मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 522]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 27 सितम्बर 2018- आश्विन 5, शक 1940
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018
क्र. एफ 19-27-2017 - बारह -1 .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2018 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, त्रुटिवश पृष्ठ क्रमांक-2 का बिन्दु क्रमांक 2 ( 1 ) ( क ) से ( छ ) तक पृष्ठ का प्रकाशन छूट गया है . जो आज दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.
2. परिभाषाएं ( 1 ) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,
(क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है , खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957 );
(ख) " अध्यक्ष ", " नगरपालिका " / " नगरपरिषद्" एवं " मुख्य नगर पालिका अधिकारी " से वही अर्थ होगा, जो उन्हें मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) में समनुदेशित है;
(ग) " जिला खनिज प्रतिष्ठान " का वही अर्थ होगा , जो उन्हें मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में समनुदेशित है;
(घ) " प्ररूप " से अभिप्रेत है , इन नियमों में संलग्न प्ररूप;
1043 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2018
1044
(ङ) " सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार;
(च) " ग्राम पंचायत ", " जनपद पंचायत ", " जिला पंचायत " और " ग्राम सभा " का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) में समनुदेशित है;
(छ ) " अनुज्ञप्तिधारी " से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति अथवा भण्डारण अनुज्ञप्ति का धारक;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.