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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 532]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए-3-82-2017-1- पांच ( 81 ) .- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम ( 5 ) ( जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,
(i ) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-55-2017-1- पांच ( 87 ) भोपाल दिनांक 11 अगस्त, 2017; और (ii) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-82-2017-1- पांच ( 155 ) भोपाल दिनांक19 अगस्त, 2018;
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-26-2018-1- पांच (74 ) भोपाल दिनांक 29 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिये फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी. " .
यह अधिसूचना 10 सितम्बर , 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी .
पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2018
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए- 3-82-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-82-2017-1- पांच ( 81 ) , दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 29th September 2018
No.F A 3-82-2017-1 - V ( 81 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) read with sub - rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules ) , the Commissioner on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments.-
(i) in this depatrment's notification No. FA- 3-55-2017-1 - V ( 87 ) , Bhopal dated 11th August 2017 ; and (ii) in this department's notification No. FA - 3-82-2017 - I - V ( 155 ) , Bhopal dated 15th November , 2017, namely :-
2. In the said notifications , in the first paragraph , the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided that the return in FORM GSTR - 3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN ) in terms of this department's notification No. FA- 3-26-2018-1 - V ( 74) , Bhopal dated 29th August , 2018. " .
This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th of September, 2018 .
PAWAN KUMAR SHARMA , Commissioner of State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .