Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013

Published 01 October 2018

Department
आयुष
Type
Extraordinary
Gazette no.
549
Identifier
in.gazette.madhya.2018-10-01.549.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2018- आश्विन 9 , शक 1940

आयुष विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. एफ- 02-01-2018-1 - उनसठ.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश आयुष विभाग ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम- 11 - प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती संबंधी नियमों में ( viii ) के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि मात्र एक समय के लिए प्रतिस्थापित करता है:-

"( ix) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एन.आर.एच.एम. ) एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ( आर.बी.एस.के. ) योजनान्तर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत हो, को उनके प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा में निर्धारित कुल अंक 100 का 03 अंक प्रतिवर्ष दिये जाने तथा 05 वर्ष से अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक परीक्षा का कुल पूर्णांक 100 अंक होने पर अधिकतम 15 अंक, दिया जाये . उक्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़ा जायेगा. लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में बोनस अंक जोड़ने पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस में प्राप्त अंकों का अधिकतम योग 100 से अधिक नहीं होगा. अर्थात् लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं बोनस अंकों का योग 100 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक एवं बोनस अंक का कुल योग 100 अंक की सीमा तक ही सीमित होगा. उक्त अनुभव के अंक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 के आधार पर गणना की गई है . कम अथवा अधिक पूर्णांक होने की स्थिति में बोनस अंकों की गणना भी उसी पूर्णांक के अनुरूप की जावेगी . लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, बोनस अंक व साक्षात्कार में प्राप्त अंक जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट के आधार पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा में समेकित चयन सूची तैयार की जाएगी" .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-10-01.549.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-10-01.549.Extraordinary.