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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 537]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7 , शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए- 3-28-2018-1- पांच ( 86 ) .- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 61 के उपनियम ( 5 ) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफए- 3-28-2018-1- पांच ( 76 ) , भोपाल दिनांक 30 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
परंतु यह और भी कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-26-2018-1- पांच (74 ) , भोपाल दिनांक 29 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर , 2018 को या उसके पहले दी जाएगी. ".
2. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी.
पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए- 3-28-2018-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-28-2018-1- पांच ( 86 ) , दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 29th September 2018
No.F A 3-28-2018-1 - V ( 86) . In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) read with sub- rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017. (hereafter in this notification referred to as the said rules ) , the Commissioner, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA- 3-28-2018-1 - V ( 76) , Bhopal dated 30th August, 2018 , namely : -
2. In the said notification in the first paragraph , after the second proviso , the following proviso shall be inserted , namely
"Provided also that the return in FORM GSTR- 3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November , 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of this department's notification No. FA - 3-26-2018-1 -V ( 74) , Bhopal dated 29th August, 2018 , shall be furnished electronically throuth the common portal on or before the 31st day of December , 2018 :-
2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th September, 2018 .
PAWAN KUMAR SHARMA , Commissioner of State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .