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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नर्सिग शिक्षण संस्‍था मान्‍यता नियम 2018

Published 16 October 2018

Department
चिकित्सा शिक्षा
Type
Extraordinary
Gazette no.
578
Identifier
in.gazette.madhya.2018-10-16.578.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2018-आश्विन 24, शक 1940

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5-22/ 2018 / 55-2- राज्य शासन , एतद्वारा , उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका- प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसके निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ' मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम , 2018' बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम , 2018" है ।

(2) ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

(3) विस्तारः- ये नियम मध्यप्रदेश में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे ।

1155 1156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

2. परिभाषाएं-

(1 ) इन नियमों में , जबतक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972(क्रमांक 46 सन् 1973) ;

(ख) "आई.एन.सी. " से अभिप्रेत है इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल (भारतीय उपचर्या परिषद) ;

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में आए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं ।

3. पाठ्यक्रम-

परिषद उपचारिका प्रसाविका सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के शिक्षण- प्रशिक्षण हेतु निम्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्था को मान्यता दे सकेगी:-

पाठ्यक्रम

अनुक्रमांक

सहायी उपचारिका-प्रसाविका ।

(1 )

उपचारिका प्रसाविका ।

(2)

बीएससी नर्सिंग ।

(3)

पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ।

(4.)

एम एस सी नर्सिंग ।

(5.)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो थोरासिक नर्सिंग ।

(6.)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग ।

(7)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन नर्सिंग ।

(8)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ओंकोलोजी नर्सिंग ।

(9)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केअर नर्सिंग ।

(10.)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इमरजेंसी एण्ड डिजास्टर नर्सिंग ।

(11)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्योनेटल नर्सिंग ।

(12)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोसाइंस नर्सिंग ।

(13)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साईक्रेट्रिक / मेंटल हेल्प नर्सिंग ।

(14)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फारेंसिक नर्सिंग ।

(15)

पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इनडिपेंडेंट नर्स मेड वाईफ ।

(16)

आई एन सी द्वारा नियत अथवा मान्य अन्य कोई पाठ्यक्रम ।

(17)

संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित अन्य कोई पाठ्यक्रम ।

(18)

4. शिक्षण संस्था की मान्यता हेतु अर्हताएं.-

(1) अकादमी भवन-

(एक) अकादमी भवन अनुसूची-1 के अनुसार होना आवश्यक है ।

1156(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

(दो) अकादमी भवन आवेदक संस्था के स्वत्व का होना चाहिए परन्तु संस्था के स्वत्व के अर्हताधारी अस्पताल से सम्बद्धता की दशा में , 3 वर्ष में आवेदक संस्था के स्वत्व के भवन की व्यवस्था करने की शर्त पर, किराए का भवन मान्य किया जा सकेगा ।

(2) छात्रावास सुविधा-

(एक) छात्रावास की सुविधा अनुसूची-2 के अनुसार होनी आवश्यक है ।

(दो) आवेदक संस्था के स्वत्व का छात्रावास होने की दशा में, ऐसी आवेदक संस्था को संबंधित जिले के लिए अन्य आवेदकों की तुलना में वरीयता दी जाएगी ।

(3) अर्हताधारी चिकित्सालय-

(एक) आवेदक संस्था का शिक्षण- प्रशिक्षण हेतु अनुसूची-3 में दर्शाए गए अनुसार अर्हताधारी चिकित्सालय से सम्बद्ध होना आवश्यक है ।

(दो

) किसी जिले के लिए एक से अधिक संस्था का आवेदन प्राप्त होने की दशा में, परस्पर वरीयताक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः-

(अ) प्रथम वरीयता ऐसी आवेदक संस्था को दी जाएगी जिसका स्वयं के स्वत्व का अर्हताधारी चिकित्सालय है । स्वयं के स्वत्व से आशय आवेदक संस्था और चिकित्सालय का स्वत्वधारी एक समान होने से है ।

(ब) द्वितीय वरीयता ऐसी आवेदक संस्था को दी जाएगी जिनके संचालक / ट्रस्टी का अर्हताधारी चिकित्सालय है ।

(स

) परिषद् अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदक संस्था के स्वत्व के चिकित्सालय की आवश्यकता को निम्न परिस्थितियों में शिथिल कर सकेगीः-

(क) संबंधित क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर नर्सिंग / जीएनएम / एएनएम की शिक्षण-प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न हो ; और

(ख) आवेदक संस्था ने अर्हताधारी चिकित्सालय से सम्बद्धता प्राप्त कर ली हो । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2018

1156( 2)

कर्मचारिवृन्द-

(4)

(

एक) कर्मचारिवृन्द अनुसूची-4 के अनुसार पूर्णकालिक शैक्षणिक होना आवश्यक है ।

(दो) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का परिषद् में पंजीयन अनुसूची-5 के अनुसार होना आवश्यक है ।

(तीन

) प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रावास संचालन हेतु कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था अनुसूची-6 के अनुसार की जाना अपेक्षित है ।

(5) शैक्षणिक अधोसंरचना सुविधाएं-

शैक्षणिक अधोसंरचना सुविधाएं अनुसूची-7 के अनुसार होना आवश्यक है । शैक्षणिक गुणवत्ता-

(6)

पूर्व से स्थापित संस्था की दशा में संस्था के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम राज्य के औसत से कम नहीं होना चाहिए और पाठ्यक्रम विशेष में संस्था के कुल पंजीकृत विद्यार्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने चाहिए ।

5. मान्यता की प्रक्रिया-

(1) परिषद् का पंजीयक प्रतिवर्ष मान्यता के संबंध में समयबद्ध समयचक्र परिषद् की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराएगा ।

(2) इच्छुक आवेदक संस्था को पाठ्यक्रमवार मान्यता प्राप्त करनी होगी । संस्था केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में शिक्षण-प्रशिक्षण दे सकेगी जिसके लिए परिषद् ने संस्था को मान्यता दी है ।

(3) इच्छुक आवेदक संस्था को आवेदन शुल्क एवं सुरक्षा निधि के साथ अनुसूची-8 में दर्शाए अनुसार में मान्यता हेतु आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा । आवेदन प्रस्तुत करने की नियत समय सीमा के बाद आवेदन में संशोधन अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मान्य नहीं होगा ।

(4) आवेदक संस्था को नियम 4 के उप - नियम (3 ) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध चिकित्सालय तथा नियम 4 के उप - नियम (4) के अंतर्गत आवश्यक पूर्णकालिक शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का पंजीयन कराना होगा । 1156(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

(5) आवेदक संस्था द्वारा नियम 4 में वर्णित आवश्यक अर्हताएं पूरी नहीं करने की दशा में, आवेदन स्वमेव निरस्त हो जाएगा और संस्था द्वारा जमा कराई गई राशि परिषद् के पक्ष मे राजसात हो जाएगी ।

(6) मान्यता प्रमाण पत्र अनुसूची 9 में दर्शाए गए में जारी किया जाएगा ।

(7) मान्यता आवेदन परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार कर निराकृत किए जाएगें ।

(8) मान्यता संबंधी निर्णय परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा । (9) आवेदन संस्था के मान्यता संबंधी आवेदन निरस्त होने की दशा में, कारण दर्शाते हुए आवेदक संस्था को परिषद् द्वारा ई- मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ।

6. मान्यता अवधि-

(1 ) नवीन संस्था को प्रथम 4 वर्ष प्रति वर्ष मान्यता लेनी होगी । तत्पश्चात् एक बार में 4 वर्ष तक के लिए मान्यता दी जा सकेगी ।

(2) इन नियमों के लागू होने के पूर्व नियम 3 में वर्णित किसी पाठ्यक्रम को संचालित कर रही संस्था की दशा में, एक बार में 4 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्यता दी जा सकेगी ।

(3) संस्था की मान्यता अवधि समाप्त होने पर संस्था को पुनः मान्यता लेनी होगी ।

(4) केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम , संस्था, आदि द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को प्रभावशील फीस नियमित जमा करने की शर्त पर आजीवन मान्यता दी जा सकेगी ।

7. मान्यता निरस्तीकरण-

(1 ) निम्न परिस्थितियों में संस्था की संपूर्ण मान्यता अथवा पाठ्यक्रम विशेष के लिए मान्यता निरस्त की जा सकेगीः-

(एक) संस्था द्वारा नियम 4 में वर्णित आवश्यक अर्हता सतत् धारण नहीं करने की दशा में;

(दो) संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में लगातार 3 वर्ष तक राज्य के औसत से उत्तीर्णता का प्रतिशत कम होने की दशा में;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

(तीन ) संस्था द्वारा मान्यता हेतु परिषद् को प्रस्तुत आवेदन में मिथ्या जानकारी दी जाने की दशा में;

(चार) विद्यार्थियों के पंजीयन अथवा उपस्थिति संबंधी गंभीर अनियमितता की दशा में;

(पांच) शिक्षण- प्रशिक्षण की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने, विद्यार्थी से अनुचित वसूली करने, विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अनुचित रूप से रोकने, विद्यार्थी की सुरक्षा में गंभीर चूक करने अथवा कोई ऐसा कृत्य या चूक करने की दशा में, जो किसी शैक्षणिक संस्थान की मर्यादा के घोर उल्लघंन में हो ।

(2) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व संस्था को कारण बताते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके विरूद्ध उपलब्ध प्रमाण का अवलोकन कराया जाएगा ।

(3) मान्यता निरस्तीकरण के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के उपरांत, संस्था की मान्यता निलंबित की जा सकेगी ।

(4) मान्यता निरस्तीकरण के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र की 7 दिवस के भीतर परिषद् मान्यता सतत् रखने अथवा निरस्त करने का स्वतः बोलता हुआ आदेश पारित करेगी ।

8. निरीक्षण-

(1) परिषद्, संस्था का नियमित तथा समय- समय पर आकस्मिक निरीक्षण करा सकेगी ।

(2) परिषद्, निरीक्षण हेतु पूर्णकालिक, मानदेयी , अनुबंध, निश्चित पारिश्रमिक, आदि पर यथोचित निरीक्षक सूचीबद्ध कर निरीक्षण करा सकेगी ।

(3) संस्था में शिक्षण- प्रशिक्षण के सतत उन्नयन के उद्देश्य से परिषद् निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संस्था को उपलब्ध करा सकेगी ।

9. शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय की सम्बद्धता-

(1) संस्था के चिकित्सालय की सम्बद्धता के लिए अनुसूची -10 में दर्शाए अनुसार आवश्यक बिस्तर होना आवश्यक है ।

(2) किसी चिकित्सालय द्वारा अनुसूची -10 मे दर्शायी सीमा से अधिक विद्यार्थियों के लिए सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किए होने की दशा में, चिकित्सालय की सम्बद्धता का मान्यताक्रम निम्नानुसार होगाः-

(एक) प्रथम वरीयता पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए;

(दो) द्वितीय वरीयता पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष के छात्रों के लिए ;

1156(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

(तीन) तत्पश्चात् पाठ्यक्रम के घटते हुए शैक्षणिक वर्ष के छात्रों के लिए ;

(चार) विभिन्न पाठ्यक्रमों के मध्य प्रथम वरीयता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, द्वितीय वरीयता स्नातक पाठ्यक्रम एवं तृतीय वरीयता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को दी जाएगी ।

(3) किसी चिकित्सालय द्वारा अनूसूची-10 में दर्शाई सीमा से अधिक विद्यार्थियों के लिए सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की दशा में, परिषद् यथासंभव प्रभावित अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिले के भीतर किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश देने का आदेश जारी कर सकेगी और ऐसा आदेश संबंधित संस्था पर बंधनकारी होगा ।

10. फीस-

परिषद् द्वारा समय - समय पर नियत फीस लागू होगी । वर्तमान फीस अनुसूची -11 के अनुसार है ।

11. आई एन सी से मान्यता हेतु प्रमाणीकरण-

परिषद् द्वारा जारी मान्यता प्रमाणपत्र को आई एन सी में आवेदन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की दशा में, परिषद् का मान्यता प्रमाण- पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी डिजायरेबिलिटी एण्ड फिजीबिलिटी प्रमाण पत्र माना जाएगा ।

12. शास्ति-

इन नियमों का उल्लघंन करने की दशा में, संबंधित संस्था को सुनवाई का अवसर देते हुए संस्था द्वारा जमा सुरक्षा राशि आंशिक अथवा पूर्णतः परिषद् के खाते में राजसात की जा सकेगी और ऐसी दशा में, संस्था को समय - समय पर लागू सुरक्षा राशि परिषद में पुनः जमा करना होगी ।

13. अभ्यावेदन-

(1 ) मान्यता संबंधी परिषद् के किसी आदेश के विरूद्ध परिषद को आदेश के 7 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) परिषद् की कार्यकारिणी अभ्यावेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए अभ्यावेदन का निराकरण कर सकेगी ।

14. निरसन- इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व मान्यता के संबंध में जारी किए गए समस्त दिशानिर्देश , निर्देश , आदेश , परिपत्र आदि निरसित समझे जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

1156(6)

विवरण

स. क्र.

जी.एन.एम. हेतु

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-1 (नियम 4(1 ) देखिए)

अकादमी भवन (प्रारूप)

कुल आवश्यकता

एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु

पोस्ट बेसिक नर्सिंग हेतु

बी.एस.सी. नर्सिंग

हेतु

1 लेक्चर हॉल

2 नर्सिंग फाउंडेशन प्रयोगशाला

3 सी.एच.एन. और न्यूट्रीशन प्रयोगशाला 4 एडवांस नर्सिंग स्किल प्रयोगशाला

5 ओ.बी.जी. और पीडियाट्रिक्स प्रयोगशाला 6 प्री-क्लिनिकल सांइस प्रयोगशाला

7 कम्प्यूटर प्रयोगशाला + ऑडियोविजुअल कक्ष

8 मल्टीपरपज हॉल

9 कॉमन कक्ष (मेल और फीमेल)

10 प्रशासकीय स्टाफ कक्ष

11 प्राचार्य कक्ष

12

उपप्राचार्य कक्ष (जी.एन.एम के लिये आवश्यक नही)

13लाइब्रेरी

14 डिपार्टमेंट हेड कक्ष एवं फेकल्टी कक्ष 15 शौचालय (मेल)

16 शौचालय (फीमेल)

टीप:- 1 . एक लेक्चर हॉल की क्षमता 60 विद्यार्थियो से अधिक नहीं हो सकेगी ।

2. पाली (Shift) की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

3.

4.

न्यूनतम 600 वर्गफीट (30 या कम विद्यार्थियों के लिये) अतिरिक्त 18 वर्गफीट प्रति विद्यार्थी

1500 वर्गफीट

900 वर्गफीट

900 वर्गफीट

900वर्गफीट

900 वर्गफीट

1500 वर्गफीट

3000 वर्गफीट

(किराये पर व्यवस्था की जा सकेगी ।

1000 वर्गफीट

न्यूनतम 400 वर्गफीट (30 या कम विद्यार्थियों के लिये) अतिरिक्त 50 वर्गफीट प्रति व्यक्ति

300वर्गफीट

200वर्गफीट

1800वर्गफीट

न्यूनतम 600 वर्गफीट (10 या कम शिक्षकों के लिये) अतिरिक्त 50 वर्गफीट प्रति शिक्षक

प्रति 15 विद्यार्थी एक

प्रति 15 विद्यार्थी एक

मल्टीपरपज हॉल को लेक्चर हॉल के रूप में उपयोग किया जा सकता है ।

सम्बद्ध चिकित्सालय का ऑडीटोरियम अथवा मल्टीपरपज हॉल है तो उसे नर्सिंग पाठ्यक्रम

के लिये मान्य किया जायेगा । 1156( 7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-2

(नियम 4(2) देखिए)

छात्रावास सुविधा

(प्रारूप)

विवरण

आवश्यकता

स. क्र.

प्रत्येक छात्र के लिये 60 वर्गफीट

1 छात्रावास कक्ष

2 बाथरूम

प्रति 5 छात्र के लिये एक

3

प्रति 5 छात्र के लिये एक

शौचालय

500 वर्गफीट

4 अतिथि कक्ष

प्रति 6 छात्र के लिये 50 वर्गफीट

5 रीडिंग कक्ष

500 वर्गफीट

6 स्टोर

प्रति 6 छात्र के लिये 100 वर्गफीट

7 रिक्रिएशन कक्ष

प्रतिछात्र 10 वर्गफीट । अधिकतम 3000 वर्गफीट । 8 डाइनिंग हॉल

1500 वर्गफीट

9 किचन एण्ड स्टोर

प्रतिवार्डन 150 वर्गफीट । अधिकतम 450 वर्गफीट । 10 वार्डन कक्ष / कार्यालय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबटूबर 2018

1156(8)

साईकियाट्रिक

एम.एस.सी.नर्सिंगहेतुसुपरस्पेशलिटीअस्पताल

कम्यूनिटीहेल्थऑब्स्ट्रेटिकएण्डपीडियाट्रिक गायनोकॉलोजी

मेडिकल सर्जिकल अनुसूची-3 (नियम4(3)देखिए) चिकित्सालयआवश्यकता (प्रारूप)

प्रति5छात्रके लिये साईकियाट्रिक 50बिस्तर

प्रति5छात्रके लिये पीडियाट्रिकके 50बिस्तर

प्रति5छात्रके लिये50ओ.बी.जी. केबिस्तर

प्रति5छात्रके लिये02 प्राथमिकएवं 02सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र प्रति5छात्र केलिये50 मेडिकल सर्जिकल बिस्तर

+100

पोस्टबेसिक नर्सिंगकेलिये

+100

बी.एस.सी.नर्सिंग केलिये

100

जी.एन.एम. केलिये

विवरण

बिस्तरसंख्या

1

स. क्र.

01

50

01

50

50

01

प्राथमिकएवं सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र मानसिक चिकित्सालय मेंबिस्तर

नोट:-जी.एन.एम.,बी.एस.सी.नर्सिंगएवंपोस्टबेसिकबी.एस.सी.नर्सिंगपाठ्यक्रमकेलियेउपरोक्तआवश्यकतान्यूनतमहोकर30छात्रकेलिये हैं।छात्रसंख्यामेंवृद्धिहोनेपरप्रतिछात्रतीनअतिरिक्तबिस्तरकेमानसेआवश्यकहोंगे।

3

2 1156(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

1

.1

एम.एस.सी.नर्सिंग

प्रत्येकविषयहेतुएकअध्यापक

1

1

आवश्यकपद

शिक्षकसंकाय

(अ)आवश्यकपद (प्रारूप)

+2

अनुसूची-4 (नियम4(4)देखिए)

पोस्टबेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग

2

3

बी.एस.सी. नर्सिंग

प्रति10छात्रपरएक

जी.एन.एम.

3.शैक्षणिकसंवर्गकेकुलव्यक्तियोंमेंसे70प्रतिशतमहिलाहोनाअपेक्षितहै।

अथवाट्यूटरअतिरिक्तहोनाआवश्यकहै। 2.एम.एस.सीनर्सिंगपाठ्यक्रमहेतुसंस्थामेंउपलब्धप्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायकप्राध्यापकद्वाराधारितविषयविशेषज्ञताकेक्षेत्रमें पृथकसेसहायकप्राध्यापकआवश्यकनहींहै। पदनाम

:-1.जी.एन.एम.,बी.एस.सी.नर्सिंगएवंपोस्टबेसिकबी.एस.सी.नर्सिंगपाठ्यक्रमहेतुप्रति10अतिरिक्तछात्रकेलिएएकसहायकप्राध्यापक

प्राध्यापक

सहायक प्राध्यापक

ट्यूटर

प्राचार्य

सहप्राध्यापक

नोट

उपप्राचार्य 1156(10)

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 16 अक्टूबर 2018

रिमार्क

05वर्षनर्सिंगकॉलेजमेंअध्यापनकाअनुभव आवश्यकहै।

05वर्षनर्सिंगकॉलेजमेंअध्यापनकाअनुभव आवश्यकहै।

05वर्षनर्सिंगकॉलेजमेंअध्यापनकाअनुभव

आवश्यकहै।

05वर्षनर्सिंगकॉलेजमेंअध्यापनकाअनुभव आवश्यकहै।

अनुभव

12वर्ष

03वर्ष

05वर्ष

अध्यापनकाअनुभव

03वर्ष

15वर्ष

05वर्ष

शिक्षकसंकाय (ब)आवश्यकअर्हताऐं

कुलअनुभवअवधि

शिक्षा

10वर्ष

03वर्ष

07वर्ष

05वर्ष

03वर्ष

12वर्ष

08वर्ष

01वर्ष 10वर्ष

बी.एस.सी./

एम.एस.सी.नर्सिंग

बी.एस.सी.नर्सिंग

एम.एस.सी.नर्सिंग

बी.एस.सी./ पोस्टबेसिकबी.एस.सी. नर्सिंग

पोस्टबेसिकबी.एस.सी./

पदनाम

छोड़कर)

प्राचार्य

प्राध्यापक सहायकप्राध्यापक

ट्यूटर सहप्राध्यापक

उपप्राचार्य

(जी.एन.एम.हेतु)

(जी.एन.एम.को

प्राचार्य (केवलजी.एन.एम. हेतु)

उपप्राचार्य

(अन्य)

1156( 11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-5

नियम 4(4) (ii)

शैक्षणिक अमले का परिषद् में पंजीयन हेतु प्रारूप

(1) व्यक्तिगत जानकारी

नाम

पद

जन्म दिनांक

पासपोर्ट साइज फोटो (वर्तमान का) उम्र

:

लिंग (स्त्री / पुरुष)

पंजीयन क्रमांक म.प्र . में :

(अ) पंजीयन नर्स (आर.एन.) क्रं.:

(ब) पंजीयन प्रसाविका (आर.एम.) क्रं.:

आधार नंबर

(2) शैक्षणिक योग्यता

उत्तीर्ण करने का वर्ष

पाठ्यक्रम का नाम

बोर्ड /विश्वविद्यालय का नाम

संस्था जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की है

नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा

बी.एस.सी नर्सिंग

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग

एम.एस.सी. नर्सिंग- मेडिकल सर्जिकल

एम.एस.सी. नर्सिंग-ओ.बी.जी.

एम.एस.सी. नर्सिंग- सी.एच.एन.

एम.एस.सी. नर्सिंग- पीडियाट्रिक्स

एम.एस.सी. नर्सिंग-मानसिक

स्वास्थ्य

पी.एच.डी नर्सिंग

अन्य

(3) अनुभव

शैक्षणिक

क्र.

क्लिीनिकल

पद

समयावधि समयावधि

संस्था का नाम/ पता

कब से कब तक

कब तक

कब से

अस्पताल का नाम/पता

कॉलेज अथवा विद्यालय

1

2

3

4

5

6 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2018

1156( 12)

संख्या 02 01 01

आवश्यकतानुसार

प्रतिवाहनएक

01

आवश्यकतानुसार

आवश्यकसंख्या

प्रति30छात्रकेलिएएक

प्रति15छात्रकेलिएएक

प्रति30छात्रकेलिएएक अर्हता

(प्रारूप)

अनुसूची-6

(ब)छात्रावासकेलिए

पुस्तकालयमेंडिग्रीअथवाडिप्लोमा

अर्हता

स्नातक दसवींकक्षाउत्तीर्ण

वैद्यलायसेंसधारी

(नियम4(4)(iii)देखिए) (अ)प्रशासन/प्रबंधनकेलिएआवश्यकअमला

होमसाइंस/हाउसकीपिंग/कैटरिंग मेंस्नातकअथवाडिप्लोमा

पदनाम

लायब्रेरियन

प्रयोगशालासहायक

चौकीदार/वॉचमेन

पदनाम

चौकीदार/भृत्य/सफाईकर्मचारी

स्वीपर/सफाईकर्मचारी

रसोईघरसहायक

वार्डन कुक

वाहनचालक

निजसहायक/लिपिक

स.क्र.

स.क्र.

4

3

5

2

1

3

5

2

1

4 1156(13)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-7

(नियम 4(5) देखिए)

शैक्षणिक अधोसंरचना से संबंधित सुविधाऐं

(प्रारूप)

आवश्यकता

शैक्षणिक अधोसंरचना / सुविधाएँ

सरल क्र.

1. पुस्तकालय में पुस्तकें

प्रत्येक विषय विशेष हेतु पाठ्क्रम में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की तीन प्रतियाँ

2. लेबोरेटरी

आई.एन.सी. द्वारा समय- समय पर तय मानक अनुसार

2.1 फंडामेंटल नर्सिंग-लेबोरेट्री

2.2 मिडवाईफ्री एण्ड चाइल्ड हेल्थ लेबोरेट्री

2.3 कम्प्यूनिटी हेल्थ लेबोरेट्री

2.4 ऐनाटॉमी एण्ड फिजियालॉजी लेबोरेट्री

2.5 न्यूट्रीशन लेब

2.6 एडवांस स्कील लेब

2.7 कम्प्यूटर लेब

2.8 ऑडियो विजुअल एड्स रूम

निरंतर उपलब्धता

3.. इंटरनेट सुविधा

टीप: जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु कम्यूनिटी अथवा न्यूट्रीशन के लिये एक संयुक्त लेबोरेट्री पर्याप्त होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2018

1156(14)

नम्बर:

अनुसूची-8 (नियम5(3)देखिए) आवेदनकाप्रारूप नवीनएवंसीटवृद्धिहेतुआवेदन

एस.टी.डी.कोड:

वेबसाइट:

अधिनियमः

पंजीयनक्रमांक:

पंजीयनप्राधिकारी:

दूरभाषक्रमांकः आधारक्रमांकः

दिनांक:

विकासखण्ड:

जिला:

पता:

पिनकोड:

नाम:

3 4

2

ईमेलआईडी.:

1नामएवंपदनाम

पिंजीयनविवरण

दूरभाषक्रमांक

अध्यक्ष/प्राचार्य/नोडलअधिकारीकानाम संस्थाकाविवरण

संस्थाकेसदस्योंकेनाम

ईमेलआई.डी.

(तीनवर्षयाउससेअधिकका)

1.आवेदकसंस्थाकीजानकारी 1156(15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

प्रस्तावितछात्रसंख्या

पाठ्यक्रमकानाम

एम.एस.सी.नर्सिंग

जी.एन.एम.

बी.एस.सी.नर्सिंग

पोस्टबेसिकबी.एस.सी.नर्सिंग

अन्यपाठ्यक्रम

10.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनफारेंसिकनर्सिंग

5.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनक्रिटिकलकेअरनर्सिंग

7.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनन्योनेटलनर्सिंग

1.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनकार्डियोथोरासिकनर्सिंग

3.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनआर्थोपेडिकरिहेबिलिटेशन

नर्सिंग

8.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनन्यूरोसाइंसनर्सिंग

9.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनसाईक्रेट्रिक/मेंटलहेल्प नर्सिंग

2.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनऑपरेशनरूमनर्सिंग

6.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनइमरजेंसीएण्डडिजास्टर नर्सिंग

4.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनओंकोलोजीनर्सिंग

(अ)नवीनआवेदन:

2.आवेदनकाप्रारूप

5

2 3 4

1

सं.क्रं.

1156(16)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

नवीनप्रस्तावितछात्रसंख्या

स्वीकृतछात्रसंख्या

पूर्वस्वीकृतछात्रसंख्या

पाठ्यक्रमकानाम

पाठ्यक्रमकानाम

पाठ्यक्रम

एम.एस.सी.नर्सिंग

एम.एस.सी.नर्सिंग

जी.एन.एम.

जी.एन.एम.

बी.एस.सी.नर्सिंग

बी.एस.सी.नर्सिंग

पोस्टबेसिकबी.एस.सी.नर्सिंग

पोस्टबेसिकबी.एस.सी.नर्सिंग

अन्यपाठ्यक्रम

अन्यपाठ्यक्रम 12.आईएनसीद्वारानियतअथवामान्यअन्यकोई पाठ्यक्रम

11.पोस्टबेसिकडिप्लोमाइनइनडिपेंडेंटनर्समिडवाईफ

13.संचालक,चिकित्साशिक्षाद्वाराअनुमोदितअन्यकोई

(ब)नवीनीकरणआवेदन:-

(स)सीटवृद्धि/पाठ्यक्रमकाविस्तारकाआवेदन:-

1

3

2 3 4 5

2

1

4 5

सं.क्रं.

सं.क्रं.

1156(17)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-9

नियम-5(6 ) देखिए

मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, गोमन्तिका परिसर , तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल ।

मान्यता क्रमांक.

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत..... (संस्था का नाम एवं पता) , पंजीयन क्रमांक......

...को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

शैक्षणिक सत्र छात्र संख्या अनुक्रमांक

पाठ्यक्रम

मान्यता की शर्तेः-

1. यह मान्यता का नियमन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत शास्तिहै ।

2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल , भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगीः-

(अ) प्रवेश, शिक्षण , विकास / संधारण , कम्प्यूटर , इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय- समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा शुल्क की राशि।

(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल / मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ।

4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है । जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी ।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

रजिस्ट्रार 1156(18)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

अनुसूची-10

(नियम 9 (i) देखिए) (अ) चिकित्सालय से सम्बद्धता (प्रारूप)

1.चिकित्सालय का नाम

2.चिकित्सालय का पता

ई-मेल...

..दूरभाष क्रं..

3. चिकित्सालय के पंजीयन संबंधी जानकारीः-

3.1 पजीयनकर्ता का पदनाम एवं स्थान....

3.2पंजीयन क्रमांक..

तक

..से दिनांक

3.3पंजीयन वैद्यता अवधि दिनांक

उपलब्ध संख्या

विषय

पंजीकृत संख्या

3.4 पंजीकृत बिस्तर संख्या

मेडीकल / सर्जीकल

ऑर्थो

ओ.बी.जी.

पीडियाट्रिक

सायकियाट्रिक

अन्य

योग

4. विगतवर्ष (1 अक्टूबर से 30 सितम्बर ) तक कुल भर्ती मरीज की आई.पी.डी. संख्या

हाँ/नहीं

5. क्या चिकित्सालय आवेदक संस्था के स्वयं के स्वत्व का है । [नियम 4 (ii ) (अ) देखें]

6. यदि उक्त 4 का उत्तर नहीं में हो तो आवेदक संस्था के संचालक/ ट्रस्टी का नाम जो चिकित्सालय का संचालक/ ट्रस्टी है । 1156(19)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2018

7. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सालय की सम्बद्धता

1. नर्सिंग शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्था का नाम

2. पाठ्यक्रम

3. छात्र संख्या

4. सम्बद्धता दिवस , दिनांक से दिनांक तक

8. उक्त बिन्दु 1 से 7 तक प्रविष्टी उपरान्त प्रिन्ट आउट पर चिकित्सालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं पद मुद्रा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करें ।

9. अस्पताल के वार्ड दर्शाते हुए Latitude एवं Longitude के साथ फोटो अपलोड करें । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

1156(20)

अनुसूची-11

(नियम 10 देखिए)

प्रति पाठ्यक्रम प्रति आवेदन शुल्क

(वर्ष 2018-19 के लिए)

(प्रारूप)

आवेदन शुल्क

पुनः निरीक्षण शुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम

सुरक्षा राशि सावधि जमा नवीन सीट वृद्धि

25,000

15,000

50,000

10,000

जी.एन.एम. नर्सिंग

25,000

35,000

50,000

25,000

बी.एस.सी. नर्सिंग

35,000

50,000

25,000

25,000

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग

50,000

75,000

25,000

50,000

एम.एस.सी. नर्सिंग

स्कूल /कॉलेज नवीनीकरण शुल्क

(वर्ष 2018-19 के लिए)

राशि

स्कूल/कॉलेज

6,000 ए.एन.एम. स्कूल

12,000 जी.एन.एम. स्कूल

18,000 बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

18,000 पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

18,000 एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-10-16.578.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-10-16.578.Extraordinary.