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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 50, Part Part 1, 14 December 2018

Published 14 December 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
50
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-12-14.50.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2018-अग्रहायण 23 , शक 1940

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्रमांक ई - 5-776- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर , भाप्रसे, सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

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क्र. ई- 1-311-2018-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.

(4)

(3)

(1) (2)

1 श्री मुकेश कुमार शुक्ला ( 2003 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

2. श्री आशीष कुमार (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

3. श्री मुजीबुर्रहमान खान ( 2011 ) , महाप्रबंधक, म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल तथा संचालक लोक शिक्षण (अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

4. श्री स्वरोचिष सोमवंशी ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वॉन ) , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आशीष कुमार द्वारा संचालक, संस्कृति एवं संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण का प्रभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार केवल संचालक, संस्कृति एवं संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्रमांक 5035-3160-2018-6- एक. ( 1 ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ( 2000 का 21 वां ) यथा संशोधित 2008 के अनुच्छेद 70 के उप - अनुच्छेद ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश ( NIC ) कीसुविधाएं-https: sparrow . eoffice.gov.in, https // sparrow , sasmp.eoffice.gov.in तथा https: //services.mgov.gov.in इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सूचना परिसम्पत्तियां, लॉजिस्टिक अधोसंरचना और डीपेंडेंसिज आदि जो कि प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, के माध्यम से स्थापित है, को उक्त अधिनियम के अधीन एक " संरक्षित तंत्र " के रूप में अधिसूचित करती है.

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ( यथा संशोधित 2008 ) केअनुच्छेद 70 के उप- अनुच्छेद ( 2 ) के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश ( NIC ) द्वारा प्राधिकृत विशेषज्ञ अधिकारियों को उक्त संरक्षित तंत्र में पहुंच का अधिकार होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्चना सोलंकी, उपसचिव ( कार्मिक) .

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्रमांक 5036-3160-2018-6- एक.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नाजुक सूचना तंत्र ( कम्प्यूटर संशोधन ) घोषित करने संबंधी विभागीय अधिसूचना क्रमांक- 2018-1 - एक, दिनांक 30 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्चना सोलंकी, उपसचिव (कार्मिक) .

Bhopal , the 30th November 2018 No. 5035-3160-2018-6-1.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section of the Information Technology Act , 2000 ( 2 of 2000 ) as amended in 2008 , the State Government hereby declares National Informatics Centre , Madhya Pradesh (NIC ) facilities- https : sparrow.eoffice.gov.in , https : //sparrow.sasmp . eoffice.gov.in and https://services.mgov.gov.in; its hard- ware , software Information Assets , Logistics Infrastruc- ture and Dependencies Installed at National Informatics Centre , Madhya Pradesh (NIC) locations to be Protected System for the Purpose of Information Technology Act, 2000.

2. As per sub-section (2) of Section 70 Act, 2000 (Amended 2008 ) , specialist officials duly authorized by National Informatics Centre , Madhya Pradesh (NIC) shall have role based access to facility.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARCHANA SOLANKI , Dy. Secy. (Personnel ) .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018

क्र. एफ-1 (ए) 101-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री एस. पी. सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 ( 2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत अण्डमान- निकोबार के भ्रमण हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री एस. पी. सिंह

2. श्रीमती तनुजा सिंह पत्नी

3. श्री मोहित सिंह पुत्र

4. कु. पल्लवी सिंह पुत्री

(2 ) श्री एस. पी. सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ओ. पी. त्रिपाठी, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. सिंह , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय) , अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. पी . सिंह , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी . सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2018

क्र. एफ 1-347-85 - ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2018 द्वारा श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 15 अक्टूबर से 25 नवम्बर 2018 तक बयालीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है. श्री शुक्ला , भापुसे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में दिनांक 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2018 तक छह दिवस लघुकृत अवकाश की वृद्धि की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्र. एफ -1 (ए) 398-88- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. विजय कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( अग्निशमन सेवाएं) पु. मु. भोपाल को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 08-09 दिसम्बर व 15-16 दिसम्बर के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड में वर्ष 2014- 17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत अण्डमान- निकोबार एवं द्वीप समूह ( पोर्ट ब्लैअर से दिगलीपुर/बैरन द्वीप ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. डॉ. विजय कुमार स्वयं

2. डॉ. प्रणति विजय कुमार पत्नि

3. कु. ओशिन विजय कुमार पुत्री

4. विवेक विजय कुमार पुत्र

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे का चालू कार्य श्री के. टी. वाईफे, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, (अग्निशमन सेवाएं) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्र. एफ -1 ( ए ) 92-2011 - ब-2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, पुलिस उपमहानिरीक्षक ( ग्रामीण ) , भोपाल को दिनांक 12 से 26 दिसम्बर 2018 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत कलकत्ता एवं अण्डमान- निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है : - 1 . श्री के. बी. शर्मा स्वयं

2. श्रीमती सीमा शर्मा पत्नि

3. कु. अक्षिता शर्मा पुत्री

4. कार्तिक श्रोत्रिय

पुत्र

(2 ) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री धर्मेन्द्र चौधरी , पुलिस उप महानिरीक्षक ( शहर ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भाग 1 ]

क्र. एफ-1 ( ए) 193-1991- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , अनु. एवं (वि./पु.मै. ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23 , 25 , व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत द्वारका ( गुजरात ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री बी. बी. शर्मा स्वयं

पत्नि

2. श्रीमती कांता

3. ईशान

पुत्र

4. श्रेयसी

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1 (ए) 60-2012- ब- 2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री दीपक वर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, मध्य क्षेत्र, भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री दीपक वर्मा

पत्नि

2. श्रीमती रंजना वर्मा

3.

तन्मय वर्मा

पुत्री

पुत्र

4. तन्शी वर्मा

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, अनु. एवं (वि./पु.मै. ) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि बी. बी. शर्मा, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 78-2011- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री जी. के. पाठक, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेन्ज छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 20 दिसम्बर 2018 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री जी. के. पाठक, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अतुल सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. पाठक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेन्ज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जी. के. पाठक , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जी. के. पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री जी. के. पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

पुत्री

(2) श्री दीपक वर्मा , भापुसे का चालू कार्य श्री राकेश कुमार सगर, भापुसे/सेनानी 7वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, मध्य क्षेत्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक वर्मा , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 393-1988 -ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 11 जनवरी 2019 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 व 12-13 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री राजेन्द्र मिश्रा , भापुसे का चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन / भर्ती) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र मिश्रा , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 22-1993-ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( सतर्कता ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 18 जनवरी 2019 तक कुल अट्ठाईस दिवस अर्जित अवकाश खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर ( इम्फाल ) , मणिपुर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री के. टी. वाइफे स्वयं

2. श्रीमती मार्गारेट वाइफे पत्नी

3. केम गौलाल वाइफे पुत्र

(2 ) श्री के. टी. वाइफे , भापुसे का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब( एक ) -5555 - शुद्धि- पत्र.- सुश्री अदिति अग्रवाल पुत्री श्री महेन्द्र अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 नवम्बर 2018 के द्वितीय पैरा में अंकित शब्द तथा अंक " 08 अगस्त, 1990" के स्थान पर शब्द तथा अंक " 08 अक्टूबर, 1990 " पढ़े जाए.

फा. क्र. 4802 - इक्कीस -ब( एक)-2018 .- राज्य शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री अभय कुमार सक्सेना , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम , 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्तिप्रदान करता है .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025 - संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक ) -5365.-(मेरिट क्रमांक 32 ) , राज्य शासन, सुश्री ऋचा सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई, 1991 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक )-5851.-( मेरिट क्रमांक 74 ) , राज्य शासन, सुश्री आभा गवली पुत्री श्री शंकर सिंह गवली को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 फरवरी, 1994 है.

7189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस- ब( एक) -5702.-( मेरिट क्रमांक 90 ) , राज्य शासन, श्री मोहन डावर पुत्र श्री मदन डावर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी, 1981 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) -5708.- ( मेरिट क्रमांक 37 ) , राज्य शासन, श्रीमती अर्चना यादव पत्नी श्री बलवीर सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 29 अप्रैल, 1985 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब( एक) -5817.-(प्रतीक्षा सूची क्र. 05 ) , राज्य शासन, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री लोलारक लाल श्रीवास्तव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1994 ( यथा संशोधित ) के नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्तकरता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला वाराणसी ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 09 जनवरी , 1975 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2017 -इक्कीस-ब( एक)-5915.-( प्रतीक्षा सूची क्र. 06 ) , राज्य शासन, श्रीमती यतेश शिशौदिया पत्नी श्री अरविंद कुमार मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 ( यथा संशोधित ) के नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 03 जुलाई, 1973 है.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस - ब( एक) -5710.-( मेरिट क्रमांक 88 ) , राज्य शासन , सुश्री कमला उइके पुत्री श्री विपत सिंह उइके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 07 जून, 1980 है .

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) -5867.-( मेरिट क्रमांक 75 ) , राज्य शासन, श्री भूपेन्द्र गोयल पुत्र श्री लखन सिंह गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 04मार्च, 1988 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस - ब( एक ) -5926.- ( मेरिट क्रमांक 71 ) , राज्य शासन, सुश्री आरती गौतम पुत्री श्री राम नगीना गौतम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 22 जून, 1992 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 5243- इक्कीस- ब( दो)- 2018.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा श्री अजय प्रताप सिंह, अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर हेतु नियुक्त 7190

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

किया गया था. उनके द्वारा दिये गये त्यागपत्र दिनांक 9 नवम्बर 2018 को महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 29 नवम्बर 2018 के पालन में एतद्वारा अस्वीकार करते हुए उन्हें शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर के पद पर कार्य करने हेतु निरंतर किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्र. एफ- 8-7-2011 - पचास-1.- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड केनियम 3 (iv) में निहित प्रावधानों के तहत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अगस्त 2016 द्वारा श्रीमती प‌द्मा शुक्ला, महिला

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी लाल नगर, पो. बम्हनगवां, कैमोर तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी, मध्यप्रदेश को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 03 ( तीन ) वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

2. श्रीमती प‌द्मा शुक्ला द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2018 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्याग - पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है . उपरोक्त स्थिति में राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती प‌द्मा शुक्ला का दिनांक 24 सितम्बर 2018 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से दिया गया त्याग- पत्र स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

क्र. 1307-1444-2017- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर, अधिसूचना क्रमांक एफ- 567-1444-2017- ए- सोलह, दिनांक 24 मई 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई प्रथम अनुसूची में उल्लेखित पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को श्रम अधिकारी तथा नीचे दी गई द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को उप श्रम अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है:-

प्रथम अनुसूची

अधिकारियों के नाम

(2)

अनुक्रमांक (1)

1.

अपर श्रमायुक्त

2. समस्त उप श्रमायुक्त

3. समस्त सहायक श्रमायुक्त

4. समस्त श्रम अधिकारी

द्वितीय अनुसूची

अधिकारियों के नाम

अनुक्रमांक

(2)

(1) 1. समस्त सहायक श्रम पदाधिकारी

No. 1307-1444-2017 - A- XVI .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of Notitication No. F- 567-1444-2017 - A- XVI , dated 24th May 2018 on the subject , the State Government, hereby , appoints the persons posted on the posts mentioned in the First Schedule below as Labour Officers and the persons posted on the posts mentioned in the Second Schedule below as Deputy Labour Officers :-

FIRST SCHEDULE

Name of the Officers

S. No.

(2)

(1)

1. Additional Labour Commissioner

2. All Deputy Labour Commissioners 3. All Assistant Labour Officer Commissioners 4. All Labour Officers

SECOND SCHEDULE

S. No. (1)

Name of the Officers (2)

1. All Assistant Labour Officers

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

7191 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 1 ( ए) -06-2016 - ए- सोलह - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश के अ. शा. पत्र क्र. 1162- confdl . -2018 , दिनांक 11 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर पदस्थ करता है:-

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम

वर्तमान में पदस्थापना का स्थान

स्थानांतरण के पश्चात् पदस्थापना का स्थान (2)

(3)

(4)

(1)

1.

श्री संतोष चौहान

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , मंदसौर

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इंदौर 2. श्री आशीष प्रताप सिंह

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , इंदौर

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , मंदसौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रकान्त कश्यप , अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 26 नवम्बर 2018

क्र. 2809.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची के स्तंभ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ-2 में दर्शित नाम से तहसील सिरोंज जिला विदिशा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

स्तंभ-2

स्तंभ-1

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण

क्र. मूल ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

राजस्व ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

पृथककिया गया क्षेत्रफल

(6) (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

03 1

03

830.303

भिलाय

भिलाय जमुनिया

371.927

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल दिनांक 4 दिसम्बर , 2018

क्र. 2078 - रा. स.-यू. ए. - 5-2016.- इस सचिवालय की समसंख्यक पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 791 एफ. 53-1- रा. स. यू. ए.- 5-2016, दिनांक 17 मई 2018 जिसमें नामनिर्दिष्ट सदस्य डॉ. डी. डी. कुलकर्णी , संयुक्त संचालक, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय कृषि अनुंधान परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. व्ही. पी. सिंह, संचालक, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल को माननीया कुलाधिपतिजी द्वारा धारा 22 ( 2 ) ( ड ) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,

केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-12-14.50.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-12-14.50.Ordinary.