इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्य
शशास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 540]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018-आश्विन 7, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए 3-42-2017-1- पांच ( 89 ).- मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 11 की उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-42-2017-1-पांच ( 53 ) , दिनांक18 अक्टूबर , 2017, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है , एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम ( 3 ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है , यथा :-
" स्पष्टीकरण : - इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो , 50% या इससे अधिक का स्वामित्व अवश्य होना चाहिए. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ ए 3-42-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42-2017-1- पांच (89 ) , दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
1079 1080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2018
Bhopal , the 29th September 2018
No. F A-3-42-2017-1 - V ( 89 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of this department's notification No. F A-3-42-2017-1 - V (53 ) , Bhopal , dated 30 June , 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification , in the Table , against serial number 41 , in column (3 ) , namely :-
"Explanation :-For the purpose of this exemption , the Central Government , State Government or Union Territory must have 50 percent or more ownership in the entity directly or through an entity which is wholly owned by the Central Government , State Government or Union territory. "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.