमि

सोवरन सिंह पुत्र छिद्दा जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

7

624

0.086

भूमिस्वामी कृषि भूमि

सुरेशचन्द पुत्र मूंगाराम पता नि० ब्यानाकापुरा भूमिस्वामी ।

8

625

0.081

भूमिस्वामी कृषि भूमि

कैलाशी 'वाई पत्नि किसनलाल, गौरीशंकर पुरुषोत्तम वा ० अजय नाबा० सर० मां खुद पिता किशनलाल, दीपाबाई बा० ज्योति नाबा० सरा० मां खुद पुत्री किशनलाल जाति जाटव पता नि० थाना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5916

9

626

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

10

629

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

631

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

632

12

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

13 633/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

14 633/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

644

15

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

645

16

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

646

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

647

0.035

18

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

का पुरा भूमिस्वामी

कैलाशी वाई पत्नि किसनलाल, गौरीशंकर पुरूषोत्तम वा० अजय नाबा० सर० मां खुद पिता 0.140 किशनलाल , दीपाबाई बा० ज्योति नाबा० सरा ० मां खुद पुत्री किशनलाल जाति जाटव पता नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी

0.068

दीपक, दिनेश , राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा ० पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.045

दीपक, दिनेश , राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा ० पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.068

दीपक, दिनेश , राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा० पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.049

दीपक , दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा० पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.122

दौलतराम सोनेराम राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियां सूरजभान स० भाग हि० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि० 2/4 स० भाग सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्री हरिकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.043

संदीपा वैशाली पूत्रियां डॉ० एस ० वी० मल्होत्रा जाति पंजाबी पता नि० ग्वालियर भूमिस्वामी

0.013

दौलतराम ,सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियाँ सूरजभान,स ० भा० हि० 1/4 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 स० भा० सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा ० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.025

दौलतराम, सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान,स ० भा० हि० 1/4 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 स ० भा० सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरीकृष्ण हि01/4 समान भाग जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

दौलतराम, सोनेराम राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान ,स० भा० हि० 1/4 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 स० भा० सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरीकृष्ण हि0 1/4 5917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

समान भाग जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी 19

भूमिस्वामी कृषि भूमि

630/1/ मिन 1

दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा० पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

20

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

630/1/ मिन 2

0.088

दौलतराम , सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० हि० 1/4 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 स० भा० सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी 21

कृषि भूमि

630/2 भूमिस्वामी

दौलतराम ,सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० हि० 1/4 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि० 2/4 स० भा ० सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भागं जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

1.505

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय /विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । :

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । विशेष :- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5918

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्र.क्र. 11345- अ- 2017-18.-

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम काकड़पाड़ा तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- काकड़पाड़ा

क्र.

विवरण

1.

चुनार सिंचाई तालाब निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

तहसील सरदारपुर जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) असिंचित

सिंचित

कुल

0.621 0.621

0.000

0.621 0.621

0.000

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम काकड़पाड़ा तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

कक्ष क्रमांक

प्लाट कमांक क

पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

सिंचित असिंचित

1

430

लगायत 2 तक पिंजू पिता सुरभान व 1 धुलीबाई पति पिंजू निवासी ग्राम काकड़पाड़ा

योग

कुल कुल

0.621 0.621

0.621

0.000

0.000 0.621

0.000 0.621 0.621 0.621

0.621

0.000 5919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

प्र.क्र. 11347- अ-2017-18.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम माछलिया तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- माछलिया

क्रं.

विवरण

1.

चुनार सिंचाई तालाब निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

तहसील सरदारपुर जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) असिंचित

कुल

सिंचित

0.603

0.000

0.603

0.603 0.603

0.000

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम माछलिया तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

प्लाट कमांक

कक्ष क्रमांक क.

पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

428 1

1 रमेश पिता देमा निवासी ग्राम माछलिया

योग

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) असिंचित

सिंचित असिंचित कुल सिंचित

कुल

0.603

0.603

0.603 0.000

0.603

0.000

0.603 0.603 0.603 0.000

0.000 0.603 5920

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्र.क्र. 11349-अ-2017-18.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम पिपल्याभान तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- पिपल्याभान

क्रं.

विवरण

1.

चुनार सिंचाई तालाब निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

तहसील सरदारपुर जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर ) असिंचित

कुल

सिंचित

2.378 2.378

0.000

2.378 2.378

0.000

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम पिपल्याभान तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

प्लाट कमांक

कक्ष क्रमांक क .

पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

428

1 लगायत 2 तक सुरेश पिता मंगू व 1 मिठूड़ीबाई पति सुरेश निवासी ग्राम पिपल्याभान

1

429

लगायत 5 तक भमरू पिता हकू व कमाबाई 2 पति भमरू निवासी ग्राम पिपल्याभान

योग

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल कुल

1.572

1.572

0.000

1.572

1.572

0.000

0.806

0.806

0.000

0.806

0.806

0.000

2.378

2.378

0.000

2.378

2.378

0.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 7 अगस्त 2018

पत्र क्र. 453- भू- अर्जन- 2018- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (4 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

1- भूमि का विवरण:-

भितरी

(क) ग्राम का नाम

बहरी

(ख) तहसील

सीधी

(ग) जिला

रकवा 1.241 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

अर्जन हेतु प्रस्तातिव

रकवा (हे. में)

(2)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

खसरा नम्बर (1)

0.130

472/1, 472/2

0.130

0.640

473/1, 473/2 351/1/1, 351/1/2 351/1/3 , 351/2/1

0.063

341

0.087

342

0.034

343

0.010

344

0.005

345

332

0.032

337

0.022

0.001

340/3

476

0.020

0.048

474

358

0.019

योग .. 1.241 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 5922

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्तकिया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

क्र. 451 - भू- अर्जन- 2018- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (4 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

गजरही उन्मुक्त बहरी सीधी रकवा 4.557 हे.

1- भूमि का विवरण:- ग्राम का नाम तहसील जिला निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

640

0.203

642

0.041

0.068

628

(म.प्र.) कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी

639

0.001

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

0.099

629

630

0.068

631

0.120

0.070

632

0.170

564

0.148

565

0.246

568

0.024

569 5923 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(1)

574

575

576 600/2/1/1 600/3/1/1 600/832/मिन-1

577/1

577/2

598

599

599/1

589

593

594

595/1/1

595/2

595/3

595/4

604/1/1 468/1, 468/2

466

463/3

463/4

463/5

465/1

365

371

372

322/1

375/2/1

375/2/2

375/2/3 375/मिन-1

376

377

382

379

380

187

295

296

190

597

374

(4) (2)

(3)

0.005

0.006

0.070

0.078

0.033

0.060

0.006

0.010

0.079

0.059

0.030

0.020

0.077

0.003

0.089

0.104

0.025

0.074

0.014

0.208

0.004

0.016

0.318

0.067

0.073

0.069

0.063

0.081

0.729

0.062

0.073

0.113

0.027

0.014 भाग 1 5924

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(3)

(4) (1)

(2)

0.013

381

0.001

192/1, 192/2

0.001

383/मिन-2

590

0.001

0.013

469/मिन-1 ,469/मिन-2

461/1

461/2

0.118

461/3

461/4

461/5/1

461/5/2

0.006

462/1

0.125

368

369

0.128

370/1

0.083

370/2

370/3

370/4

0.012

384

0.003

385

378

0.009

643

0.015

0.012

629/833

4.557 हे.

योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 457- भू- अर्जन- 2018 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय 5925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-

जतखनिया

(क) ग्राम का नाम

बहरी

(ख) तहसील

सीधी

(ग)जिला

रकवा 1.210 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4) खसरा नम्बर (1)

प्राधिकृत अधिकारी (3) धारा-12 के अंतर्गत

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में) (2)

0.250

292

0.050

293

317

0.088

कार्यपालन यंत्री महान नहर

संभाग सीधी जिला सीधी

(म.प्र.)

0.003

315

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

0.006

311

0.016

313

0.006

308

0.450

247/2

246

0.111

245

0.100

0.120

243

0.010

242

1.210 हे.

योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल मे देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्तकिया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही हैं.

पत्र क्र. 455- भू- अर्जन- 2018- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह 5926

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

1

अनुसूची

1-भूमि का विवरण:-

गजरही कोठार

(क) ग्राम का नाम

बहरी

(ख) तहसील

सीधी

(ग) जिला

रकवा 4.377 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में) (2)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

खसरा नम्बर (1)

0.003

222

223

0.093

224

0.162

कार्यपालन यंत्री महान नहर

संभाग सीधी जिला- सीधी

(म.प्र.)

0.026

225

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

0.115

226

0.015

227

220

0.140

221

0.180

214

0.250

121

0.020

122

0.480

0.040

124

104

0.522

103

0.110

0.480

91/1, 91/2

0.001

94

0.060

53

54

0.030

55

0.100

56

0.120

46

0.120

0.170

47/238

48

0.160

47/1/1

0.360

47/1/2

47/2 5927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(1)

(2) 44/1

0.060 41/Min- 1

41/Min- 2

41/Min-3

44/2/1 , 44/2/2 43/Min-1 43/Min-2 0.510 43/Min-3 0.050 कुल 4.377 हे.

(4)

(3)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 459- भू- अर्जन- 2018- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

1 -भूमि का विवरण: -

(क) ग्राम का नाम (ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में) खसरा नम्बर (1) 541 539 542 538

(2) 0.022 0.17 0.033 0.129

योग 0.354 हे.

अनुसूची

चमरदह

बहरी

सीधी

रकवा 0.354

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

कार्यपालन यंत्री महान नहर सीधी संभाग सीधी, जिला (म.प्र.)

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

5928

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , बहरी मे देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

क्र. 461- भू- अर्जन- 2018- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

1-भूमि का विवरण:- (क) ग्राम का नाम (ख) तहसील (ग) जिला (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में) (2) खसरा नम्बर (1)

52

0.010 53

0.040 54

0.090 55

0.010 56

0.130

0.110 57

58

0.255

0.034 59

63

0.060 76

0.070 81

0.500 अनुसूची

कुशियार

बहरी

सीधी

रकवा 1.891 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म.प्र.)

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

5929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.090

82

83

0.002

0.120

86

0.030

61

87

0.180

0.160

88

1.891 हे.

योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

क्र. 463-भू- अर्जन- 2018 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

1-भूमि का विवरण:-

चोराही

(क) ग्राम का नाम

बहरी

(ख) तहसील

सीधी

(ग) जिला

रकवा 4.126 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-

अर्जन हेतु प्रस्तातिव रकवा (हे. में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

खसरा नम्बर (1)

(2)

महान (गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना 0.050 0.300

147 146

संभाग , सीधी जिला कार्यपालन यंत्री , महान नहर सीधी, म.प्र.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5930

[भाग 1

(3)

(4) (1)

(2)

0.090

138/1

0.090

(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु. 138/2

0.260

139

0.400

137/1

0.010

137/2

0.060

136/1

0.050

136/2

0.300

125

0.070

134

0.350

127

0.020

126

122

0.003

128

0.130

0.004

129

130

0.170

131/1

131/2/1/1

0.080

131/2/1/2

131/2/2

222

0.070

220

0.120

219

0.260

0.030

217

0.045

218/1, 218/2

0.001

212

213

0.070

214

0.090

216

0.076

123

0.050

233

0.050

235

0.070

0.1700

236

0.040

237

413

0.040

414

0.016

0.006

242

410

0.008

408

0.001

412

0.070

367

0.040

368

0.060

370

0.025

0.060

371

372

0.080

0.080

373

376

0.030

0.003

411

0.020

407

221

0.008

4.126 हे.

योग 5931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारों सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन कर तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों को जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. 1381 - भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

जिला (1)

2.400

सतना

करकल

बिरसिंहपुर

मझगवां शाखा की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

योग

2.400

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5932

[भाग 1 क्र. 1383- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

4.800

नगवर

सतना

बिरसिंहपुर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.850

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1385- भू- अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्वमें की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील

(2)

नगर/ग्राम (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (9)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

पचली

4.750 सतना

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.750

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1387- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

तहसील (2)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

कलबलिया सतना

बिरसिंहपुर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

4.900 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 4.900

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1389- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3) अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

सतना

सिकड़ौरा

बिरसिंहपुर

4.700 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 1389-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

2.450 सतना

बिरसिंहपुर

महुटा

वर्णन (6) धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.450

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1393- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

3.000

हिनौता

सतना

बिरसिंहपुर

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.000

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1395-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

3.600

सतना

उजेनी

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.600

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1397- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) नगर/ग्राम (3)

तहसील (2)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

जिला (1)

3.700

सतना

हलिया कला

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र .) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 3.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

5936

[भाग 1 क्र. 1399- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में .)

(4)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

भूमि का विवरण तहसील (2)

2.500

रझोखर

सतना बिरसिंहपुर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र .) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1401 - भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

3.650 सतना

मिश्रगवां

बिरसिंहपुर

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 3.650

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1403- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

(4)

क्षेत्रफल (हे. में.)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

भूमि का विवरण तहसील (2)

2.600

खादर

सतना बिरसिंहपुर

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 2.600

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1405- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में .)

(4)

भूमि काविवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

नकेहली

4.800 सतना

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र .) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.800

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5938

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 1407-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

नगर/ ग्राम (3)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

सतना

हलिया महेश

4.750

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.750

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1409- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

3.500

सतना

डोमहाई

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्र .3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1411 - भू- अर्जन- 2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

4.300

बम्हौरी

सतना

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.300

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1413-भू- अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्वमें की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

13.500

सतना

मेहुती

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

13.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 1415-भू- अर्जन- 2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6 ) जिला (1)

(2)

नगर/ग्राम (3)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

मझगवां

4.500

सतना

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र. ) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1417-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

5.700

झरी

सतना बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र .) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

5.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

5941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1419- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्वमें की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

6.700

बांधी

सतना बिरसिंहपुर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

6.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1421 - भू-अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील (2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

3.100

गडरी

सतना

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.100

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5942

[भाग 1 क्र. 1427-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

3.900

मौहार

सतना बिरसिंहपुर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

मझगवां शाखा निर्माण नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

योग

3.900

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1437- भू-अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

नगर/ग्राम (3)

भूमि का विवरण तहसील (2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

2.500

घोरकटी

सतना

कोटर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1423-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

जिला

भूमि का विवरण तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का क्षेत्रफल (हे. में.) लगभग

(1)

(2)

नगर/ग्राम (3)

सेमरा सतना

बिरसिंहपुर

वर्णन (6)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

3.400 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 3.400

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1425- भू- अर्जन- 2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमि का विवरण तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का लगभग क्षेत्रफल (हे. में .)

जिला (1)

(2)

नगर/ग्राम (3) सतना

पिपरहा

बिरसिंहपुर

वर्णन (6)

(4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

4.100

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

योग

4.100

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5944

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र.1429- भू-अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इससे आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

(2)

4.300 कोटर

भटगंवा

सतना

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र. ).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.300

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1431- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील नगर/ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(3)

(2)

जिला (1)

(4)

4.100 सतना

कोटर

तिहाई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र .) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 4.100

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1433-भू- अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

नगर/ग्राम (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

भूमिका विवरण तहसील (2)

2.900 सतना

कोटर

उमरी

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.900

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1435- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर /ग्राम (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में .)

(4)

जिला (1)

5.800

बम्हौरी

सतना

कोटर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

5.800

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

5946

[भाग 1 क्र. 1439- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

नगर/ग्राम (3)

जिला (1)

2.400

कोटर

अधरवार

सतना

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.400

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1441- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में .)

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (3)

(4)

(1)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

11.350

सतना

कोटर

घोरकाट

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

11.350

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1]

क्र. 1443-भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमि का विवरण तहसील

जिला

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(2)

नगर/ग्राम (3) (1)

सेमरा सतना

रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

2.700 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1445- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

अनुसूची

लगभग

(4)

क्षेत्रफल (हे. में.)

जिला (1)

भूमि का विवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

सेमरिया

रीवा

खम्हरिया चौबेन 100

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

4.100 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.100

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5948

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 1447- भू- अर्जन- 2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3) जिला (1)

खम्हरिया नेवाजी रीवा

सेमरिया

101

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

3.750 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.750

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1449- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

जिला

भूमि का विवरण तहसील

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

नगर/ग्राम (3) (1)

(2)

सेमरिया

रीवा

छिरहटा 168 धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (4)

3.700 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र .).

मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1]

क्र. 1451 - भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन (6) धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

तहसील (2)

रीवा

सेमरिया कौड़ीहाई 92 1.500 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग .. 1.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1453- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमि का विवरण

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

देवरावर सतना

बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

7.500

मझगवां शाखा की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

योग .. 7.500

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 1455- भू-अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमि का विवरण तहसील

जिला

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

नगर/ग्राम (3) (1)

सतना

पथरौड़ा

बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (4)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

5.700

मझगवां शाखा की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोंद , जिला शहडोल (म . प्र. ).

योग

5.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1457- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण तहसील

अनुसूची

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

(2)

कोटर

सतना

चूंद कला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (4)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

4.250 कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद , जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

4.250

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 1459- भू- अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

भूमि काविवरण तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

जिला (1)

3.350

कोटर

सतना

करही खुर्द

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद , जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

3.350

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1461 - भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील (2)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) नगर/ग्राम (3)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

जिला (1)

बछौरा

2.800

सतना

कोटर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.800

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

[भाग 1 क्र. 1463- भू- अर्जन- 2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (2)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा-12 के अंतर्गत

जिला (1)

2.700

नगर/ग्राम (3) देवरी

सतना

कोटर

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

2.700

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1465-भू- अर्जन-2018-19- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) नगर/ग्राम (3)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4)

जिला (1)

तहसील (2)

6.200

कोटर

'लखनबाह

सतना

कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग

6.200

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

बी.एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

5953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर , 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप - धारा (2 ) के खण्ड (उन्नीस ) के साथ पठित धारा 104 की उप- धारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नगर सर्वेक्षकों के अन्य कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम बनाए जाने तक अधिसूचना क्रमांक 3284-379-नौ-66 दिनांक 25 नवम्बर, 1967, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 956-3550-नौ दिनांक 16 अप्रैल , 1971 द्वारा बनाए गए , पटवारियों के अन्य कर्तव्य विहित करने वाले नियम, नगर सर्वेक्षकों को यथावश्यक परिवतर्नो सहित, लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (संशोधन ) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर , 2018 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर , 2018

पृ०क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/ सात/शा. 6 , दिनांक 0.7 सितम्बर , 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 7th September , 2018

No. F. 2-9 / 2018/ VII / Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (xix) of sub- section (2) of section 258 read with sub- section (2) of section 104 of the said Code , the State Government, hereby, declares that the rules prescribing other duties of Patwaris made vide notification number 3284-379 - IX - 66 dated 25th November , 1967 as amended by notification number 956-3550- IX dated 16th April , 1971 , shall apply mutatis mutandis to Nagar Sarvekshaks till the rules prescribing other duties of Nagar Sarvekshaks are made .

2. Thisnotification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment ) Act , 2018 (No.23 of 2018 ) that is 25th September , 2018 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

[ भाग 1 5954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ . 2-9/2018/सात/ शा.6- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 59 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त खण्ड (च ) के अधीन किसी प्रयोजन के रूप में ' पूर्त प्रयोजन' के लिए भूमि का उपयोग अधिसूचित करती हैं । पूर्त प्रयोजन से अभिप्रेत है शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगजनों के लिए संस्थान , अनाथाश्रम , बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास या वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018 ) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर , 2018 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ०क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/ शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ . 2-9/ 2018/सात/ शा.6 , दिनांक 07...सितम्बर , 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 7th September, 2018

No. F. 2-9 / 2018 /VII / Se.6- In exercise of the powers conferred by clause ( f) of sub- section ( 1 ) of section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ), the State Government , hereby, notifies the use of land for ' charitable purpose ' as a purpose under the said clause ( f) . The charitable purpose means establishment of an institute for physically and mentally challenged persons , an orphanage , a hostel for girls and working women or an old age home.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 ( No.23 of 2018 ) that is 25th September , 2018 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

5955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप - धारा (1 ) के खण्ड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5259-290 सात- एन- नियम दिनांक 30 मई , 1960, को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , अप्रैल के प्रथम दिन को, उस दिन के रूप में नियत करती है जिसको राज्य के भीतर समाविष्ट समस्त क्षेत्रों में राजस्व वर्ष प्रारंभ होगा ।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018 ) के प्रारंभ होने अर्थात् 25 सितम्बर , 2018 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ०क्र0 एफ. 2-9/2018/ सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ . 2-9/2018 /सात/शा.6, दिनांक 0.7 सितम्बर , 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 7th September , 2018

No. F. 2-9/2018 /VII / Se.6- In exercise of the powers conferred by clause ( v) of sub- section ( 1 ) of section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959 ) and in supersession of the this department's Notification No. 5259-290 VII - N - Rules dated 30th May , 1960, the State Government, hereby , appoints the first day of April on which the ' revenue year' shall commence throughout the area comprised within the State .

2. Thisnotification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment ) Act, 2018 (No.23 of 2018 ) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

5956

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 सितम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा. 6- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 58 - क के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन, ग्राम में,- (क) 200 वर्ग मीटर से अनधिक की कोई भूमि जो अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है; या

(ख) 40 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र की कोई भूमि जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है;

जो किसी विकास योजना की सीमा के बाहर स्थित है, के संबंध में कोई भू- राजस्व देय नहीं होगा तथा कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर , 2018

पृ०क्र0 एफ . 2-9/2018/सात/ शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा. 6, दिनांक 0.7... सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 7th September, 2018

No. F. 2-9/ 2018/ VII / Se.6- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of section 58 -A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , notifies that no land revenue shall be payable and no premium shall be imposed under section 59 of the said Code , in respect of any land, -

(a) not exceeding 200 square meters which is used exclusively for the purpose of dwelling house ; or

(b) not exceeding an area of 40 square meters which is used for commercial purpose;

in a village which is situated beyond the limits of any development plan.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act , 2018 ( No.23 of 2018 ) that is 25th September , 2018 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-09-07.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-09-07.36.Ordinary.