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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 555]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018- आश्विन 12, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2018
क्र. एफ ए 3-60-2015-1 - पांच ( 93 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 70- क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
भाग-तीन क,-
अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम ( 3 ) में अंक " 22 " के स्थान पर अंक " 18 " स्थापित किया जाए.
2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018
क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच ( 93 ) , दिनांक 4 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
1109 1110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2018
Bhopal , the 4th October 2018
No. FA 3-60-2015-1 -V( 93 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby, makes the following amendment in schedule II of the said Act , namely:-
AMENDMENT
In Part - III - A,-
against serial no 1, in column (3) for the figure " 22 " the figure " 18 " shall be substituted;
2. This notification shall come into force from 5th October 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2018
क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच ( 94) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 9 - कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए- 3-60-2015-1-पांच ( 39 ) दिनांक 16 अगस्त 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम ( 3 ) में, अनुक्रमांक 1 के सम्मुख , शब्द और अंक " रुपए 4/ - प्रति लीटर " के स्थान पर, शब्द और अंक " 1 रुपए और 50 पैसे प्रति लीटर " स्थापित किये जाएं.
2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2018
क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच ( 94 ) , दिनांक 4 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 4th October 2018
No. FA 3-60-2015-1 - V (94) . In exercise of the powers conferred by Section 9 - AA of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this department's notification no. A- 3-60-2015-19 - FIVE- (39 ) dated 16th August , 2016 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , in column (3 ) , against serial number 1 , for the words and figure " Rupees 4/- per liter " , the word and figure " 1 Rupee and 50 paise per liter " shall be substituted.
2. This notification shall come into force from 5th October 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.