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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 52, Part Part 1, 28 December 2018

Published 28 December 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
52
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-12-28.52.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश सा

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 - पौष 7, शक 1940

विषय-सूची

1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-650- आयएएस- लीव-5 -एक.-( 1 ) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे, विकअ- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 22 से 28 दिसम्बर 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग का प्रभार श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को

7245

तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस. , को स्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव , विमानन विभाग एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन, विभाग तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग का नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

7246

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे एवं श्रीमती पल्लवी जैन गोविल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे/होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 17(ई)67-2008-5950-2018 -इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :-

नवीन पदस्थापना क्र.

नाम तथा पद

(3) (2)

(1)

1 श्रीमती संगीता भारतीय राठौर, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , भोपाल.

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्र. 1 , भोपाल (रिक्त न्यायालय) .

2 श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, सतना. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 ,

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सतना (रिक्त न्यायालय) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2018

क्र. 2644-3408-2018- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(3) इंदौर 1

(2) इंदौर

2

अनूपपुर अनूपपुर

डिण्डोरी 3

डिण्डोरी

हरदा 4

हरदा

रायसेन 5

रायसेन

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4) श्रीमती कला भामकर , Xth CJ - II & JMFC श्रीमती ज्योति राजपूत , IInd CJ - I, Anoppur श्री देव कुमार , JMFC , Dindori

श्री अमित नागायच , ICJ - II , Harda श्रीमती रिजवाना कौसर , JMFC Raisen मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव .

7247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

Bhopal the 11th December 2018

No. 2644-3408-2018 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015 (No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Principal Magistrate & Designation

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(4)

(3)

(2)

(1)

Indore

Indore

Smt. Kala Bhamkar , Xth CJ - II & JMFC

Smt . Jyoti Rajput , IInd CJ - I , Anoppur

Anuppur

Anuppur

Dindori

Dindori

Shri Dev Kumar , JMFC , Dindori

Harda

01234

Harda

5

Raisen

Raisen

Shri Amit Nagayach ICJ - II , Harda Smt . Rizwana Kauser , JMFC , Raisen

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को पुलिस थाना सिविल लाईन में सम्मिलित किया जाता है :-

सारणी

क्र.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, गृह विभाग एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

स्थानीय क्षेत्रों के नाम हरदा, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

(1)

उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)

(3) बैरागढ़

1 थाना कोतवाली हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा

"

2

रेहटयखुर्द

"

3

बिरजाखेड़ी क्र. 12035.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2-(क) -2015-बी-3-18 दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा पुलिस चौकी " सिविल लाईन " को " पुलिस थाना " में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

"

4

कुकरावत

"

5

झुण्डगाँव

6

कनारदा

"

7

बूंदड़ा (गहाल) गहाल

8

"

9

सुखरास

"

10

बम्हनगाँव

11

खामापड़वा

12

केलनपुर

"

पलासनेर अतः मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 2(क) -09-08- बी-3- दो दिनांक 30 जुलाई 2010 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत मैं, एस . विश्वनाथन, कलेक्टर, जिला हरदा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2, सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से.-

13

"

14

बीड़

"

15

कमताड़ा

"

16

खारपा

"

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित किया जाता है, और

मसनगाँव

17

"

18

कड़ोला

19

डोमनमऊ

"

20

गांगला

21

नहालखेड़ा (दो) पुलिस चौकी " सिविल लाईन " जो जिला हरदा के थाना कोतवाली हरदा एवं तहसील हरदा अन्तर्गत है, का उन्नयन होने से " पुलिस थाना सिविल लाईन " घोषित किया जाता है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में [ भाग 7248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

(3)

(3)

(2)

(1)

(1)

(2)

67

सुदामानगर

थाना कोतवाली हरदा, तहसील हरदा,

नहाड़िया

22 थाना कोतवाली हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा

"

23

जिला हरदा

झाड़पा

"

24

68

चित्रा इमली

नीलगढ़

"

नीमगाँव

25

काकाजी अस्पताल

69

"

"

सामरधा

26

साँई मन्दिर

70

"

27

रान्याखेड़ी

71

ड्रीम लैण्ड कालोनी "

28

मिर्जापुर

72

स्वप्निल विहार 29

उड़ावा

गोविंद कालोनी

73

30

छिड़गाँव

"

74

पुराना आरटीओ आफिस 31

रेवापुर

"

75

मानपुरा

पीपलघटा

32

"

हाजी चौक

76

33

जामली

77

जतरापड़ाव 34

ऐड़ाबेड़ा

"

78

पेड़ीघाट 35

गाडरापुर दमामी

"

शनिमंदिर

धनगाँव

79

36

"

37

80

झालवा

पुरानी सब्जी मण्डी

"

38

घण्टाघर

ऊँटपड़ाव

81

कायागाँव

39

नार्मदेव धर्मशाला

82

40

बेड़गाँव

83

खेड़ीपुरा नाका

पहटगाँव

"

41

अजनाल नदी

84

42

बूंदड़ा ( धनगाँव)

कसैरा मोहल्ला

85

कांकरिया

43

"

86

बसंल पेट्रोल पम्प

टॉक चौराहा

44

कंजरमोहल्ला

87

45

अन्नापुरा

88

मुक्तिधाम 46

गोलापुरा

89

खेड़ीपुरा मस्जिद

होली चौक

47

90

बेलदार मोहल्ला

बाफना कालोनी

48

"

जोशी मौहल्ला

जैसानी चौक 91

49

"

गणेश चौक

50

मेहतरमोहल्ला

92

पटेल वार्ड 51

व्ही.व्ही. गिरी वार्ड

93

"

नगर पालिका

52

94

गढ़ीपुरा

राजमा चौक

53

नरसिंह वार्ड

95

प्रताप कालोनी

"

54

गाँधी वार्ड

96

फारेस्टकालोनी

55

शिवाजी वार्ड

97

56

सिविल लाईन

मांग मोहल्ला

98

सरकार कालोनी

57

ईदगाह "

99

58

टंकी मोहल्ला

"

गाडरी मोहल्ला

100

गौर कालोनी

59

"

बायपास रोड

60

61

चंदर सराफ की बाड़ी

62

सनरेज स्कूल

"

63

भवानीकुंज कालोनी

"

डिग्री कॉलेज

64

टिप्पणी.- नगरपालिका सीमा की परिधि में हण्डिया की ओर से प्रताप टॉकीज चौराहा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 59 - ए, की मध्यरेखा से पश्चिमी भाग एवं इसी प्रकार प्रताप टॉकीज चौराहा से चाण्डक चौराहा होते हुए टिमरन नदी तक के मार्ग की मध्यरेखा से पश्चिमी भाग थाना सिविल लाईन के अन्तर्गत होगा.

65

एलबीएस कॉलेज

एस. विश्वनाथन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भैरूबाबा

66 7249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-10-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला बुरहानपुर की तहसील बुरहानपुर की सीमाएं, उसमें से, नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त बुरहानपुर-1 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 14 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील बुरहानपुर के नुजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त बुरहानपुर -1 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 14 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुरहानपुर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 29 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बुरहानपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-10-2018- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10-2018- सात-6 , भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-10-2018 - VII- 6. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Burhanpur ofDistrict Burhanpur from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 14 of Revenue Inspector Circle Burhanpur- 1 with Nuzul area and creates a new Tehsil Burhanpur Nagar by comparising of Patwari Halka No. 01 to 14 of Revenue Inspector CircleBurhanpur- 1 with Nuzul area of Tehsil Burhanpur, in which the total Patwari Halkas shall be 14 and villages Shall be 29. The headquarter of the said Tehsil shall be atBurhanpur .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-11-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला देवास की तहसील देवास की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 33 , 34,38 से 43, 49, 57 , 58 एवं 68 को अपविर्जत करते हुए परिवर्तित करती है तथा तहसील देवास के पटवारी हल्का क्र. 33 , 34, 38 से 43, 49, 57, 58 एवं 68 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील देवास नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 12 पटवारी हल्के होंगे और 30 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय देवास में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-11-2018 - सात - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-2018- सात-6, भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-11-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Dewas of District Dewas from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 33 , 34, 38 to 43 , 49, 57, 58 and 68 and creates a new Tehsil Dewas Nagar by comparising of Patwari Halka No. 33, 34, 38 to 43, 49, 57, 58 and 68 of Tehsil Dewas , in which the total Patwari Halkas shall be 12 and villages Shall be 30. The headquarter of the said Tehsil shall be at Dewas .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

7250

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-12-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला रीवा की तहसील हुजूर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा-1 के पटवारी हल्का क्र. 19 से 37 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील हुजूर के राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा -1 के पटवारी हल्का क्र. 19 से 37 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील हुजूर नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे और 83 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय रीवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-12-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-12-2018- सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F- 1-12-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Huzur of District Rewa from 1st January 2019 , by excludingtherefrom Patwari Halka No. 19 to 37 Revenue Circle Rewa - 1 and creates a new Tehsil Huzur Nagar by comprising of Patwari Halka No.19 to 37 of Revenue Circle Rewa- 1 of Tehsil Huzur , in which the total Patwari Halkas shall be 19 and villages Shall be 83. The headquarter of the said Tehsil shall be at Rewa .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-13-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला रतलाम की तहसील रतलाम की सीमाएं, उसमें से , पटवारी हल्का क्र. 23 , 25 से 51 , 84, 85, 92 एवं 93 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील रतलाम के पटवारी हल्का क्र. 23, 25 से 51 , 84, 85, 92 एवं 93 कोसमाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रतलाम नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के होंगे और 62 ग्राम समाविष्ट होंगे.. उक्त तहसील का मुख्यालय रतलाम में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-13-2018- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13-2018- सात-6, भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F -1-13-2018- VII -6.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Ratlam of District Ratlam from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 23 , 25 to 51 , 84, 85, 92 and 93 and creates a new Tehsil Ratlam Nagar by comparising of Patwari Halka No. 23, 25 to 51 , 84, 85 , 92 and 93 to Tehsil Ratlam , in which the total Patwari Halkas shall be 32 and villages Shall be 62. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ratlam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

7251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-14-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी कीसीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 शिवपुरी के पटवारी हल्का क्र . 39 , 40, 41 एवं 63 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 शिवपुरी के पटवारी हल्का क्र. 39, 40, 41 एवं 63 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील शिवपुरी नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 04 पटवारी हल्के होंगे और 12 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय शिवपुरी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-14-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-14-2018- सात-6, भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-14-2018 - VII - 6. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alter the limits of Tehsil Shivpuri of District Shivpuri from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 39 , 40, 41 and 63 of Revenue Inspector Circle - 2 Shivpuri and creates a new Tehsil Shivpuri Nagar by comparising of Patwari Halka No. 39 , 40 , 41 and 63 of Revenue Inspector Circle-2 Shivpuri , in wich the total Patwari Halkas shall be 04 and villages Shall be 12. The headquarter of the said Tehsil shall be at Shivpuri .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-15-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला होशंगाबाद की तहसील होशंगाबाद की सीमाएं, उसमें से, नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त होशंगाबाद -1 के पटवारी हल्का क्र. 09 से 11 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील होशंगाबाद के नुजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त होशंगाबाद -1 के पटवारी हल्का क्र. 09 से 11 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील होशंगाबाद नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 03 पटवारी हल्के होंगे और 07 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय होशंगाबाद में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-15-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-15-2018- सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-15-2018 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alters the limits of Tehsil Hoshanhabad of District Hoshanhabad from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 09 to 11 of Revenue Inspector Circle Hoshanhabad - 1 with Nuzul area and creates a new Tehsil Hoshanhabad Nagar by comparising of Patwari Halka No. 09 to 11 of Revenue Inspector Circle Hoshanhabad - 1 with Nuzal area of Tehsil Hoshanhabad, in which the total Patwari Halkas shall be 03 and villages Shall be 07. The headquarter of the said Tehsil shall be at Hoshanhabad .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

7252

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-16-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला दतिया की तहसील दतिया की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 10 से 12, 17 से 19 एवं 22 से 29 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील दतिया के पटवारी हल्का क्र. 10 से 12, 17 से 19 एवं 22 से 29 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील दतिया नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 31 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय दतिया में होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-16-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-16-2018- सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जातां है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-16-2018 - VII- 6.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alters the limits of Tehsil Datia of District Datia from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 10 to 12 , 17 to 19 and 22 to 29 and creates a new Tehsil Datia Nagar by comparising of Patwari Halka No. 10 to 12, 17 to 19 and 22 to 29 of Tehsil Datia, in which the total Patwari Halkas Shall be 14 and villages Shall be 31. The headquarter of the said Tehsil shall be at Datia.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

[भाग 1 भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-17-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला मुरैना की तहसील मुरैना एवं तहसील जौरा की सीमाएँ, उसमें से , राजस्व निरीक्षक वृत्त मुरैना के पटवारी हल्का क्र. 31 से 39 एवं 45, राजस्व निरीक्षक वृत्त जींगनी के पटवारी हल्का क्र. 45 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त गलेथा के पटवारी हल्का क्र. 104 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील मुरैना एवं तहसील जौरा के राजस्व निरीक्षक वृत्त मुरैना के पटवारी हल्का क्र. 31 से 39 एवं 45 , राजस्व निरीक्षक वृत्त जींगनी के पटवारी हल्का क्र. 45 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त गलेथा के पटवारी हल्का क्र. 104 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मुरैना नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 12 पटवारी हल्के होंगे और 13 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय मुरैना में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-17-2018 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-17-2018- सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F-1-17-2018 - VII- 6 . In exercise of the powers conferred by sub-section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Morena and Tehsil Joura of District Morena from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 31 to 39 and 45 of Revenue Inspector Circle Morena , Patwari Halka No. 45 of Revenue Inspector Circle Jigani and Patwari Halka No. 104 of Revenue Inspector Circle Galetha and creates a new Tehsil Morena Nagar by comprising of Patwari Halka No. 31 to 39 and 45 of Revenue Inspector Circle Morena, Patwari Halka No. 45 of Revenue Inspector Circle Jigani and Patwari Halka No. 104 of Revenue Inspector Circle Galetha of Tehsil Morena and Tehsil Joura , in which the total Patwari Halkas shall be 12 and villages Shall be 13. The headquarter of the said Tehsil shall be at Morena.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

7253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-18-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला कटनी की तहसील कटनी की सीमाएं, उसमें से , राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा -1 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, मुड़वारा -2 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 27 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी के पटवारी हल्का क्र. 44 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील कटनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा -1 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा -2 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 27 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी के पटवारी हल्का क्र. 44 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील - कटनी नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के होंगे और 79 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय कटनी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-18-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-18-2018- सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-18-2018 - VII- 6.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alters the limits of Tehsil Katni of District Katni from 1st January, 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 43 of Revenue Inspector Circle Murwara - 1 , Patwari Halka No. 01 to 27 of Revenue Inspector Circle Murwara - 2 and Patwari Halka No. 44 of Revenue Inspector Circle Pahadi and creates a new Tehsil Katni Nagar by comprising of Patwari Halka No. 38 to 43 of Revenue Inspector Circle Murwara- 1 , Patwari Halka No. 01 to 27 of Revenue Inspector Circle Murwara - 2 and patwari Halka No. 44 of Revenue Inspector Circle Pahadi of Tehsil Katni , in which the total Patwari Halkas shall be 34 and villages Shall be 79. The headquarter of the said Tehsil shall be at Katni .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-19-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, विदिशा जिले की तहसील विदिशा की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त विदिशा-2 के पटवारी हल्का क्र. 37 से 39, 55, 57 से 64 एवं 66 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त- 3 वर्क लोड के पटवारी हल्का क्र. 67 , 68 , 70 एवं 77 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील विदिशा के राजस्व निरीक्षक वृत्त विदिशा -2 के पटवारी हल्का क्र. 37 से 39, 55, 57 से 64 एवं 66 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त -3 वर्कलोड के पटवारी हल्का क्र. 67, 68, 70 एवं 77 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील विदिशा नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 17 पटवारी हल्के होंगे और 48 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय विदिशा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-19-2018- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-19-2018- सात-6 , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-19-2018 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Vidisha of District Vidisha from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 37 to 39, 55, 57 to 64 and 66 of Revenue Inspector Circle Vidisha - 2 and Patwari Halka No. 67 , 68 , 70 and 77 of Revenue Inspector Circle Vidisha- 3 workload , and creates a new Tehsil Vidisha Nagar by comprising of Patwari Halka No. 37 to 39, 55 , 57 to 64 and 66 of Revenue Inspector Circle Vidisha -2 and Patwari Halka No. 67 , 68 , 70 and 77 of Revenue Inspector Circle Vidisha - 3 workload, in which the total Patwari Halkas shall be 17 and villages Shall be 48. The headquarter of the said Tehsil shall be atVidisha .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

7254

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-20-2018-सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सागर की तहसील सागर की सीमाएं, उसमें से , राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर -1 के पटवारी हल्का क्र. 49 से 54 एवं 62 से 67 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर -2 के पटवारी हल्का क्र. 68 से 77 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-1 के पटवारी हल्का क्र. 49 से 54 एवं 62 से 67 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-2 के पटवारी हल्का क्र. 68 से 77 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सागर नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 22 पटवारी हल्के होंगे और 39 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सागर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-20-2018 - सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-20-2018- सात-6, भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-20-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alters the limits of Tehsil Sagar of District Sagar from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 49 to 54 and 62 to 67 of Revenue Inspector Circle Sagar- 1 and Patwari Halka No. 68 to 77 of Revenue Inspector Circle Sagar- 2, and creates a new Tehsil Sagar nagar by comprising of Patwari Halka No. 49 to 54 and 62 to 67 of Revenue Inspector Circle Sagar - 1 and Patwari Halka No. 68 to 77 of Revenue Inspector Circle Sagar- 2, in which the total Patwari Halkas shall be 22 and villages Shall be 39. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-21-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 18 से 20, 22, 37 एवं 45 से 53 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील भिण्ड के पटवारी हल्का क्र. 18 से 20, 22, 37 एवं 45 से 53 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील भिण्ड नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 26 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय भिण्ड में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-21-2018- सात - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-21-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-21-2018 - VII - 6 .--In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Bhind of District Bhind from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 18 to 20 , 22 , 37 and 45 to 53 and creates a new Tehsil Bhind Nagar by comprising of Patwari Halka No. 18 to 20, 22, 37 and 45 to 53 of Tehsil Bhind , in which the total Patwari Halkas shall be 14 and villages Shall be 26. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bhind.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO, Principal Secy .

7255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-22-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से , जिला छिन्दवाड़ा की तहसील छिन्दवाड़ा की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 22 एवं 23 , राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के पटवारी हल्का क्र. 05 एवं 08 से 17 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 के पटवारी हल्का क्र. 18, 21 एवं 63 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील छिन्दवाड़ा के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20 , 22 एवं 23 , राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के पटवारी हल्का क्र. 05 एवं 08 से 17 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 के पटवारी हल्का क्र. 18 , 21 एवं 63 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील छिन्दवाड़ा नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 18 पटवारी हल्के होंगे और 26 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय छिन्दवाड़ा में होगा..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-22-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-22-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F- 1-22-2018 - VII - 6.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Chhindwara of District Chhindwara from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 19, 20 , 22 and 23 of Revenue Inspector Circle - 1 , Patwari Halka No. 05 and 08 to 17 of Revenue Inspector Circle - 2 and Patwari Halka No.18 , 21. and 63 of Revenue Inspector Circle-3 and creates an new Tehsil Chhindwara Nagar by comprising of Patwari Halka No. 19 , 20, 22 and 23 ofRevenue Inspector Circle - 1 Patwari Halka No. 05 and 08 to 17 of Revenue Inspector Circle -2 and Patwari Halka No. 18, 21 and 63 of Revenue Inspector Circle - 3 of Tehsil Chhindwara, in which the total Patwari Halkas shall be 18 and villages Shall be 26. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chhindwara .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-23-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला ग्वालियर की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, निम्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित नाम से तीन नवीन तहसीलों का गठन, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को समाविष्ट करते हुये करती है. गठित नवीन तहसीलों के मुख्यालय निम्न अनुसूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित अनुसार होंगे :-

क्षेत्र

स. तहसील गठित

क्र. का तहसील का

नाम मुख्यालय

(4)

(1) (2) (3)

1 तानसेन हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक मण्डल वेहट के 12 पटवारी हल्के के 28 ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हस्तिनापुर के 17 पटवारी हल्के के 39 ग्राम-कुल 29 पटवारी हल्कोंके 67 ग्राम.

मुरार

2 मुरार

तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक मण्डल मुरार के 10 पटवारी हल्के के 29 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव के 12 पटवारी हल्के के 25 ग्राम एवं राजस्वनिरीक्षक मण्डल सुपावली के 15 पटवारी हल्केके 30 ग्राम- कुल 37 पटवारी हल्कोंके 84 ग्राम.

3 सिटी सेंटर सिटी तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक सेंटर मण्डल महल गांव के 07 पटवारी ग्वालियर हल्के के 19 ग्राम राजस्व निरीक्षक मण्डल (ओहदपुर ) मेहरा के 07 पटवारी हल्के के 17 ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल उटीला के 08 पटवारी हल्के के 16 ग्राम-कुल 22 पटवारी हल्कों के 52 ग्राम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-23-2018- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-23-2018- सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

7256

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-23-2018 - VII - 6.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Gwalior of District Gwalior by excluding therefrom the areas as mentioned in column (4) of the schedule and creates three new tehsil as named in column ( 2) of the schedule, comprising of the areas as mentioned in column (4) against their names , from 1st January 2019. The headquarters of the new Tehsils shall be , as per column (3) , against their names.-

Area S. No.

Headquarter ofNew Tehsil (3)

(4)

Name of Tehsil (1) (2)

1 Tansen Hastinapur 28 Villages of 12 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Bhehat and 39 Villages of 17 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Hastinapur ofTehsil Gwalior-Total of 29 Patwari Halkas and 67 Villages.

2 Morar

Morar 29 Villages of 10 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Morar , 25 Villages of 12 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Badagaon and 30 Villages of 15 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Supawali ofTehsil Gwalior- Total of 37 Patwari Halkas and 84 Villages .

3 City Center

CityCenter , Gwalior (Ohadpur)

19 Villages of 07 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Mahalgaon , 17 Villages of08 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Mehra and 16 Villages of 08 Patwari Halkas of Revenue Inspector Circle Utila of Tehsil Gwalior- Total of 22 Patwari Halkas and 52 Villages .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-24-2018- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सिवनी की तहसील सिवनी की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी -1 के पटवारी हल्का क्रमांक 13 , 15 से 24 एवं 26 से 28 राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी -2 के पटवारी हल्का क्र. 03से 12, 14 एवं 25 , राजस्व निरीक्षक वृत्त- बंडोल के पटवारी हल्का क्रमांक 01 एवं 02, राजस्व निरीक्षक वृत्त- भौमा के पटवारी हल्का क्रमांक 29 एवं 30 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी-1 के पटवारी हल्का क्र . 13, 15 से 24 एवं 26 से 28 , राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी-2 के पटवारी हल्का क्र. 03 से 12, 14 एवं 25, राजस्व निरीक्षक वृत्त- बंडोल के पटवारी हल्का क्रमांक 01 एवं 02 , राजस्व निरीक्षक वृत्त- भौमा के पटवारी हल्का क्रमांक 29 एवं 30 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सिवनी नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 30 पटवारी हल्के होंगे और 75 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सिवनी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-24-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-24-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-24-2018 - VII - 6.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Seoni of District Seoni from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No.13 , 15 to 24 and 26 to 28 of Revenue Inspector Circle Seoni - 1 , Patwari Halka No.03 to 12 , 14 and 25 of Revenue Inspector Circle Seoni -2, Patwari Halka No. 01 and 02 of Revenue Inspector Circle Bandol and Patwari Halka No. 29 and 30 of Revenue Inspector Circle Bhoma , and creates a new Tehsil Seoni Nagar by comprising of Patwari Halka No.13 , 15 to 24 and 26 to 28 of Revenue Inspector Circle Seoni - 1 , Patwari Halka No.03 to 12, 14 and 25 of 7257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

Revenue Inspector Circle Seoni - 2 , Patwari Halka No. 01 and 02 of Revenue Inspector Circle Bandol and Patwari Halka No. 29 and 30 of Revenue Inspector Circle Bhoma , in which the Total Patwari Halkas shall be 30 and villages Shall be 75. The headquarter of the said Tehsil shall be at Seoni .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-25-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सिंगरौली की तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 01 से 20 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सिंगरौली के पटवारी हल्का क्र. 01 से 20 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सिंगरौली नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे और 86 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बैढ़न में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-25-2018 - सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-25-2018-सात-6 , भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-25-2018 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Singrauli of District Singrauli from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 20 and creates a new Tehsil Singrauli Nagar by comprising of Patwari Halka No. 01 to 20 of Tehsil Singrauli in which the total Patwari Halkas shall be 20 and villages Shall be 86. The headquarter of the said Tehsil shall be at Waidhan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-26-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला खरगोन की तहसील खरगोन एवं तहसील गोगांव की सीमाएं, उसमें से, तहसील खरगोन के पटवारी हल्का क्र. 12, 23 एवं 40 से 49 के 36 ग्राम तथा तहसील गोगांवा के पटवारी हल्का क्र. 16 एवं 25 के 05 ग्राम को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील खरगोन के पटवारी हल्का क्र. 12 , 23 एवं 40 से 49 के 36 ग्राम तथा तहसील गोगांवा के पटवारी हल्का क्र. 16 एवं 25 के 05 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खरगोन नगर का गठन करती है , जिसमें 13 पटवारी हल्के और 41 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय खरगोन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-26-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-26-2018- सात-6 , भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-26-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Khargone and Tehsil Gogaon of District Khargone , from 1st January 2019 , by excluding therefrom 36 Villages of Patwari Halka No. 12, 23 and 40 to 49 of Tehsil Khargone and 05 Villages of Patwari Halka No. 16 and 25 of Tehsil Gogaon and creates a new Tehsil Khargone Nagar by comprising of Patwari Halka No. 12 , 23 and 40 to 49 of Tehsil Khargone and Patwari Halka No. 16 and 25 of Tehsil Gogaon in which the Total Patwari Halkas shall be 13 and villages Shall be 41. The headquarter of the said Tehsil shall be at Khargone .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

7258

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-27-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला उज्जैन की तहसील उज्जैन एवं तहसील घट्टिया की सीमाएं, उसमें से, तहसील उज्जैन के पटवारी हल्का क्र. 34, 35, 38 से 40, 51 एवं 61 से 65 तथा तहसील घट्टिया के पटवारी हल्का क्र. 35 से 37 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और दो नवीन तहसीलें , उज्जैन के पटवारी हल्का क्र. 38 से 40 एवं 51 तथा तहसील घट्टिया के पटवारी हल्का क्र. 35 से 37 को समाविष्ट करते हुए तहसील उज्जैन नगर , जिसमें क्रमशः कुल 07 पटवारी हल्के और 15 ग्राम होंगे एवं तहसील उज्जैन के पटवारी हल्का क्र . 34, 35 एवं 61 से 65 को समाविष्ट करते हुए तहसील कोठी महल , जिसमें 7 पटवारी हल्के और 16 ग्राम समाविष्ट होंगे का गठन करती है. उक्त तहसीलों का मुख्यालय उज्जैन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-27-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-27-2018-सात-6 , भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-27-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Ujjain and Tehsil Ghatiya of District Ujjain from 1st January, 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 34 , 35, 38 to 40, 51 and 61 to 65 of Tehsil Ujjain and Patwari Halka No. 35 to 37 of Tehsil Ghatiya and creates two new Tehsils , Tehsil Ujjain Nagar by comprising of patwari halka No. 38 to 40 and 51 of Tehsil Ujjain and Patwari Halka No. 35 to 37 of Tehsil Ghatiya, in which the total Patwari Halkas shall be 07 and village shall be 15 and Tehsil Kothi Mahal by comprising of Patwari Halka No. 34 to 35 and 61 to 65 of Tehsil Ujjain in which the total Patwari Halkas shall be 07 and village shall be 16. The headquarter of the said Tehsils shall be at Ujjain .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-28-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सीहोर की तहसील सीहोर की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 19 एवं 20 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सीहोर के पटवारी हल्का क्र. 19 एवं 20 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सीहोर नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 02 पटवारी हल्के होंगे और 05 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सीहोर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-28-2018- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-28-2018- सात-6, भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-28-2018 -VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Sehore of District Sehore , from 1st January, 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 19 and 20 and creates a new Tehsil Sehore Nagar by comprising of Patwari Halka No.19 and 20 of Tehsil Sehore , in which the total Patwari Halkas shall be 02 and villages Shall be 05. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sehore .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

7259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ - 1-29-2018- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला दमोह की तहसील दमोह की सीमाएं, उसमें से , पटवारी हल्का क्र. 06 , 07, 14 से 17, 28 से 33 एवं 70 से 72 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील दमोह के पटवारी हल्का क्र. 06 , 07, 14 से 17, 28 से 33 एवं 70 से 72 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील दमयन्ती नगर ( दमोह नगर ) का सृजन करती है , जिसमें कुल 15 पटवारी हल्के होंगे और 35 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय दमोह में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ -1-29-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-29-2018- सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F - 1-29-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Damoh of District Damoh from 1st January 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 06, 07, 14 to 17, 28 to 33 and 70 to 72 and creates a new Tehsil Damyanti Nagar (Damoh Nagar) by comprising of Patwari Halka No.06, 07, 14 to 17, 28 to 33 and 70 to 72 of Tehsil Damoh , in which the total Patwari Halkas shall be 15 and villages Shall be 35. The headquarter of the said Tehsil shall be at Damoh .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-30-2018- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला खण्डवा की तहसील खण्डवा की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 79 से 83 एवं 95 को को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील खण्डवा के पटवारी हल्का क्र. 79 से 83 एवं 95 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खण्डवा नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 06 पटवारी हल्के होंगे और 11 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय खण्डवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-30-2018- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-30-2018- सात-6 , भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2018

No. F- 1-30-2018 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Khandwa of District Khandwa from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No.79 to 83 and 95 and creates a new Tehsil Khandwa Nagar by comprising of Patwari Halka No.79 to 83 and 95 of Tehsil Khandwa, in which the total Patwari Halkas shall be 06 and villages Shall be 11. The headquarter of the said Tehsil shall be at Khandwa .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

7260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

[भाग 1

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ- 1-31 /2018/सात -6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्‌द्वारा, दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला सतना की तहसील रघुराजनगर की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 01 से 19 , 35 से 59, 62 से 65 एवं 68 से 73 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और तहसील रघुराजनगर के पटवारी हल्का क्र. 01 से 19, 35 से 59, 62 से 65 एवं 68 से 73 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रघुराजनगर (नगरीय) का सृजन करती है, जिसमें कुल 50 पटवारी हल्के होंगे और 130 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय सतना में होगा । शेष तहसील रघुराजनगर का नवीन नाम एवं नवीन मुख्यालय " कोठी " होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-31 /2018/ सात -6 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-31 /2018/सात-6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-31/ 2018 /VII/6 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Raghurajnagar of District Satna from 1st January, 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19, 35 to 59, 62 to 65 and 68 to 73 and creates a new Tehsil Raghurajnagar ( Nagriya ) by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19, 35 to 59, 62 to 65 and 68 to 73 of Tehsil Raghurajnagar , in which the total patwari Halkas shall be 50 and villages Shall be 130. The headquarter of the said Tehsil shall be at Satna . The New name and new Headquarter of Remaining Tehsil Raghurajnagar shall be Kothi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7261 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-32/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर की सीमाएं , उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 07 से 13 एवं 21 से 33 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और तहसील मंदसौर के पटवारी हल्का क्र. 07 से 13 एवं 21 से 33 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मंदसौर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे और 50 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय मंदसौर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-32/2018/ सात/ शा.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-32/2018/सात-6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-32 / 2018 /VII/6 In exercise of the powers conferred by sub-section (2 ) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Mandsaur of District Mandsaur from the 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 07 to 13 and 21 to 33 and creates a new Tehsil Mandsaur Nagar by comprising of Patwari Halka No. 07 to 13 and 21to 33 of Tehsil Mandsaur , in which the total patwari Halkas shall be 20 and villages Shall be 50. The headquarter ofthe said Tehsil shall be at Mandsaur .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

7262

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ - 1-33/2018/ सात -6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द‌द्वारा , दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला गुना की तहसील गुना की सीमाएं, उसमें से , पटवारी हल्का क्र. 58 से 65 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और तहसील गुना के पटवारी हल्का क्र. 58 से 65 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गुना नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 08 पटवारी हल्के होंगे और 19 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय गुना में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-33/2018/सात -6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-33/ 2018 /सात-6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-33 /2018 /VII/ 6 In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, alters the limits ofTehsil Guna of District Guna from 1st January , 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 58 to 65 and creates à new Tehsil Guna Nagar by comprising of Patwari Halka No. 58 to 65 of Tehsil Guna , in which the total patwari Halkas shall be 08 and villages Shall be 19.The headquarter of the said Tehsil shall be atGuna.........

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7263 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-34/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्‌द्वारा , दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला छतरपुर की तहसील छतरपुर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 55 से 75 एवं 77, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-ब के पटवारी हल्का क्र. 21 से 25 , राजस्व निरीक्षक वृत्त महेवा के पटवारी हल्का क्र. 50 से 54 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त ईशानगर के पटवारी हल्का क्र . 48 एवं 49 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और तहसील छतरपुर के राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर-अ के पटवारी हल्का क्र. 55 से 75 एवं 77, राजस्व निरीक्षक वृत्त छतरपुर- ब के पटवारी हल्का क्र. 21 से 25 , राजस्व निरीक्षक वृत्त महेवा के पटवारी हल्का क्र. 50 से 54 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त ईशानगर के पटवारी हल्का क्र. 48 एवं 49 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील छतरपुर नगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के होंगे और 60 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय छतरपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-34/2018 /सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-34/ 2018/ सात-6 दिनांक 17(12) 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-34/2018 /VII / 6 .In exercise of the powers conferred by sub-section ( 2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Chhatarpur of District Chhatarpur from 1st January, 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 55 to 75 and 77 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur-A, Patwari Halka No. 21 to 25 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur -B , Patwari Halka No. 50 to 54 of Revenue Inspector Circle Maheba and Patwari Halka No. 48 and 49 of Revenue Inspector Circle Isagarh and creates a new Tehsil Chhatarpur Nagar by comprising of Patwari Halka No. 55 to 75 and 77 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur -A, Patwari Halka No. 21 to 25 of Revenue Inspector Circle Chhatarpur -B, Patwari Halka No. 50to 54 of Revenue Inspector Circle Maheba and Patwari Halka No. 48 and 49 of Revenue Inspector Circle Isagarh of Tehsil Chhatarpur, in which the total patwari Halkas shall be 34 and villages Shall be 60. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chhatarpur .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7264

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-35/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला नीमच की तहसील नीमच की सीमाएं , उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 06 से 08, 10, 12 से 15 एवं 17 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील नीमच के पटवारी हल्का क्र. 06 से 08 , 10 , 12 से 15 एवं 17 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील नीमच नगर का सृजन क्ररती है, जिसमें कुल 09 पटवारी हल्के होंगे और 22 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय नीमच में होगा। ۱

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-35/2018/ सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-35/2018/ सात-6 दिनांक 7.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् ‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-35/2018/VII/6 In exercise of the powers conferredby sub- section (2) of section 13 of Madhya.. Pradesh Land Revenue nue Code , 1959 89.39df1258 ) htatshevstment berehalanymiprades s limits of, Neemuch of District Neemuch from 1st January, 2019, by excluding there from Patwar! Balkan Petary Ranjan Rao , Principal Se 12to 15 and 17 and creates a new Tehsil Neemuch Nagar by comprising of Patwari Halka No. 06 to 08, 10, 12 to 15 and 17 of Tehsil Neemuch , in which the total patwari Halkas shall be 09 and villages Shall be 22.The headquarter of the said Tehsil shall be at Neemuch .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7265 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ- 1-36/2018/सात -6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एत‌द्वारा , दिनांक 01 जनवरी , 2019 से , जिला भोपाल की तहसील हुजूर की सीमाएं , उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 25 से 31 एवं 45 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और तहसील हुजूर के पटवारी हल्का क्र. 25 से 31 एवं 45 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील कोलार का सृजन करती है , जिसमें कुल 08 पटवारी हल्के होंगे और 60 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय बैरागढ़ चीचली में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-36/ 2018/सात -6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-36/2018/ सात-6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-36 / 2018 /VII/ 6In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Huzur of District Bhopal from 1st January , 2019 , by excluding therefrom Patwari Halka No. 25 to 31 and 45 and creates a new Tehsil Kolar by comprising of Patwari Halka No. 25 to 31 and 45 of Tehsil Huzur , in which the total patwari Halkas shall be 08 and villages Shall be 60. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bairagarh Chichli .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7266

