शशास
वध्यप्रदे श
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2018- पौष 6 , शक 1940
क्रमांक 653]
गृह ( सी-अनुभाग ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2018
क्र. एफ - 31-05-1998- दो- सी- 1.- चूंकि, संकट में डालने के लिये और लोक व्यवस्था तथा और उनके सक्रिय रहने की संभावना है . राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल- मिलाप को राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सक्रिय है राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक हैं.
अतएव , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक की कालावधि के दौरान उक्त धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018
पृ. क्र. एफ- 31-05-1998- दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर , 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.
1305 1306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2018
Bhopal , the 27th December, 2018
F- No. 31-05-1998 - II -C- 1.- Whereas there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to thereten the communal harmony and commit act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;
And whereas having regard to such circumstances prevailing in the areas within the local limits of each District , the State Government is satisfied that it is necessary to authorize the concerned District Magistrate to exercise powers conferred under Section 3 (3 ) of the National Security Act , 1980 (No. 65 of 1980) .
Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso sub- section (3 ) of Section 3 of the National Security Act , 1980 (No. 65 of 1980) , the State Government hereby, authorizes the concerned District Magistrate during the period from 1st January, 2019 to 31 March , 2019 within their respective Jurisdiction if satisfiede , as provided in sub Section (2) of the said section , exercise the powers of making an order of detention conferred by sub - section ( 2) of the said section 3 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANJU PAWAN BHADORIA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .