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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 548]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2018-आश्विन 9, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2018
क्र. एफ - ए- 3-34-2018-1- पांच ( 92 ) .- राज्य शासन, राजस्व संग्रहण में योगदान हेतु मालों की खरीदी अथवा माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए क्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले बिल /बीजकों के संग्रहण एवं पुरस्कार हेतु " मध्यप्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना, 2018" लागू करती है.
2. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयत करदाताओं से क्रय किए जाने वाले मालों अथवा माल और सेवाओं के लिए क्रेता/उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बिल/ बीजकों के लिए लागू होगी.
3. यह योजना अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से लागू होगी.
4. योजना के मुख्य बिन्दुः
(1 ) इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता अथवा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटी के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयत व्यक्ति से क्रय किए गए माल अथवा माल और सेवा के संबंध में प्राप्त बिल/बीजक को सम्मिलित किया जाएगा.
(2) यह योजना मध्यप्रदेश के पंजीयत करदाता से उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किए गए मालों अथवा उनके द्वारा सीधे प्राप्त की गई माल और सेवाओं के संबंध में लागू होगी.
(3 ) इस योजना के अंतर्गत क्रेता अथवा उपभोक्ता द्वारा पंजीयत करदाता से प्राप्त किए गए बिल/ बीजक को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.mptax.mp.gov.in में जाकर दिए गए लिंक को खोलकर विनिर्दिष्ट आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए अपलोड किया जाएगा.
(4) इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु ऐसे बिल/ बीजक ही मान्य किए जाएंगे जो इनके जारी दिनांक से 15 दिन के भीतर विभाग के वेबपोर्टल पर अपलोड किए गए हों.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2018
(5) योजना में सम्मिलित होने वाले उपभोक्ता को विभाग के वेबपोर्टल पर स्वयं का नाम , पता, मोबाईल नंबर अथवा ई -मेल आई.डी. देना होगा.
(6 ) योजना में सम्मिलित किए जाने वाले बिल/बीजक की राशि रुपये 200/- से कम नहीं होगी .
(7 ) इस योजना में सम्मिलित उपभोक्ताओं का कम्प्यूटर जनरेटेड यूनिक आई.डी. होगा, जिसके आधार पर कम्प्युटराइज्ड सिस्टम से पुरस्कार हेतु उपभोक्ता का चयन किया जाएगा.
(8 ) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए होगी. पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इंदौर के कार्यालय में संपन्न की जावेगी.
(9 ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 3 माह में संग्रहित हुए बिल /बीजकों का कम्प्यूराईज्ड लॉटरी सिस्टम से प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार निर्धारित किया जाएगा.
(10 ) इस योजना में करमुक्त मालों अथवा माल एवं सेवाओं से संबंधित बिल /बीजक सम्मिलित नहीं किए जाएंगे . इसके अतिरिक्त यह योजना पेट्रोल , डीजल , एल.पी.जी. , सी.एन.जी. , पी.एन.जी. एवं मदिरा के संबंध में लागू नहीं होगी.
5. पुरस्कार हेतु चयन समितिः
पुरस्कार चयन समिति निम्नानुसार होगी:-
अध्यक्ष ( 1 ) राज्य कर आयुक्त, मध्यप्रदेश अथवा आयुक्त द्वारा नामांकित राज्यकर विशेष आयुक्त
सदस्य (2) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय ( कम्प्युटर कक्ष प्रभारी )
सदस्य (3 ) आयुक्त राज्य कर द्वारा नामांकित तकनीकी सदस्य ( सिस्टम एनॉलिस्ट/सहायक प्रोग्रामर )
सदस्य (4) कर सलाहकार संघ का अध्यक्ष/सचिव ( राज्य कर आयुक्त द्वारा चयनित)
6. पुरस्कार की संख्या एवं राशिः
० प्रथम पुरस्कार हेतु 5 क्रेताओं/उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा. प्रत्येक चयनित क्रेता/ उपभोक्ता को रुपए 10000/ - की राशि पुरस्कार के रूप में दी जावेगी.
० द्वितीय पुरस्कार हेतु 10 क्रेताओं/उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा. प्रत्येक चयनित क्रेता/उपभोक्ता को रुपए 5000/- की राशि पुरस्कार के रूप में दी जावेगी.
० तृतीय पुरस्कार हेतु 15 क्रेताओं/उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा. प्रत्येक चयनित क्रेता/उपभोक्ता को रुपए 3000/- की राशि पुरस्कार के रूप में दी जावेगी.
पुरस्कार की राशि चयनित क्रेता/उपभोक्ता के द्वारा बताए गए बैंक खाते में हस्तांतरित की जावेगी.
7. पुरस्कार की सामान्य शर्तेंः
(1 ) पुरस्कार हेतु चयनित क्रेता/उपभोक्ता को अपलोड किए गए बिल/बीजक की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.
(2 ) यह योजना पंजीयत करदाता से पंजीयत करदाता को किए गए विक्रय/ आपूर्ति के संबंध में लागू नहीं होगी .
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(3) योजना में विभाग के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकेंगे , किन्तु उन्हें पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी.
(4) पुरस्कार के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त राज्य कर, मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा.
(5) राज्य शासन आवश्यक होने पर किसी भी समय योजना में संशोधन कर सकेगी अथवा इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा सकेगी .
(6 ) पुरस्कार की राशि व्यय मांग संख्या -7 वाणिज्यिक कर -2043 मध्यप्रदेश राज्य वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह प्रभार, 101 संग्रह प्रभार, 1509 जिला स्थापना 14 पारितोषिक पुरस्कार सम्मान के मद से विकलनीय होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.