Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, सबलीजी मेसर्स ग्‍वालियर एल्‍कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड, रायरू फार्म, ग्‍वालियर को मध्‍यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996.......छूट प्रदान.....

Published 13 December 2018

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
639
Identifier
in.gazette.madhya.2018-12-13.639.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 639]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2018- अग्रहायण 22 , शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-बी-1-57-2018-2-पांच ( 47) .- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, सबलीजी मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड, रायरू फार्म, ग्वालियर को मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम , 1996 के नियम 9 से छूट प्रदान करती है तथा उन्हें भारत निर्मित विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) को भारत से बाहर ( नाइजीरिया, थाइलैंड, आइवरीकोस्ट तथा अन्य देशों ) में निर्यात करने की अनुमति दिनांक 31 मार्च 2033 तक की अवधि के लिए प्रदान करती है.

मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, सबलीजी मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड, रायरू फार्म, ग्वालियर को, एतद्वारा , भारत से बाहर ( नाइजीरिया, थाइलैंड, आइवरीकोस्ट तथा अन्य देशों ) में केवल निर्यात किये जाने वाले स्पिरिट के लेबलों पर निम्नानुसार ब्यौरे या शब्दों के समूह को मुद्रित करने से छूट प्रदान की जाती है:-

1. " मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है"

2. मध्यप्रदेश में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और केवल मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु.

3. आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्देशित न्यूनतम विक्रय मूल्य.

4. एफ.एल -9/एफ.एल. - 9 - क में बोटल बंद.

5. ग्लास .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदितिकुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

1277 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

1278

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. बी- 1-57-2018-2- पांच ( 47 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-57-2018-2- पांच (47 ) , दिनांक 13 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal , the 13th December 2018

No. F - B -1-57-2018-2 -V( 47) . In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 (No. II of 1915) , the State Government , hereby, exempts M/s Pernod Ricard India Pvt . Ltd. , Sublessee of M/ s Gwalior Alcobrew Pvt . Ltd. Rairu Farm , Gwalior Partially from the Rule 9 of Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 and permits it to export Indian Made Foreign Liquor ( Spirits ) out of India (Nigeria, Thailand, Ivory Coast and Other Country ) up to period 31st March 2033 .

M/s Pernod Ricard India Pvt . Ltd. Sublessee of M/ s Gwalior Alcobrew Pvt . Ltd. , Rairu Farm , Gwalior is , hereby, exempted from printing following detail or group of words on the Spirits labels only for exporting out of India (Nigeria, Thailand , Ivory Coast and Other Country ) :-

1. "Consumption of liquor is injurious to health " .

2. Duty not paid in Madhya Pradesh & for sale in Madhya Pradesh only .

3. Minimum selling price as directed by the Excise Commissioner .

4. Bottled in F. L. - 9/F . L. -9 - A .

5. Glass .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-12-13.639.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-12-13.639.Extraordinary.