इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7, शक 1940
क्रमांक 533]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्रमांक एफ ए 3-63 / 2017/ 1 / पांच (82) राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-63-2017-1-पांच ( 104), भोपाल दिनांक 18 सितंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप से नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1 ) के खंड (क), खंड (ख) और खंड ( ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्:--
(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ, --
( i ) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या (ii ) किसी सरकार द्वारा स्थापित,
1065 1066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2018
कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;
(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन स्थापित कोई सोसाइटी ;
(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।
2. यह अधिसूचना 13 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ- ए- 3-63-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ- ए- 3-63-2017-1- पांच (82 ) , दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 29th September 2018
No. F A 3-63/ 2017/1/V ( 82) In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017 ) and in supercession of this department's notification No. FA- 3-63-2017-1 - V- (104) , Bhopal dated the 18th September, 2017 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the State Government hereby appoints the 1st day of October , 2018 , as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) , (b ) and ( c) of sub - section ( 1 ) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause ( d) of sub - section (1 ) of section 51 of the said Act , namely: -
(a) an authority or a board or any other body, -
(i) setup by an Act of Parliament or a State Legislature ; or
(ii) established by any Government ,
with fifty - one per cent . or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
(b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act , 1860 (21 of 1860) ;
(c) public sector undertakings .
2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 13th of September , 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .