इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 634]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2018- अग्रहायण 21 , शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- बी-1-30-2018-2- पांच (46 ) .- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की उप- धारा ( 1 ) एवं उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विप्रकृत स्प्रिट नियम, 1960 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 8 में, उप- नियम ( 1 ) में, अन्त में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" परंतु यह कि पेट्रोल /पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाने के प्रयोजन के लिए विप्रकृत स्प्रिट के आयात एवं निर्यात पर उक्त उपबंध लागू नहींहोंगे. ".
2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. बी- 1-30-2018-2- पांच (46 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-30-2018-2- पांच ( 46 ) , दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
1267 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
1268
Bhopal, the 12th December 2018
No. F -B - 1-30-2018-2 - V(46). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (d) of sub- section ( 2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Denatured Spirit Rules , 1960, namely:-
AMENDMENT
In the said rules ,-
In rule 8 , in sub - rule ( 1 ) at the end , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added , namely:-
"Provided that for the purpose of mixing in Petrol/Petroleum products , the said provision shall not apply on the import and export of denatured spirit . " .
2. This notification shall come into force from the date of it's publication in the Madhya Pradesh Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.