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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018- भाद्र 23 , शक 1940
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क)
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018
क्र. ई- 5-683 - आयएएस-लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे , विकअ- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 29 अगस्त 2018 से 1 सितम्बर 2018 तक, तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 , 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव चन्द्र दुबे , भाप्रसे, सचिव, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त , स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, द्वारा विकअ-सह- आयुक्त, स्वास्थ्यसेवाएं तथा आयुक्त , खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार गृहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
5957
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.
5958
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018
क्र. ई- 5-765- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख , भाप्रसे ( 1996 ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2018 द्वारा दिनांक 14 मई से 31 अगस्त 2018 तक, एक सौ दस दिन तक स्वीकृत चाईल्ड केयर अवकाश के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 1 से 14 सितम्बर 2018 तक, चौदह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख , भाप्रसे ( 1996 ) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-819 - आयएएस- लीव - 5- एक. -( 1 ) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे. , आयुक्त- सह- पंजीयक , सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 , 3 एवं 8, 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2) श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे , की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5) अवकाशकाल में श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
क्र. ई- 5-824- आयएएस लीव 5.- ( 1 ) श्री धनंजय सिंह भदौरिया, आयएएस. , उपसचिव , सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग को दिनांक 27 से 28 अगस्त 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय सिंह भदौरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-915 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) सुश्री नेहा मारव्या सिंह , आयएएस. , उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20अगस्त 2018 से 15 फरवरी 2019 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-961- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-980- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर , 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
5959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल पदस्थ किया जाता है . साथ ही उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2018
क्र. ई - 1-228-2018-5- एक. श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993 ), प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-227-2018-5-एक. श्री ए. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे (1984) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को
क्र. ई- 1-05-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये निम्नलिखित भाप्रसे, अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन ( पे मेट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4) अध्यक्ष, राजस्व मंडल
(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.
(1) 1 (2) डॉ. एम. मोहन राव ( 1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.
2 श्रीमती गौरी सिंह ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018
विकास निगम तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 17 अप्रैल 2018 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-501- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा दिनांक 16 से 21 अगस्त 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 अगस्त 2018 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2018
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक" .
क्र. ई - 5-764- आयएएस-लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
5960
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध ग्वालियर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 अगस्त व दिनांक 2-3 सितम्बर 2018 को विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करता है.
(2) श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अशोक गोयल , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 148-95- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भा . पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल को 12से 14 सितम्बर 2018 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 सितम्बर, 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018
फा. क्र. 3665-3806-21 - ब ( दो ) -2018 .- राज्य शासन , एतद्वारा , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012के नियम 7 के ( 1 ) एवं नियम 8 ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण , जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन संचालन हेतु श्रीअनुपम पाठक, जिला अभियोजन अधिकारी, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष प्रसाद शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018
क्र. एफ- 11-02-2018- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-02-2018- तीस , दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
5961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
(3 ) अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
स्थल
राज्य जिला तहसील
स्थानीय क्षेत्र का नाम स्वामित्व
स्मारक की सीमा क्षेत्रफल (हे . मे. )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व क्षेत्र
क्रमांक जो
संरक्षण अधीन
सम्मिलित
होना है
(6)
(5)
(3) (4)
(1) (2)
पन्ना
पन्ना
म. प्र.
(9)
(8)
(10) (7)
शासन
नहीं
0.044
80×60 फुट
ख. नं. 2439
जु. 1
मिर्जा राजा का मकबरा पन्ना.
जनपद कार्यालय के पास पन्ना.
क्र. एफ- 11-06-2018- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2018- तीस, दिनांक 20 अप्रैल 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
( 2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
(3 ) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है
अनुसूची
तहसील
राज्य जिला
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
स्वामित्व
स्मारक की सीमा क्षेत्रफल (हे. मे. )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व क्षेत्र
क्रमांक जो
संरक्षण अधीन
सम्मिलित
होना है
(6)
(3)
(1) (2)
(4)
(5)
पन्ना
(8)
(10) (7)
(9)
100 ×77
नहीं
शासन
ख. नं . 3234/9
म. प्र. पन्ना
छत्रपाल पार्क के अन्दर
छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 01 .
0.071
नहीं
77×71 शासन
0.050
ख. नं. 3234/9
पन्ना
पन्ना
म. प्र.
छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 02 .
छत्रपाल पार्क के अन्दर पन्ना.
क्र. एफ- 11-07-2018- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-07-2018- तीस, दिनांक 9 मई 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
[ भाग 1 5962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
(3) अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है
अनुसूची
स्वामित्व
राज्य
जिला तहसील
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल (हे. मे.)
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं स्थानीय क्षेत्र का नाम
राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है.
(9)
(8)
(6)
(7)
(4)
(5)
(1)
(3)
(2)
नहीं
शासकीय
0.033
सागर
ख. नं. 933
म. प्र .
मालथौन अटाकर्नेलगढ़ अटा का किला.
क्र. एफ- 11-20-2017- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-20-2017-तीस , दिनांक 3 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
(3 ) अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
स्थल
राज्य
जिला तहसील
स्वामित्व
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल ( वर्ग मी. में )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.
(8)
(9)
(6)
(7)
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
RF 88 VII
म. प्र . सीहोर जावर
वन विभाग
देवबडला बीलपान
धार्मिक पूजा के अधीन है.
प्राचीन मंदिर समूह देवबडला.
क्र. एफ- 11-22-2017- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-22-2017- तीस, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
5963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
तहसील
राज्य
जिला
स्थल
स्वामित्व
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.
(9)
(8)
(7)
(4)
(5)
(6)
(2) (3)
(1)
नहीं.
0.03 हे.
सर्वे नं. 575
म. प्र . शिवपुरी शिवपुरी
ग्राम बिलोकलां
पुजारी जी मोहनलाल शर्मा पुत्र कमरलाल.
शिव मंदिर प्राचीन मठ .
क्र. एफ - 11-23-2013- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-23-2013- तीस , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
(3 ) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
स्थल
जिला तहसील
स्वामित्व
राज्य
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.
(9)
(6)
(7)
(8)
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
नहीं.
म. प्र.
राजगढ़
सर्वे नं. 2922
सारंगपुर
रकवा क्षेत्र 0.061 हे .
पीर मासूम का मकबरा .
आबादी म. प्र. शासन.
अकोदिया रोड पुरानी शकर मिल के पास.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
5964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018
क्र. एफ 16-18-2018-ए - ग्यारह. राज्य शासन द्वारा देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं निवेशकों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति-2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया:-
1. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान ) अधिनियम, 1985 के निरसित होने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का " विशेष पैकेज 2014 " एवं राज्य में स्थित बीमार बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का ' पालिसी पैकेज 2014 ' में प्रावधानित सुविधाओं के अन्तर्गत वृहद उद्योगों के संदर्भ में उद्धत सुविधाओं को विलोपित किया जाकर वृहद श्रेणी की बंद औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर संलग्न परिशिष्ट ' अ ' अनुसार विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाता है .
2. उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2017 ) की कण्डिका 16- वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता की कंडिका 16.1 में निम्नानुसार भौगोलिक गणक को सम्मिलित करते हुए नवीन कंडिका 16.1.5 निम्नानुसार स्थापित की जाती है:-
16.1.5 भौगोलिक गणक- प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक ' 1.2 ' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा. परन्तु उपरोक्त गणक सीमेंट परियोजनाओं के लिए ' 1 ' ही मान्य किया जावेगा. सीमेंट परियोजनाओं के लिए निर्यात गणक भी ' 1 ' मान्य किया जावेगा.
3. उद्योग संवर्धन नीति 2014 ( यथा संशोधित 2017 ) अन्तर्गत अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट IV के सरल क्रमांक 14" सीमेन्ट ( क्लिंकर सहित ) विनिर्माण " को विलोपित किया जाता है एवं सरल क्रमांक 6 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:-
क्रमांक 6-" केन्द्र तथा राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को नीति अंतर्गत
[ भाग 1 सुविधायें देने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद् समिति द्वारा प्रकरणवार विचार किया जा सकेगा. " 4. उद्योग संवर्धन नीति 2014 ( यथा संशोधित 2017 ) में नवीन अनुक्रमांक 19 " निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता " सम्मिलित करते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा जावेः-
19.1 . निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता. ऐसे उद्योग जिनमें कुल रोजगार का न्यूनतम 5% नियोजन दिव्यांगजनों को किया जावेगा उन्हें निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी:-
19.1.1 स्किल डेव्हलपमेन्ट.- ऐसे उदयोगों में दिव्यांगजनों को शासकीय औद्योगिक प्रक्षिक्षण संस्था में प्रशिक्षित कराने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति.
19.1.2 कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं ईएसआई अन्तर्गत सहायता.- दिव्यांगजन कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी अधिकतम रुपये 6 हजार प्रतिमाह अथवा वास्तविक जमा अंश राशि दोनों में से जो कम हो की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु.
19.1.3 ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी जो आयुष्मान भारत योजना 2018 अन्तर्गत निःशुल्क बीमा की पात्रता में नहीं आते हैं , ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी का बीमा कराने पर देय प्रीमियम की प्रतिपूर्ति.
19.1.4 ऐसे उद्योग जिन्होंने भारत सरकार की किसी योजना अन्तर्गत उपरोक्त आशय की सहायता प्राप्त की है तो देय सहायता में से उक्त सहायता घटायी जावेगी.
5. उद्योग संवर्धन नीति 2014 ( यथा संशोधित 2017 ) की कण्डिका-10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.4 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:-
" किसी भी स्थिति में इकाई को दी जाने वाली सकल निवेश सहायता, इकाई में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी अर्थात् समस्त सहायता मदों जिसमें अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सहायता सम्मिलित भाग 1 ]
5965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
कर कुल सहायता की अधिकतम सीमा/परिमाण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी. "
6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रमांक 10.1 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:-
" इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिये लागू है, परन्तु रु. 50 करोड़ ( भूमि के मूल्य को छोड़कर ) से अधिक की ऐसी पर्यटन परियोजनायें जो नगरपालिका निगम की सीमा के बाहर स्थापित हों उन्हें इस नीति में उल्लेखित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन परियोजनाओं को राज्य शासन की किसी एक नीति अंतर्गत ही लाभ लेने की पात्रता होगी. अर्थात् जो परियोजनाएं उद्योग नीति के अन्तर्गत लाभ लेना चाहती है उन्हें पर्यटन सहित राज्य की किसी अन्य नीति अन्तर्गत लाभ की पात्रता नहीं होगी. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सहायता पर्यटन विभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा इस आशय तक यह प्रावधान पर्यटन नीति का अंश माना जावेगा. अन्य सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये पृथक् प्रोत्साहन/रियायतें लागू होंगी जो संबंधित विभागों की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.
परिशिष्ट " अ " वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज
1. विशेष पैकेज की प्रभावशीलता - इस विशेष पैकेज का लाभ केवल ऐसी परियोजनाओं को देय होगा जो उद्योग संवर्धन नीति 2010 ( यथा संशोधित 2012 ) अथवा इसके बाद लागू होने वाली नीतियों से अधिशासित हो.
2. बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतीकरण की सुविधा का लाभ- पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ इकाई में एक वर्ष से अधिक उत्पादन निरुद्ध होने की स्थिति में ही प्रदान किया जावेगा एवं उत्पादन निरुद्ध रहने की अवधि के समतुल्य अवधि के समतुल्य अवधि को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पात्रता अवधि के रूप से प्रदान किया जावेगा.
3. बकाया देयकों के भुगतान की सुविधा- इकाई के बंद होने के दिनांक तक संबंधित विभागों/संस्थाओं के बकाया देयकों को अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज/ शास्ति की माफी अन्यथा बकाया राशि ( ब्याज शास्ति सहित ) को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी.
4. नवीन इकाई की भांति सुविधा का लाभ- प्लांट एवं मशीनरी में नवीन पूंजी निवेश, पूर्व पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत या रु. 50 करोड़ ( इनमें से जो भी कम हो ) होने पर प्रचलित नीति अन्तर्गत नवीन इकाई के समान सुविधा का लाभ दिया जायेगा.
5. मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा - प्लांट एवं मशीनरी में रु. 100 करोड़ से अधिक के नवीन पूंजी निवेश किया जाता है तो इकाई को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जावेगा एवं कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद् समिति के समक्ष आवेदन की पात्रता होगी.
6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 ( यथा संशोधित 2017 ) अन्तर्गत उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिये प्रावधानित इस विशेष पैकेज की सुविधा लागू नहीं होगी.
मंदा राठौर , अवर सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018
क्र. एफ-44-21-18- बीस- 2.- राज्य सरकार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA ) की गतिविधियों के राज्य में सुचारु संचालन हेतु राज्य स्तरीय स्टेरियरिंग समिति का गठन करती है. जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-
पद स.
शासकीय पदेन अधिकारी/नाम
क्र.
(2)
(3) (1)
1 प्रमुख सचिव, स्कलू शिक्षा विभाग अध्यक्ष 2 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय सदस्य
सदस्य 3 आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग 5966
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2)
(3) (1)
सदस्य 4 आयुक्त, तकनीकी शिक्षा
सदस्य सचिव 5 संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र
सदस्य 6 सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
सदस्य 7 निदेशक राज्य ऑचलिक विज्ञान केन्द्र, भोपाल.
सदस्य 8 नोडल अधिकारी , RAA- MANIT भोपाल.
सदस्य 9 नोडल अधिकारी , RAA- IISER भोपाल.
सदस्य 10 नोडल अधिकारी , RAA- IIT इन्दौर.
सदस्य 11 महानिदेशक म. प्र. काउंसिल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नालॉजी भोपाल.
सदस्य 12 श्री अविनीश त्रिपाठी नोडल अधिकारी RAA- TSG नई दिल्ली.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार सिंह , उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2018
क्र. एफ -5-16-2017-चौवन- 2.- एतद्वारा , राज्य शासन , द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 ( संशोधित 2013 ) की धारा 83 ( 1 ) की शक्तियों का उपयोग करते हुए वक्फ अधिकरण का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है. क्रमांक एफ-5-16-2017-चौवन- 2-83 वक्फ अधिकरण की स्थापना में अधिकरण द्वारा वक्फों के विवाद, प्रश्न या वक्फों के अन्य किसी भी विषयों से संबंधित विवादों के निपटारे, किरायेदारों की बेदखली, अतिक्रमणकारियों की बेदखली अथवा भू- स्वामीया किरायेदार के अधिकार, उत्तरदायित्व, वक्फ संपत्ति की स्वत्व घोषणा, उसके संरक्षण आदि का निर्धारण का अधिकार वक्फ अधिकरण को तथा धारा 85 के प्रावधानुसार वक्फके मामलों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वर्जन का निर्धारण करती है.
एतद्वारा राज्य शासन द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 ( संशोधित 2013) की शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 83 ( 1 ) को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
No. F- 5-16--2017 - LIV- 2-83 .- Constitution of Tribunals , etc - [ ( 1 ) The State Government shall , by notification in the official Gazette , constitue as many Tribunals as it may think fit, for the determination of any dispuet , question or other matter relating to a waqf property, eviction of a tenant or determination of rights and obligations of the lessor and the lessee of such property, under this Act and define the local limits and jurisdiction of such Tribunals ]
क्र. एफ - 5-16-2017-चौवन-2-83.- अधिकरणों का गठन- ( 1 ) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उतने अभिकरण गठित किये जायेंगे जितने की वह उचित समझें, जो इस अधिनियम अन्तर्गत वक्फ या वक्फ संपत्ति के किरायेदार के निष्कासन या पट्टादाता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विनिश्चयन एवं स्थानीय सीमाओं को परिभाषित एवं ऐसे अभिकरणों के क्षेत्राधिकार विनिश्चय कर सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवर सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2018
क्र. एफ- 03-15-2009-तीन जेल. राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्र. एफ- 03-15-2009- तीन-जेल, दिनांक 15 सितम्बर 2014 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम , 1964 के नियम 6 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठन कर श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत पुत्र श्री एम.एल. राजपूत (एडवोकेट ) निवासी-37 , जैन धर्मशाला रोड शंकराचार्य नगर स्टेशन बजरिया, भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल , अवर सचिव.
5967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 01 सितम्बर 2018 क्र. एफ 1-8-17 - रा.स. यू.ए. 1-1456.-मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2017 को अधिसूचना क्रमांक एफ 52-1-2017- अड़तीस 3 जारी कर डॉ. बी. आर . अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इन्दौर में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , अधिनियम, 2015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 के प्रावधान प्रभावशील किए गए हैं. राज्य शासन के परामर्श पर अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए अपने दायित्वों के साथ- साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था. विश्वविद्यालय में धारा 44 के प्रावधान दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेंगे .
2. उच्च शिक्षा विभाग में अब अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं हैं . उनके स्थान पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है.
3. अतः , डॉ. बी. आर . अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इन्दौर को नियमित कुलपति की नियुक्त होने तक प्रो. सी. डी. नायक, प्रोफेसर, डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे.
आनन्दी बेन पटेल , कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 9 अगस्त 2018
क्र. 286-5अ- एस.सी. -2-2018.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2003- एक-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा शासकीय उ. मा. विद्यालय, बिहटा का नामकरण " स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रघुबर शरण सिंह शासकीय उ. मा. विद्यालय बिहटा " किये जाने का आदेश दिया जाता है.
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 395- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि ग्राम डिलौरा , तहसील रघुराजनगर की आराजी क्रमांक 844/3 , रकबा 0.098 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भास के प्रस्तावानुसार सतना - मैहर बायपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी , वर्तमान में सड़क का निर्माण किया जा चुका है. उक्त आराजी सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रभावित न होने से मूल भूमि स्वामी को वापस किया जाना है:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम (3)
(2)
(1)
डिलौरा सतना
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
लगभग अर्जित रकबा अर्जनीय रकवा ( हे. में)
आराजी नं .
(5)
(6) 0.098 844/3 5968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
[ भाग 1
सतना, दिनांक 20 अगस्त 2018
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 403- भू-अर्जन.-उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प. म. रेल्वे, जबलपुर द्वारा सतना रीवा बड़ी रेलवे लाईन ( 50 कि.मी. ) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्चाव प्रस्तुत किये गये थे:-
ग्राम का नाम (1) तहसील का नाम (2)
बिरहुली
सकरिया
खारी
अर्जित रकवा (हे. में ) (3)
रघुराजनगर
2.456
रघुराजनगर
1.308
रामपुर बाघेलान
हिनौता पैपखार
0.924
रामपुर बाघेलान
बठिया
1.014
0.600
रामपुर बाघेलान
मनकहरी रामपुर बाघेलान
सतरी कोठार
1.253
रामपुर बाघेलान
बम्हौरी
0.422
1.084
रामपुर बाघेलान
उपरोक्त ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्तावों में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन , स्थानीय समाचार पत्रों में से जनसंदेश सतना में दिनांक 02 अप्रैल 2017 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) में 14 अप्रैल 2017 को प्रकाशन कराया जाकर उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर को युक्त- युक्त सर्वेक्षण तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित करने हेतु अधिकृत किया गया था .
प्रकरण में सहा. कार्यकारी इंजीनियर ( नि. ) प. म. रेल सतना द्वारा समय विस्तारित करते हुए धारा 19 के प्रकाशन हेतु अपने पत्र क्रमांक एएक्सईएन/सी/एसआरडी/एलए, दिनांक19 जुलाई 2018 द्वारा अनुरोध किया गया कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुकं में समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्तियां निहित है.
अतः अर्जित निकाय के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7 ) के तहत अवधि विस्तारित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2018
क्र. 2053-2003-2018- पचास-2.- राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
क्र.
जिले का नाम
आरक्षित ( महिला) सदस्य
(1)
(2) 1
मुरैना
(3)
(अनारक्षित ) सदस्य (4)
श्रीमती डॉ. नीरज गुप्ता
2
डिण्डौरी 3
शिवपुरी
श्री राकेश शिवहरे
श्री लल्ला यादव
श्रीमती प्रतिभा पाण्डे
4
खण्डवा
श्री रामभजन राठैर
श्रीमती श्वेता जैन
5
बालाघाट
श्रीमती नमिता चिले
6
दमोह
डॉ. नीरज अरोरा श्री सुधीर जैन विद्यार्थी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
5969
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2018
कमांक एफ.1-4/2018 / सात / शा. 6
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चांद तथा तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से, छिन्दवाड़ा जिले की विद्यमान तहसील चांद के 27 ग्रामों- 1. पाल्हरी , 2. बांकानागनपुर, 3.पालादौन, 4.खुटपिपरिया, 5. मोहगांवकलां, 6. बरेलीपारमाल , 7. तेंदनी , 8. बरेलीपाररैयत, 9. मोरखा, 10. सीदप, 11.औरिया , 12. सीताझिर , 13 . ग्रेठियाविस्साला , 14. हिरीं, 15. ग्रेठियादवामी , 16. सांख , 17. करलई, 18. देवरीमाल , 19. देवरीरैयत, 20. कुकरई, 21. ढुटमररैयत , 22.आमाझिरी, 23. ढुटरमाल, 24. राजलवाडी, 25. खुटिया , 26. झिरिया एवं 27.केरिया को अपवर्जित करते हुए तथा उसे चौरई तहसील में समाविष्ट करते हुए , परिवर्तित करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018
पृ. क्रमांक एफ - 1-4-2018- सात- शा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 1-4-2018- सात-शा-6, दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना , उपसचिव.
Bhopal , the 10th September 2018
No. F 1-4/2018/VII/6 ---- In exercise of the powers conferred by subsection ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alter the limits of Tahsil Chand and Chorai of Chhindwara District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the Village's 27- 1.Palhari , 2.Bankanaganpur , 3.Paladaun , 4. Khutpipriya, 5.Mohgaonklan , 6.Bareliparmal , 7.Tendni , 8.Bareliparraiyat, 9.Morkha, 10.Seedap , 11.Auriya , 12.Sitajhir , 13.Grethyavissala, 14. Hirri , 15. Grethyadvami , 16.Sankh , 17.Karlai , 18.Devrimal , 19.Devrirraiyat , 20.Kukrai , 21.Dhutamrraiyat , 22.Aamajhiri , 23.Dhutarmal , 24.Rajalwari , 25.Khutiya , 26.Jhiria and 27.Karia of the present Tahsil Chand and comprising it into Chorai Tahsil and by excluding of Chhindwara District.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG SAXENA , Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
5970
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018
क्रमांक एफ-1-06/2018/सात-6 सूचना
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन देवास जिले में नवीन तहसील "भौंरासा" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील सोनकच्छ एवं तहसील टोंकखुर्द जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।
2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनुसूची
सीमाएं
परिवर्तन का स्वरूप
क्र
मुख्यालय वर्तमान तहसील प्रस्तावित तहसील
3
4 1
2
भौंरासा
भौंरासा
1
सोनकच्छ 2
सोनकच्छ
सोनकच्छ
शेज तहसील सोनकच्छ
3
टोंकखुर्द
टोंकखुर्द
शेष तहसील टोंकखुर्द
A
6
5
तहसील सोनकच्छ पूर्व में
तहसील देवास पश्चिम में
उत्तर में तहसील टोंकखुर्द
दक्षिण में तहसील हाटपीपल्या
नवीन प्रस्तावित तहसील भौंरासा में वर्तमान तहसील सोनकच्छ के 13 पटवारी हल्के ( पटवारी हल्का क्र. 39 से 51 तक) के 31 ग्राम एवं वर्तमान तहसील टोंकखुर्द के 05 पटवारी हल्के ( पटवारी हल्का क्र . 28, 29, 31 , 32 एवं 35) के 09 ग्राम, इस प्रकार कुल 18 पटवारी हल्के के 40 ग्राम , अपवर्जित होकर नवीन तहसील भौंरासा में सम्मिलित होंगे ।
पूर्व में तहसील जावर जिला सीहोर
शेष तहसील सोनकच्छ में 56 पटवारी हल्के ( पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 38 एवं 52 से 69 तक) के 105 ग्राम होंगे।
पश्चिम में प्रस्तावित तहसील भौंरासा उत्तर में तहसील टोंकखुर्द जिला देतास एवं जिला शाजापुर दक्षिण में तहसील हाटपीपल्या पूर्व में तहसील सोनकच्छ
पश्चिम में तहसील देवास
उत्तर में जिला शाजापुर
दक्षिण में प्रस्तावित तहसील भौंरासा
शेष तहसील टोंकखुर्द में 55 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 27, 30, 33 , 34 एवं 36 से 60 तक) के 105 ग्राम होंगे ।
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
5971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18
नरसिंहपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2018
प्ररूप V
(नियम 10 देखे )
धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 5.610 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 5.610 हेक्टेयर है ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
ग्राम रतनपुरा तह० गाडरवारा
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता कं. सं.
1
कौशल्या वाई पत्नि हरकिशन लुहार निवासी बरांझ
2 राममनोहर वल्द बद्रीप्रसाद ब्रा ० सा० मनकवारा 3
मनोज कुमार वल्द सुदामा प्रसाद कौरव निवासी बरांझ
4
अशोक कुमार वल्द बद्रीपसाद ब्रा० सा० मनकवारा
5 नन्ही वाई जोजे बद्रीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा 6 राहुल वल्द मनोहर ब्राम्हण
हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा ० मनकवारा व अन्य
खसरा नं.
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
0.531 57/3
सिंचित
भूमि स्वामी
0.639 57/4
सिंचित
भूमि स्वामी
0.484 57/6
सिंचित
भूमि स्वामी
0.375 58/1
सिंचित
भूमि स्वामी
सिंचित
भूमि स्वामी
58/2
0.224
0.291 58/3
सिंचित
भूमि स्वामी
सिंचित
भूमि स्वामी
61/2
0.016
0.121 59
सिंचित
भूमि स्वामी
0.012
सिंचित
61/1 भूमि स्वामी
0.647
सिंचित
62/4 भूमिस्वामी
0.101 61/3
सिंचित
भूमि स्वामी
0.405 61/4
सिंचित
भूमि स्वामी
46
सिंचित
भूमि स्वामी
0.073 47
सिंचित
भूमि स्वामी
सिंचित
भूमि स्वामी
0.162
62/3/1 से
62/3/27
तक
8 ज्ञानवाई पुत्री सोबरनसिंह ब्रा . सा० मनकवारा 9 मुन्नीवाई पुत्री सोबरन सिंह बा० सा० मनकवारा 10
सालकराम वल्द सोबरन सिंह ब्राम्हण सा० मनकवारा
सिंचित
भूमि स्वामी
62/1
0.008
सिंचित
भूमि स्वामी
62/7-8
0.012
सिंचित
भूमि स्वामी
62/2/1
0.012 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
5972
भूमि स्वामी सिंचित
62/5
राजकुमार वल्द सोबरन सिंह ब्रा ० सा० मनकवारा
11.
0.012
भूमि स्वामी सिंचित
0.383 12
हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा ० मनकवारा व अन्य
62/6/1 से
62/6/52
तक
भूमि स्वामी सिंचित
70/1
13
शुभम उर्फ राजदीप , सत्यम पिस० संतोष कौरव सा० मनकवारा
0.352
सिंचित
70/3 भूमिस्वामी
संतोष कुमार वल्द रामनाथ कौरव मनकवारा
14
सिंचित
70/4 भूमिस्वामी
कल्पना पति संतोष कौरव सा० मनकवारा
15
सिंचित
70/5 भूमि स्वामी
सिंचित
भूमि स्वामी
0.377
70/6
रवीन्द्र वल्द विजय सिंह कौरव निवासी बरांझ
16
0.065
71/1/1
सिंचित
भूमि स्वामी
प्रशांत कुमार वल्द विजय सिंह कौरव सा०
17
सिंचित
0.308
भूमि स्वामी
71/2
मनकवारा
5.610 कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । 2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है । 3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है । 5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
1 5973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2-अ-82-2017-18
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 9.233 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 9.329 हेक्टेयर है ग्राम बसंझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :
ग्राम बरांझ तह० गाडरवारा प.ह.नं. 133 हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता कं. सं.
1 जितेन्द्र कुमार आ० रामजी प्रसाद कौरव सा० देह 2 भवानी प्रसाद वल्द रमेश चंद्र विश्वकर्मा सा० बोहानी 3 नरेन्द्र सिंह वल्द लाल कुंअर कौरव सा० देह 4 इन्दर सिंह वल्द मालक सिंह कौरव
5 रामनाथ सिंह वल्द प्रहलाद सिंह कौरव सा० देह 6 राकेश प्रसाद चल्द सेठलाल कौरव सा. देह 7 सौरभ वल्द महेन्द सिंह कौरव
खसरा नं. स्वामित्वका प्रकार
भूमिका प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे० में)
सिंचित
भूमिस्वामी
0.420
148/1/1
सिंचित
भूमि स्वामी
0.049
148/1/2
सिंचित
भूमिस्वामी
0.101
148/2
सिंचित
भूमिस्वामी
0.101
148/3
सिंचित
भूमि स्वामी
0.049
148/4
सिंचित
भूमि स्वामी
0.049
148/5
सिंचित
भूमिस्वामी
149/1/1,150/1
8 सुप्रिया पत्नि सीतल कौरव निवासी टेकापार 9 सत्यनारायण वल्द हल्के कौरव
10 सोबरन सिंह वल्द हरप्रसाद कौरव सा० देह
0.591
सिंचित
भूमि स्वामी
149/1/2
सिंचित
भूमि स्वामी
0.284
224/1
0.155
सिंचित
224/2
भूमिस्वामी
0.032
सिंचित
225/2
भूमिस्वामी
सिंचित
0.458 भूमिस्वामी
226/1/1
0.049
सिंचित
227/3-6-7-8
भूमिस्वामी
0.008
सिंचित
202/4-5-6-7
11 ममता वाई पत्नि सोबरन सिंह कौरव
12वृंदावन आ० गंगाराम कौरव सा० विजनपुर 13 सिंचाई विभाग नलकूप की नाली
14 रमेश वल्द हरप्रसाद सा० देह
औंकार उर्फ रामजी वल्द कोमल सिंह कौरव सा० देह 15
भूमिस्वामी
सिंचित
0.133 भूमिस्वामी
224/8
सिंचित
0.049 भूमि स्वामी
226/1/2
सिंचित
0.004 भूमिस्वामी
224/5
सिंचित
भूमि स्वामी
0.008
226/3
सिंचित
भूमिस्वामी
0.154
227/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
5974
227/5 अतर सिंह आ ० गुन्चीलाल सुमनवाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह
16
201/1 सत्तावाई पत्नि गोविंद पारधी सा० देह
17
201/2 देवकी नंदन वल्द तेज सिंह कौरव सा० मेहराखेडा 18
201/5
201/3 अम्मा वाई पत्नि श्यामलाल पारधी सा० देह 19
201/4 सुमन वाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह 20
230/1 21 रवीन्द्र सिंह वल्द पीताम्बर कौरव सा० देह
232 गम्भीर सिंह वल्द शीतल प्रसाद कौरव सा० देह 22
235
236/1
236/2 अशोक वल्द श्यामलाल कौरव सा० देह
23
241
242 बैजनाथ वल्द गजराज सिंह कौरव सा० देह 24
240
243/1 जगमोहन संजीत पिंस० भाईजी कौरव सा० देह 25
243/2,
243/3 26
244/1 पवन कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सरोज वाई पत्नि पवन कुमार कौरव
244/3
244/5
244/2 आशीष कुमार वल्द अनिल कुमार कौरव
27
246/2
244/4 28 परषोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव
कुल
सिंचित
भूमि स्वामी
0.154
0.243 सिंचित
भूमि स्वामी
सिंचित
भूमि स्वामी
0.441 सिंचित
0.292 भूमिस्वामी
0.202 सिंचित
भूमि स्वामी
सिंचित
0.284 भूमि स्वामी
0.271 सिंचित
भूमि स्वामी
0.797
0.466 सिंचित
भूमि स्वामी
0.522
0.182 सिंचित
0.348 भूमि स्वामी
सिंचित
0.041 भूमि स्वामी
सिंचित
0.753 भूमिस्वामी
0.729 सिंचित
भूमि स्वामी
0.049
0.162 सिंचित
भूमि स्वामी
0.299
सिंचित
भूमि स्वामी
0.304
9.233 1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5. जिला भू अर्जन अधिक्रारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । 5975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.226 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 1.226 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
ग्राम मनकवारा तह० गाडरवारा, प.ह.नं. 132
खसरा नं.
कं.सं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
प्रकार स्वामित्व का
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1
सिंचित
भूमि स्वामी
औंकार प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा० देह 25/1/1
0.358 2
सिंचित
25/1/2 भूमि स्वामी
जगदीश प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा० देह
0.358
26/1
सिंचित
3
भूमि स्वामी
0.510 बाबूलाल वल्द जीवन लाल किरार सा० देह
1.226 कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है । 3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नहीं है । 5. जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018
भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-17-18- पत्र क्र. 397- भू-अर्जन 18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकबा ( हे. में. ) लगभग
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
आराजी नं.
अर्जित
रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) पिण्डरा
सतना
2043/1
0.049
मझगवां
2045
0.036
कुरी बांध 2 के नहर निर्माण हेतु.
3590/1क
0.227
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.) .
2034/2क
0.023
0.019
2034/2ब
2035
0.013
2015
0.009
2016
0.052
1992
0.013
2012
0.005
3568
0.077
0.050
2010/2
2010/3
0.011
2006
0.041
2007
0.013
2005
0.042
0.680
कुल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-17-18- पत्र क्र. 404- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके भाग 1 ]
5977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे खसरा नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
. में. ) लगभग
अर्जित
रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
सोनौरा
सतना
115/3/1
0.085
रघुराजनगर
0.085
योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(6)
(7)
सतना मैहर वायपास सड़क निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, सतना.
सतना, दिनांक 20 अगस्त 2018
भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18- पत्र क्र. 405- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकबा ( हे आराजी नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
. में. ) लगभग
अर्जित
रकबा
(हे. में. )
(1)
(2) (3)
(4)
(5) सतना
रामनगर
खारा
489
0.600
योग .
0.600 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-17-18- पत्र क्र. 406- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 5978
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जित
अर्जनीय रकबा ( हे. में . ) लगभग आराजी नं.
रकबा
(हे. में. )
(2)
(4)
(5) (1)
(3)
181/2क सतना
रामनगर
नादो
0.025
181/2ख
152/4
0.013
152/5
0.013
0.018
191/891/1
0.018
191/891/2
0.019 0.106
कुल योग..
