मध्यप्र
शशास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2018-अग्रहायण 30, शक 1940
विषय -सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2018
क्र. ई - 5-1008- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री शमीम उद्दीन , आयएएस . , संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
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विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे, द्वारा संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2018
क्र. ई-5-642 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.
(2) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव , नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाशं वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1052- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री आशीष कुमार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10, 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष कुमार, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष कुमार, आयएएस . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष कुमार, आयएएस . अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-409- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे , ( 1982 ) अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्य प्रदेश , भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . आर. मोहन्ती , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-888 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री कर्मवीर शर्मा की अवकाश अवधि में श्रीमती भव्या मिततल, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भव्या मिततल, भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
क्र. ई-5-1070- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 15 से 18 अक्टूबर 2018 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2018 एवं 11 जनवरी 2019 तक छब्बीस दिन का संशोधित पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सुरेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-593 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 25 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति भी प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का प्रभार श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड एवं पदेन सचिव , तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी . आहूजा, भाप्रसे, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-889- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अवकाश अवधि में श्री एच. पी . वर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2018
क्र. ई-5-481- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस . , विकअ- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा दिनांक 12 से 20 नवम्बर 2018 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 19 नवम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 नवम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 12से 22 नवम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 22 नवम्बर 2018 तक, चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-985 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्तं अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-990- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 2005 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2018 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-839- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू पंत, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू पंत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018
क्र. ई-5-859- आयएएस -लीव-5-एक. ( 1 ) श्री भरत यादव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री भरत यादव की अवकाश अवधि में सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे , अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री भरत यादव द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री सोनिया मीना , भाप्रसे कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगीं
(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरंत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-873- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे एवं श्री अजीत कुमार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-1001 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. आर. आर. भोंसले , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है. (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई-5-631- आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री संजय दुबे, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15 , 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 3 दिसम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2018
(2) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को तथा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई . - 5-630- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) श्री संजय दुबे द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते.
(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे. , विकअ- सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग को तथा प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे. , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 5-968- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को दिनांक 13 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7198
(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018
क्र. ई. - 5-1010- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल कोदिनांक 1 से 7 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-872- आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार श्री के. डी. त्रिपाठी, राप्रसे, अपर कलेक्टर , जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2018 (3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. डी. त्रिपाठी, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 5-532- आयएएस- लीव - 5 -एक.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 6 से 14 दिसम्बर 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2018
(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे , भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई-5-817- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 19 से 29 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
7199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
(4 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, कलेक्टर सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, कलेक्टर, सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-979 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ , आयएएस. , उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 5 से 18 दिसम्बर 2018 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई - 5-768 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-1026- आयएएस-लीव-5-एक.-( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-867 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर , सीहोर को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े की अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2018 (3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..
क्र. ई - 5-891- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री भास्कर लक्षकार, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा लोक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7200
स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-900- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 एवं 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-691 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उनन्चास दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 26 से 30 अक्टूबर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13 नवम्बर से 30 जून 2019 तक दो सौ तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018
क्र. ई - 5-926 - आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे को दिनांक 9 से 12 नवम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ती उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-1077- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बसंत कुर्रे, आयएएस. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर मध्यप्रदेश को दिनांक 25 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री बसंत कुर्रे को अवकाश वेतन एवं भत्ती उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत कुर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-932 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएएस. , अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2018 द्वारा दिनांक 29 जून से 6 जुलाई 2018 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 जून से 4 जुलाई 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018
क्र. ई- 5-691- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे, ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उनन्चास दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 26 से 30 अक्टूबर 2018 तक पांच 7201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 नवम्बर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उन्तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री योगेश देशमुख , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री संजय कुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेन्ज, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत.
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2018.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई-5-454- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2018 (3 ) अवकाशकाल में श्री बसंत प्रताप सिंह को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत प्रताप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्चना सोलंकी , उप सचिव " कार्मिक".
क्र. एफ- 1-86-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री अन्वेष मंगल , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सिंगापुर एवं इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2018
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
क्र. एफ - 1-88-2018- ब- 2 - दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री योगेश देशमुख , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , विसबल , ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान कीजाती है:-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7202
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 1-64-2018- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त 2018 द्वारा श्री के. एन . तिवारी , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण/शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 15 दिसम्बर 2018 से 13 जनवरी 2019 तक तीस दिवस अर्जित अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित न्यूयार्क शहर, नियागरा फाल्स, गैण्ड कैनियन तथा आस्टिन ( टेक्सास) संयुक्त राज्य अमेरिका ( यू.एस.ए. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2 ) श्री के. एन. तिवारी , भापुसे , द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ न लेने के कारण ( Ex - India Leave ) एवं विदेश यात्रा की अनुमति निरस्त की जाती है.
क्र. एफ-1 (ए) -53-1995- ब- 2- दो . राज्य शासन द्वारा श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विसबल रेंज, जबलपुर को दिनांक 29 नवम्बर 2018 से 12 जनवरी 2019 तक पैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य पुलिस महानिरीक्षक , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उक्तः अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) -199-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2018 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018
क्र. एफ-1 (बी) -09-15- बी-4-दो. राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 05735-1859 - I- iv, दिनांक 24 दिसम्बर 1962 में निहित प्रावधानों के तहत् राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के विवाह उपरांत केवल शासकीय सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु जिसमें कोई अन्य दावा प्रमाणित एवं प्रभावित नहीं होगा की शर्त पर नाम परिवर्तन की अनुमति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में अंकित अनुसार प्रदान की जाती है:-
विवाहोपरांत परिवर्तित नाम स. क्र. अधिकारी का वर्तमान नाम
(3)
(1)
(2)
श्रीमती आभा तिर्की 1. कुमारी आभा टोप्पो
क्र. एफ-1 (ए) -252-1988- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री के. एन . तिवारी , भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) पु. मु.भोपाल को दिनांक 17 से 23 दिसम्बर 2018 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में परिवार सहित हैवलाक ( अण्डमान द्वीप समूह ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वंय
1. श्री के. एन. तिवारी
पत्नि 2. श्रीमती अल्का तिवारी
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. तिवारी , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2018
फा. क्र . 3 ( ए ) -2017 -इक्कीस ब( एक ) -5956.- (मेरिट क्रमांक 87 ) , राज्य शासन श्री अजय उइके पुत्र श्री अर्जुन लाल उइके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1994 है.
फा. क्र.3(ए) -2017 - इक्कीस- ब( एक)-6012.-( मेरिट क्रमांक 92 ) , राज्य शासन श्री तेज सिंह गौंड पुत्र स्व. श्री बालचंद गौंड को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी, 1983 है.
फा. क्र.3 ( ए) -2017 - इक्कीस- ब( एक )-6022.-(मेरिट क्रमांक 77 ) , राज्य शासन सुश्री निकिता पवार पुत्री श्री मदन सिंह पवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 जून, 1994 है.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018
फा. क्र.3 (ए) -2017 - इक्कीस- ब ( एक)-6011.-( मेरिट क्रमांक 69) , राज्य शासन सुश्री के. शिवानी पुत्री श्री कैलाश प्रसाद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 सितम्बर, 1992 है.
