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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 488]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर 2018- भाद्र 20 , शक 1940
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2018
क्रमांक- एफ 19-7/2018 / 12/1- खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम , 2016 के नियम 67 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा जिला छतरपुर, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/10 एवं 54पी/ 14) के 31.03 वर्ग किमी . क्षेत्र में , मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है । क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्ते नीचें दिए गए अनुसार है: -
सारणी
देशांश
अक्षांश
क्रमांक
बिन्दु
24° 35' 48.67 "
79° 41 ' 57.63 "
ए
1
24° 37' 08.83 "
79°44' 50.54"
बी
2
24° 34' 18.77 "
79°46' 31.04"
सी
3
24° 33' 10.50"
79°43' 39.73"
डी
4
1. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म , म ० प्र ० , द्वारा दिनांक 02.04.2018 को आयोजित 51 वीं राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मण्डल की बैठक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म , म०प्र० , को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा ।
975 976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2018
2. पूर्वेक्षण कार्य की कालावधि 2 वर्ष के लिए होगी । यह 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेंगी , परंतु किसी भी दशा में कुल कालावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
3. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम , 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा , तथा विहित समयावधि के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा ।
4. अधिसूचित क्षेत्र में , पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता प्रमाणित होती है , तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमि० त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अनुबंध दिनांक 27.10.2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा । 5. यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में वर्णित कालावधि के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाते है तो राज्य सरकार, उप नियम ( 1 ) के अधीन जारी इस अधिसूचना को विखण्डित कर देगी ।
6. यह अधिसूचना लागू नहीं होगी यदि उपरोक्त क्षेत्र में यदि पूर्व से कोई खनि रियायत स्वीकृत हो ।
7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म , म ०प्र ० , भोपाल के कार्यालय तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा ) में उपलब्ध होगा ।
No. F 19-7 / 2018 / 12 / 1 - In exercise of the powers conferred by sub rule ( 1 ) of rule 67 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro - Carbons Energy Minerals) Concession Rule 2016 , the State Government , hereby , notifies the area of 31.03 Sq . Km. of District Chhatarpur (Toposheet No. 54P/ 10 and 54P/ 14) in favour of M/ s NMDC Limited for prospecting work ofdiamond. Details of area and conditions are given below: -
Table
Latitude
Points
S.No.
Longitude
24° 35' 48.67 "
79°41 ' 57.63 "
1
A
24° 37' 08.83 "
79° 44' 50.54 "
2
B
24° 34' 18.77 "
79°46' 31.04"
3
C
D
24° 33' 10.50 "
4
79° 43' 39.73"
1. NMDC Ltd. Shall intimate to Director Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may further extended for 3 years but in no case shall total period exceed 5 years .
3. NMDC Ltd. Shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents ) Rule 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2018
976(1) 4. In notified area after prospecting work, if the existance of mineral applied or new minerals is proved, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under triparitite Memo of Understanding Agreement dated 27.10.2016.
5. The State Govt . Shall revoke this notification issued under Sub Rule ( 1 ), if the prospecting operations are completed before the expiry of period stated in notification .
6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is granted in any part of the above area.
7. The maps of above notified area shall be available in the Directorate of Geology & Mining , Madhya Pradesh , Bhopal and concerned District Collector office (Mining Section) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. परमार, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .