इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 547]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2018-आश्विन 9 , शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2018
क्र. एफ- ए- 3-20-2013-1- पांच (91 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 -क की उपधारा ( 2 ) सहपठित उपधारा ( 1 - ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-20-2013-1- पांच ( 70 ) , दिनांक 02 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में अंक " 60 " के स्थान पर अंक " 120 " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2018
क्र. एफ- ए- 3-20-2013-1-पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-20-2013-1- पांच ( 91 ) , दिनांक 1 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
1093 1094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2018
Bhopal , the 1st October 2018
No. F. A- 3-20-2013-1 - V- (91 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 - B ) read with sub - section (2) of the Section 20- A of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this departtment's notification No.FA- 3-20-2013-1 - V(70) , dated 2nd August, 2018 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in para 4 for the figure " 60 " , the figure , " 120 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.