7203 फा. क्र .3 (सी ) -8-86- इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र .3 ( सी ) -8-86- इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री नितिन अग्रवाल, अधिवक्ता , जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक19 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र.3 ( सी) -8-86-इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र .3 ( सी ) -8-86- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता, इंदौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/ - ( रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7204
फा. क्र. 17(ई ) 83-03- इक्कीस-ब ( एक )-5846-018 .- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में वर्णित विशेष न्यायालयों का, पूर्वोक्त अधिनियम के भाग -14 में निर्दिष्ट अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिये उसके ( अनुसूची के ) कॉलम (4 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित किये गये क्षेत्रों के लिए गठन करता है:-
सारणी
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम अनु.
क्रमांक
(2)
(1)
"01 .
(विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(4)
(3)
अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
अलीराजपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट
02. अलीराजपुर
03.
जोबट का विद्युत क्षेत्र
अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
अनूपपुर
अशोकनगर
अशोकनगर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर
04.
अशोकनगर
05.
मुंगावली एवं चंदेरी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
06. बालाघाट
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
वारासिवनी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , वारासिवनी
07. बालाघाट
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वानी
08. बड़वानी
सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधि कारिता को छोड़कर) .
सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंधवा
09. बड़वानी
10.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैतूल
बैतूल
सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) ..
मुलताई का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुलताई
11. बैतूल
12. भिण्ड
सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड
(अनुक्रमांक 13 एवं 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
7205 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
भिण्ड
13 .
14. भिण्ड
15. भोपाल
16. भोपाल
17.
(4)
(3)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लहार
लहार का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद
गोहद का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला भोपाल का साउथ डिवीजन एवं ईस्ट डिवीजन का विद्युत क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल विशेष न्यायालय ( विद्युत अधिनियम, 2003) क्रमांक-1 .
सिविल जिला भोपाल का नार्थ डिवीजन ओ. एंड एम. डिवीजन, वेस्ट डिवीजन का विद्युत क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003 ) क्रमांक-2.
बुरहानपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
बुरहानपुर
18.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर
छतरपुर
19.
सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 एवं 20 तथा 21 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
नौगांव का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव
छतरपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर
20. छतरपुर
21.
बिजावर का विद्युत क्षेत्र
लवकुशनगर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर
छतरपुर
22.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
23.
सिविल जिला छिंदवाड़ा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 23 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा
छिंदवाड़ा
24. दमोह
25. दमोह
अमरवाड़ा का विद्युत क्षेत्र ( थाना चांद के क्षेत्र से उदभूत होने वाले प्रकरणों को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह
सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 एवं 26 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
तेंदुखेड़ा एवं पथरिया का विद्युत क्षेत्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, तेंदुखेड़ा
26. दमोह
27.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा
हटा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया
दतिया
सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7206
दतिया 28.
देवास 29.
देवास 30.
देवास 31.
देवास 32.
देवास 33.
धार 34.
धार 35.
धार
36.
धार
37.
सेंवढ़ा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंवढ़ा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास
सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 30 , 31 , 32 एवं 33 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
बागली का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली
सोनकच्छ का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोनकच्छ
कन्नौद का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद
खातेगांव का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खातेगांव
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार
सिविल जिला धार का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 35 , 36, 37, एवं 38 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
कुक्षी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी
मनावर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर
सरदारपुर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , सरदारपुर
धार
38.
धरमपुरी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, धरमपुरी
डिंडोरी
39.
डिंडोरी का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, डिंडोरी
खण्डवा
40.
सिविल जिला खण्डवा का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, खण्डवा
41.
गुना
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, गुना
42.
गुना सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 42 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर )
चांचौड़ा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, चांचौड़ा
ग्वालियर
43.
सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 44 एवं 45 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, ग्वालियर
विशेष न्यायालय (विद्युत
अधिनियम 2003)
कमांक-3
ग्वालियर
44.
संभाग , गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत क्षेत्र सिविल जिला ग्वालियर का उत्तर
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, ग्वालियर
विशेष न्यायालय (विद्युत
अधिनियम 2003)
कमांक-4
14 7207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
ग्वालियर 45.
हरदा 46.
होशंगाबाद 47.
होशंगाबाद 48.
होशंगाबाद 49.
होशंगाबाद 50.
इंदौर 51.
इंदौर 52.
इंदौर 53.
इंदौर 54.
55.
जबलपुर डबरा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा
सिविल जिला हरदा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद
सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 48,49 एवं 50 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
सोहागपुर एवं पचमढ़ी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर
पिपरिया का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया
इटारसी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी
इंदौर शहर एवं पूर्व संभाग एवं इंदौर शहर दक्षिण संभाग का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-5
देपालपुर संचालन एवं संधारण संभाग देपालपुर एवं इंदौर शहर मध्य संभाग का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) कमांक-6
इंदौर शहर उत्तर संभाग, पश्चिम संभाग का विद्युत क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग , इंदौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामलें, (महू तहसील को छोड़कर)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) कमांक-7
महू का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अंबेडकर नगर
सिविल जिला जबलपुर का पश्चिम संभाग एवं ग्रामीण विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त' सेशन
न्यायाधीश, जबलपुर
विशेष न्यायालय (विद्युत
अधिनियम 2003)
क्रमांक-8
56.
जबलपुर सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 55 एवं 57 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, जबलपुर
विशेष न्यायालय (विद्युत
अधिनियम 2003)
कमांक-9
57.
जबलपुर सिहोरा कां विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन .
न्यायाधीश , सिहोरा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7208
58.
झाबुआ
कटनी 59.
मंडला 60.
मंदसौर 61.
मंदसौर 62.
मंदसौर 63.
64.
मुरैना 65.
मुरैना 66.
मुरैना 67.
मुरैना 68. नरसिंहपुर 69. नरसिंहपुर
नीमच 70.
नीमच 71.
नीमच 72.
पन्ना 73 .
पन्ना 74.
रायसेन 75.
सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
सिविल जिला कटनी का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी
सिविल जिला मंडला का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
सिविल जिला मंदसौर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 62 एवं 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
गरोठ का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ
भानपुरा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भानपुरा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना
सिविल जिला मुरैना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65, 66 एवं 67 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
अम्बाह का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह
सबलगढ़ का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़
जौरा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जौरा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर
सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
गाडरवारा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र ।
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गाडरवारा
.अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच
सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 एवं 72 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर) मनासा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा
जावद का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना
सिविल जिंला पन्ना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
पवई का विद्युत क्षेत्र
न्यायाधीश, पवई अतिरिक्त सेशन
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, रायसेन
रायसेन *76.
सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , बेगमगंज
7209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
राजगढ़
77.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़ राजगढ़
78.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा राजगढ़
79.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़ राजगढ़
80.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर रतलाम
81.
अतिरिक्त सेंशन न्यायाधीश, रतलाम
रतलाम
82.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा
रीवा
83.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
रीवा
84.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
रीवा
85.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, त्योंथर
रीवा
86.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मउगंज
सागर
87.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003 ) कमांक-10
सागर
88.
सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 78, 79 एवं 80 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
ब्यावरा का विद्युत क्षेत्र
नरसिंहगढ़ का विद्युत क्षेत्र
सारंगपुर एवं पचौर का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 82 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
जावरा का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र ।
सिविल जिला रीवा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 83, 85 एवं 86 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोडकर)
सिविल जिला रीवा के उत्तर संभाग का सपूर्ण विद्युत क्षेत्र ।
मउगंज का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला सागर के समस्त विद्युत क्षेत्र(अनुक्रमांक 88, 89, 90 एवं 91 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोडकर)
बण्डा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, बण्डा
सागर
89.
खुरई का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , खुरई
सागर
90.
बीना का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, बीना
सागर
91.
रेहली एवं देवरी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश रेहली
सतना
92.
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, सतना
सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 93, 94, 95 एवं 96 में यथाविनिंदिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता का छोडकर ) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7210
सतना 93.
सतना 94.
सतना 95.
सतना 96.
सीहोर 97.
सीहोर 98.
सीहोर 99.
सिवनी 100.
सिवनी 101.
102.
शहडोल
शहडोल 103.
104.
शाजापुर 105.
शाजापुर 106.
शाजापुर 107.
शाजापुर 108.
श्योपुर 109.
श्योपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना
सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 92, 94, 95 एवं 96 में यथाविर्निदिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता का छोडकर) नागौद तथा उचहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नागौद
मैहर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अमरपाटन
अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट विद्युत क्षेत्र ।
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीहोर
सिविल जिला सीहोर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 98 एवं 99 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर) आष्टा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश आष्टा
नसरुल्लागंज एवं बुधनी का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश नसरुल्लागंज
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिवनी
सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 101 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
लखनादौन का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल
सिविल जिला शहडोल , के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 103 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र
न्यायाधीश , ब्यौहारी अतिरिक्त सेशन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर
सिविल जिला शाजापुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 105, 106 एवं 107 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
शुजालपुर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर
आगर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर
सुसनेर एवं नलखेड़ा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर
सिविल जिला, श्योपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
विजयपुर का विद्युत क्षेत्र । .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विजयपुर 7211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
110.
शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी 111.
शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा 112. शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछोर
सीधी
113.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी
सिंगरौली
114.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली
सिंगरौली
115.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवसर
टीकगमढ़
116.
अतिरिक्त सेंशन न्यायाधीश, टीकमगढ़
टीकगमढ़
117.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जतारा
टीकगमढ़
118.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी
उज्जैन
119.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
उज्जैन
120.
सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 111 एवं 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
करेरा का विद्युत क्षेत्र
पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला सीधी का समस्त विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 115 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
देवसर का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 117 एवं 118 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
जतारा का विद्युत क्षेत्र
निवाड़ी का विद्युत क्षेत्र
सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत क्षेत्र (अनुकमांक 120, 121 , 122, 123 एवं 124 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, उज्जैन
उज्जैन
121.
बड़नगर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , बड़नगर
उज्जैन
122.
खाचरौद का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, खाचरौद
उज्जैन
123.
महीदपुर का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीशः महीदपुर
उज्जैन
124.
नागदा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, नागदा
उमरिया
125.
उमरिया का समस्त विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , उमरिया
विदिशा
126.
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , विदिशा
विदिशा
127.
सिविल जिला विदिशा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 127 एवं 128 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर) बासौदा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, बासौदा
विदिशा
128.
सिरोंज , कुरवाई एवं लटेरी का विद्युत
क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, सिरोंज
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7212
मण्डलेश्वर
129.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
130.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खरगौन मण्डलेश्वर
131.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह मण्डलेश्वर
132.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भीकनगांव
सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 130 , 131 एवं 132 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर)
खरगौन का विद्युत क्षेत्र
सनावद तथा बड़वाह का विद्युत क्षेत्र भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( One )-5846-2018 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) and in supersession of all previous notifications , issued in this behalf, the State Government , hereby , constitutes the Special Courts shown in column (3) for the areas specified in column (4) of the Schedule given below for the purpose of expeditious trial of cases specified in part- 14 of the Schedule of the aforesaid Act: -
TABLE
S.No.
Name of Special Court Name of Civil District
(3)
(2)
(1)
1. Alirajpur Additional Sessions Judge, Alirajpur 2. Alirajpur Additional Sessions Judge , Jobat 3.
Anoppur
Additional Sessions Judge , Anoppur 4. Ashoknagar Additional Sessions Judge , Ashoknagar 5. Ashoknagar Additional Sessions Judge , Mungawali Territorial jurisdiction of Special Court (According to Electricity area)
(4)
Electricity area of Alirajpur Electricity area of Jobat
All Electricity area of Anoppur , Kotma and Rajendragarm
Electricity area of Ashoknagar Electricity area of Mungawali and Chanderi 7213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
6. Balaghat Additional Sessions Judge, Balaghat 7 .
Balaghat
Additional Sessions Judge , Waraseoni Barwani
8.
Additional Sessions Judge , Barwani Barwani
9.
Additional Sessions Judge , Sendhwa
Betul
10.
Additional Sessions Judge , Betul
Betul
11.
Additional Sessions Judge , Multai
Bhind
12.
Additional Sessions Judge , Bhind
Bhind
13.
Additional Sessions Judge , Lahar
Bhind
14.
Additional Sessions Judge, Gohad 15. Bhopal Additional Sessions Judge , Bhopal Special Court(Electricity Act 2003) No.1 16. Bhopal Additional Sessions Judge , Bhopal Special Court (Electricity Act 2003 ) No.2 17. Burhanpur Additional Sessions Judge , Burhanpur Electricity area of Civil District , Balaghat ( excluding the territorial territorial jurisdiction given at serial number 7)
Electricity area of Waraseoni
Electricity area of Civil District Barwani ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 9 )
Electricity area of Sendhwa , Anjad and Rajpur .
Electricity area of Civil District Betul and Bhaisdehi (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 11 )
Electricity area of Multai
Eelectricity area of Civil District Bhind (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers13 and 14)
Electricity area of Lahar
Electricity area of Gohad
Electricity area of South division and East division of CivilDistrict Bhopal
Electricity area North division , O & M division and West division of Civil District Bhopal Electricity area of Burhanpur [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7214
Chhatarpur 18.
Additional Sessions Judge , Chhatarpur
19. Chhatarpur Additional Sessions Judge , Nowgaon
Chhatarpur 20.
Additional Sessions Judge , Bijawar
Chhatarpur 21.
Additional Sessions Judge , Lavkush Nagar
Chhindwara 22.
Additional Sessions Judge, Chhindwara
Chhindwara 23.
Additional Sessions Judge , Amarwara
Damoh 24.
Additional Sessions Judge , Damoh
Damoh 25.
Additional Sessions Judge, Damoh
Damoh 26.
Datia 27.
Datia 28.
Dewas 29.
Dewas 30.
Dewas 31.
Electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 19 , 20 and 21 ) Electricity area of Nowgaon
Electricity area of Bijawar
Electricity area of Lavkush Nagar
Electricity area of Civil District Chhindwara (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23 )
Electricity area of Amarwara (Excluding the cases arising in the area of Thana Chand)
Electricity area of Civil District , Damoh (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 25 and 26)
Electricity area of Tendukhera and Pathriya
Electricity area of Hatta
Hatta Additional Sessions Judge ,
Additional Sessions Judge , Datia Electricity area of Civil District , Datia (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 28)
Electricity area of Seodha
Additional Sesssions Judge , Seodha.
Dewas Additional Sessions Judge ,
Electricity area of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 30, 31 , 32 and 33) Electricity area of Bagli
Bagli Additional Sessions Judge ,
Electricity area of Sonkatch
Additional
Sessions Judge ,
Sonkatch
7215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
Dewas 32.
Additional Sessions Judge , Kannod
Dewas 33 .
Additional Sessions Judge , Khategaon
Dhar 34.
Additional Sessions Judge , Dhar
Dhar 35.
Additional Sessions Judge , Kukshi
Dhar 36.
Additional Sessions Judge, Manawar
Dhar 37.
Additional Sessions Judge , Sardarpur
Dhar 38.
Additional Sessions Judge , Dharampuri
Dindori 39.
Additional Dindori Sessions Judge ,
Khandwa 40.
Additional Sessions Judge , Khandwa
Guna 41.
Guna 42.
Gwalior 43.
Gwalior 44.
Electricity area of Kannod
Electricity area of Khategaon
Electricity area of Civil District Dhar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 35,36 , 37 and 38)
Electricity area of Kukshi
Electricity area of Manawar
Electricity area of Sardarpur Electricity area of Dharampuri Electricity area of Dindori
Electricity area of Civil District Khandwa
Additional Sessions Judge , Guna Electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 42)
Electricity area of Chachoda
Additional Sessions Judge , Chachoda
Electricity area of Civil District Gwalior (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 44 and 45)
Additional Sessions Judge , Gwalior Special Court, (Electricity Act 2003 ) No.3 Gwalior
Electricity area of North division , Golpahadia and Shinde Ki Chhawani of Civil District , Gwalior
Additional Sessions Judge , Gwalior Special Court(Electricity Act 2003) No.4 Gwalior [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7216
Gwalior 45.
Additional Sessions Judge , Dabra
Harda 46.
Additional Sessions Judge , Harda 47. Hoshangabad Additional Sessions Judge , Hoshangabad
48. Hoshangabad Additional Sessions Judge , Sohagpur 49. Hoshangabad Additional Sessions Judge , Pipariya 50. Hoshangabad Additional Sessions Judge , Itarsi
Indore 51.
Additional Sessions Judge , Indore Special Court(Electricity Act 2003) No.5 Indore
Indore 52.
Additional Sessions Judge, Indore Special Court (Electricity Act 2003 ) No.6 Indore
Indore 53.
Indore 54.
Electricity area of Dabra
Electricity area of Harda
Electricity area of Civil District Hoshangabad (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 48 , 49 and 50) Electricity area of Sohagpur and Pachmari
Electricity area of Pipariya
Electricity area of Itarsi
Electricity area of East division and south division of Indore City
Diriction and Maintenance Division of Depalpur and Indore and Middle Division Electricity Area
Additional Sessions Judge , Indore Special Court(Electricity Act 2003) No.7 Indore 4
Electricity area of North Division , West Division of Indore City , Transmission & Distribution Division Indore and All the cases related to ChiefVigiance Officer , (excluding Tehsil of Mhow) Electricity area of Mhow
Additional
Sessions Judge ,
Ambedkar Nagar
55. Jabalpur West Division and Rural Electricity area of Civil District , Jabalpur
Additional Sessions Judge , Jabalpur Special Court (Electricity Act 2003 ) No.9 Jabalpur 7217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
56 . Jabalpur
Additional Sessions Judge , Jabalpur Special Court(Electricity Act 2003) No.8 Jabalpur 57 . Jabalpur
Sihora Additional Sessions Judge ,
Jhabua 58.
Additional Jhabua Sessions Judge,
Katni
59.
Additional Katni Sessions Judge
Mandla 60.
Additional Mandla Sessions Judge ,
Mandsaur 61.
Additional Sessions Judge , Mandsaur
Mandsaur 62.
Electricity area of Civil District Jabalpur the territorial jurisdiction given at (Excluding serial number 55 and 57)
Electricity area of Sihora
AllElectricity area of Civil District , Jhabua , Petlawad and Thandla
All Electricity area of Civil District , Katni
All Electricity area of Civil District, Mandla
All Electricity area of Civil District Mandsaur ( excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 62 and 63) Electricity area of Garoth
Additional Session
Judge , Garoth
Mandsaur 63.
Additional Sessions Judge , Bhanpura
Morena 64.
Additional Sessions Judge , Morena
Morena 65.
Additional Sessions Judge , Ambah
Morena 66.
Additional Sessions Judge , Sabalgarh
Morena 67 .
Additional Sessions Judge , Jora 68. Narsinghpur Additional Sessions Judge , Narsinghpur
Electricity area of Bhanpura All Electricity area of Civil District Morena (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 65 , 66 and 67) Electricity area of Ambah
Electricity area of Sabalgarh Electricity area of Jora
All Electricity area of Civil District Narsinghpur (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 69) .
7218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
Narsinghpur
69.
Additional Sessions Judge , Gadarwara Neemuch
70.
Additional Sessions Judge , Neemuch Neemuch
71.
Additional Manasa Sessions Judge, Neemuch
72.
Additional Sessions Judge , Jawad
Panna
73.
Additional Sessions Judge, Panna
Panna
74.
Additional Sessions Judge , Pawai
Raisen
75.
Additional Sessions Judge , Raisen Raisen
76.
Sessions Judge , Additional Begumganj 77 .
Rajgarh
Additional Sessions Judge , Rajgarh Rajgarh
78.
Additional Sessions Judge , Bioara 79.
Rajgarh Additional Sessions Judge , Narsinghgarh Rajgarh
80.
Electricity area of Gadarwara and Tendukhera
All Electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 71 and 72) Electricity area of Manasa
Electricity area of Jawad
All Electricity area of Civil District , Panna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 74 )
Electricity area of Pawai
All Electricity area of Civil District , Raisen (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 76)
Electricity area of Begumganj All Electricity area of Civil District , Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 78 , 79 and 80 ) Electricity area of Bioara
Electricity area of Narsinghgarh
Electricity area of Saranpur and Pachor
Additional
Sessions Judge,
Sarangpur
Ratlam
81.
Additional
Sessions Judge ,
Ratlam
All Electricity area of Civil District , Ratlam (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 82) .
7219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
Ratlam 82.
Additional Sessions Judge , Jaora
Rewa 83 .
Additional Sessions Judge , Rewa
Rewa 84.
Additional Sessions Judge , Rewa
Rewa 85.
Additional Sessions Judge , Tyonthar
Rewa 86 .
Additional Sessions Judge , Mhowganj
87.
Sagar
Sagar 88.
89.
Sagar
Sagar 90 .
Sagar 91.
Satna 92.
Satna 93.
Satna 94.
Electricity area of Jaora
All Electricity area of South division of Civil District Rewa All Electricity area of Civil District , Rewa ( excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 83 , 85 , and 86) All Electricity area of North Division of Civil District Rewa Electricity area of Mhowganj
All Electricity area of Civil District , Sagar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 88 , 89 , 90 and 91)
Additional Sessions Judge , Sagar Special Court (Electricity Act 2003) No. 10 Sagar Electricity area of Banda
Additional Sessions Judge , Banda Electricity area of Khurai
Additional Sessions Judge, Khurai Electricity area of Bina
Additional Sessions Judge , Bina Electricity area of Rehli and Deori
Additional Sessions Judge , Rehli
Additional Sessions Judge , Satna All Urban Electricity area of Civil District Satna ( excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 93 94 , 95 and 96)
Additional Sessions Judge , Satna AllRural Electricity area of Civil District Satna ( excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 92 , 94 , 95 and 96).
All Electricity area included in the local jurisdiction of Nagod and Uchera
Sessions Judge , Additional Nagod [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7220
Satna
95.
Additional Sessions Judge , Maihar
Satna
96 .
Additional Sessions Judge , Amarpatan Sehore
97.
Additional Sessions Judge , Sehore
Sehore
98.
Additional Sessions Judge , Ashta
Sehore
99.
Additional Sessions Judge , Nasrullaganj
Seoni
100.
Additional Sessions Judge , Seoni
Seoni
101.
Additional Sessions Judge , Lakhnadon Shahdol
102.
Additional Sessions Judge , Shahdol
Shahdol
103.
Additional Sessions Judge , Beohari 104 . Shajapur Additional Sessions Judge , Shajapur 105. Shajapur Additional Sessions Judge , Shujalpur 106. Shajapur
Agar Additional Sessions Judge , 107. Shajapur Additional Sessions Judge , Susner 108. Sheopur
Additional Sessions Judge , Sheopur .
Electricity area of Maihar
Electricity area included in the local jurisdiction of Amarpatan All Electricity area of Civil District, Sehore (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 98 and 99)
Electricity area of Ashta
Electricity area of Nasrullaganj and Budhni
All Electricity area of Civil District , Seoni ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 101 )
Electricity area of Lakhnadon All Electricity area of Civil District , Shahdol (excluding the territorial jurisdiction of Special Court at serial number 103)
Electricity area of Beohari
All Electricity area of Civil District , Shajapur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial numbers 105 , 106 and 107)
Electricity area of Shujalpur
Electricity area of Agar
Electricity area of Susner and Nalkheda
All electricity area of Civil District , Sheopur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 109 ) 7221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
109. Sheopur Additional Sessions Judge , Vijaypur 110. Shivpuri Additional Sessions Judge , Shivpuri 111. Shivpuri
Sessions Judge , Additional Karera
Shivpuri 112.
Additional Sessions Judge , Pichhore
Sidhi 113.
Additional Sessions Judge , Sidhi 114. Singroli Additional Sessions Judge , Singroli 115. Singroli Additional Sessions Judge , Deosar 116. Tikamgarh Additional Sessions Judge , Tikamgarh
117. Tikamgarh
Sessions Judge, Additional Jatara 118. Tikamgarh
Sessions Judge , Niwari Additional
Ujjain 119.
Additional Sessions Judge , Ujjain 120 .
Ujjain Additional Sessions judge , Ujjain 121.
Ujjain Additional Sessions judge , Badnagar
122.
Ujjain 171017
Electricity area of Vijaypur
All electricity area of Civil District , Shivpuri (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 111 and 112) Electricity area of Karera
Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana
All Electricity area of Civil District Sidhi
All Electricity area of Civil District Singroli (excluding the territorial jurisdiction given at serial number115)
Electricity area of Deosar
All Electricity area of Civil District , Tikamgarh (cxcluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 117 and 118).
Electricity area of Jatara
Electricity area of Niwari
All Electricity Rural area of CivilDistrict , Ujjain (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 120 , 121 , 122, 123 and 124)
All Electricity Urban area of CivilDistrict Ujjain
Electricity area of Badnagar
Electricity area of Khachrod
Additional Sessions Judge , Khachrod [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7222
Electricity area of Mahidpur 123.
Ujjain Additional Sessions Judge , Mahidpur
Electricity area of Nagda
124 .
Ujjain Additional Sessions Judge , Nagda
Umaria
Electricity area of Umaria 125 .
Additional Sessions Judge , Umaria
Vidisha
126.
Additional Sessions Judge , Vidisha
All electricity area of Civil District, Vidisha (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 127 and 128) Vidisha
Electricity area of Basoda 127 .
Additional Sessions Judge , Basoda
Vidisha
128 .
Electricity area of Sironj , Kurwai and Lateri
Additional Sessions Judge , Sironj
Mandleshwar
129 .
Additional Sessions Judge , Mandleshwar
All electricity area of Civil District , Mandleshwar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 130 , 131 , and 132) .
Electricity area of Khargone , Mandleshwar
130.
Additional Sessions Judge , Khargone
131. Mandleshwar
Electricity area of Sanawad and Barwah
Additional Sessions Judge , Barwah
Electricity area of Bhikangaon Mandleshwar
132.
Additional Sessions Judge , Bhikangaon
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
7223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
शुद्धि- पत्र
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018
फा. क्र. 2966- इक्कीस- ब ( दो ) -2018 .- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2018 , जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , दिनांक 7 सितम्बर 2018 में किया गया है में " धारा 30 " के स्थान पर " धारा 31 " तथा " धारा 31 " के स्थान पर " धारा 30 " पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2018
क्र. 1504-1445-2018- बीस- 3.-मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था ) अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्ः-
विषय
पुस्तक का शीर्षक अनु- कक्षा क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
1
1
गणित
प्रकाशक माध्यम
(6) (5)
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक
गणित का जादू भाग -1
गणित
2
2
निगम, भोपाल (समस्त हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
गणित का जादू भाग -2
3
गणित
3
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी 'पाठ्यपुस्तकों के लिए) .
गणित का जादू भाग -3
4
पर्यावरण अध्ययन
3
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
पर्यावरण अध्ययन आस- पास
5
4
गणित
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
गणित का जादू भाग -4
4
6
पर्यावरण अध्ययन
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
पर्यावरण अध्ययन आस- पास
गणित
7
5
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
गणित का जादू भाग -5
पर्यावरण अध्ययन
8
5
पर्यावरण अध्ययन आस-पास .
गणित 6
गणित
9
6
विज्ञान 10
विज्ञान
गणित 7
11
गणित
विज्ञान 12
7 विज्ञान
गणित 13
गणित
8
8
विज्ञान 14
विज्ञान
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार सिंह , उपसचिव.
[ भाग 1 7224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ. 11-02-2017 - सात- शा.-6. भारत सरकार , गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-7-2018 एम एण्ड जी, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन , एतद्वारा , जिला सतना की तहसील अमरपाटन के ग्राम का नाम, सूची के कॉलम (3 ) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है अर्थात्ः-
ग्राम का नया नाम
ग्राम का वर्तमान नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3)
(1)
नकटी
1.
नयनपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ. 11-02-2017 - सात-शा.-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-02-2017- सात-शा.-6, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
Bhopal , the 12th December 2018
No. F 11-02-2017 - VII- Sec . -6 . In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India , Ministry of Home Affairs vide letter No. 11/7/2018 M & G dated the 10th September 2018 the State Government, hereby change the name of village of District Satna of Tahsil Amarpatan as mentioned in column (3 ) with immediate effect , namely:-
S. No.
New Name of the Village
Present Name of the Village
(2)
(3)
(1)
Nakti
1.
Nayanpur
By order and inthe name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy . Secy.
7225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ. 11-04-2017 - सात- शा.- 6.- भारत सरकार , गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11/13/2018 एम एण्ड जी, दिनांक 28 सितम्बर 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा , जिला छतरपुर की तहसील छतरपुर के ग्राम का नाम, सूची के कॉलम (3 ) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है , अर्थात्ः-
ग्राम का वर्तमान नाम
ग्राम का नया नाम
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1)
राधेनगर
1.
रसुईयाभाटन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ. 11-04-2017- सात- शा.-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. 11-04-2017 - सात- शा.-6, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.
Bhopal , the 12th December 2018
No. F 11-04-2017- VII- Sec . -6 . In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs vide letter No. 11/13/2018 M & G dated the 28th September 2018 the State Government , hereby change the name of village of District Chhatarpur of Tahsil Chhatarpur as mentioned in column (3 ) with immediate effect , namely:-
S. No.
New Name of the Village
Present Name of the Village
(3)
(2)
(1)
1.
