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ध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 654]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018- पौष 7 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018
शुद्धि- पत्र
अधि. क्र. 45- एफ-1-09-2018 - अठारह -3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 14 की उपधारा (2 ) एवं धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 31 सन् 1961 ) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्र. 20- एफ-1-09-2018-अठारह -3, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) में दिनांक 30 जून 2018 को प्रकाशित की गई थी. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में नियम 43 के उपनियम ( 3 ) में वाक्यांश " उपरोक्त में कोई नहीं ( नोटा ) " के स्थान पर वाक्यांश " इनमें कोई नहीं" (नोटा ) पढ़ा जाए.
No. 45 -F1-09-2018 -XVIII - 3 . This is in reference to the notification No. 20-F - 1-09-2018 -Eighteen- 3 of the department , which is published on 30th June 2018 in Madhya Pradesh Gazette (extra - ordinary ) by which amendments in Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam , 1994 are notified, is corrected as under on page 744 of the said Gazette . In rule 43 after sub - rule (2) in sub -rule (3 ) instead of the phrase "None of the above ( NOTA) " phrase to be read is "None out of these" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.
A
1307
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.