मध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 538]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए 3-12-2018-1- पांच ( 87 ) .-आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम ( 5 ) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12 ) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,
(i) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-55-2017-1-पांच ( 103 ) , भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर, 2017; और (ii) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-12-2018-1- पांच ( 34 ) , भोपाल , दिनांक 24 मार्च, 2018 .
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
" परन्तु ऐसे करदाताओं द्वारा , जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए- 3-26-2018-1- पांच ( 74 ) , भोपाल , दिनांक 29 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर , 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में , 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी . " यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी.
पवन कुमार शर्मा , राज्य कर आयुक्त.
1075 1076
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2018
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए 3-12-2018-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-12-2018-1- पांच ( 87 ) , दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
Bhopal , the 29th September 2018
No. F A 3-12-2018-1 - V ( 87 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) read with sub - rule (5 ) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 ( hereafter in this notification referred to as the said rules ) , the Commissioner , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments :-
(i) in this department's notification No. F A- 3-55-2017-1 - V ( 103 ) , dated the 15th September , 2017; and
(ii) in this department's notification No. F A- 3-12-2018-1 - V (34) , dated the 24th March, 2018 , namely
2. In the said notifications , in the first paragraph , the following proviso shall be inserted , namely :
"Provided that the return in FORM GSTR- 3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxprayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number ( GSTIN) in terms of this department's notification No. F A-3-26-2018-1 - V (74 ) , Bhopal , dated 29th August, 2018 , shallbe furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December , 2018. " .
This Notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th of September, 2018 .
PAWAN KUMAR SHARMA , Commissioner of State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.