दध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 18 सितम्बर 2018- भाद्र 27, शक 1940
क्रमांक 499]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2018
क्र. बी- 04-05-2018-2- पांच ( 45 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 40 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-05-2018-2- पांच ( 25 ) , दिनांक 11 अप्रैल , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, शब्द " उप महानिरीक्षक, पंजीयन " के स्थान पर, शब्द " राजस्व आयुक्त " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018
क्र. एफ बी- 04-05-2018-2- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी - 04-05-2018-2- पांच ( 45 ) , दिनांक 18 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018
998
Bhopal , the 18th September 2018
No. B - 4-5-2018-2 -V (45) . In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section (1) of Section 40 of the Indian Stamp Act , 1899 (No. II of 1899) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F -B -04-05-2018-2 - V ( 25 ) , dated 11th April , 2018 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , for the words " Deputy Inspector General , Registration " , the words "Revenue Commissioner " Shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secу.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .