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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 546]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018- आश्विन 7, शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ- 3-112-2018- अट्ठारह 5.- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय के उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त नियमों में, :-
परिशिष्ट-क-1 में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए. 1.
परिशिष्ट- क-2 में , अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए. 2.
नियम 16 में , उप- नियम ( 1 ) में, - 3.
(एक) खण्ड (क) में, शब्द " नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र " का लोप किया जाए.
(दो) खण्ड ( ख ) में, शब्द " नजूल अनापत्ति " का लोप किया जाए.
(तीन) उप- नियम ( 11 ) में, खण्ड ( ग ) में, शब्द " नजूल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित प्रति " के स्थान पर, शब्द " यदि आवेदित भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है, तो नजूल अधिकारी 15 दिवस की कालावधि में नजूल अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करने हेतु लिखा जाएगा. यदि निर्धारित कालावधि में नजूल अनापत्ति प्रमाण- पत्र/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है , तो यह मानते हुए कि नजूल अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी कर दी गई है , आगामी कार्रवाई की जाएगी " स्थापित किया जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
1091 1092
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018
क्र. एफ- 3-112-2018-अठ्ठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-3-112-2018- अठ्ठारह -5, दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुप्रिया पेंडके , अवर सचिव.
NOTICE
Bhopal , the 29th September 2018
No. F. 3-112-2018 - XVIII - 5 . The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules , 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , is hereby published, as required by sub - section ( 1 ) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.
Any objection or suggestion which may be received from any persons whith respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified shall be considered by the State Government .
DRAFT OF AMENDMENT
In the said rules ,-
1. In Appendix A - 1 , serial number 9 and entries relating thereto shall be omitted .
2. InAppendix - A - 2 , serial number 8 and entries relating thereto shall be omitted .
3. In rule 16 , in sub - rule ( 1 ) ,—
(i) In clause (a) , for the words " Nazul NOC " shall be omitted.
(ii) In clause (b) , for the words "Nazul NOC " shall be omitted .
(iii) In sub- rule ( 11 ) , in clause (c ) , for the words " attested copy of No Objection Certificate from Nazul " , the words " If the land applied is registered in the name of applicant in revenue records , then Nazul Officer shall be written to issue Nazul NOC in the period of 15 days . If Nazul NOC / Objection is not received in the stipulated period, then further action shall be taken assuming the Nazul NOC has been issued " shall be substituted.
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.