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध नहर (कुदरी माइनर ) निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.) .
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-17-18-पत्र क्र. 407- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकबा ( हे . आरा जी नं.
में . ) लगभग अर्जित रकबा (हे. में. )
(2)
(3)
(1)
(5)
(4) 45/2
0.180 सतना
रामनगर मेरेटोला
0.180
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सतना (म. प्र.) .
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-17-18- पत्र क्र. 408- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी 5979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(हे. में. ) लगभग
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा
आराजी नं . अर्जित रकबा (हे. में. )
(3)
(2)
(4)
(5) (1)
0.700
जोवा
मैहर
441/1 सतना
572
0.481
0.600
489
0.200
481/5
490/2
0.210
0.180
490/4
0.160
490/1
0.080
490/3
488/3
0.084
482/3
0.200
483
0.449
482/2
0.200
3.544
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.) .
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ - 82-17-18- पत्र क्र. 409- भू-अर्जन- 18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
हे . में. ) लगभग
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा ( आराजी नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
(5) (2)
(3)
(4) (1)
0.069
सतना
मन्नी
99/2क रामनगर
73/2/क
0.041
0.069
99/2ग
0.041
73/2/ग
0.070
99/2घ
0.041
73/2/घ
0.069
99/2ख धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.) .
[भाग 1 5980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.041
73/2/ख
0.286
105/2
0.160
105/1
0.286
105/3
105/4
0.287
105/5
0.287
105/6
0.287
0.800
106/1क/2
0.093
99/1 ग
0.020
73/1 /1ख
99/1ख
0.092
0.020
73/1/ 1 क
0.092
99/1क
3.151
कुल योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 82-17-18-पत्र क्र. 410- भू-अर्जन-18. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा ( हे. आराजी नं.
में. ) लगभग अर्जित रकबा (हे. में. )
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.200
319/1
सतना
(2) मैहर हिनौता
0.100
317/2/1
अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
0.100
319/2/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र. ).
0.100
317/2/2
319/2/1
0.100
0.600
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र . क्र. अ- 82-17-18-पत्र क्र. 411 - भू-अर्जन-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 5981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
( हे. में. ) लगभग
अर्जनीय रकबा आराजी नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.300
सतना
मैहर टीकरखुर्द
0.300
408/1क/1 408/1क/2
0.600
कुल योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सतना (म. प्र. ).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 अगस्त 2018
रा. प्र. क्र. 21 - अ- 82-2017-2018- भू- अर्जन. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014-सात- शा.2 - ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(3)
(4) (2) छिन्दवाड़ा
(1) छिन्दवाड़ा
शिवराम पिता परसाद किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
ग्राम - उभेगांव प.ह.न.- 74 ब. न.- 19, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-3.
(2)
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
रकबा क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित (हेक्टेयर में )
(5) 101/2
(6) 0.130
(7) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.130
कुल योग .
उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वेद प्रकाश , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5982
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 10 अगस्त 2018
प्र. क्र. 27- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- उटीला
(घ) क्षेत्रफल.-0.388 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.056
496, 498
497
0.056
513
0.167
0.109
499, 500
योग . 0.388
(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 28- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम- चिटौली
(घ) क्षेत्रफल.-0.105 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.105
योग . 0.105
(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-1 मायनर की सब - मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 20 अगस्त 2018
प्र. क्र. 32- अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना भाग 1 ]
5983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(ग) ग्राम- सरकोहा , प.ह.नं. 13
(घ) क्षेत्रफल-3.560 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(3) (1)
0.710
11
निजी भूमि
0.010
64/1
निजी भूमि
0.041
75/69/1
निजी भूमि
0.005
64/2
निजी भूमि
0.005
64/3
निजी भूमि
0.005
64/4
निजी भूमि
0.005
64/5
निजी भूमि
0.005
64/6
निजी भूमि
0.010
64/7
निजी भूमि
0.005
64/8
निजी भूमि
0.010
64/9
निजी भूमि
0.005
64/10
निजी भूमि
0.005
64/11
निजी भूमि
0.140
65/2
निजी भूमि
0.460
74/2
निजी भूमि
0.110
73/1/क
निजी भूमि
1.050
67/2
निजी भूमि
0.010
73/2
निजी भूमि 73/3
0.010
निजी भूमि
0.010
73/4
निजी भूमि 73/5
0.010
निजी भूमि
0.010
73/6
निजी भूमि 73/7
0.010
निजी भूमि 73/8
0.010
निजी भूमि
0.010
73/9
निजी भूमि 73/10
0.010
निजी भूमि 73/11
0.010
निजी भूमि
0.010
73/12
निजी भूमि
0.010
73/13
निजी भूमि 73/14
0.010
निजी भूमि
0.010
73/15
निजी भूमि
0.010
73/16
निजी भूमि 73/17
0.010
निजी भूमि 73/18
0.010
निजी भूमि
0.010
73/19
निजी भूमि
0.010
73/20
निजी भूमि 73/21
0.010
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.010
73/22
निजी भूमि 73/23
0.010
निजी भूमि
0.010
73/24
निजी भूमि
0.010
73/25
निजी भूमि
0.010
73/26
निजी भूमि
0.010
73/27
निजी भूमि
0.010
73/28
निजी भूमि
0.010
73/29
निजी भूमि
0.010
73/30
निजी भूमि
0.010
73/31
निजी भूमि
0.010
73/32
निजी भूमि
0.010
73/33
निजी भूमि 73/34
0.010
निजी भूमि
0.010
73/35
निजी भूमि
0.010
73/36
निजी भूमि
0.010
73/37
निजी भूमि
0.010
73/38
निजी भूमि
0.010
73/39
निजी भूमि
0.010
73/40
निजी भूमि
0.010
73/41
निजी भूमि 73/42
0.010
निजी भूमि
0.010
73/43
निजी भूमि
0.010
73/44
निजी भूमि
0.010
73/45
निजी भूमि
0.010
73/46
निजी भूमि
0.009
75/1
निजी भूमि 75/2
0.010
निजी भूमि
0.005
75/3
निजी भूमि
0.005
75/4
निजी भूमि
0.005
75/5
निजी भूमि
0.005
75/6
निजी भूमि
0.005
75/7
निजी भूमि
0.005
75/8
निजी भूमि
0.005
75/9
निजी भूमि
0.005
75/10
निजी भूमि
0.005
75/11
निजी भूमि
0.005
75/12
निजी भूमि
0.005
75/13
निजी भूमि
0.005
75/14
निजी भूमि 75/15
0.005
निजी भूमि
0.005
75/16
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
5984
(2)
(3) (1)
75/17
0.005
निजी भूमि
0.005
75/18
निजी भूमि
0.005
75/19
निजी भूमि 75/20
0.010
निजी भूमि
0.005
75/21
निजी भूमि
0.005
75/22
निजी भूमि
0.005
75/23.
निजी भूमि
0.010
75/24
निजी भूमि
0.005
75/25
निजी भूमि
0.005
75/26
निजी भूमि
0.005
75/27
निजी भूमि
0.005
75/28
निजी भूमि
0.005
75/29
निजी भूमि
0.005
75/30
निजी भूमि
0.005
75/31
निजी भूमि 75/32
0.005
निजी भूमि
0.005
75/33
निजी भूमि 75/34
0.005
निजी भूमि 75/35
0.005
निजी भूमि
0.005
75/36
निजी भूमि
0.005
75/37
निजी भूमि
0.005
75/38
निजी भूमि
0.005
75/39
निजी भूमि
0.005
75/40
निजी भूमि
0.005
75/41
निजी भूमि
0.005
75/42
निजी भूमि
0.005
75/43
निजी भूमि
0.005
75/44
निजी भूमि
0.005
75/45
निजीभूमि
0.005
75/46
निजी भूमि
0.005
75/47
निजी भूमि
0.005
75/48
निजी भूमि 75/49
0.005
निजी भूमि
0.005
75/50
निजी भूमि 75/51
0.005
निजी भूमि
0.005
75/52
निजी भूमि
0.005
75/53
निजी भूमि
0.004
75/54
निजी भूमि 75/55
0.003
निजी भूमि
0.004
75/56
निजी भूमि 75/57
0.004
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.004
75/58
निजी भूमि
0.005
75/59
निजी भूमि
0.005
75/60
निजी भूमि
0.005
75/61
निजी भूमि
0.005
75/62
निजी भूमि
0.004
75/63
निजी भूमि
0.004
75/64
निजी भूमि
0.004
75/65
निजी भूमि
0.005
75/66
निजी भूमि
0.004
75/67
निजी भूमि
0.005
75/68
निजी भूमि
0.005
75/69/2
निजी भूमि
0.005
75/69/3
निजी भूमि
0.005
75/69/4
निजी भूमि
0.005
75/69/5
निजी भूमि
0.005
75/69/6
निजी भूमि
0.005
75/69/7
निजी भूमि
0.005
75/69/8
निजी भूमि 75/69/9
निजी भूमि
0.005
0.005
75/69/10
निजी भूमि 75/69/11
0.005
निजी भूमि 77
0.130
निजी भूमि योग .. 3.560
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 27 अगस्त 2018
क्र. 422- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , 5985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन(म. प्र. शासन/ निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- धुनवारा
(घ) क्षेत्रफल-0.314 हेक्टर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1) 23
0.314
0.314
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 28 अगस्त 2018
प्र. क्र. 1345 - रीडर - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- ननोदा
(घ) क्षेत्रफल-0.075 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.035
198
200
0.040 योग .. 0.075
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- 3 की वितरण शाखा डी. व्हाय -19 की एम.आर. - 4 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 28 अगस्त 2018
क्र.-भू-अर्जन-11-(अ-82) -2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख ) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम-दानीटोला ( मटावल ) प.ह.नं. 34 (घ ) क्षेत्रफल-11.30 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में) 1599/4
1599/9
1601/1
1601/2
(2) 0.09 0.14 0.06 0.03 0.02 0.03
(1) 1596 1600 5986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2) (1)
0.23 1447
0.02 1449/3
0.06 1446/1
0.10 1432/2
0.26 1448
0.01 1444
1.05
योग
0.02 1799
0.05 1798
0.05 1797
0.03 1800/2
0.05 1800/3
0.04 1800/4
1792/2
0.03
0.15 1792/3
0.03 1792/4
0.12 1792/6
0.12 1792/7
0.02 1788
0.06 1787/1
0.06 1787/3
1787/5
0.06
0.06 1787/6
0.06 1787/12
1787/14
0.06
0.15 1826
0.03 1827/1
0.01 1851/1
0.08 1851/2
1829
0.13
0.04 1850/1
1830/1
0.11 1830/2
1830/3
1830/4
1848/1
0.01 1837
0.09
0.03 1847
1839/1
0.05
0.05 1839/2
1839/3
0.05
0.05 1839/4
(2)
(1)
0.04
1838/1
0.10
1838/2
0.07
1085/3
0.11
1076
0.02
1077/2
0.12
1078/1
0.08
1078/2
0.04
1079/1
0.04
1012/1
0.06
1012/2
0.02
1014
0.01
1011/2
0.03
1011/3
0.05
1013/1
0.01
1013/2
0.05
1004/2
0.06
1004/3
0.07
1004/4
0.01
1003/2
0.08
833
0.17
847
0.16
832/1, 832/2
0.01
849
851
0.02
0.09
850
0.07
859
0.08
858
0.01
856/2
0.09
857/2
0.06
869
0.03
868
0.06
866/1
0.06
545/2
0.04
545/3
0.04
544/2
0.09
543
542
0.11
0.23
541/2
0.02
513/2
0.20
512/1
0.06
512/2 भाग 1 ]
5987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2) (1)
511/1
0.07
0.07 511/2
511/3
0.07 511/4
0.07 510/3
0.01 481
0.36 480
0.01 486
0.02
5.40
योग
1681/3
0.21 1681/5
0.03 1681/9
0.03
0.03 1681/10
1681/11
0.03 1683/4
0.04 1608/1
0.06 1608/2
0.01 1605
0.01 1582/1
0.04 1582/2
0.08 1582/3
0.04 1582/4
0.04 1579
0.03 1578/1
0.08 1578/2
0.04
0.80
योग
1252
0.01 1411
0.28 1412
0.02 1390
0.03 1388/2
0.15 1269
0.03 1387
0.06
0.31 1384
1385/3
0.03 1386/1
0.01 1386/2
0.01 1274/1
0.05 1274/5
0.01 1274/7
0.03 1277
0.09 1278
0.02 1279
0.10
0.01 1352
(2)
(1)
0.07
1351
1280
0.02
1308/1
0.10
0.04
1308/2
1307/1
0.08
0.02
1307/2
0.05
1306
0.08
1294
1295
0.03
0.07
1296
0.04
1303/1
0.03
1311/1
1311/2
0.06
0.08
1311/3
0.14
1312/2
1315/1
0.07
0.04
1317
0.20
1314
0.16
1164
1163/1
0.01
1166
0.02
300
0.24
0.04
299/1
0.18
296
0.02
295/1
0.02
295/2
0.07
114
0.04
294/1
288/3
0.13
289/1
0.03
285
0.15
270/1
0.08
0.06
247/1
0.02
247/4
0.03
249/1
0.03
249/2
0.03
249/3
0.03
249/6
0.08
250/1
0.01
255/1
255/2
0.01
0.09
251/1
योग 4.05
महायोग . 11.30 5988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -2 , मंडला में किया जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन- 13-(अ-82)-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- गुडली
(घ) क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
140
(2) 0.07 योग 0.07
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2018
क्र. 8137- भू- अर्जन-2018 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पचगांव, प.ह.नं. - 37, ब. नं. - 154, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.750 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.180
157/3 , 157/19 , 158/4
157/5, 157/7 , 157/8 ,
0.050
158/1-2-3 , 159/4
0.120
157/22, 158/5, 159/7
0.188
163/2, 174/1
163/1 , 164/2, 175/1 ,
0.250
175/4 , 166
0.094
162/5, 163/6
0.104
304/10
0.064
300
0.020
298/5
0.041
298/7 भाग 1 ]
(1)
(2)
0.288
419/3, 419/4
298/6
0.038
0.070
445/2, 446/4, 447/4
0.096
445/8 , 446/3 , 447/3
449/1
0.148
312/3
0.014
312/4
0.030
312/1
0.048
0.039
310/2 , 311/1 , 312/2
310/4
0.056
0.041
370/2, 371/4
371/3 , 372/1 , 373/1-2-3
0.054
374/1-2
0.050
375/1 , 376/3
377/2
0.136
377/5
0.100
0.120
378/6, 380/1
377/3
0.096
385/11
0.013
385/10
0.013
385/8
0.013
0.013
385/12
385/13
0.013
506/5
0.150
योग 02.750 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
5989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 8143- भू- अर्जन-2018. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
क्षेत्रफल पर
(ख) तहसील- चांद
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता (ग) नगर/ग्राम- ग्राम-लोनीखुर्द, प.ह.नं. -21 , ब. नं. - 262, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.320 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
5990
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2) प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2) 343/6
0.014 341/2, 339/2
0.130 338/2
0.078 338/3, 339/3
0.033
0.048 338/1, 339/1
330/4
0.005 325/1
0.090 325/2
0.086 325/6
0.050
0.115 295/4, 295/6
0.057 293/2, 294/2
293/11
0.083 293/8
0.043 287/1
0.070
0.112 284/1 , 285
283/5
0.070 283/1
0.100 48/2
0.082 48/3
0.073 48/1
0.070 48/4
0.078 89/1
0.060 89/2
0.047 89/3, 91/2
0.064
0.080 89/5, 91/3
91/1
0.041 113
0.094
(2)
(1)
0.168
114, 115 , 122/1
3/1
0.104
3/2
0.175
योग 02.320 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 4 आर एवं 13 आर माइनर की 4 एल , 6 एल सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 सितम्बर 2018
क्र. 8305 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, 5991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-छिन्दवाड़ा
(क)
(ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बांकानागनपुर, प.ह.नं. - 22, ब. नं.- 195, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-05.927 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.048
30/3 , 47/6
30/4
0.102
31/2
0.352
47/2
0.105
47/3
0.018
0.038
46/4क, 88/2क
0.080
46/5
0.030
83/7, 84/5
0.030
83/4
0.038
84/4
84/6
0.020
0.050
84/1-2-3
0.006
85/2
0.160
80/3 , 82/3
0.038
69/3
69/8
0.038
0.038
69/2
0.040
69/5
69/1
0.038
0.038
69/4
0.023
79/2
0.025
79/1
0.138
76/3 , 77/2
75
0.035
0.006
110/7 , 112/7
(2)
(1)
0.006
110/1क , 112/ 1 ड
0.012
220/1 , 200 , 201/1
0.210
220/2 , 201/2 , 202
0.079
197/5
0.079
199/3, 197/4क
0.088
137/5/1 , 199/2/1
198/2
0.020
0.128
146, 147/1 , 196
0.020
191/6, 197/3 क, 199/1
0.185
145/3-4
0.016
145/6
0.038
145/2
0.019
145/5
0.038
145/1
130
0.028
0.032
131
132
0.036
0.033
134/1-2 , 128/1-2
0.033
126/2
0.036
126/1
0.210
503/3 , 521 / 2-4
0.032
504
0.145
520
0.065
522/1
0.145
522/2, 523/2
0.146
549/1 ग, 543/2
0.280
543/1 , 543/2 , 543/3
0.060
542
0.016
541
0.096
540
539
0.064
0.048
536/4
0.020
537/2
0.078
536/2
0.090
537/1
0.032
770/1 , 768/1
0.032
770/2, 768/2
0.022
767
0.032
766/1-3
763
0.058 5992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2)
(1)
0.176
761
760
0.020
0.016
759
0.080
757/3
0.016
503/3 , 521/2 , 521/4
0.090
500/2
0.065
495/2
495/1
0.102
490/2, 490/18 ,
0.108
491, 497/1
0.128
490/6
0.016
490/3
0.008
490/4
490/5
0.016
0.174
490/1
0.080
261/1
0.115
261/2, 262
268/2
0.008
268/1
0.004
0.168
244/9
0.100
243/1, 244/1
0.096
228/2, 230/1 , 231/2
योग . 05.927 हेक्टयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली 1 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 01 , चौरई, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 8303 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कोंढरखापा, प.ह.नं. - 32, ब. नं.- 34, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.685 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.103
88/1-2
0.030
87/4-5
87/2-3
0.052
0.030
87/1
0.067
78/1
0.067
78/2
79/1/2, 79/2/2,
0.128
79/3/2, 79/4/2
79/1/1, 79/2/1 ,
0.128
79/3/1 , 79/4/1
0.080
42/1, 43/3, 80
योग 0.685 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 13 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 8304- भू-अर्जन-2018. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-नीलकंठीकला, प.ह.नं. -48, ब. नं.- 151, रा.नि.मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-05.757 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
403
0.025
404
0.010
402
0.022
5993 (1)
(2)
0.140
405, 406 , 407
389/7
0.020
401/6
0.032
0.010
389/4, 401/5
393/2
0.080
399
0.202
398
0.015
400
0.010
358/1
0.430
0.260
393/1 , 394
0.018
392, 391 , 390
283, 358/2-4
0.350
308
0.098
309
0.105
307
0.044
0.178
311, 312/1
312/2
0.120
0.100
319/4, 319/10-11
214/1
0.280
214/2
0.098
22/1
0.210
0.180
21
0.110
20
0.130
19
0.098
30/4
0.170
0.075
29/1 , 27/2 , 28/1
0.070
29/2 , 27/3 , 28/2
31
0.070
34/3
0.200
0.440
35, 37
118/1
0.115
0.160
118/5 , 117
0.205
120/6 , 121/15
0.310
120/3, 121/10
0.018
120/8 , 121/17
0.072
121/8, 122/1
0.072
121/30 , 122/2 5994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
121/3
0.160
121/5
0.110
121/6
0.123
121/4/1
0.012
योग . 05.757 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 8302 - भू- अर्जन-2018. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
[भाग 1 (ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-परसगांवसर्रा, प.ह.नं. - 32, ब. नं.- 268, रा.नि.मं.- चांद. , तहसील- चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -02.054 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
96/1
0.060
96/2
0.060
96/5
0.062
92/1
0.048
47/1
0.030
92/2
0.044
69/2
0.038
71/4
0.048
0.050
60/1 , 60/2 , 63/3
69/1
0.038
68/3
0.033
0.026
68/8
0.026
68/4
68/1
0.046
321/8
0.096
222/1
0.026
0.026
222/4
0.046
222/3
0.064
216/7
0.080
216/6
0.016
216/5
0.020
0.046
215/1, 216/1
0.038
215/3, 216/3
0.045
215/2, 216/2
0.026
212/1
212/3
0.026
0.010
211/1
211/3
0.022
0.020
212/2
0.039
226/2, 225/2
0.038
235/5 , 234/5 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
236/1
0.030
239/6-8
0.070
0.080
239/3 , 239/11/2
239/4
0.080
241/2
0.030
282/ 1-5
0.052
242/1-4
0.030
243/1
0.030
243/2
0.032
244/1
0.065
245/1-2
0.065
281/8, 281/10
0.005
0.047
281/3, 281/6 , 281/7
281/4
0.025
281/1
0.048
281/5
0.020
283/2
0.052
योग
क्षेत्रफल पर
02.054 हेक्टयर एवं प्रस्तावित आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 11 एल एवं 12 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई,
5995 जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 सितम्बर 2018
क्र. 8258 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- निशानजानोजी, प.ह.नं. -49, ब. नं. -150, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 02.618 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
18/2
0.120
18/1 , 23/1
0.416
28/1
0.448
29, 26
0.260
8/10
0.030
0.120
38/1, 53/1
0.010
35/4, 42/4, 43/9
0.020
36/4, 37/4
39/2
0.056
36/2, 37/2
0.080
40/1
0.040
40/2
0.061
0.139
41, 43/1 , 35/1 , 42/1
43/2
0.144
43/4
0.070
45/2
0.040
43/5
0.040
43/3
0.060
45/1
0.220
48
0.080 5996
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
46/2, 47, 192/2
0.064
0.100
46/1, 192/1
योग 02.618 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 8259- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बम्हनीतुरा , प.ह.नं. - 32, ब. नं. - 112, रा.नि.मं.-चांद .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 03.485 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
43/5
0.140
44/2
0.096
44/1
0.080
44/3
0.280
52/3
0.040
52/2-7-8
0.080
0.296
52/1, 155
0.298
127/2 , 154/2 , 154/3
0.040
53/1 , 53/3, 53/4
152/4
0.088
152/2-3
0.136
0.040
152/6, 153
152/10
0.160
152/11
0.070
152/7
0.144
0.020
152/1, 155
61/11
0.112
151/2
0.112
61/12
0.022
66/4
0.080
151/10-11
0.060
151/7
0.160
0.176
61/3, 61/20
69/7
0.012
66/5
0.056
66/2
0.020
0.025
65, 66/9
66/10
0.200
60/1
0.060
60/2
0.058
59/2
0.112 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
58/2
0.052
58/1
0.048
57/2
0.112
योग 03.485 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 13 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 8255- भू- अर्जन-2018. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन,
5997 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-खापाबिहारी , प.ह.नं. - 31 , ब. नं. -44, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा-02.524 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
58/1-2
0.050
56
0.015
0.110
65/1, 65/3
0.288
58/3-4, 57/2
63/3
0.032
0.048
64/4, 140/1
115, 116/1-4
0.128
0.192
140/3 , 141 , 142
145/2, 146
0.112
0.032
63/4, 64/3 , 64/5
140/2
0.070
0.100
177/1, 180
183/2
0.025
137/2
0.116
128, 129 , 130 , 131 ,
0.130
132, 133 , 134, 135 ,
136, 137/1 , 148/2 ,
149/2 , 162
0.096
116/3 , 116/10 , 122 , 123
120/6
0.264
93/11
0.040 5998
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
120/8
0.114
121/1
0.100
121/2
0.128
121/3
0.128
121/4
0.106
0.080
121/5
0.020
161
योग .. 02.524 हेक्टयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 20 एल माईनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ाके कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 8260 - भू- अर्जन-2018.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- नौलाझिर, प.ह.नं. -27, ब. नं. - 146 , रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 03.107 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.240
182/8, 183/4
0.110
182/3
0.165
182/4, 183/1
0.188
56, 57
182/1
0.145
0.030
182/5, 197/2
0.160
197/1-2, 198/2, 199/1-2
201/6
0.050
200/2
0.240
200/1
0.135
0.130
205
0.168
82, 83
0.270
72/1
0.076
69/1
0.160
69/3, 70/2
0.430
69/4, 70/3
0.150
61/3 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(1)
(2)
0.230
55/1 61/2
0.030 योग 03.107 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 8256-भू-अर्जन-2018 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
5999 अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम घोघरी हरहर, प.ह.नं. -33, ब. नं. -74, रा.नि.मं. - चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 0.974 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.243 0.224 0.122
(1) 104/1 , 104/3 , 604/2 103 100/1 96/1
0.385 योग . 0.974 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
6000
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 8257- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-नीलकंठीखुर्द, प.ह.नं. -33, ब. नं. - 152, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा-01.620 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
45/1
0.040
47/1
0.016
45/3
0.065
45/2
0.080
46/1
0.044
0.045
46/2
0.182
56/1
58/1
0.370
57/1
0.035
(1)
(2)
0.400
68/1 , 67/1
0.038
82, 66, 81/1
0.025
0.200
63/1, 64
0.060
65 63/2 63/3
0.020
योग 01.620 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 8254- भू- अर्जन-2018.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, भाग 1 ]
6001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चांद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम मुड़ियाखेड़ा, प.ह.नं. - 32, ब. नं. - 230 , रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 03.931 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.688
67/1, 67/2 , 68/1 , 68/2, 69/1 , 69/2
0.300
29/2, 54/1 , 65/1 , 56/2, 55/1 , 64/1 4/11
0.080
0.040
29/4, 54/19 , 55/4 , 14, 56/4, 64/6 , 65/3 54/6, 81/1
0.190
54/10, 64/4
0.300
39/1, 54/12
0.200
100/2
0.080
126, 100/1
0.120
85/5-6 , 86/1 , 87/1
0.100
185/5
0.020
98/4-6-7
91/7
0.100
0.020
185/9
0.040
180/12
0.299
185/1 , 91/2
91/1
0.070
0.016
185/4
73/3
0.120
0.028
105
0.080
91/5
180/11
0.025
91/3
0.130
0.016
182, 184 , 185/8
180/4
0.148
(2)
(1)
0.215
180/1, 180/3
0.020
177/4
0.005
180/8-9
0.020
178, 179
0.029
91/4
0.056
91/8
0.150
93/1-4-6
0.056
93/3
0.052
93/2
171/2-3
0.080
0.038
170, 171/1
योग .. 03.931 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निलकने वाली 14 एल माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वेद प्रकाश , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 7 सितम्बर 2018
पत्र क्र. 1541 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- तुर्री
(घ) क्षेत्रफल-2.097 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3) 214
0.013
215
0.067
216
0.013
217
0.339
227
0.339
228
0.557
229
0.202
230
0.013
232
0.016
258
0.339
261
0.205
263
0.013
264
0.192
कुल योग .. 2.097
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 पत्र क्र. 1543- भू-अर्जन प्रकाशन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजपुर
(ग ) ग्राम-पोइंधा कला
(घ) क्षेत्रफल-5.053 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर (1)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) 166
0.197
167
0.106
169
0.250
178
0.144
170
0.014
233
0.090
272
0.125
273
0.009
262
0.870
268
0.168
269
0.030
283
0.120
296
0.128
297
0.168
298
0.468
299
0.132
300
0.948
303/14
0.168
306
0.144
307
0.570
0.204
308
5.053
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
6003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1545 - भू-अर्जन प्रकाशन- 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम-अकौना
(घ) क्षेत्रफल-1.436 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
खसरा नम्बर (1)
189
0.160
0.090
196
199
0.038
200
0.180
201
0.004
204
0.074
0.080
205
0.056
330
0.030
331
332
0.124
0.074
333
334
0.048
339
0.012
0.180
340
341
0.064
342
0.066
343
0.066
0.060
344
410
कुल योग
0.030 1.436
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1547 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम- बरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-3.228 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
(1)
230
0.050
0.068
249
250
0.108
251
0.314
0.056
253
254
0.032
256
0.054
258.
0.174
0.075
262
0.328
263
0.280
265
0.140
266
0.008
267
0.515
280
281
0.112
282
0.048
283
0.112
284
0.392
0.240
285
290
0.006
0.112
291
278
0.004
कुल योग 3.228 6004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
[भाग 1
(1)
(2)
(3)
324
0.019
325
0.160
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
327
0.166
357
0.016
363
0.082
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
364
0.070
365
0.010
367
0.101
147
0.032
148
0.062
149
0.072
150
0.082
पत्र क्र. 1549 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
160
0.030
अनुसूची
161
0.286
( 1 ) भूमि का वर्णन-
163
0.042
(क) जिला-सतना
164
0.160
(ख) तहसील- रघुराजनगर
165
0.013
(ग) ग्राम-पासी
(घ) क्षेत्रफल-3.757 हेक्टेयर.
197
0.026
खसरा
187
0.042
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
198
0.011
201
नम्बर (1)
0.029
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3)
16
0.012
208
0.043
17
0.139
199
18
0.074
0.042 कुल योग 3.757
42
0.163
31
0.109
39
0.115
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
40
0.179
43
0.210
46
0.024
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
47
0.131
51
0.043
52
0.070
54
0.065
55
0.058
58
0.014
पत्र क्र. 1551 - भू-अर्जन प्रकाशन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
59
0.557
321
अनुसूची
0.112
( 1) भूमि का वर्णन-
322
0.006
323
(क) जिला-सतना
0.080
(ख) तहसील- रघुराजनगर 6005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-मझगवां
(घ) क्षेत्रफल-1.187 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) नम्बर (1)
38
0.102
0.020
39
46
0.115
0.051
47
49
0.160
0.179
50
51
0.019
0.243
85
86
0.128
0.256
87
0.016
88
1.187
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1553- भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- नयागांव
(घ) क्षेत्रफल-8.400 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
शासकीय भूमि (3) नम्बर (1)
निजी भूमि (2)
2503
0.006
0.258
2509
2510
0.150
(2)
(3) (1)
0.020
2511
0.184
2512
0.024
2526
0.038
2527
0.104
2528
2529
0.014
2530
0.038
0.126
2541
0.090
2542
0.072
2546
0.095
2550
0.054
2551
0.048
2552
2565
0.134
2566
0.370
0.210
2598
0.072
2599
0.078
2970
0.110
2971
2972
0.027
0.072
2973
0.045
2974
0.042
2975
0.026
2966
0.096
2981
0.252
2982
0.012
2983
0.252
2988
0.018
2989
0.348
2990
0.276
2992
3103
0.038
0.054
3128
0.048
3129
0.180
3132
0.110
3133
0.060
3138
0.204
3141
0.240
3142
0.156
3145
3157
0.150
0.086
3159
0.134
3187
0.156
3191 6006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2)
(3) (1)
3192
0.156
0.180
3193
3194
0.162
3195
0.016
3196
0.192
0.012
3198
3200
0.446
3597
0.088
3598
0.154
0.288
3599
3603
0.116
3607
0.431
3608
0.576
0.100
3614
3127
0.106
8.400
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1555- भू-अर्जन प्रकाशन-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- सुजावल कला
(घ) क्षेत्रफल-5.990 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
(1)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3)
0.058
23
30
0.022
31
0.182
32
0.019
(2)
(3) (1)
0.288
34
0.065
46
48
0.192
0.077
49
49/412
0.019
0.120
51
0.082
66
0.283
67
0.192
69
0.067
70
0.115
71
0.082
72
0.144
73
0.110
75
0.701
90
0.173
91
0.073
96
0.062
97
98
0.012
145
0.582
147
0.408
158
0.871
0.269
159
160
0.048
162
0.084
0.055
167
170
0.032
0.022
171
179
0.151
0.230
95
5.990
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1557- भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा 6007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-सलैया
(घ) क्षेत्रफल-4.495 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
नम्बर (1)
0.002
14
0.432
15
0.029
16
0.245
17
0.029
18
0.360
19
0.080
68
70
0.216
71
0.216
0.150
72
0.029
73
94
0.072
0.149
95
0.275
96
0.035
97
0.124
98
0.065
99
100
0.133
101
0.112
0.017
116
0.090
117
197
0.432
0.056
198
0.016
199
0.115
200
0.098
202
203
0.144
0.032
204
0.101
205
0.020
295
(3)
(2)
(1)
0.240
216
0.012
217
0.058
891
0.072
893
0.101
895
0.064
892
0.050
201
0.024
209
4.495
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1559 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- सुजावल खुर्द
( घ) क्षेत्रफल-1.762 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
0.002
92
0.230
101
0.004
102
0.010
103
0.102
128
0.064
129
0.145
130 6008
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
(2)
(1)
(3)
0.073
131
0.004
132
133
0.086
145
0.051
146
0.002
147
0.354
0.010
148
159
0.032
160
0.020
0.035
161
0.224
162
163
0.010
164
0.270
153
0.034
1.762
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1561- प्रकाशन- भू-अर्जन 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: - अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम-हिनौती
(घ) क्षेत्रफल-1.133 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.120
25/2/2
485/2758
0.182
498
0.516
0.120
878
0.065
991/5/1
(1)
(2)
0.065
991/5/2
1001
0.054
0.011
1131/1
योग.. 1.133
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1563 - प्रकाशन-भू-अर्जन 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम- अमझौरी रामाधीन
(घ) क्षेत्रफल-0.942 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
129/2ख
0.342
0.300
129/2/ग
0.300
129/2/घ
योग 0.942
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 4 जून 2018
क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 11 -अ- 82-2017-18-3003.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये की आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-सोहागपुर
(ग) ग्राम-नवलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल( निजी भूमि) 1.536 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
22/1
0.020
22/3 /ख
0.010
0.030
52
1116
0.036
1106
0.072
1032
0.030
1186
0.081
1278/2
0.096
0.041
1118
(2)
(1)
22/3/क
0.010
0.091
1191/1
0.096
121
1117/2
0.055
0.034
1105
1192/2
0.070
0.040
1194/1/2
0.121
690
0.041
1049/3
0.051
1191/2
0.077
48
127
0.072
0.084
1111
1099
0.036
0.070
1182
0.131
1278/3
0.041
778
योग . 1.536
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.