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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980......... सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

Published 28 December 2018

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
656
Identifier
in.gazette.madhya.2018-12-28.656.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 656]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018-पौष 7, शक 1940

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980-दो- सी- 1.- मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 ( 1980 का. सं. 65 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1, दिनांक 9 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है .

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980- दो-सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा , सचिव.

1311 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

1312

Bhopal , the 28th December 2018

F. No. 31-23-1980 - II - C- 1 . In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act. , 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of order No. F - 31-23-1980 - II - C - 1 , Dated 9th August 2016 , the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri P. K. Jaiswal

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired)

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pandey (Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Paradesh , VIVEK SHARMA , Secy .

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी-1.- चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 ( 1980 का. सं. 07 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो- सी-1 , दिनांक 9 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी . के. जायसवाल

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस . के पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा , सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980-दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा, सचिव.

Bhopal , the 28th December 2018

F. No. 31-23-1980- II - C- 1 . In exercise of the powers conferred by Section 9 of the prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in supersession of order No. F- 31-23-1980 - II - C- 1 , Dated 9th August 2016 , the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri P. K. Jaiswal

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired)

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pandey (Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Paradesh , VIVEK SHARMA , Secy .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

1312(1)

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का. सं. 52 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 9 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है , सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल

अध्यक्ष

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त)

सदस्य

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा , सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980-दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा, सचिव.

Bhopal , the 28th December 2018

F. No. 31-23-1980- II -C- 1.-In exercise of the powers conferred by Section 8 of the conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of order No. F - 31-23-1980- II -C - 1 , Dated 9th August 2016 , the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

1. Hon'ble Justice Shri P. K. Jaiswal

Chairman

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey (Retired)

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pandey ( Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Paradesh , VIVEK SHARMA , Secy .

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980-दो- सी-1.- प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का. सं. 46 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो-सी -1, दिनांक 9 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है,

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल

अध्यक्ष

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

1312(2)

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा , सचिव.

Bhopal , the 28th December 2018

F. No. 31-23-1980 - II - C- 1 . In exercise of the powers conferredby Section 9 of the prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 (No. 46 of 1988 ) and in supersession of order No. F - 31-23-1980 - II - C - 1 , Dated 9th August 2016, the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri P. K. Jaiswal

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey (Retired)

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pandey (Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Paradesh ,

VIVEK SHARMA , Secy .

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी- 1.- मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम , 2000 ( 2001 का सं. 17 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1, दिनांक 9 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है ,

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस . सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त)

सदस्य

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस . के पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा , सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक शर्मा, सचिव.

1312(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

Bhopal , the 28th December 2018

F. No. 31-23-1980- II - C- 1.- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam , 2000 (No. 17 of 2001 ) and in supersession of order No. F - 31-23-1980- II - C- 1 , Dated 9th August 2016 , the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri P. K. Jaiswal

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired)

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pandey ( Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Paradesh , VIVEK SHARMA, Secy .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-12-28.656.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-12-28.656.Extraordinary.