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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018- आश्विन 14, शक 1940
क्रमांक 571 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018
क्र. डी- 15-63-18- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में प्रचलित मण्डी फीस की दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाने पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , वर्तमान मण्डी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रुपये 100/ - पर रुपये 2/ - के स्थान पर रुपये 1.50/- नियत करती है . जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रुपये 1.50/ - या उससे कम मण्डी फीस की दर लागू हैं वह यथावत् लागू रहेंगी.
1/- रुपये में से 50 पैसे) 01. अनुसूची 01 के अनुसार राज्य विपणन विकास निधि ( किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ-संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना.
1/- रुपये में से 01 प्रतिशत 02. अनुसूची 02 में उल्लेखित बोर्ड शुल्क की राशि
से 30 प्रतिशत स्लेब अनुसार.
03. मण्डी स्तर पर क्रमांक 01 से एवं 02 के पश्चात् शेष राशि में से
1/- रुपये का 20 प्रतिशत (अ) स्थाई निधि ( यथावत् )
यथावत् 1 / - का 10 प्रतिशत (ब ) आरक्षित निधि (यथावत् )
यथावत् मण्डी स्तर पर शेष राशि.
(स) मण्डी की स्थापना ( यथावत् )
अनुसूची क्रमांक 01 के अंतर्गत रुपये 1 / - के स्थान पर 50 पैसे होने पर उसका विभाजन पृथक् से जारी किए जावेंगे . उपरोक्तानुसार संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.