मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 525 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018-आश्विन6, शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018
क्र. एफ- 31-4-157-2018- अठारह 1.- मध्यप्रदेश , नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 58 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- एक में, अनुक्रमांक 28 के सामने, -
कॉलम ( 5 ) में, अंक और शब्द " 100 प्रतिशत " के स्थान पर, अंक और शब्द " 70 प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(1)
(2) कॉलम (6 ) में, अंक और शब्द " 30 प्रतिशत " अन्तर्विष्ट किए जाएं;
(3) कॉलम (7 ) में, अंक और शब्द " 30 प्रतिशत राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा के लिये " अंतर्विष्ट किए जाएं.
No. F- 31-4-157-2018 - XVIII - 1 . In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub- section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) , the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Appointment and Service Conditions for Officers and Servants ) Rules , 2000 , namely : ---
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - I , against serial number 28 ,-
(1) in column (5) , for the figure and word " 100 percent" , the figure and word "70 percent " shall be substituted;
(2) in column (6) , the figure and word "30 percent " shall be inserted;
(3) in column (7) , the figure and words " 30 percent for State Urban Engineering Service " shall be inserted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .