ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2018-अग्रहायण 10, शक 1940
क्रमांक 629 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2018
क्रमांक एफ-ए 3-63-2017 - एक- पांच( 101 )
राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017) , जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गगया है , की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए ३- 63/2017/ 1 /पाँच (82 ) दिनांक 29 सितंबर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्
उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
"परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर 1 अक्टूबर , 2018 से लागू नहीं होगी ।" ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.
1257 1258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2018
भोपाल , दिनांक 01/12/2018 क्रमांक एफ ए 3-63/ 2017/ 1 / पांच
भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-63 / 2017 / 1 / पांच (101 ) , दिनांक 01/12/2018 , का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.
No. F A- 3 /63/2017/ 1 /V (101 )
Bhopal, date 01 December, 2018 Inexercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 1 , read with section 51 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-63 /2017/ 1 /V (82) dated the 29th September , 2018 , namely: -
Inthe said notification, after the proviso , the following proviso shall be inserted, namely: - "Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018." .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh
ARUN PARMAR, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.