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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 486]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 7 सितम्बर 2018 - भाद्र 16 , शक 1940
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018
क. डी-15-58-2018 / चौदह -3 , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2 ) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात :-
संशोधन
उक्त नियमों में : -
(1) नियम 2 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात, (ग) "किसान सड़क निधि " से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव , मण्डी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मण्डी, उपमण्डी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिये तथा नवीनतम तकनीकों का किसानों के मध्य प्रचार - प्रसार किये जाने तथा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने के लिये संग्रहित रकम ।
971 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018
972
(2) नियम 6 में उपनियम (2 ) के खण्ड 2 (क) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात , पश्चात
6 (2 ) किसान सडक निधि का उपयोग : -
2(क) में " 55.00 पैसे (पचपन पैसे) " के स्थान पर " 50.00 पैसे (पचास पैसे ) " प्रतिस्थापित किये जावे ।
(3) नियम 6 में उपनियम (2) के खण्ड 2 (क) के पश्चात निम्नानुसार खण्ड 2 (क) ( 1 ) को प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात ,
2 (क) (1 ) में नियम-4 खण्ड (क ) अनुसार, नियम -6 (1 ) में उल्लेखित खाते में मण्डी समिति द्वारा जमा की गई राशि अर्थात 85.00 पैसे में से " 5.00 पैसे ( पांच पैसे) " के मान से राशि "गौ- संवर्धन तथा संरक्षण निधि " में समय - समय पर अंतरित की जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2018
क्र. -डी- 15-58-2018 - चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन , उपसचिव.
Bhopal , the 7th September 2018
No. D- 15-58-2018 -XIV - 3 In exercise of powers conferred by sub - section ( 2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby make the following amendements in Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi ( State Marketing Development Fund ) Rule 2000 the same have been published as required by sub section( 1 ) of section 79, namely : -
AMENDMENT
In the said rules-
(1) For clause ( c) of rule ( 2) , the following clause shall be substituted, namely: - "(c) " Farmers Road Fund " means the amount collected for rural roads build and maintained by Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , for essential 972 ( 1 ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2018
infrastructural facilities in the Mandi area , for constructions and augmentation of roads and essential infrastructural facilities in the Mandi and sub - mandi yards , for Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme , Fund , for Gau Samvardhan and Sanrakshan Yojana, for publicity and promoting of modern technologies amongst farmers and for organizing Kisan Sammelan. "
(2) In Rule 6, sub rule 2 (a ) in place of " 55.00 paisa ( Fifty Five paisa ) ,
thefollowing;
50.00 paisa ( fifty paisa ) , shall be substituted .
(3) In Rule 6 , after sub rule 2 (a ) following sub - rule 2 ( a ) ( 1 ) shall be inserted , namely: - " 2( a ) ( 1 ) : As per Rule 4 section ( a) , the money deposited i.e. 85 paisa (eighty five paisa ) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6 ( 1 ), an amount at the rate of5.00 paisa ( Five paisa ) shall be released from Time To Time " For Gau Samvardhan Evam Sanrakshan Nidhi " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJANA JAIN , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.