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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 605]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 12 नवम्बर 2018 - कार्तिक 21 , शक 1940
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्र. डी- 15-55-2018- चौदह- 3.- भारत सरकार की " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2018 में केन्द्र / राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स " मूंग, उड़द, तुअर, मूँगफली , तिल एवं रामतिल " का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु राज्य शासन द्वारा मंत्री- परिषद् आयटम क्रमांक 79 में दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को लिये गए निर्णय के क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक डी- 15- 55-2018 -चौदह -3 , दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 जारी किया गया था.
उक्तके अनुक्रम में , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा , केन्द्र / राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स " मूंग , उड़द, तुअर, मूंगफली , तिल एवं रामतिल " की प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मंडी फीस से छूट प्रदान की जाती है .
" मूंग, उड़द, मूंगफली , तिल एवं रामतिल " के लिए दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक " एवं " तुअर " के लिए दिनांक 01 मार्च 2019 से 30 मई 2019 तक " किये गये उपार्जन पर उक्त अवधि के लिए मण्डी फीस के भुगतान से उक्त छूट प्रदान की जाती है . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्र. डी- 15-55-2018- चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजना जैन , उपसचिव.
1209 1210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2018
Bhopal , the 12th November 2018
No. D- 15-55-2018 - XIV- 3 . As per, " Price Support Scheme " , of Government of India, for procurement under minimum support price by Central / State Government agencies in Kharif season- 2018 , of notified agriculture commodities , "Moong , Urad, Tuar, Moongfali , Til and Ramtil " by State Government , department order No. D- 15- 55-2018 -XIV- 3 , dated 04 October 2018 had been issued as per decision taken by cabinet item No. 79 dated 01 October 2018 .
In accordance to above referred order, by exercise of the powers conferred sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempt theagencies , appointed by GOI / State Government for procurement of notified agriculture produce "Moong , Urad , Tuar, Moongfali , Til and Ramtil " at Minimum Support Price under the "Price support Scheme " from the farmers of the state , from payment of market fee .
The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Moong , Urad , Moongfali , Til and Ramtil " from 20th October 2018 to 19th January 2019 and in case of "Tuar " above exemption will be effected from 1st March 2019 till 30th May 2019.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJANA JAIN , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.