मध्यप्र
शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक48]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2018- अग्रहायण 9 , शक 1940
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018
(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जाए. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2018 क्र. एफ 5-12-2014- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्याधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री एस. के. पालो , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2018 तक, पांच दिन के आकस्मिक अवकाश एवं पूर्ववर्ती दिनांक 18 से 21 अक्टूबर 2018 तक के तथा पश्चात्वर्ती दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 /4/2008 - ईएसटीटी (एक ) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल. टी. सी. एवं दस दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित, अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.
क्र. एफ-1 (ए) 26-1994- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, भोपाल , मध्यप्रदेश को दिनांक 30 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिवस
7121
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.
7122
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, ए. टी. एस. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार भोपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
संशोधन
क्र. एफ 1 (ए) 108-1986- ब- 2- दो. राज्य शासन , पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. पुमु-1- भापुसे -1-1040-2018 , दिनांक 15 अक्टूबर 2018 द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 18 सितम्बर 2018 तक 30 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.
(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
संशोधन
क्र. एफ 1 (ए) 119-2011 - ब- 2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2018 को निरस्त करते हुए, श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , महिला अपराध, जबलपुर को खण्ड वर्ष 2014-17 ( 2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरी फार्वड करते हुए ) परिवार सहित कन्याकुमारी ( तमिलनाडू) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 दिसम्बर 2018 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री आर. के. अरुसिया स्वयं
2. श्रीमती मंजु अरुसिया पत्नी
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018
क्र. एफ. 1 ( बी ) 09-15- बी-4-दो. राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 05735-1859- I- iv, दिनांक 24 दिसम्बर 1962 में निहित प्रावधानों के तहत् राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के विवाह उपरांत केवल शासकीय सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु, जिसमें कोई अन्य दावा प्रमाणित एवं प्रभावित नहीं होगा, की शर्त पर नाम परिवर्तन की अनुमति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में अंकित अनुसार प्रदान की जाती है :-
स. क्र. अधिकारी का वर्तमान नाम
विवाहोपरांत परिवर्तित नाम
(3) (2) सुश्री नीति सोनवे (1) 2. 1. श्रीमती नीवि राजेश डण्डोतिया श्रीमती बिट्टू शर्मा श्रीमती बिट्टू शर्मा भटेले मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2018
पंजी क्र. 5662- इक्कीस ब (एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 4652-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 11 में, उपनियम ( 1 ) में, खण्ड ( दस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" ( दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा बीस लाख रुपये होगी; ".
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी , 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.
7123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
भाग 1 ]
Fl . No. 4652 (XXI) -B (one) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this Department's Notification Fl . No. 4652 - XXI- B ( I) , dated 15thOctober , 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated, 26th October , 2018, the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits ) Rules , 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in Rule 11 , in sub - rule ( 1 ) , for clause (x) , the following clause shall be substituted, namely:-
"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rupees Twenty lakh . " .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st January 2016 .
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018
फा. क्र . 5633-2018- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी श्री आशुतोष कुमार झा ( मेरिट क्रमांक 23 ) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका चयनाधिकार समाप्तिके साथ नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2017 - इक्कीस- ब (एक) 2567, दिनांक 29 मई 2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
फा. क्र. 5633-2018- इक्कीस- ब (एक) राज्य शासन, एतद्वारा , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी श्री बिजेन्द्र कुमार धनखड (मेरिट क्रमांक 24 ) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका चयनाधिकार समाप्तिके साथ नियुक्ति आदेश क्रमांक 3( ए)-2017- इक्कीस- ब ( एक) 3517 , दिनांक 2 अगस्त 2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018
क्र. एफ 23-11-2004-2- पच्चीस - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष पद पर राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 से नियुक्त डॉ. शिवराज शाह का मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2018 से स्वीकार करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018
क्र. एफ- 11-03-2014- सात- शा.-6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय केपत्र क्रमांक 11-16-2018 एम एण्ड जी, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, जिला उमरिया की नगर पंचायत का नाम, सूची के कॉलम ( 3 ) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है, अर्थात्ः- अनुक्रमांक नगर पंचायत का वर्तमान नाम
(2)
नगर पंचायत का नया नाम (3) (1)
1
मॉ बिरासिनी धाम बिरसिंहपुर पाली
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2018
क्र. एफ- 11-03-2014-सात- शा.-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-03-2014- सात- शा.-6, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.
Bhopal , the 29th November 2018
No. F- 11-03-2014- VII- Sec .-6.-In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India Ministry ofHome Affairs vide letter No. 11-16-2018 M & Gdated the 28th September 2018 , the State Government, hereby, change the name of Nagar Panchayat Town of District Umaria as mentioned in column (3) with immedi- ate effect , namely :-
S. No. Present Name of the Nagar Panchaya Town
New Name of the Nagar Panchayat Town
(2)
(1)
1
(3) Maa Birasini Dham Birshingpur Pali
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG SAXENA , Dy. Secу.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
7124
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्रमांक-एफ-25-37/2018/10-3:: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1 ) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7172-4578-06- दस-3 दिनांक, 29.12.2006 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;
और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है ।
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए , राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी । यह वनखण्ड 21° 49 24.339 से 21 ° 49 37.922 उत्तर अंक्षाश तथा 75° 42 2.745 से 75° 42 28.65 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला :- खरगोन तहसीलः- गोगावां
क्र आरक्षित वनखण्ड
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
खसरा क्रं. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक /वन परिसर
1
2
3
4
5 1. मगरिया 15/ खरगोन
मगरिया/ मगरिया
287 288,
P-1199 योग:-
अनुसूची
वनमण्डलः-खरगोन वनपरिक्षेत्र:-खरगोन
सीमाएं
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन कादिनांक
6
8
9
18.927
1.214
7 डी- 886-4148- द स-3-2003 दि. 24.12.03 प्रकाशन
दि. 16.01.04
निस्तार चरनोई/ ना- काबिल
चरनोई
उत्तर मुनारा क्र. 01 से 3 खरगोन- खण्डवा मार्ग । पूर्व- मुनारा क्र. 3 से 5 तक ग्राम देवलगांव की सीमा । दक्षिण मुनारा क्र. 5 से 8 तक ग्राम बड़गांव की सीमा । पश्चिम मुनारा क्र. 8 से 1 तक एवं खसरा क्र. 286/2 की सीमा ।
20.141
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्रमांक एफ- 25-37-2018- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-37-2018 - दस-3 दिनांक 12 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
7125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
भाग 1 ]
Bhopal , the 12th November 2018
No. -F- 25-37/2018/10-3 :: Where as , by this department Notification No. 7172-4578-06- X- 3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government , under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;
And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21° 49 24.339 to 21 ° 49 37.922 North Latitude and 75° 42 2.745 "to 75° 42 28.65" East Longitude .
District-Khargone Tahsil- Gongawa
S. No.
RF Block
Village /PF Block
Patwari Halka No./Forest Beat
Khasra If No./PF Compart ment
Land then Head of the Land Revenue
1 2
3
4
5
6 1 Magria 15/ Khargone
Magria/ Magria
287 288,
P-1199
Nistar Charnoi/ Na-kabil Charnoi
Total (Block Area)
SCHEDULE
Forest Division- Khargone (T) Forest Rang- Khargone
If
Limits
Area (hectar e)
Forest then its Notificati on Number and date with Protected gazette publicati onDate
7
8
9
18.927
1.214
North - Pillar No. 1 to 3 Khargone-Khandwa road.
East Pillar No. 3 to 5 boundary of village Devalgaon.
South Pillar No. 5 to 8 boundary of village Badgaon.
D- 886- 4148 -X- 3-2003- Date 24.12.03 Publishe d Date 16.01.04
West -PillarNo. 8 to 1.. boundary of Kh.No. 286/2.
20.141
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE, Secy.
7126
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्रमांक - एफ -25-80 / 2018 /10-3:: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1 ) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7205-3177-06- दस-3 दिनांक 29.12.2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा -4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;
और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है ' और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है ।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए , राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी । यह वनखण्ड 22° 03 51.607 से 22 ° 04 7.228 उत्तर अंक्षाश तथा 75° 35 1.081 से 75° 35 27.349 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला:- खरगोन तहसीलः- कसरावद
क्र आरक्षित वनखण्ड
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
खसरा क्र. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक / वन परिसर
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
6
4
3
5 1 2
218/1 P-1181 17/ बांमदी
अ 1. साडली
ना- काबिल चरनोई
साडली / साडली अ
अनुसूची
वनमण्डलः-खरगोन वनपरिक्षेत्र:- कसरावद
सीमाएं
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक
9
7
8
14.00
डी-884-4148
-दस-3-2003
दि. 24.12.03
प्रकाशन दिनांक
16.01.04
योग:-
उत्तर:- मुनारा क्र. 1 से 5 तक राजस्व ग्राम गवला की दक्षिणी सीमा । पूर्व:- मुनारा क्र. 5 से 8 तक (गाड़ी रास्ता) खसरा क्र. 219 की सीमा दक्षिण: मुनारा क्र. 8 से 22 तक खसरा क्र. 208, 218/2, एवं 269 की सीमा पश्चिमः मुनारा क्र. 22 से 34 एवं 1 तक खसरा क्र. 209, 216 एवं 212 की सीमा । 14.00
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2018
क्रमांक एफ- 25-80-2018- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-80-2018- दस-3 दिनांक 12 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
7127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2018
भाग 1 ]
Bhopal , the 12th November 2018
No. -F -25-80/2018 /10-3 :: Where as , by this department Notification No. 7205-3177-06-X- 3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927 ) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest ;
And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette .This Forest Block lies between 22° 03 51.607 to 22° 04 7.228 North Latitude and 75° 35 1.081 to 75° 35 27.349 East Longitude.
District- Khargone Tahsil- Kasrawad
RF Block
S. No.
Village/ PF Block
Patwari Halka No./For estBeat
Khasra ment No./PF Compart
If then Revenue Land Head of the Land 1
2
3
4
6
5 Sadli-A
1
218/1 P-1181
17/ Bamandi
Sadli /Sadli -A
Na kabil charnoi Total (Block Area)
SCHEDULE
Forest Division- Khargone (T) ForestRang-Kasrawad
Limits
Area (hecta re)
If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date
7
8
9
14.00 North: Pillar No. 1 to 5 southern boundaries of revenue village Gawala .
D--884-4148 -X -3- 2003-Date 24.12.03 Published Date 16.01.04
East : Pillar No. 5 to 8 Cart Track khasra no. 219 .
South : - Pillar No. 8 to 22 boundary of khasra no . 208 , 218/2 and 269.
West: Pillar No. 22 to 34 and 1 , boundary of Kh . No. 209, 216 and 212 .
14.00
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[ भाग 1 7128
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018
क्रमांक- एफ- 25-52 /2018 /10-3:: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1 ) दिनांक 02.02.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 176-3334-06- दस-3 दिनांक 12.01.2007 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा -4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;
और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है ।
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी । यह वनखण्ड 21° 54 15.266 से 21 ° 54 34.381 उत्तर अंक्षाश तथा 76° 04 46.612 से 76° 05 8.970 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
वनमण्डलः-खरगोन वनपरिक्षेत्र:- भीकनगांव जिला:- खरगोन तहसीलः- भीकनगांव
सीमाएं
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
क्र आरक्षित वनखण्ड
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर
यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना काक्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक
खसरा क्रं. / संरक्षित वनकक्ष क्रमांक
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
9
8
6
7
4
5
3
2
1
13.371
1. एकतासा 34/ मछलगांव
442/2, P-1211
निस्तार चरनोई
उत्तर:- मुनारा क्र. 3 से 14 तक, खसरा क्र. 443 एवं 442/1 की सीमा ।
एकतासा / एकतासा
डी- 886-4148- दस
-3-2003 दि.
24.12.03 प्रकाशन दि.
16.01.04
पूर्व:- मुनारा क्र. 14 से 19 तक ग्राम मालखेडा एवं चिरागपुरा की सीमा। दक्षिण:- मुनारा क्र. 19 से 2 तक, ग्राम एकतासा की सीमा । पश्चिम:- मुनारा क्र. 2 से 3 तक, खसरा क्र. 443 की सीमा ।
13.371
योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2018
क्रमांक एफ - 25-52-2018- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-52-2018- दस-3 दिनांक 16 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
7129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018
भाग 1 ]
Bhopal , the 16th November 2018
No. - F - 25-52 / 2018 / 10-3 :: Where as , by this departinent Notification No 176-3334-06 -X- 3 dated 12.01.2007 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 02.02.2007 the State Government , under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;
And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette .
This Forest Block lies between 21 ° 54 15.266 to 21 ° 54 34.381 " North Latitude and 76° 04 46.612" to 76° 05 8. 970East Longitude ..
SCHEDULE
Forest Division- Khargone (T) Forest Rang- Bhikangaon District- Khargone Tahsil- Bhikangaon
Limits
RF Block
S. No.
Area (hectare)
Village/ PF Block
Khasra No./PF Compart ment
Patwari Halka No./Forest Beat
If Revenue Land then Head of the Land
If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date
9
5
7
8
4
6
3
2
1
Nistar
13.371
1 Ektasa
Ektasa/ Ektasa
Charnoi
442/2, P-1211
North : Pillar No. 3 to 14 , boundaries of Kh . No. 443 and442/1 .
34 / Machhal gaon
East : -
D-886- 4148-X-3- 2003-Date 24.12.03 Published Date 16.01.04
Pillar No. 14 to 15, boundaries of village Malkheda Pillar No. 15 to 19, boundaries of Rev. Village Chiragpura.
South :- Pillar No. 19 to 2 , boundary ofVillage Ektasa .
West :- Pillar No. 2 to 3 , boundary ofKh . No. 443 .
13.371
Total (Block Area)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.