Rasuiya Bhatan
Radheynagar
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7226
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 22 नवम्बर 2018 क्र. भू-अर्जन-2018-19-69-70
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा-1 के अधिन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रायोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षो के प्रति आक्षप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा । अनुसूची (01 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हक्टेयर में)
6
1
4
5
2
3
शाजापुर मो. बड़ोदिया कमरदीपुर निजी भूमि 0.28 हे.
यंत्री, निर्माण सेतु संभाग
कार्यपालन लोक विभाग, निर्माण, उज्जैन
शाजापुर जिले के एन. एच. - 3 को कबुलपुर कमरदीपुर से जोड़ने वाले मार्ग में उतावली नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँच मार्ग
अनुसूची (01 )
(1 ) शाजापुर जिले के एन. एच. - 3 को कबुलपुर कमरदीपुर से जोड़ने वाले मार्ग में उतावली नदी पर जलमग्रीय पुल एवं पहुँच मार्ग
भूमि का कुल रकबा
नाम कृषक का नाम पिता/पति का खसरा कमांक
स. कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
सिचित असिचित कुल
01
सिचित असिचित कुल
0.100 0.000 0.000
0.100
57/2
कल्लूखां, ओरंगजेब खां पिता बुंदे खां जाति मुसलमान नि. ग्राम उकावता समान भाग भूमि स्वामी 7227
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
0.020
0.020 0.000
58
02
शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह , लाड़कुवंरबाई,मानकुवंरबाई, सरेकुवंरबाई , प्रकाशकुवेरबाई , विष्णुकुवंरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2 भूमि स्वामी, भवंरसिंह , भादरसिंह, अन्तरसिंह , भगवानसिंह , गंगाबाई , श्यामुबाई, कैलाशबवई पिता माधोसिंह , रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा. सर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 जाति राजपुत , मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 3-1/4 ओरेगजेब खां, मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता बुंदे खां , छोटे खां, नवाब खां पिता वजीर खां हिस्सा 4 पै. , नवाब खां वजीर खां भाग 8-1/2 पै. छोटे खां पिता वजीर खां भाग 7 पै. बुंदे खां पिता वजीर खां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता , हमीद खां लतीफ खां पिता अब्दुल खां हि. 2-1/4 नि.ग्राम रसुलपुर भूमिस्वामी, रसुल खां अजीज खां, रज्जाक खां, सरदार खां पिता ईस्माइल खां भाग 6-1/2 पै . नि.ग्राम उकावता रूफीक खां पिता सरदार खां भाग 4-3/4 नि. नगर
0.150
0.000 0.150
0.000 0.150
0.150
61
03
सारंगपुर भूमिस्वामी शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह , लाड़कुवंरबाई ,मानकुवंरबाई , सरेकुवंरबाई, प्रकाशकुवेरबाई, विष्णुकुवंरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2 भूमि स्वामी, भवंरसिंह , भादरसिंह , अन्तरसिंह, भगवानसिंह , गंगाबाई , श्यामुबाई , कैलाशबवई पिता माधोसिंह , रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा. सर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 जाति राजपुत, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7228
मुनिम खां , सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 3-1/4 ओरेगजेब खां, मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता बुंदे खां, छोटे खां, नवाब खां पिता वजीर खां हिस्सा 4 पै. , नवाब खां वजीर खां भाग 8-1/2 पै . छोटे खां पिता वजीर खां भाग 7 पै. बुंदे खां पिता वजीर खां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता , हमीद खां लतीफ खां पिता अब्दुल खां हि. 2-1/4 नि.ग्राम रसुलपुर भूमिस्वामी, रसुल खां अजीज खां, रज्जाक खां , सरदार खां पिता ईस्माइल खां भाग 6-1/2 पै . नि. ग्राम उकावता रूफीक खां पिता सरदार खां भाग 4-3/4 नि. नगर सारंगपुर भूमिस्वामी
53
0.240 0.000
04
0.240
0.010 गोपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम
0
0
0
0.150
0.130
योग :- 0
0.280 भूमि के नक्षे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जाता संकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 10 दिसम्बर 2018 क्र. 9442-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र.10-अ-82-2018-19
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग के अंतर्गत कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम- कस्बा उज्जैन
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
विवरण
सिंचित
असिंचित
कुल श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग के अंतर्गत
0.175
0.175 योग
0.175
0.175
अनुसूवी(2) महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:-
ग्राम- कस्बा उज्जैन
तहसील व जिला उज्जैन
अधिग्रहित रकबा
क्र०
सर्वे नं०
परिसम्पत्ति भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
कुल अधिग्रहित
सिंचित रकबा
असिंचित रकबा
0.175
0.175
2119/3/ 0.175
2
नीम-8 , सुरजना-2, बिल्व पत्र-2, सेतुस-1 , पीपल-1 , फूलदार वृक्ष-5
1 रतनकुंवर बेवा सुभाषचन्द्र, कमलकिशोर पिता सुभाषचन्द्र, कु० शैलबाला पिता सुभाषचन्द्र नि० डी-423 विवेकानन्द कॉलोनी, उज्जैन
0.175
योग
0.175
0.175 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7230
क्र. 9443 - भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18 //प्रारम्भिक अधिसूचना//
( अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन्2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
ग्राम-कस्बा उज्जैन
विवरण
श्री महाकालेश्वर मंदिर के आरापास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत योग
अनुसूची (1 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
असिंचित
सिंचित
कुल
4.452
1.561
2.891
4.452 2.891
1.561
अनुसूची (2)
महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:-
ग्राम- कस्बा उज्जैन
तहसील व जिला उज्जैन
अधिग्रहित रकबा
सर्वे नं० क्र० भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
0.062
2331 मिन 1 विजय, रामचंद्र पिता
0.303
2332/1 कन्हैयालाल , सुरेश दत्तक
0.439
2332/2 पुत्र शंकरलाल , कांतिलाल
0.334
2332/3 दत्तक पुत्र चैनसिंह,
0.300
2333मिन दीपक प्रवेश , गायत्री पिता
2334मिन 0.076 मांगीलाल, पार्वतीबाई
0.042
2390
विधवा मांगीलाल , पवन ,
सागर, बरखा, प्रार्थना
पिता जुगलकिशोर, राधाबाई विधवा
जुगलकिशोर, जाति माली, नि० जयसिंहपुरा
7
1.556 योग
परिसम्पत्ति
कुल अधिग्रहित
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
0.062
0.062
सर्वे क्रमांक 2333 में कुआ-1
0.303
0.303
0.439
0.439
सर्वे क्रमांक 2334 में मकानात-6 (1) कृष्णाबाई पति सालगराम 0.334
0.334 22x50 वर्गफीट (2)शंकरलाल पिता 0.300
0,300
0.076
0.076
(3) ममता चौहान पति कमल
0.042
0.042
मोहनलाल 20x50 वर्गफीट चौहान 20x50 वर्गफीट (4) शोभाबाई पति हेमराम 20X50 वर्गफीट (5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20 ग50 वर्गफीट (6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट
1.556
1.376
0.180 7231 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
0.136
0.136
0.136
2391
2 शंकरलाल लक्ष्मीनारायण पिता बालाराम डागर नि० जयसिंहपुरा
0.167
0.167
0.167
2393/1
0.094
0.094
0.094
2393/2
0.073
0.073
0.073
2394
0.334
0.334
3
0.334
3 खूबचंद्र, राजाराम, लालजी, रामेश्वर, रूपसिंह, भाग 1/2 विनायक पिता कालू माली नि० जयसिंहपुरा योग
0.314
0.314
0.314
2395
0.052
0.052
2396
0.052
0.491
0.491
0.491
2397
0.408
मोबाईल टावर-3
0.408 0.408
2398
4
1.265
1.265
1.265
4. पंच मालियान जयसिंहपुरा उज्जैन भूमिस्वामी मुखिया फूलसिंह पिता नाथुसिंह, नि० जयसिंहपुरा योग
0.125
0.125
0.125
2399
0.125
0.125
0.125
2382
5 श्री राधाकृष्ण मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर दो० जिला उज्जैन
0.250
0.250
2
0.250
योग
0.031
0.031
2400
0.031
6 रमेश, कैलाश पिता भागीरथ , मांगीबाई विधवा नगजी, रणजीत, कमल, दुर्गाबाई पिता नगजी, कांताबाई विधवा घनश्याम, ललिता, अनिता, किरण , ायल, सतीश, पिता धनश्याम जाति- माली नि० जयसिंहपुरा
0.011
0.011
0.011
2331 मिन
છાવા પતિ હેમશન चौहान
0.038
0.038
0.038
2333मिन
8 ग्धन, भाधव, रूपचंद , सेवार: पिता ईश्वरदास , नि० 29 अलखधाम नगर
0.046
0.046
2333मिन
0.046
अविनाशी धाम, मां रेवा भंद्रमणी नाग राजेश्वर मंदिर i द्वारा अविनाशी गुरू अशोक कुमार पिता हिरालाल नागर, कृष्णा पति अविनाशी गुरू अशोक कुमार, पिता होरालाल नागर, अविनाशी पाता नि०. ग्राम 138 । बेड़ापति हनुमान मंदिर हादुरगंज
0.046
0.046
0.046
2333मिन
10 नाशी धाम, मां रेवा 'भद्रमणी नाग राजेश्वर पंदिर द्वारा कृष्णा पति अविनाशी गुरू अशोक कुमार, अविनाशी माता नि०. ग्राम 138 खेड़ापति हनुमान मंदिर बहादुरगंज
0.046
0.046
2333मिन
0.046 ट्यूबवेल-1 बंद
11 श्री कोठारी समाज उज्जैन अध्यक्ष नंदकिशोर पिता बेहारीलाल, देवांग कोष्टी समाज, इंदौर अध्यक्ष शोक पिता सुंदरलाल दिया नि० इंदौर [ भाग 1 7232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
0.046
0.046
2333मिन 0.046
12 मिनिलेश पति दिनेश गिरी, नि० फायरब्रिगेड बिल्डिंग आगररोड़
0.074
0.074
2333मिन 0.074
13 बुंदेलखण्ड झिझोतिया ब्राम्हण समाज सुनील पिता गौरीशंकर चौबे, ऋषिकुमार पिता रामकृष्ण
0.063
0.063
2417/2 0.063 मिन
0.071
0.071
0.071
14 महेश कानड़ी पिता भेरूलाल कानड़ी नि० 02 अंर्जुन नगर
2417/2 मिन
0.142
0.142
0.142
2417/2 मिन
0.010
0.010
0.010
2418/2
0.021
2424
0.021
0.021
2425
0.157
0.157
0.157
6
0.464
0.464
योग
0.464
0.058
0.058
अखिल भारतीय क्षत्रिय
2417/1 0.058
0.021
0.021
2418/1 0.021
15 राजपूत समाज शाखा रणथम्भौर राजस्थान धार्मिक एवं पारमार्थिक तथा शैक्षणिक लोक न्यास उज्जैन द्वारा अध्यक्ष भैरूसिंह पिता करणसिंह चौहान नि० ग्राम रामपुर तह० शुजालपुर जिला शाजापुर
0.079
योग
2
0.079
0.079
2421
0.105
0.030
0.030
कुआं-1 16 नानूराम, विष्णू पिता कन्हैयालाल, जमनाबाई वि.खुबचंद , श्याम , नवीन पिता खूबंचद माली
योग
1
0.105
0.030
0.030
2.891
4.527
1.561
महायोग
4.452
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
फा0 क्रमांक-5369 /2018 / 21 - ब (दो) , श्री पुरूषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता को आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था । उन्होनें उक्त पद से अपना त्याग पत्र दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत कर दिया है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह त्याग पत्र दिनांक 18.12.2018 से स्वीकार किया जाता हैं ।
F.No.5369/2018 /21 -B ( II) Shri Purushaindra Kaurav , Senior Advocate was appointed as Advocate General for Madhya Pradesh by order dated 06.06.2017 . He has submitted his resignation dated 12.12.2018 from the office of the Advocate General . The Governor of Madhya Pradesh is hereby pleased to accept the said resignation with effect from 18.12.2018 .
फा0 क्रमांक-5369 / 2018 / 21 - ब(दो) , भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री राजेन्द्र तिवारी , वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं ।
F.No.5369/ 2018 /21 -B ( II) In exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Rajendra Tiwari , Senior Advocate to be Advocate General for Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7234
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2018
अधिसूचना कमांक / डी-05-10 / 101 / 09 / 14-3: मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 42 की उपधारा (3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है :-
विशेषज्ञ
1. श्री एस.एस. उप्पल , निवासी, ई-4 /75 , अरेरा कालोनी, भोपाल ।
विशेषज्ञ
2. श्री सुनील नामदेव, नामदेव निवास , सिविल अस्पताल के पास, वार्ड नंबर-2, मुक्तिधाम रोड, बिछिया जिला मण्डला ।
सदस्य
3. श्री धरम सिंह आर्य, (खाती) अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स. आष्टा, निवासी ग्राम खामखेड़ा, पो. बैजनाथ तहसील आष्टा, जिला सीहोर
सदस्य
4. श्री रामेश्वर पटेल , अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स.बनापुरा निवासी ग्राम राममियाउ, बिसोनीकलॉ, तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ।
सदस्य
5. श्री आजम सिंह, अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स. अलीराजपुर, निवासी ग्राम व पोस्ट हर्षवाज, तहसील एवं जिला अलीराजपुर
सदस्य
6. श्रीमती रामकुवंर बाई पाटीदार, अध्यक्ष, क.उ.म.स. निवासी ग्राम सदगांव, तहसील व जिला शाजापुर
सदस्य
7. श्री जितेन्द्र रावत, अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. भितरवार, निवासी ग्राम व पोस्ट ईंटमा, तहसील भितरवार , जिला ग्वालिय 7235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
सदस्य
8 श्री देवेन्द्र नरवरिया, अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. मेहगाँव , निवासी, 491 शिक्षा मार्ग, आर्य नगर , जिला भिण्ड
सदस्य
9 श्री बृजेश राय, अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. छतरपुर, निवासी घोषियाना मोहल्ला, बसारी, दरवाजा के पास , ग्वालमगरा रोड़ जिला छतरपुर
सदस्य
10. श्री शेष राव यादव, अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. छिन्दवाड़ा निवासी सतपुड़ा विहार कालोनी, छिन्दवाड़ा
सदस्य
11. श्री स्वदीप सिंह , अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. हनुमना, जिला रीवा
सदस्य
12. श्री राजेश तिवारी, अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. ब्यौहारी निवासी ग्राम मुंदरिया टोला, पोस्ट वनसुकली, तहसील जैसीनगर जिला शहडोल
सदस्य (व्यापा
13. श्री मनोज काला, 186, विंध्याचल कालोनी, इन्दौर
सदस्य (व्यापा
14. श्री हंसराज मालपानी, पिता स्व. श्री बल्लभदासजी मालपानी, निवासी शास्त्री वार्ड, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर
सदस्य (हम्मा
15. श्री रामचंद्र पिता श्री दशरथ मौर्य , हम्माल, कृ.उ.म.स. खण्डवा निवासी दादाजी वार्ड जिला खण्डवा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.
[ भाग 1 7236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
क्र. डी- 05-10-101-09-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.
Bhopal , the 19th December 2018
No.D - 5-10 /101 / 09 / 14-3 : In exercise of powers conferred by sub section (3 ) of section 42 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No.24 of 1973) , the State Government hereby cancel the nomination of the following Members of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board from immediate effect : -
Post
Name
S.No.
Specialist
1.
Shri S.S.Upal , R/ o E - 4 / 75 , Arera Colony , Bhopal .
Specialist
2.
Shri Sunil Namdeo , Namdeo Niwas , Near Civil Hospital , Ward No.2 , Muktidham Road , Bichhiya , District . Mandla.
Member
3. Shri Dharam Singh Arya (Khati ) , Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti , Aashta , Residence Gram Khamkheda , Post: Baijnath , Tehsil Aashta , District Sehore
Member
4. Shri Rameshwar Patel , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Banapura , Residence Gram Rammiyau , Post : Bisonikalan , Tehsil Seoni- Malwa , District Hoshangabad
Member
5. Shri Azam Singh , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Alirajpur , Residence Gram and Post Harshwaj , Tehsil and Distrct Alirajpur
Member
6. Smt . Ramkuwar Bai Patidar , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Shajapur , Residence Gram Sadgaon , Tehsil and District Shajapur
Member
7 . Shri Jitender Rawat , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Bhitarwar , Residence Gram and Post Itama, Tehsil Bhitarwar , District Gwalior
Member
8. Shri Devendra Narvariya , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Mehgaon , 7237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
Residence 491 , Shisha Marg , Arya Nagar , District Bhind
Member
9. Shri Brijesh Rai, Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhatarpur , Residence Goshiyana Mohalla, Near Bisari Darwaja , Gvalmagara Road , District Chhatarpur
Member
10. Shri Sesh Rao Yadav , Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Chhindwara , Residence Satpura Vihar Colony , District Chhindwara
Member
11. Shri Swadeep Singh, Chairman , Krishi Upaj Mandi Samiti , Hanumana , District Rewa
Member
12 . Shri Rajesh Tiwari , Chairman , Krishi Upaj mandi Samiti , Beohari , Residence Gram Madriya Tola , Post : Vansukali , Tehsil Jayasingnagar , District Shahdol
13.
Member (Trader representative) Shri Manoj Kala , 186 , Vindhyachal Colony, Indore
14 .
Member (Trade representative ) Shri Hansraj Malpani , S / o Late Shri Ballabhadasji Malpani , Residence Shastriward , Gadarwara , District Narsinghpur
15.
Member (Hammal representative) Shri Ramchand S/ o Shri Dashrath Morya , Hammal , Krishi Upaj Mandi Samiti , Khandwa , Residence Shivaji Nagar , Dadaji Ward , District Khandwa.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Addl . Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
7238
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
क.डी- 05-10 / 101 / 09 / 14-3 : मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांकं 24 सन् 1973 ) की धारा 42 की उपधारा (3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है :-
उपाध्यक्ष
1. श्री एस.एस. उप्पल , निवासी ई -4 /75 , अरेरा कालोनी, भोपाल ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
क्र. डी- 05-10-101-09- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.
Bhopal , the 19th December 2018
No.D - 5-10 /101 / 09 / 14-3 : In exercise of powers conferred by sub section (3) of section 42 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No.24 of 1973 ) , the State Government hereby cancel the nominate Shri S.S.Uppal , Vice Chairman of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board from immediate effect .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
MUKESH KUMAR SHUKLA , Addl . Secy.
7239 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 नवम्बर 2018
प्र. क्र. 01 - अ-82 - वर्ष 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(1)
(6) (3) विश्रामगंज
पन्ना अजयगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभावित मकानों काअर्जन.
ग्राम विश्रामगंज की शासकीय आराजी का क्षेत्रफल 8656.30 वर्ग मी. पर निर्मित कुल 134 मकान .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. -82-2017-18-6454 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) चांपा
(4) 0.182
सोहागपुर (2)
(1) शहडोल
(5) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल मध्यप्रदेश.
(6) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा ) सोहागपुर, जिला मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2018
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2018
नस्ती क्र. 71-2017 एलए- भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक - 0018- अ-82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-मालीपुरा
(घ) अर्जित रकबा 0.280 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.100
175/1/1
(2)
(1)
0.030
175/11/1
0.030
175/2/1
0.030
175/3/1
0.090
81/5/1
कुल योग 0.280
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खण्डवा- सनावद के मध्य आमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन ) के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2018
क्र. C-5624-दो-2-8-2015.-श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पंद्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2018
क्र. B-6445-दो- 2-70-2018 .-डॉ. सुभाष कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत, दिनांक 2 जून 2015 से 1 जून 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 6447- दो- 2-14-2014.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-7157- दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री अभय कुमार (सक्सेना) , सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस-ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अन्तर्गत श्री सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 203
अर्द्धवेतन अवकाश 97 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 203 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
97 अर्द्धवेतनिक अवकाश=
30
के एवज में नगद X भुगतान.
क्र. D-7159-दो-3-420-80- भाग- बारह .- श्री शिव बदन वर्मा, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस- ब ( एक )-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अनुसार श्री वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 163 137
योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
7242
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 163 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन
सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता (ii) अर्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद X भुगतान 30 137 क्र. D- 7161-दो- 2-115-2017.- श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 7163-दो-2-18-2016 .- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 3 अक्टूबर 2018 का, 6 अक्टूबर 2018 का, 10 अक्टूबर 2018 का, 13 अक्टूबर 2018 का, तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2018 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 7165-दो-2-25-2017.- श्री देवराज बोहरे , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 10 नवम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
के पश्चात् में दिनांक 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 7167-दो-2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-7169-दो-2-42-2014.- श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 तक, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 2 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
7243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2018
क्र. B-6176-दो- 2-122-2017.- सुश्री स्वाति बजाज, ओ. एस. डी. मध्ययप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 13 नवम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति बजाज, ओ. एस. डी. मध्ययप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018
क्र. D- 7196- दो - 2-58-2010 .- श्री राजेश गुप्ता , जिला न्यायाधीश , ( निरीक्षण ) , जबलपुर को दिनांक 10 से दिनांक 14 दिसम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2018
क्र. B - 6226- दो- 3-420-80- भाग बारह शुद्धि- पत्र.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी- 6103-दो-3-420-80, भाग- बारह, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को स्वीकृत अवकाश नगदीकरण के आदेश की कंडिका क्रमांक-2 के खण्ड (i) में अंकित 223 के स्थान पर 192 पढ़ा एवं समझा जावे.
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.