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

[भाग 1

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-37/2018 /सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 01 जनवरी , 2019 से , जिला बैतूल की तहसील बैतूल की सीमाएं , उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 34 से 36 एवं 49 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील बैतूल के पटवारी हल्का क्र. 34 से 36 एवं 49 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बैतूल नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 04 पटवारी हल्के होंगे और 05 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय बैतूल में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-37/2018/सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-37/2018/ सात -6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. 37/2018 /VII/6 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Prades Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Betul of District Betul from 1st January , 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 34 to 36 and 49 and creates a new Tehsil Betul Nagar by comprising of Patwari Halka No. 34 to 36 and 49 of Tehsil Betul , in which the total patwari Halkas shall be 04 and villages Shallbe 05.The headquarter of the said Tehsil shall be at Betul .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7267 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ- 1-38/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला जबलपुर की तहसील जबलपुर एवं पनागर की सीमाएं, उसमें से, निम्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2 ) में उल्लेखित नाम से तीन नवीन तहसीलों का गठन , उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को समाविष्ट करते हुये, करती है । गठित नवीन तहसीलों के मुख्यालय निम्न अनुसूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित अनुसार होंगे:-

क्षेत्र

स.क्र. तहसील का नाम

गठित तहसील का मुख्यालय

(4)

(3)

(1) (2)

आंधारताल

1

सुहागी तहसील पनागर के राजस्व निरीक्षक मंडल महाराजपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 64 से 73, कुल 10 पटवारी हल्कों के 24 ग्राम एवं तहसील जबलपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 01 , 04 एवं 05, कुल 03 पटवारी हल्कों के 13 ग्राम कुल 13 पटवारी हल्कों के 37 ग्राम .

2

करौंदी

रांझी

तहसील जबलपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर-1 के पटवारी हल्का क्र. 2,3,10 एवं 11 , कुल 04 पटवारी हल्कों के 18 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 12 से 16, कुल 05 पटवारी हल्कों के 09 ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मंडल खम्हरिया [ बरेला] का पटवारी हल्का क्रमांक 75, कुल 01 पटवारी हल्के के 02 ग्राम तथा तहसील पनागर के राजस्व निरीक्षक मंडल महाराजपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 74 से 81 कुल 08 पटवारी हल्कों के 10 ग्राम कुल 18 पटवारी हल्कों के 39 ग्राम

3

पुरवा

गोरखपुर

तहसील जबलपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 06 से 09 , कुल 04 पटवारी हल्कों के 22 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर -2 के पटवारी हल्का क्रमांक 17 से 24, कुल 08 पटवारी हल्कों के 21 ग्राम कुल 12 पटवारी हल्कों के 43 ग्राम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-38/ 2018/सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-38/2018/सात-6 दिनांक17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

7268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

[भाग 1 Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-38/2018/VII/ 6 In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, alters the limits of tehsil Jabalpur and tehsil Panagar of District Jabalpur, by excluding therefrom the areas as mentioned in column (4) of the schedule and creates three new tehsils as named in column (2 ) of the schedule, comprising of the areas as mentioned in column (4) against their names , from 1st January, 2019. The headquarters of the new tehsils shall be, as per column (3 ) , against their names .

Area

S.No

(4)

Headquarter of new Tehsil (3)

Nameof Tehsil (2)

(1)

Adhartal

1

Suhagi

Patwari Halka No. 64 to 73 of Revenue Inspector Circle Maharajpur oftehsil Panagar 24 Villages of Total 10 patwari Halkas and Patwari Halka.No. 1, 4 and 5 of Revenue Inspector Circle Jabalpur - 1 of tehsil Jabalpur , 13 Village of 03 Patwari Halkas - 37 Villages of Total 13 Patwari Halkas

2

Karondi

Ranjhi

Patwari Halka No. 2, 3, 10 and 11 of Revenue Inspector Circle Jabalpur-1, 18 Villages of Total 04 patwari Halkas , Patwari Halka No. 12 to 16 of Revenue Inspector Circle Jabalpur- 2, 09 Villages of Total 05 patwari Halkas and Patwari Halka No. 75 of Revenue Inspector Circle Khamaria [ Barela ] , 02 Village of 01 Patwari Halka of tehsil Jabalpur and Patwari Halka No. 74 to 81 of Revenue Inspector Circle Maharajpur of Tehsil Panagar, 10 Villages of Total 08 patwari Halkas - 39 Villages of Total 18 Patwari Halkas

Purwa

3 Gorakhpur

Patwari Halka No. 06 to. 09 of Revenue Inspector Circle Jabalpur- 1, 22 Villages of Total 04 patwari Halkas and Patwari Halka No. 17 to 24 of Revenue Inspector Circle Jabalpur- 2 of tehsil Jabalpur, 21 Villageof 08 Patwari Halkas - 43 Villages of Total 12 Patwari Halkas By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7269 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा क्रमांक एफ- 1-49/ 2018/सात-6

(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्द्वारा , दिनांक 01 जनवरी , 2019 से, जिला इन्दौर की तहसील इन्दौर , तहसील महू (डॉ. अम्बेडकर नगर) , तहसील सांवेर, तहसील देपालपुर एवं तहसील हातोद की सीमाएं, उसमें से, निम्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित नाम से पांच नवीन तहसीलों का गठन, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को समाविष्ट करते हुये , करती है । गठित नवीन तहसीलों के मुख्यालय निम्न अनुसूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित अनुसार होंगे:-

स.क्र . तहसील का नाम

गठित तहसीन का मुख्यालय

(4)

(3)

(1) (2)

कनाडिया

कनाडिया

1.

तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक मंडल-3 के पटवारी हल्का क्रमांक 37 से 46,48 एवं 49- कुल 12 पटवारी हल्कों के 30 ग्राम

मिचौलीहप्सी

मिचौलीहप्सी

2

तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक मंडल-4 के पटवारी हल्का क्रमांक 52, 54, 55, 58 से 66, राजस्व निरीक्षक मंडल इन्दौर-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 23 एवं 24 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल राऊ के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 22 कुल 17 पटवारी हल्कों के 27 ग्राम छोटाबांगडदा

3 मल्हारगंज

तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक मंडल इन्दौर-2 का पटवारी हल्का क्रमांक 32 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल राऊ के पटवारी हल्का क्रमांक 01 , 02 एवं 06 से 08, तहसील सांवेर के राजस्व निरीक्षक मंडल धरमपुरी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 36 से 39 एवं तहसील हातोद के राजस्व निरीक्षक मंडल हातोद के पटवारी हल्का क्रमांक 17 एवं 36 से 38-- कुल 14 पटवारी हल्कों के 26ग्राम

काजीपलास्या तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक मंडल मिचौली 5 के पटवारी हल्का क्रमांक 45, 50, 51, 61 , 67 से 70 एवं 77 से 79 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल खुडैल के पटवारी हल्का क्रमांक 72 से 76 एवं 80 से 83 कुल 20 पटवारी हल्कों के 50 ग्राम

राऊ

राऊ

5

तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक मंडल राऊ के पटवारी हल्का क्रमांक 03 से 05 एवं 09 से 16 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल इन्दौर -2 के पटवारी हल्का क्रमांक 17 से 19

तहसील देपालपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल बैटमा के पटवारी हल्का क्रमांक 86 से 88 तहसील महू के राजस्व निरीक्षक मंडल महू के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 02 तथा पटवारी हल्का क्रमांक 03 का ग्राम पिगडम्बर कुल 20 पटवारी हल्कों के 28 ग्राम

शेष तहसील इन्दौर का नवीन नाम जूनी इन्दौर होगा एवं मुख्यालय इन्दौर में होंगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

:

क्रमांक एफ़ 1-49/ 2018/सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1-49/ 2018/सात-6 दिनांक 7.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

[भाग 1 7270

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-49/2018/VII/ 6 In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Indore, Tehsil Mahu ( Dr. Ambedkar Nagar ) , Tehsil Sanwer, Tehsil Depalpur and Tehsil Hatod of District Indore, by excluding therefrom the areas as mentioned in column (4) of the schedule and creates five new tehsiles as named in column (2 ) of the schedule, comprising of the areas as mentioned in column (4) against their names , from 1st January , 2019. The headquarters of the new Tehsils shall be , as per column (3 ), against their names.

Area

S.No.

Headquarter of new Tehsil (3)

(4)

(1)

Nameof Tehsil (2)

Kanadia

1

Kanadla

Patwarl Halka No. 37. to 46, 48 and 49 of Revenue. Inspector Circle- 3 of tehsil Indore- 30 Villages of Total 12 patwarl Halkas .

2

Bicholl hapsi

Bicholi hapsi

Patwarl Halka No. 52, 5455 and 58 to 66 of Revenue Inspector Circle -4, Patwari Halka No. 23 and 24 of Revenue Inspector Circle Indore - 2 and Patwari Halka No. 20 to 22 of Revenue Inspector Circle Rau of tehsil Indore - 27Villages of Total 17 patwari Halkas .

3

Chhota Bangarda

Malharganj

Patwari Halka No. 32 of Revenue Inspector Circle Indore -2 and Patwari Halka No. 01, 02 and 06 to 08 of Revenue Inspector Circle Rau of tehsil indore, Patwari Halka No. 36 to 39 of Revenue Inspector Circle Dharampuri -2 of tehsil sanwer and Patwari Halka No. 17 and 36 to 38 of Revenue Inspector.Circle Hatod of tehsil Hatod - 26 Villages of Total 14. Patwari Halkas .

4

Khudel

Kajipalasia Patwari Halka No. 45, 50, 51, 61, 67 to 70 and 77 to 79 of Revenue Inspector CircleBicholi -5 and Patwari Halka No. 72 to 76 and 80 to 83 of Revenue Inspector Circle Khudel of Tehsil Indore 50 Villages of. Total 20 Patwari Halkas .

Rau

Rau

Patwari Halka No. 03 to 05 and 09 to 16 of Revenue Inspector Circle Rau and Patwari Halka No. 17 to 19 of Revenue Inspector Circle Indore-2 of Tehsil Indore, Patwari Halka No. 86 to 88 of Revenue Inspector Circle Betma of Tehsil Dépalpur and Patwari Halka No. 01 to 02 and Village Pigdamber of Patwari Halka No. 03 of Revenue Inspector Circle Mahu of Tehsil Mahu - 28 VillagesofTotal 20 Patwari Halkas .

The new name of remaining tehsil Indore shall be Juni Indore and headquarter shall be Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, Hari Ranjan Rao , Principal Secretary.

7271 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1]

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2018

कमांक एफ.1-7/ 2017/ सात/ शा. 6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद तथा तहसील मौ की सीमाएं , भिण्ड जिले की विद्यमान तहसील मौ के पटवारी हल्का कमांक 61 एवं 62 को अपवर्जित करते हुए , तथा उन्हें तहसील गोहद में समाविष्ट करते हुए , परिवर्तित करती है । इस प्रकार तहसील भौ में कुल 30 पटवारी हल्कें, जिनमें 80 ग्राम होंगे तथा तहसील गोहद में कुल 62 पटवारी हल्के, जिनमें 140 ग्राम होंगे !

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, अपर सचिव.

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2018

५. कमांक एफ.1-7 / 2017 / साय / शा. 6-- भारत के संबिधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1-7 / 2017 / सात 6 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनुराग सक्सेना, अपर सचिव.

Bhopal dated 21th December 2018

No. F 1-7/2017 /VII/6 ---- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby , alter the limits of Tahsil Gohad and Mao of Bhind Districtfrom the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 61 and 62 of the existing Tahsil Mao and comprising it into existing Tahsil Gohad of Bhind District. Therefore the tahsil Mao shall comprised of 30 Patwari Halkas and 80 villages and tahsil Gohad shall comprised of 62 Patwari Halkas and 140 viilages .

By Order and in The name of the Governor of Madhya Pradesh, Anurag Saxena , Dy. Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

7272

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 1763 - भू- अर्जन - प्रकाशन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.900

(3) सेमरी

(2) कोटर

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र.).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1765- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 7.500

(3) कोटर

(1) सतना

(2) कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

7273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1767 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2) कोटर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.000 (1) सतना

(3) फरहद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1769 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.000 (1) सतना

(2) कोटर

(3) वूड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र.) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1771 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन 7274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2) (3)

(4) 3.400 सतना बिरसिंहपुर सुजावल कला.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल.

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(म. प्र.).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1773 - भू-अर्जन प्रकाशन-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.800

(3) सलैया

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल.

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उप पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(म. प्र.) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1775- भू-अर्जन- प्रकाशन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.100 (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) पगार कला.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल.

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(म. प्र. ).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

7275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1777- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

2.310 (1) सतना

(3) नयागांव

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण

हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र.).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1779 - भू- अर्जन - प्रकाशन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.500 (1) सतना

(3) गुड़गवा

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री,

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल . (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

7276

पत्र क्र. 1781 - भू-अर्जन-प्रकाशन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.850 (1) सतना

(3) बमुरहा

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1783 - भू-अर्जन- प्रकाशन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

4.200

(3) बरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण

हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल. (म. प्र. ).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-12-28.52.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-12-28.52.Ordinary.