मध्यप्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 511 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 - भाद्र 29, शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018
अधि. सूचना क्र. 29 - एफ- 10-01-2015 - अठारह - 2.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नगरपालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-
संशोधन
1. उक्त नियमों में, नियम 7 उपनियम ( 1 ) में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थात्ः-
पीठासीन अधिकारी-" अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नीमच " के स्थान पर " डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न राजस्व अधिकारी " पढ़ा जाए .
Notification S. No. 29F - 10-01-2015 - XVIII - 2.- The State Govt . by powers conferred under Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 year 1961 ) U/ S 109 read along with section 355 makes following amendment in Settlement of land located within cantoment area under Municipal council Neemuch Rules , 2017 .
AMENDMENT
1. Sub - rule (1 ) of rule 7 shall be amended as follows :-
Prosiding officer-" Sub divisional Officer ( Revenue ) Neemuch , " shall be read as "Revenue Officer not below rank of Duputy Collector ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.