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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवा

Published 20 December 2018

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
645
Identifier
in.gazette.madhya.2018-12-20.645.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2018-अग्रहायण 29, शक 1940

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 2-02-2018 - इकसठ- लोसेप्र - पी.एस.जी. - 15.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर 2014 द्वारा अधिसूचित सेवाओं में से सेवा क्रमांक 11.1 ( मृतक के परिवार के आवेदन पर पी . एम. रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करना ) , 11.4 (लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना ) एवं 11.6 ( मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना ) 11.5 ( शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना ) में संशोधन करते हुये गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदाय करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, तथा अन्य सेवाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवा सेवाएं

सेवा क्रमांक

पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

15कार्य दिवस पुलिसअधीक्षक 11.1

05कार्य दिवस.

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ( एस. डी. ओ. पी. )/नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी. )/ अजाक्स थाने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक

संबंधित थाना क्षेत्र काथाना प्रभारी/ अजाक्स थाने की स्थितिमें उप पुलिसअधीक्षक, अजाक्स.

अजाक्स.

मृतक के परिवार के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना. (स्वास्थ्यविभाग से पी. एम. रिपोर्ट प्राप्त होने के

पश्चात्).

1289 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

1290

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

15कार्य दिवस

सचिव, गृह

30कार्य दिवस

संभागायुक्त

11.4

जिला दण्डाधिकारी.

( अ )लाईसेंस अवधि कीसमय-सीमा के पश्चात्- अवर्जित बोर के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण. (नवीनीकरण कराते समय लाईसेंसधारी यदिविगत तीन वर्ष में एक ही स्थान पर रहा है ) .

15कार्य दिवस

सचिव, गृह

45कार्य दिवस

संभागायुक्त

जिला दण्डाधिकारी.

(ब) लाईसेंस अवधि कीसमय-सीमा के पश्चात्- अवर्जित बोर के शस्त्र लाईसेंस कानवीनीकरण .

15कार्य दिवस

सचिव, गृह

07 कार्य दिवस

संभागायुक्त

11.5

जिला दण्डाधिकारी .

( अ ) शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना. (पुलिस का अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त होने के पश्चात) .

15कार्य दिवस

45कार्य दिवस

सचिव, गृह

संभागायुक्त

जिला दण्डाधिकारी.

(ब) शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना.

07कार्य दिवस पुलिस अधीक्षक

03कार्य दिवस

11.6 मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना.

संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी.

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-12-20.645.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-12-20.645.Extraordinary.