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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 534]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्रमांक एफ ए 3-32/2018 / 1 / पांच (83) राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 1 की. उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ- ए- 3-32-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ- ए-3-32-2018-1- पांच ( 83 ) , दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
1067 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2018
1068
Bhopal , the 29th September 2018
No. F A 3-32/ 2018/ 1 /V ( 83 ) In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) , the State Government hereby appoints the 1st day of October , 2018, as the date on which the provisions of section 52 of the said Act shall come into force.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .