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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018 - भाद्र 16 , शक 1940
क्रमांक 485]
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018 क्रमांक एफ 18-18-01-2018- सत्रह मेडि -1
मेडिकल डिवाईसेस नियम, 2017 के नियम 18 के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं औषधि निरीक्षकों को जिन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का क्र. 23 ) एवं नियमावली, 1945 के अनुभाग 21 के उपखण्ड 1 के तहत् निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 49 में वर्णित अर्हताओं को धारित करते हैं को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये मेडिकल डिवाईसेस आफिसर के रूप में नामित किया जाता है ।
No. F- 18-01-2018 - XVII -Medi - 1
In exercise of the powers conferred by sub - Rule (2) of Rule 18 of Medical Devices Rules , 2017 , the State Government, hereby , designated all Officers and Drugs Inspectors appointed under sub - section ( 1 ) of section 21 of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) as Drugs Inspector having prescribed qualification under Rule 49 of Drugs & Cosmetics Rules , 1945 in the Office of the Controller, Food and Drugs Administration , Madhya Pradesh to be the Medical Device Officer for the purpose of the said Rules for all area ofthe State of Madhya Pradesh .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.