वध्यप्रदे 석석
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 652]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2018- पौष 5 , शक 1940
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 22-18-2018- आठ.- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 96 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( तैंतीस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विर्निदिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व या पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग , वल्लभ भवन -2 भोपाल में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 76 में, उपनियम ( 1 ) में , अंक और शब्द " 25 किलोमीटर " के स्थान पर, अंक और शब्द " 250 किलोमीटर स्थापित किए जाएं.
NOTICE
F-22-18-2018 - VIII . The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by clause (xxxiii ) of sub - section (2) of section 96 of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988 ) is hereby published as required by sub - section (1 ) of Section 212 of said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby
1303 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2018
1304
given that the said draft of amendment shall be taken in to consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this in the Madhya Pradesh Gazette .
Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Trasport Department , Bhopal during office hours at Vallabh Bhavan - ii .
DARFT OF AMENDMENTS
In the said rules , in rules 76, in sub - rule ( 1 ) , for the figure and word "25 Kilometers " the figure and word "250 Kilometers " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमल नागर , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .